| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 10, शक्रवार , शाके 1947- जनवरी 30, 2026 ु Magha 10, Friday, Saka 1947- January 30, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सरक्षाु विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 12, 2026
संख्या एफ 8 (20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/Raj-kaj-19843921 :- राजस्थान एफे क्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन ् 1952) की धारा 03 व 04 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हये
ु , राजस्थान सरकार एतद् (cid:217)वारा खरीफ फसल सम्वत 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टर, जयपरु (cid:217)वारा करवाई गई नियमित गिरदावरी की प्राप्त ु में कषकोंृ की फसलों में बाढ़ से रिपोर्ट के आधार पर जयपरु जिलें की फलेराू तहसील के गांव शार्दलपराू 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण शार्दलपराू ु गांव को अभावग्रस्त घोषित करती है, एवं निदर्शे देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांव में इस अधिसचनाू के जारी होने से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे, तथा उक्त जिलें के ग्राम में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा वाले व्यक्तिगत कषकोंृ को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोम्र्स के अनसारु कषिृ आदान-अनदानु वितरण की अनमतिु दी जाती है। यह सक्षम स्तर से अनमोदितु है।
राज्यपाल की आज्ञा से,
शैफाली कशवाहाु ,
शासन उप सचिव।
19780