| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 09, गरूवार , शाके 1947- जनवरी 29, 2026 ु Magha 09, Thursday, Saka 1947- January 29, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
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अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 22, 2026 संख्या प. 20 (1) गहृ -9/2023 :-यतः राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड] राजस्थान] अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनरक्षण पर प्रतिकल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
अतः राज्य सरकार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनरक्षण अधिनियमु , 1970 ¼1970 का अधिनियम संख्या 22½ की धारा 2 की उप&धारा ¼1½ के ख(cid:214)ड ¼क½ के उप ख(cid:214)ड (iV) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए ु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान] अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को एत(cid:217)(cid:217)वारा दिनांक 01-02-2026 से दिनांक 30-04-2026 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।
राज्यपाल की आज्ञा से]
मनीष गोयल,
विशिष्ट शासन सचिव।
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अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 22, 2026 संख्या प. 20 (1) गहृ -9/2023 :-यत राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनरक्षण अधिनियम ु 1970] ¼1970 का अधिनियम संख्या 22½ की धारा 2 की उप-धारा ¼1½ के ख(cid:214)ड ¼क½ के उप ख(cid:214)ड (iV) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु ] समसंख्यक अधिसचना दिनांक ू 01-02-2026 के (cid:217)वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान] अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 01-02-2026 से दिनांक 30-04-2026 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।
यत राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनरक्षण ु अधिनियम] 1970 ¼1970 का अधिनियम संख्या 22½ की धारा 3 की उप&धारा ¼1½ की शक्तियों को प्रयोग करते हये ु राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान] अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को एत(cid:217)(cid:217)वारा दिनांक 01-02-2026 से दिनांक 30-04-2026 तक के लिये प्रतिषेध करती है।
राज्यपाल की आज्ञा से]
मनीष गोयल,
विशिष्ट शासन सचिव।