| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 23, मंगलवार, शाके 1947- जनवरी 13, 2026 Pausa 23, Tuesday, Saka 1947- January 13, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
आपदा प्रबन्धन] सहायता एवं नागरिक सरक्षाु विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , नवम्बर 19, 2025
संख्या एफ8(20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/18921336:-राजस्थान एफे क्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन ् 1952) की धारा 03 व 04 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हये
ु , राजस्थान सरकार एतद् (cid:217)वारा खरीफ फसल सम्वत 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टर, बारां (cid:217)वारा करवाई गई नियमित गिरदावरी की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बारां जिलें की 08 तहसील यथा बारां, अन्ता, अटरू, मांगरोल, छबड़ा, छीपाबड़ौद, शाहबाद एवं किशनगंज के कलु 1233 गांवों में कषकोंृ की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है, एवं निदर्शे देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसचनाू के जारी होने से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे, तथा उक्त जिलें में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा वाले व्यक्तिगत कषकोंृ को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोम्र्स के अनसारु कषिृ आदान-अनदानु वितरण की अनमतिु दी जाती है। यह सक्षम स्तर से अनमोदितु है ।
राज्यपाल की आज्ञा से]
शैफाली कशवाहाु , शासन उप सचिव।
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