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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 16 January 2026

Published 16 January 2026

Department
Local Self Government
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Municipal Corporation Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-16.5117203
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
पौष 26, शक्रवार , शाके 1947- जनवरी 16, 2026 ु Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

विभाग का नामः उपायक्तु लै(cid:214)ड (प्रथम), नगर निगम जयपर।ु

अधिसचनाू

जयपरु , मार्च 22, 2024

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संषोधन) नियम-2021, 2024 के तहत ्

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या एफ13( ) उपा.आयो .प्रथम/ननिज/2024/ 1084 :-मैसर्स एस. नन्द कमारु ए(cid:214)ड कम्पनी प्रा0 लि0 जरिए निदेषक श्री नन्द कमारु पता भू.सं. एल-3, कष्णाृ मार्ग, सी-स्कीम, जयपरु का निम्न वर्णित भख(cid:214)डू का राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम नियम 2010 एवं (संषोधित) नियम-2021 के अधीन वतर्मान अनमतु का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ

शहर का नाम योजना का नाम भखÖड ू क्षेत्रफल
जयपरु शहर सी-स्कीम, जयपरु सी-99,सभाष मार्ग, भू.सं. ु सी-स्कीम, जयपरु 1944.44 व.ग.

इस भख(cid:214)डू के व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग परिवर्तन हेतु मांग पत्र दिनांक 15.03.2024 अनसारु भू-उपयोग परिवर्तन शल्कु , व अन्य देय शल्कु नगर निगम के कोष में राषि रूपए् आवेदन शल्कु 500/- रूपये, प्रषासनिक शल्कु 16258/- रूपये भू-उपयोग परिवर्तन शल्कु होटल नीति के तहत देय नहीं है। बीएसयपीू शेल्टर 40645/- रूपये जमा करवा दिये गये है।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संषोधित) नियम-2021 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेष दिनांक 04.08.2022 एवं आदेष दिनांक 15.06.2023 के अधीन आवेदित भख(cid:214)डू का उपयोग आवासीय सेव्यवसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम स्तर से स्वीकतिृ अनसारु निर्णय की पालना में स्वीकतिृ निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन की जाती है। 1. यह आदेष व्यवसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग परिवर्तन आदेष है, यह आदेष स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जावेगा। स्वामित्व के संबंध में विवाद होने पर जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। 990 jktLFkku jkt&i=] जनवरी 16] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 2. निर्मित भवन पर निर्मित निर्माण व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) में नियमन नहीं माना जावेगा। आवेदक को पथकृ से नियमानसारु भवन निर्माण की स्वीकतिृ प्राप्त करनी होगी।

3. आवेदक ऐसी कोई गतिविधियां संचालित नहीं करेगा, जिससे शांति भंग हो।

4. राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी समय-समय पर आदेष/प्रपत्रों की सनिष्चितु पालना करनी होगी।

5. भू-रूपान्तरण के पष्चात ् प्रनष्गत भख(cid:214)डू पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सके गी जो आस-पास के

निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।

6. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित उपयोग के अनसारु न्यनतमू 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानसारु स्वीकतिृ प्राप्त कर करना आवश्यक होगा परन्तु यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य पर्ण

ू नहीं किया गया हो तो नगर निगम (cid:217)वारा भू-रूपांतरण शल्कु की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसलू की जावेंगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकें गी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पर्ण

ू नहीं करवाया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेंगा तथा पनःु भू-रूपांतरण हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्ततु करना होगा।

7. भख(cid:214)डू पर व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) उपयोग किये जाने के दौरान यह सनिश्चितु किया जावें कि किसी भी परिस्थिति में वाहनो की पार्किं ग भख(cid:214)डू कीकम्पाउ(cid:214)डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किं ग कम्पाउ(cid:214)डवाल के अन्दर ही की जावें। डॉ. गौरव सैनी, आयक्तु , नगर निगम जयपरु । राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 16 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-16.5117203/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-16.5117203.