| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 09, गरूवार , शाके 1947- जनवरी 29, 2026 ु Magha 09, Thursday, Saka 1947- January 29, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपरु
कार्यालय नगर परिषद जैसलमेर (राजस्थान)
अधिसचनाू
जैसलमेर, जनवरी 28, 2026
संख्या न.प.जै./राजस्व/2025-26/2141 दिनांक 15.12.2025-नगरपालिका अधिनियम 2009की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए जै
यात्रीकर/पर्यटक कर वसल करने हेत नगर परिषद जैसलमेर की बैठक दिनांक
ु सलमेर शहर में आने वाले पर्यटक वाहनों पर 15.12.2025को निर्णय लिया गया। इसके संदर्भ में नगर परिषद की बैठक दिनांक 15.12.2025के प्रस्ताव संख्या 01 (cid:217)वारा निर्धारित कमेटी में दिनांक 15.12.2025 को लिए गए निर्णय एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान
.प.8(ग)(145)नियम/डीएलबी/2025/402 दिनांक 12.01.2026 के जयपर की स्वीकति आदेश क्रमांकु
अनसार पर्यटक वाहनों पर यात्रीकर /पर्यटक कर को निम्नानसार वसल किया जाएगाः
ू -
. में
क्र.स. वाहन का प्रकार वाहनों से वसल की जाने वाली राशि रूू
1 35 सीटर बस 200रूपये
2 25सीटर बस 150रूपये
3 फाइव सीटर से बडी कार 100रूपये
4 लोकल टैक्सी पासिंग
कार/जीप (जो पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग हो) 50रूपये
5 अन्य समस्त प्रकार की कारें 50रूपये
उपरोक्त वाहन कर में समस्त प्रकार के राजकीय वाहनों (के न्द्रीय/राज्य सरकार) एम्बलेंस एवं स्थानीय ू
निजी वाहनों (टैक्सी वाहनों को छोडकर) को छट प्रदान की जाती है। यह अधिसचना सक्षम स्तर से अनमोदित है। उपरोक्त नियम दिनांक 01.02.2026से लाग होंगे।ू
लजपाल सिंह,
आयक्तु ,
नगर परिषद् जैसलमेर।
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