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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 30 January 2026

Published 30 January 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-30.5117352
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 10, शक्रवार , शाके 1947- जनवरी 30, 2026 ु Magha 10, Friday, Saka 1947- January 30, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु

अधिसचनाू

जयपरु , जनवरी 23, 2026

2013 (अन्तर्गत भमि अर्जनू , पन(cid:373)यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

की धारा 4 (1))

RajKaj Ref No.: 20090249 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमि अर्जनू , पर्नवासन और ु

पन(cid:373)यवस्थापन में उचिु त प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान

2016 के भमि अर्जनू , पनर्वासन और पन(cid:373)यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम

प्रावधानसार अधिशाषी अभियन्ता , सा.नि.वि., ख(cid:214)ड-बयाना (cid:217)वारा राजस्थान राज्य के भरतपर जिले में ु

एन.एच.-21 से उच्चैन तक नवीन अलाईमेंट पर सड़◌़क निर्माण एवं उच्चैन से गहनौली मोड़ (एन.एच.

123) सड़क पर पिचनाू , मदरियापरा और सैदपरा गांव में बाईपास निर्माण एवं सधार कार्य

ु किया जाना है।

उक्त परियोजना हेत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील उच्चैनु

, रूपवास, नदबई, जिला-भरतपुर में निम्नानसार प्रभावित गांवों में भमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं. जिला तहसील गांव अवाप्ति सक्षम प्राधिकारी एवं भमिू अधिकारी
1 भरतपरु नदबई (1) पहरसर (2) शाहपर ु (3) लाखनपरु (4) टोहिला (5) अटारी (6) बछामदी उपखÖड अधिकारी, नदबई
2 भरतपरु उच्चैन (1) बसेरी (2) अंधियारी (3) तियापÒटी (4) नगला टीकै ता (5) जगलापÒटी (6) ु गिलगिलियापÒटी (7) पिचना (8) ू बहरावली (9) मदरियापरा (10) ु ब ंशीबागरी उपखÖड अधिकारी, उच्चैन
3 भरतपरु रूपवास (1) बरिघा (2) महल (3) सैंदपरा (4) ु जिन्दपरा ु (5) खानआु उपखÖड अधिकारी, रूपवास

यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू

ू , पनर्वासन और पन(cid:373)यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पन(cid:373)यस्थापन ु

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरण में निम्न सची ुअनसार प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत संबंधित ग्राम पंचायत , नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 30, 2026 19770 पनर्वासन और पन(cid:373)यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता ु का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत ु

ु अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., ख(cid:214)ड-बयाना को अधिकत ृ किया जाता है।

रदर्शिता का अधिकार अधिनियम भमि अर्जनू , पनर्वासन और पन(cid:373)यस्थापन में उचित प्रतिकर और पा

2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भमि अवाप्ति अधिकारी , संबधित उपख(cid:214)ड अधिकारी नदबई, उच्चैन एवं रूपवास, जिला भरतपर संबधित भमि अवाप्ति अधिकारी

ू होगें।

अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., ख(cid:214)ड-बयाना (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु

ू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमि अर्जनू , पर्नवासन और पर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार होगाःु -

1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु

ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाई की जावेगी

ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिका◌ॅर्ड किया जायेगा।

3. जन-सनवाई के दौरान आए सझावों

ु /आपत्तियों के समचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछत और शन्य बना देगा।ू

ू

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पर्ण करवाया जाना आवष्यक है।

ू

सम्पर्क सत्रःू -

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., ख(cid:214)ड-बयाना

जिला-भरतपर।ु

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

मैसर्स थोट कं सल्टेंट, जयपरु

(श्री खेमचन्द कमावतु -सोषल एक्सपर्ट)

मोबाईल: 9413819676 vkj- ds- ywFkjk]

la;qDr lfpo¼iFk½ lkoZtfud fuekZ.k foHkkx jktLFkku t;iqjAराज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 30 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-30.5117352/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-30.5117352.