| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 26, शक्रवार , शाके 1947- जनवरी 16, 2026 ु Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
विभाग का नामः उपायक्तु लै(cid:214)ड (प्रथम), नगर निगम जयपर।ु
अधिसचनाू
जयपरु , मार्च 22, 2024
राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संषोधन) नियम-2021, 2024 के तहत ्
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश
संख्या एफ13( ) उपा.आयो .प्रथम/ननिज/2024/ 1083 :-मैसर्स कामधेनू कन्सट्रक्षन प्रा0 लि0 जरिए निदेषक श्री नन्द कमारु भू.सं. पता एल-3, कष्णाृ मार्ग, सी-स्कीम, जयपरु का निम्न वर्णित भख(cid:214)डू का राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम नियम 2010 एवं (संषोधित) नियम- 2021 के अधीन वतर्मान अनमतु का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल
| शहर का नाम | योजना का नाम | भखÖड ू | क्ष ेत्रफल |
| जयपरु शहर | सी-स्कीम, जयपरु | मार्ग, भू.सं. सी-100,सभाष ु सी-स्कीम, जयपरु | 1944.44 व.ग. |
इस भख(cid:214)डू के व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग परिवर्तन हेतु मांग पत्र दिनांक 15.03.2024 अनसारु भू-उपयोग परिवर्तन शल्कु , व अन्य देय शल्कु नगर निगम के कोष में राषि रूपए् आवेदन शल्कु 500/- रूपये, प्रषासनिक शल्कु 16258/- रूपये भू-उपयोग परिवर्तन शल्कु होटल नीति के तहत देय नहीं है। बीएसयपीू शेल्टर 40645/- रूपये जमा करवा दिये गये है।
राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संषोधित) नियम-2021 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेष दिनांक 04.08.2022 एवं आदेष दिनांक 15.06.2023 के अधीन आवेदित भख(cid:214)डू का उपयोग आवासीय से 992 jktLFkku jkt&i=] जनवरी 16] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 2. निर्मित भवन पर निर्मित निर्माण व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) में नियमन नहीं माना जावेगा। आवेदक को पथकृ से नियमानसारु भवन निर्माण की स्वीकतिृ प्राप्त करनी होगी।
3. आवेदक ऐसी कोई गतिविधियां संचालित नहीं करेगा, जिससे शांति भंग हो।
4. राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी समय-समय पर आदेष/प्रपत्रों की सनिष्चितु पालना करनी होगी।
5. भू-रूपान्तरण के पष्चात ् प्रनष्गत भख(cid:214)डू पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सके गी जो आस-पास के
निवासकर्ताआ◌े◌ं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।
6. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित उपयोग के अनसारु न्यनतमू 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानसारु स्वीकतिृ प्राप्त कर करना आवश्यक होगा परन्तु यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य पर्ण
ू नहीं किया गया हो तो नगर निगम (cid:217)वारा भू-रूपांतरण शल्कु की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसलू की जावेंगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकें गी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पर्ण
ू नहीं करवाया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त
मान लिया जावेंगा तथा पनःु भू-रूपांतरण हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्ततु करना होगा।
7. भख(cid:214)डू पर व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) उपयोग किये जाने के दौरान यह सनिश्चितु किया जावें कि किसी भी परिस्थिति में वाहनो की पार्किं ग भख(cid:214)डू की