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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 19 January 2026

Published 19 January 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-19.5117209
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
पौष 29, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 19, 2026 Pausa 29, Monday, Saka 1947- January 19, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-बेगं

ू

अधिसचनाू

बेगं ू, जनवरी 14, 2025

[ अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) ]

Rajkaj 19906676 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्य

ु स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राजस्थानु भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निदशानसार्रे ुचितौड़गढ़ जिले की बेगं तहसील में बेगं बाईपास सड़क निर्माण परियोजना हेत आवश्यक भमि अवाप्ति ु

क्र.सं. जिला तहसील राजस्व गांव
1 चितौड़गढ़ बेगं ू बेगं ू
2 चितौड़गढ़ बेगं ू चैनसिंहजी का राजपरा ु
3 चितौड़गढ़ बेगं ू धलखेड़ा ु
4 चितौड़गढ़ बेगं ू दोलतपरा ु
5 चितौड़गढ़ बेगं ू जनी बेंग ू ू
6 चितौड़गढ़ बेगं ू लक्ष्मीगंज
7 चितौड़गढ़ बेगं ू माधोपरु
8 चितौड़गढ़ बेगं ू पाछन्दा ु
9 चितौड़गढ़ बेगं ू पिपली खेड़ा
10 चितौड़गढ़ बेगं ू सली मगरा ु
उक्त बाईपास सड़क निर्माण परियोजना हेत नियमानसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-बेगं ू (cid:217)वारा एसआईए एजेन्सी का चयन कर करवाया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित 18232 राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 19, 2026 भाग 1(ख) प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात

निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी:- 1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समचितु स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात ् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाईु की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3. जनसनवाईु के दौरान आये सझावोंु /आपत्तियों के समचितु समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मल्याकं नू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकतृ और शन्यु बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पर्व

ू सम्पर्ण

ू कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सत्रू :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

ख(cid:214)ड-बेगं ू, जिला-चितौड़गढ़ (राज) 312023फोन नं. 7742966555 ई-मेलः [email protected] आदेश (cid:217)वारा, आर.के . लथराू , संयक्त सचिव ु (पथ), सा.नि.विभाग राजस्थान जयपरू । राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 19 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-19.5117209/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-19.5117209.