| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 07, मंगलवार, शाके 1947- जनवरी 27, 2026 Magha 07, Tuesday, Saka 1947- January 27, 2026 |
भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 22, 2026
संख्या एफ.15(2)प्रशासक/विधि/पंरा/2025/11:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार (cid:217)वारा, राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 24.01.2026 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चनावु अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवतर्मान सरपंच को प्रशासक नियक्तु करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सचारूु संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पर्व
ू वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाये जायेंगे।
प्रशासक (cid:217)वारा उक्त अधिनियम व संब(cid:217)ध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरान्त किया जायेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों (Bank Accounts)का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवतर्मान सरपंच) एव सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी (cid:217)वारा किया जायेगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पर्ववर्तीू दिन तक रहेगी।
अधिनियम की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार (cid:217)वारा जिला कलेक्टर अजमेर एवं जयपरु को अपने ज़िले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानसारु प्रशासक नियक्तु करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किये जाने हेतु अधिकतृ किया जाता है।
आज्ञा से,
डॉ0 जोगा राम,
शासन सचिव एवं आयक्त।ु
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