| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 02, गरूवार , शाके 1947- जनवरी 22, 2026 ु Magha 02, Thursday, Saka 1947- January 22, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
विभाग का नामः उपायक्तु लै(cid:214)ड (प्रथम), नगर निगम जयपर।ु
अधिसचनाू
जयपरु , सितम्बर 29, 2025
राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संषोधन) नियम-2021, 2024 के तहत ्
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश
संख्या एफ13( ) उपा. लै(cid:214)ड/ननिज प्रथम/2025/ 670 :-श्री अरविन्द मायाराम पत्रु स्व. श्री मायाराम निवासी भू.सं. ओ-19, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपरु (cid:217)वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संषोधित भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2021, 2024) के अधीन आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया हैः-
| शहर का नाम | योजना का नाम | भखÖड ू | क्ष ेत्रफल |
| जयपरु शहर | सी-स्कीम, जयपरु | भू.सं. ओ-19, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपरु | 920.50 व.ग. में से रोड की चौडाई ह ेतु 115.75 व.ग. समर्पित करने क े पश्चात ् 804.75 व.ग. (672.87 व.मी.) |
इस भख(cid:214)डू को आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन शल्कु के पेटे राशि 83,61,632/- रूपये (तियासी लाख इकसठ हजार छः सौ बत्तीस रूपये) दिनांक 25.07.2025 व भू-उपयोग परिवर्तन की अन्तर राशि 8,24,315/- रूपये दिनांक 19.09.2025 को जमा करवा दिया गया है।
राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 संषोधित नियम 2021 एवं 2024 के अधीन आवेदित भख(cid:214)डू का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकतिृ निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जाती है।
1. यह के वल आवेदित भमिू के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकतिृ है। इस स्वीकतिृ को आवेदित भमिू के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावें।
2. उक्त आदेश जारी होने के पश्चात ् नियमानसारु मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 रीजन में अंकित प्रावधानो व जयपरु विकास प्राधिकरण (जयपरु रीजन भवन) विनियम 2020 (संशोधित सहित) प्रचलित भवन विनियम के मानद(cid:214)डो के अनसारु व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनमोदितु करवाने होगें 998 jktLFkku jkt&i=] जनवरी 22] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 3. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित रूपांतरण के अनसारु न्यनतमू 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानसारु स्वीकतिृ प्राप्त कर करना आवश्यक होगा परन्तु यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य पर्ण
ू नहीं किया गया हो तो नगर निगम (cid:217)वारा भू-रूपांतरण शल्कु की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसलू की जावेंगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकें गी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पर्ण
ू नहीं करवाया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेंगा तथा पनःु भू-रूपांतरण हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्ततु करना होगा। 4. बिन्दु सं. 02 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित भमिू पर स्थित निर्माण कार्य को अवैध माना जावेगा तथा नगर निगम उसे हटाने के लिए नियमानसारु कार्यवाही कर सके गा।
5. भू-रूपांतरण के पश्चात ् प्रश्नगत भख(cid:214)डू पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सके गी जो आस-पास के निवासकर्ताओ के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।
6. भू-रूपांतरण आदेश जारी होने की तिथि से आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लीज नियमानसारु शहरी जमाबन्दी के प्रावधानसारु जमा करानी होगी जो प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से पर्व
ू जमा करानी होगी।
यदि एक मष्तु लीज जमा है तो देय नहीं है।
7. भख(cid:214)डू पर आवासीय से व्यावसायिक उपयोग किये जाने के दौरान यह सनिश्चितु किया जावें कि किसी भी परिस्थिति में वाहनो की पार्किं ग भख(cid:214)डू की कम्पाउ(cid:214)डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किं ग कम्पाउ(cid:214)डवाल के अन्दर ही की जावें।
उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन आदेश राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवत्तृ होगा।
डॉ. गौरव सैनी,
आयक्तु ,
नगर निगम जयपरु ।