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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 30 January 2026

Published 30 January 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-30.5117351
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 10, शक्रवार , शाके 1947- जनवरी 30, 2026 ु Magha 10, Friday, Saka 1947- January 30, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु

अधिसचनाू

जयपरु , जनवरी 23, 2026

2013 (अन्तर्गत भमि अर्जनू , पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

की धारा 4 (1))

RajKaj Ref No.: 2009125:- राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमि अर्जनू , पर्नवासन और ु

पनव्र्यवस्थापन में उचिु त प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान

2016 के भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम

प्रावधानसार राजस्थान राज्य के खैरथल तिजारा जिले में भिवाड़ी सड़क (एस.एच.-25) पर टोल नाके की शिप्टिंग हेत टपकड़ा तहसील के मसीत गांव में नए टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना है।

उक्त परियोजना हेत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील टपकड़ा

ू , जिला-खैरथल तिजारा में निम्नानसार ु प्रभावित गांवों में भमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं. जिला तहसील गांव सक्षम प्राधिकारी एवं भमि ू अवाप्ति अधिकारी
1 खैरथल तिजारा टपकड़ा ू मसीत उपखÖड अधिकारी, टपकड़ा ू

यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू

ू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्य

ु स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरण में निम्न सची ु

अनसार प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत संबंधित ग्राम पंचायत , नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत ु

ु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड तिजारा, जिला खैरथल तिजारा को अधिकत किया जाता है।ृ

भमि अर्जनू , पनर्वा

ु सन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भमि अवाप्ति अधिकारी , उपख(cid:214)ड अधिकारी टपकड़ाू , जिला खैरथल तिजारा संबधित भमि अवाप्ति अधिकारी ू होगें। भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 30, 2026 19768 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड तिजारा, जिला खैरथल तिजारा (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु

ू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमि ू अर्जन, पर्नवासन और पर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार निय म, 2016 के प्रावधानसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार होगाः

ु -

1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु

ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाई की जावेगी

ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।

3. जन-सनवाई के दौरान आए सझावों

ु /आपत्तियों के समचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मल्यां

ू कन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछत और शन्य बना देगा।ू

ू

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 8 माह की अवधि में सम्पर्ण करवाया जाना आवष्यक है।

ू

सम्पर्क सत्रःू -

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. ख(cid:214)ड तिजारा

जिला-खैरथल तिजारा

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

मैसर्स : आर वी इन्फ्रा कं सल्टेंट, जयपरु

(श्री कमलेश कमार शर्मा

ु -सोषल एक्सपर्ट)

मोबाईल : 9799899347

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Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 30 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-30.5117351/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-30.5117351.