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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 21 January 2026

Published 21 January 2026

Department
Local Self Government
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Municipal Corporation Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-21.5117214
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 01, बधवार , शाके 1947- जनवरी 21, 2026 ु Magha 01, Wednesday, Saka 1947- January 21, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

विभाग का नामः उपायक्तु लै(cid:214)ड (प्रथम), नगर निगम जयपर।ु

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 28, 2024

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन नियम) 2010 एवं (संशोधित भू-उपयोग परिवर्तन नियम

2021) के तहत ्

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या एफ13( ) उपा.आयो .प्रथम/ननिज/2024/ 935 :-मैसर्स नेशनल आईस फै क्ट्री जरिए अधिकतृ पार्टनर पवन बागवानी भू.सं. 26, फतेह टीबा, इ(cid:214)डस्ट्रीयल योजना, गोविन्द मार्ग, जयपरु (cid:217)वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन(संशोधित) नियम-2021 के अधीन औ(cid:217)योगिक से व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ भू-

शहर का नाम योजना का नाम भखÖड ू क्ष ेत्रफल
जयपरु शहर फतेह टीबा, इÖडस्ट्रीयल योजना, गोविन्द मार्ग भू.सं. 26, फतेह टीबा इÖडस्ट्रीयल योजना, गोविन्द मार्ग जयपरु 5185.35 व.ग.

इस भख(cid:214)डू के भू-उपयोग परिवर्तन औ(cid:217)योगिक से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन शल्कु के पेटे राशि 2,29,25,458/- रूपये (दो करोड उन्नतीस लाख पच्चीस हजार चार सौ अठावन रूपये) दिनांक 12.01.2024 को आर.टी.जी.एस. (cid:217)वारा व व्यवसायिक लीज 46,260/- रूपये (छियालीस हजार दो सौ साठ रूपये) दिनांक 12.01.2024 को को आर.टी.जी.एस. (cid:217)वारा निगम कोष में जमा करवा दिया गयाहै। राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधित) नियम-2021 के अधीन आवेदित भख(cid:214)डू का भू-उपयोग औ(cid:217)योगिक से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम स्तर पर दिनांक 06.10.2023 को लिए गए निर्णय की पालना में स्वीकतिृ निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन की जाती है। 994 jktLFkku jkt&i=] जनवरी 21] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 1. यह के वल आवेदित भमिू के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकतिृ है। इस स्वीकतिृ को आवेदित भमिू के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावें।

2. उक्त आदेश जारी होने के पश्चात ् नियमानसारु मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 रीजन में अंकित प्रावधानो व जयपरु विकास प्राधिकरण (जयपरु रीजन भवन) विनियम 2020 (संशोधित सहित) प्रचलित भवन विनियम के मानद(cid:214)डों के अनसारु व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनमोदितु करवाने होंगे तथा भख(cid:214)डू में पार्किं ग व वाटर हावस्टिंर्गे व अन्य आवश्यक मापद(cid:214)डों का प्रावधान करना होगा।

3. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में परिवर्तित रूपांतरण के अनसारु न्यनतमू 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानसारु स्वीकतिृ प्राप्त कर करना आवश्यक होगा यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य पर्ण

ू नहीं किया गया तो नगर निगम (cid:217)वारा भू-रूपांतरण शल्कु की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसलू की जावेंगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकें गी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पर्ण

ू नहीं करवाया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेंगा तथा पनःु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्ततु करना होगा।

4. बिन्दु सं. 02 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित भमिू पर स्थित निर्माण कार्य को अवैध माना जावेगा तथा नगर निगम उसे हटाने के लिए नियमानसारु कार्यवाही कर सके गा।

5. भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात ् प्रश्नगत भख(cid:214)डू पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सके गी जो आस-पास के निवासकर्ताओ के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।

6. भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से औ(cid:217)योगिक प्रयोजनार्थ से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लीज नियमानसारु शहरी जमाबन्दी के प्रावधानसारु जमा करानी होगी। जोप्रतिवर्ष 01 अप्रैल से पर्व ू जमा करानी होगी। यदि एक मश्तु लीज जमा है तो देय नहीं है। 7. भख(cid:214)डू पर औ(cid:217)योगिक से व्यावसायिक उपयोग किये जाने के दौरान यह सनिश्चितु किया जावें कि किसी भी परिस्थिति में वाहनो की पार्किं ग भख(cid:214)डू की कम्पाउ(cid:214)डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किं ग कम्पाउ(cid:214)डवाल के अन्दर ही की जावें। डॉ. गौरव सैनी, आयक्तु , नगर निगम जयपरु । राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 21 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-21.5117214/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-21.5117214.