| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 26, शक्रवार , शाके 1947- जनवरी 16, 2026 ु Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें। विधि एवं विधिक कार्य विभाग अधिसचनाू जयपरु , जनवरी 12, 2026 संख्या प.01(02)न्याय/2023 :-भारतीय नागरिक सरक्षाु संहिता, 2023 (सन ् 1974 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 8 एवं अनसचितु ू जाति और अनसचितु ू जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (सन ् 1989 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु तथा माननीय मख्यु न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार, एत(cid:217)(cid:217)वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, डीग, सलम्बरू तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, ब्यावर, संख्या 1 कोटपतलीू , को अपने अपने राजस्व जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशिष्ठ न्यायालय, अनसचितु ू जाति और अनसचितु ू जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण के रूप में गठित करती है।
इसके साथ ही विशिष्ठ न्यायालय, अनसचितु ू जाति और अनसचितु ू जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, बाड़मेर का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बाड़मेर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ू जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, बालोतरा एवं विशिष्ठ न्यायालय, अनसचितु ू जाति और अनसचितु
का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बालोतरा निर्धारित किया जाता है।
राज्यपाल के आदेश से,
राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमखु शासन सचिव।
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