| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 25, गरूवार , शाके 1947- जनवरी 15, 2026 ु Pausa 25, Thursday, Saka 1947- January 15, 2026 |
भाग 1 (क)
विज्ञप्तियों।
नियक्तियोंु , छटिटयों आदि के संबंध में समस्तु
श्रम विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , नवम्बर 17, 2025
संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :- बीड़ी तथा सिंगार कामगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम-1966 (1966 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या-32) की धारा-6 की उप-धारा (1) (cid:217)वारा
ू प्रसारित अधिसचनाओं
ू की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु , विभाग (cid:217)वारा इस सम्बन्ध मे पर्व
निरन्तरता में राज्य सरकार (cid:217)वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मखु अंकित क्षेत्रों के लिए एत(cid:217)(cid:217)वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियक्तु करती हैः- क्र.सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियक्तु किया जाता है 1 श्रम निरीक्षक, कचामनु -डीडवाना कचामनु -डीडवाना जिला 2 श्रम निरीक्षक बाड़मेर बाड़मेर जिला 3 श्रम निरीक्षक बालोतरा बालोतरा जिला 4 श्रम निरीक्षक फलोदी फलोदी जिला 5 श्रम निरीक्षक कोटपतलीू -बहरोड कोटपतलीू -बहरोड़ जिला 6 श्रम निरीक्षक खैरथल-तिजारा खैरथल-तिजारा जिला 7 श्रम निरीक्षक सलम्बरू सलम्बरू जिला 8 श्रम निरीक्षक राजसमंन्द राजसमंन्द जिला 9 श्रम निरीक्षक डीग डीग जिला 10 श्रम निरीक्षक ब्यावर ब्यावर जिला
राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयक्तु एवं, पदेन संयक्तु शासन सचिव, राजस्थान, जयपर।ु
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