| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 09, गरूवार , शाके 1947- जनवरी 29, 2026 ु Magha 09, Thursday, Saka 1947- January 29, 2026 |
भाग 4 (ग)
उप-ख(cid:214)ड(II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये काननीू आदेश तथा
अधिसचनाएं
ू ।
वित्त विभाग
(कर अनभागु )
अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 22, 2026
एस.ओ.158 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की
:-
धारा 4 के परन्तुक के अनसरण में ु इस विभाग की अधिसचना संख्यांक ू प. 4(3)वित/कर/2018-125 दिनांक 06.01.2026 का हिन्दी अनवाद सर्वसाधारण ु के सचनार्थ एतद(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता है
राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
विशिष्ट शासन सचिव।
(प्राधिकत हिन्दीृ अनवादु )
''अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 06, 2026
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 2 के ख(cid:214)ड (viii-क) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इस विभाग की अधिसचना संख्यां
ू क प.4(3)वित्त/कर/2018-204 दिनांक 20.03.2018 को अतिष्ठित करते हए राज्यु सरकार, राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन स्थापित बोर्ड को इसके (cid:217)वारा मख्यु नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।
[सं. एफ. 4(3)वित/कर/2018-125]
राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
विशिष्ट शासन सचिव''।
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562 Government Central Press, Jaipur.