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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 21 January 2026

Published 21 January 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Act
Subdepartment
Jaipur Development Authority, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-21.5117215
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 01, बधवार , शाके 1947- जनवरी 21, 2026 ु Magha 01, Wednesday, Saka 1947- January 21, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय जयपरु विकास प्राधिकरण,जयपरु ।

अधिसचनाू

जयपरु , दिसम्बर 11, 2025

नोटस

प्रपत्र-ई

(नियम 13(1) के अन्तर्गत)

कार्यालय लै(cid:214)ड पलिंगू अधिकारी] जविप्रा] जयपरु लै(cid:214)ड पलिंगू योजना अचरावाला, जयसिंहपराु उर्फ तेजवाला एवं अभयपराु

संख्या एफ-1(118)अ.आ./लै.पू.अ/25 :-मैं, प्रतिभा पारीक लै(cid:214)ड पलिंगू अधिकारी, अतिरिक्त आयक्तु (भमिू अवाप्ति कार्यालय) लै(cid:214)ड पलिंगू योजना अचरावाला जयसिंहपराु उर्फ तेजावाला एंव अभयपराु के सभी हितब(cid:217)व एंव सम्बन्धित व्यक्तियों को सचितू करती हं

राजस्थान सरकार ने मझे

ू कि नगरीय विकास एंव आवासन विभाग ु उपरोक्त योजना के लिए लै(cid:214)ड पलिंगू अधिकारी (Land Pooling Officer) नियक्तु किया है।

अनसारु मैं सचितू करती हं

राजस्थान लै(cid:214)ड पलिंगू स्कीम नियम 2020 के नियम 13 के उपनियम (Sub Rule) 1 के ू कि 27.09.2025 को मेरे (cid:217)वारा लै(cid:214)ड पलिंगू अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

उक्त योजना जयपरु क्षेत्र के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान (MDP) 2025 के क्षेत्राधिकार में राज्य राजमार्ग 12 (डिग्गी मालपराु रोड) व दक्षिण रिंग रोड परियोजना की बाहरी सीमा पर स्थित है। यह योजना जयपरु जिले की सांगानेर तहसील के राजस्व ग्राम अचरावाला जयसिंहपराु उर्फ तेजावाला एंव अभयपराु के 172.61हैक्टेयर पर बनाई गई है। जिसमें जेडीए योजना आदित्य विहार का क्षेत्र षामिल नहीं है।

योजना सीमा का विवरण निम्नानसारु हैः-

• उत्तर-पर्वी सीमा रिंग रोड योजना की सड़क एलू

.पी.एस स्थल की उत्तर-पर्वीू सीमा से सटी हई है। ु रिंग योजना सड़क का (R.O.W.) एल.पी.एस स्थल में शामिल नहीं है।

• दक्षिण-पर्वीू सीमा एल.पी.एस स्थल की दक्षिण-पर्वीू सीमा डिग्गी मालपराु रोड (एस.एच 12) से लगती है। डिग्गी मालपराु रोड का (R.O.W.) एल.पी.एस स्थल क्षेत्र से बाहर है।

• दक्षिण-पश्चिमी सीमा एल.पी.एस स्थल की दक्षिण-पश्चिमी सीमा प्रस्तावित 30 मीटर चैड़ी जेड.डी.पी सड़क के मार्ग का अनसरणु करती है, जो डिग्गी मालपराु रोड को जयसिंहपराु उर्फ 996 jktLFkku jkt&i=] जनवरी 21] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ तेजावाला गांव से जोड़ती है। प्रस्तावित जेड.डी.पी सड़क का (R.O.W.) एल.पी.एस स्थल का

हिस्सा है। प्रस्तावित एल.पी.एस स्थल के क्षेत्र में जेडीए योजना आदित्य विहार (cid:217)वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल नहीं है।

• उत्तर-पश्चिम सीमा एल.पी.एस साइट की उत्तर-पश्चिम सीमा प्रस्तावित 30 मीटर चैड़ी जेड.डी.पी सड़क के साथ संरेखित है, जो जयसिंहपराु उर्फ तेजावाला और अभयपराु गांवों को उत्तर में रिंग रोड योजना सड़क से जोड़ती है। प्रस्तावित जेड.डी.पी सड़क का हिस्सा एल.पी.एस साइट में शामिल है।

राजस्थान लै(cid:214)ड पलिंगू स्कीम 2020 के नियम 13 के उपनियम (3) के तहत मैं, उपरोक्त लैं(cid:214)ड

करती ह◌ू

पलिंगू योजना में किसी भी मामले में हितब(cid:217)ध एवं प्रभावित समस्त व्यक्ति/संस्था/पक्षों को सचितू ॅ , कि राजस्थान लै(cid:214)ड पलिंगू स्कीम एक्ट 2016 (एक्ट सं-14/2018) की धारा 23 में उल्लेखित प्रकरणों के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियां लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेज एंव साक्ष्यों के साथ अधोहस्ताक्षकर्ता को इस अधिसचनाू के राजस्थान राज्य पत्र में प्रकाषित होने के 20 दिवस के अन्दर पेष करे। कोई भी व्यक्ति/संस्था/पक्ष जो उपरोक्त लै(cid:214)ड पलिंगू योजना से हानिकारक रूप से प्रभावित हो तो अधिनियम की धारा-46 के तहत क्षतिपत्तिू का दावा प्रस्ततु करने का हकदार है, एंव इस हेतु अपना दावा इस अधिसचनाू के प्रकाषन के तीन माह के भीतर आवष्यक दस्तावेज एंव साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता लै(cid:214)ड पलिंगू अधिकारी को पेष कर सकते हैं।

सरकार (cid:217)वारा स्वीकतृ उपरोक्त ड्राफ्ट लै(cid:214)ड पलिंगू योजना की एक प्रति सभी आवश्यक दस्तावेजों, विवरणों, योजना प्रपत्रों सहित लै(cid:214)ड पलिंगू अधिकारी के कार्यालय में राजकीय अवकाश को छोडकर समस्त कार्य दिवसों में कार्यालय समय में उपलब्ध रहेगी। इस योजना के किसी भी मामले में प्रभावित एवं हितब(cid:217)ध व्यक्ति/संस्था/पक्ष से अनरोधु है कि वे लै(cid:214)ड पलिंगू अनभागु , लै(cid:214)ड बैंक प्रकोष्ठ, पार्किं ग ब्लॉक ततीयृ मंजिल रूम नम्बर पी.बी-टी.एफ. 325, जयपरु विकास प्राधिकरण, जयपरु वOnlinewww.jda.rajasthan.gov.inयोजना के मानचित्र व अन्य दस्तावेज को देख सकते है, जहाँ योजना के प्रस्तावों को समझाने का प्रबन्ध किया गया है।

प्रतिभा पारीक,

लै(cid:214)ड पलिंग अधिकारीू अतिरिक्तआयक्तु (भमिू अवाप्तिकार्यालय)

जयपर विकास प्राधिकरणु

,जयपर।ु

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 21 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-21.5117215/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-21.5117215.