Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 04 February 2026

Published 04 February 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
NIL
Category
Statutory Notification
Document Type
Circulars
Subdepartment
UDA, Udaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-04.5117399
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 15, बधवार , शाके 1947- फरवरी 04, 2026 ु Magha 15, Wednesday, Saka 1947- February 04, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपरु

अधिसचनाू

जयपरु , सितम्बर 12, 2025

उदयपरु भवन विनियम, 2025

संख्या F-7 ( )B.PLAN/MISC/2025-26/ :-राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337, राजस्थान नगर सधारु अधिनियम, 1959 की धारा 104-।, जयपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 88, उदयपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 88, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, भरतपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, राजस्थान आवासन म(cid:214)डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार (cid:217)वारा मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र उदयपरु } भवन विनियम, 2025 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र उदयपरु } भवन विनियम, 2025 संबंधित निकाय (cid:217)वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उनके अधिसचितू नगरीय क्षेत्र (माउ(cid:214)ट आबू एवं जैसलमेर को छोड़कर) में प्रभावी होंगे।

इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि से संबंधित नगरीय निकाय (cid:217)वारा पर्व

ू में अधिसचितू नगरीय क्षेत्र भवन विनियम (विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर) लागू नहीं रहेंगे।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपरु मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र उदयपरु } भवन विनियम, 2025 Model Rajasthan {Urban Area udaipur} Building Regulations, 2025

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1.1 ये भवन विनियम (Building Regulations) मॉडल राजस्थान { नगरीय क्षेत्र उदयपरु } भवन विनियम, 2025 [Model Rajasthan {Urban Area udaipur} Building Regulations, 2025] कहलायेंगे।

1.2 उक्त विनियम संबंधित नगरीय निकाय (cid:217)वारा राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगें।

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इन विनियमों में जब तक विषय अथवा संदर्भ (cid:217)वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :-

2.1 'अधिनियम' (Act) से जयपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, जोधपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, उदयपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, भरतपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 राजस्थान नगर सधारु अधिनियम, 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009, राजस्थान आवासन म(cid:214)डल अधिनियम, 1970, अभिप्रेत है।

2.2 'नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय' (Urban Body/Local Body) से विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, अभिप्रेत है।

2.3 'ग्राम पंचायत' (Village Panchayat/Rural Local Body) से राजस्थान पंचायत अधिनियम संशोधन, 1994 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, अभिप्रेत है।

2.4 'सक्षम संस्था' (Competent Authority) से भवन निर्माण अनज्ञाु हेतु ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्राधिकतृ अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम (cid:217)वारा निर्दिष्ट प्राधिकतृ अधिकारी, नगर विकास न्यासों में संबंधित न्यास (cid:217)वारा निर्दिष्ट प्राधिकतृ अधिकारी, जयपरु /जोधपरु /अजमेर/कोटा/उदयपरु विकास प्राधिकरण में संबंधित विकास प्राधिकरणों (cid:217)वारा निर्दिष्ट प्राधिकतृ अधिकारी, रीको एवं आवासन म(cid:214)डल के योजना क्षेत्रों में रीको एवं आवासन म(cid:214)डल (cid:217)वारा निर्दिष्ट प्राधिकतृ अधिकारी या अन्य किसी विशिष्ट क्षेत्र हेतु राज्य सरकार (cid:217)वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा विनियम संख्या 11 के अनसारु पंजीकतृ तकनीकीविज्ञ, अभिप्रेत है। 2.5 'सक्षम अधिकारी' (Competent Officer) से विनियम-11 में वर्णित अधिकारी एवं पंजीकतृ तकनीकीविज्ञ, अभिप्रेत है।

2.6 'बड़े शहर' (Large Cities) से इन विनियमों हेतु जारी नवीनतम भारतीय जनगणना के अनसारु 1.00 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, अभिप्रेत है।

2.7 'मध्यम एवं लघु शहर' (Small and Medium Towns) से इन विनियमों हेतु विनियम 2.6 में परिभाषित बडे शहरों को छोडकर राजस्थान के अन्य सभी शहर, अभिप्रेत है।

2.8 'नगरीय क्षेत्र' (Urban Area) से राजस्थान नगर सधारु अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य सरकार (cid:217)वारा अधिसचितू नगरीय क्षेत्र,जयपरु /जोधपरु /अजमेर/कोटा/उदयपरु /बीकानेर/भरतपरु विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाला अधिसचितू क्षेत्र तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत अधिसचितू नगर पालिका क्षेत्र, अभिप्रेत है। 2.9 'योजना क्षेत्र' (Scheme Area) से नगरीय क्षेत्र की सीमा में संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत गठित नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राजस्थान आवासन म(cid:214)डल/रीको/ग्राम

पंचायत/अन्य राजकीय अथवा अ(cid:217)र्धराजकीय संस्था (cid:217)वारा प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत

प्रस्तावित/विकसित योजना क्षेत्र, अभिप्रेत है। जिसमें निम्न योजना क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-

(क) नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राजस्थान आवासन म(cid:214)डल/रीको/ग्राम पंचायत/अन्य राजकीय अथवा अ(cid:217)र्धराजकीय संस्था की स्वीकतृ योजनाऐ। (ख) राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी नियमों/ नीतियों यथा उपविभाजन नियम-1975 अथवा प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी, मख्यमंत्रीु जन आवास योजना-2015 आदि सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों / नीतियों के अन्तगर्त स्वीकतृ योजनाऐ।

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2.10 'परिसर' (Campus) :- परिसर ( आवासीय/वाणिज्यिक / संस्थागत/औ(cid:217)योगिक) से ऐसा क्षेत्र (कै म्पस प्लान) जिसमें मख्यु उपयोग/गतिविधि यथा आवासीय/ वाणिज्यिक/संस्थागत/औ(cid:217)योगिक से संबंधित (Incidental) अन्य आवश्यक उपयोग/गतिविधियां यथा आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, कार्यालय आदि भी विकसित की गई हो, अभिप्रेत है। उदाहरणार्थ – इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर (कै म्पस), विश्ववि(cid:217)यालय परिसर (कै म्पस) में प्रमखु शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय, हॉस्टल, संकाय आवास, दकाने

ु , ऑडिटोरियम एवं औ(cid:217)योगिक परिसर (कै म्पस) में मख्यु उपयोग औ(cid:217)योगिक के साथ-साथ आवासीय, कार्यालय, शैक्षणिक, दकानें

ु आदि भी स्थित हो।

2.11 'मास्टर प्लान/मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान' (Master Plan/ Master

Development Plan/Zonal Development Plan) से राजस्थान नगर सधारु अधिनियम, 1959, जयपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, उदयपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, भरतपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 और यथास्थिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के अनसारु किसी नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी प्रारूप योजना को सम्मिलित करते हएु कोई मास्टर प्लान या मास्टर डवलपमेंट प्लान या जोनल डवलपमेंट प्लान, जैसा भी लागू हो, अभिप्रेत है। 2.12 'भू-उपयोग निर्धारण एवं नियंत्रण गाईडलाईन्स (Land Use Determination Control Guidelines)' से शहरों/कस्बों की मास्टर विकास योजना में सम्मिलित अथवा राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations), अभिप्रेत है।

2.13 'नेशनल बिल्डिंग कोड' (National Building Code) से भारतीय मानक ब्यरोू , नई दिल्ली (cid:217)वारा प्रकाशित नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रचलित संस्करण, अभिप्रेत है।

2.14 'भवन' (Building) से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी सामग्री से निर्मित कोई संरचना जिसमें नींव, प्लिन्थ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियाँ, स्थित चबतरे

ू , बरामदे, बालकॉनियाँ, कार्निसें या बहिर्गत (Outer) भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त कोई वस्तु या किसी भमिू की चारदीवारी करती हईु या चारदीवारी करने के लिए आशयित कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊँ चाई की सीमा दीवार को छोड़कर), चिह्न या बा(cid:305) अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है, (किन्तु इसमें कोई अस्थायी निर्माण यथा तम्बू शामियाना या तिरपाल-आश्रय सम्मिलित नहीं है) अभिप्रेत है। 2.15 'भवन निर्माण' (Building Construction) से नये भवन का निर्माण, निर्मित भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, निर्मित भवन को आंशिक या पर्ण

आपदा से आंशिक या पर्ण

ू रूप से क्षतिग्रस्त भवन का आंशिक या पर्ण

ू रूप से ध्वस्त किया जाकर पर्ननिर्माणु , दर्घटनाु या प्राकतिकृ ू रूप से निर्माण कराना, अभिप्रेत है।

2.16 'भख(cid:214)डधारीू ' (Land/Plot Owner/Holder) से भख(cid:214)डू का विधिसम्मत मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों का समहू , प्राईवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, एचयएफू एवं पार्टनरशिप फर्म, प्रोपराइटर फर्म अभिप्रेत है।

2.17 'आवासीय भवन' (Residential Building) से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग अनसचीु ू -1 के क्रं . सं. 1 में वर्णित आवासीय गतिविधियों से जो मख्यु रूप से आवासन के लिये काम आता हो या अधिकल्पित हो, अभिप्रेत है।

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2.18 'निवास इकाई' (Dwelling Unit) से भवन या उसका भाग जिसमें न्यनतमू एक वास योग्य कमरा, रसोई, शौचालय, हो जो पर्णतःू / मख्यतःु निवास प्रयोजन के लिए अधिकल्पित हो या उपयोग में लिया जाता हो, अभिप्रेत है।

2.19 'स्वतंत्र आवास' (Independent Residence) से ऐसा आवासीय भवन जिसमें अधिकतम 04 निवास इकाईयाँ प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।

2.20 'बहु निवास इकाई' (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधिक एवं 750 व.मी. तक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू पर प्रस्तावित/निर्मित ऐसा आवासीय भवन जिसमें अधिकतम 08 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।

2.21 'फ्लै(cid:210)स' (Flats) 750 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल एवं 5000 मी. से कम क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू पर प्रस्तावित/निर्मित ऐसा आवासीय भवन जिसमें 04 से अधिक निवास इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।

ु यथा पार्क , सामदायिकु सविधाु आदि स्थित हों 2.22 'ग्रपु हाउसिंग' (Group Housing) से 5000 व.मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू पर जिसमें 04 से अधिक स्वतंत्र आवासों / बहनिवासु इकाईयों/फ्ले(cid:210)स के समहोंू का ऐसा आवासीय परिसर, जिसमें कि आवास सविधाु के साथ-साथ अन्य आवश्यक सविधाऐं एवं परिसर की सरक्षाु की दृष्टि से भख(cid:214)डू के चारों ओर बाउ(cid:214)ड्री वॉल (Gated Community) प्रस्तावित/निर्मित हो, अभिप्रेत है।

2.23 'स्टडियोु अपाटर्मेंट' (Studio Apartment) से 750 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित ऐसा भवन जिसमें सभी निवास इकाईयों में एक शयनकक्ष, कॉमन हॉल, रसोई एवं शौचालय हो, अभिप्रेत है।

2.24 'फार्म हाउस' (Farm House) / पर्यावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) से नगरीय क्षेत्र सीमा में ऐसा भख(cid:214)डू जो कि विनियम-4.3.7 के अनसारु मख्यु रूप से कषिृ /बागवानी के उपयोग के साथ-साथ आंशिक भाग पर आवासीय भवन हेतु भी निर्मित / प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है। 2.25 'हॉस्टल' (Hostel) से ऐसे भवन अभिप्रेत है, जिसका उपयोग भवन स्वामी के स्वंय के निवास के अतिरिक्त अथवा सम्पर्ण

ू रूप से, 10 व अधिक छात्रों / वेतन भोगी कर्मचारियों के अस्थाई निवास हेतु निर्मित किया जाना अथवा उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो।

2.26 'रिटायर्मेन्ट हॉम्स' (Retirement Homes) से ऐसे भवन अभिप्रेत है, जिसका उपयोग 60 वर्ष से अधिक

ू -1 के क्रं म. आयु के व्यक्तियों के निवास हेतु निर्मित किया जाना अथवा उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो। 2.27 'अर्कोडेबल हाउसेजे' (Affordable Houses) ऐसे भवन जो कि राज्य सरकार (cid:217)वारा मख्यमंत्रीु जन आवास योजना/अर्कोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्र्तगत निर्धारित मानद(cid:214)डों के अनसारु हो। 2.28 'वाणिज्यिक भवन' (Commercial Building) से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग अनसचीु सं. 2 में वर्णित वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया गया हो अथवा किया जाना प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।

2.29 'मल्टीप्लेक्स' (Multiplex) से ऐसा भवन जिसमें एक या एक से अधिक सिनेमा, थियेटर, सभा स्थल के साथ मनोरंजन, रेस्टोरेंट एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ जैसे- शौरूम, रिटेल शॉप्स प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।

2.30 'रूफ टॉप रेस्टोरेंट' (Roof Top Restaurant) से ऐसा रेस्टोरेंट जो भवन की सबसे ऊपरी छत

(Uppermost floor) पर विनियिम-4.4.10 के अनसारु प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।

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2.31 'होटल' (Hotel) से भोजन सहित या रहित, अस्थाई तौर पर ठहराने के काम में आने वाला न्यनतमू 10 कमरों का भवन जिसके भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 500 व.मी. हो, अभिप्रेत है। 2.32 'रिसोर्ट (Resort)/रिसोर्ट हाउसिंग (Resort Housing)/ हैल्थ रिसोर्ट (Health Resort)/ स्पोर्टस रिसोट (Sports Resort)' से ऐसा भवन, जिसमें पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था यथा कोटेजेस / कमरें / टेन्ट के

ु हो, अभिप्रेत साथ-साथ खानपान, आमोद प्रमोद, खेल-कदू , मनोरंजन, योगा /मेडिटेशन आदि की सविधाएं है।

2.33 'मोटल' (Motel) से ऐसा भवन जिसमें यात्रा करने वालों के लिए ठहरने, वाहन पार्कि ग एवं वाहन रिपेयरिंग, रिटेल शॉपिंग एवं खानपान की सविधाऐं

ु हो, अभिप्रेत है।

2.34 'गेस्ट हाउस' (Guest House) पर्यटकों/व्यक्तियों के भोजन सहित या रहित अस्थाई तौर पर ठहराने के लिए काम में आने वाला भवन, अभिप्रेत है।

ू -1 के क्रं . सं. 4 में वर्णित 2.35 'संस्थागत भवन' (Institutional Building) से ऐसा भवन जो कि अनसचीु सांस्थानिक गतिविधियों हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है। 2.36 'कोचिंग सेंटर' (Coaching Centre/Institute) से एक ऐसा कें द्र, जो किसी व्यक्ति / संस्था (cid:217)वारा स्थापित, चलाया या संचालित किया जाता है, जिसका मख्यु उ(cid:217)देश्य 50 से अधिक छात्रों को किसी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, या वि(cid:217)यालय, कॉलेज, और विश्ववि(cid:217)यालय स्तर के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना अभिप्रेत है।

2.37 'औ(cid:217)योगिक भवन' (Industrial Building) से कोई भवन या किसी भवन की संरचना का भाग ू -1 के क्रं म. सं. 5 पर उल्लेखित भवनों की प्रकतिृ के अनसारु प्रस्तावित / निर्मित भवन) जिसमें (अनसचीु किसी भी प्रकार की सामग्री बनाई, संयोजित या प्रसंस्कतृ की जाती हो, अभिप्रेत है। 2.38 'मिश्रित उपयोग' (Mixed Use) से ऐसा भवन/भख(cid:214)डू अथवा भवन परिसर जिसमें आवासीय, वणिज्यिक, पर्यटन इकाइ व संस्थागत उपयोग साथ अथवा पथकृ -पथकृ मंजिलों पर निर्मित / प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।

ू जो भू-ख(cid:214)ड की सीमा रेखाओं से भू-ख(cid:214)ड के अन्दर 2.39 'सैटबैक' (Setback) से उन न्यनतमू दरियां विधिपर्वकू किसी भवन की कर्सीु का निर्माण किया जा सकता है, अभिप्रेत है। (i) सामने के सैटबेक – किसी भू-ख(cid:214)ड के सामने स्थित सबसे चौडी सड़क की तरफ लगने वाली सीमा से भवन रेखा की दरीू अभिप्रेत है। (ii) पाश्र्व सैटबेक – किसी भू-ख(cid:214)ड के पाश्र्व सीमा से भवन रेखा की दरीू अभिप्रेत है। (iii) पीछे के सैटबेक – किसी भू-ख(cid:214)ड के पीछे की सीमा से भवन रेखा की दरीू अभिप्रेत है। 2.40 'भवन रेखा' (Building Line) से वह रेखा जहां तक भवन कर्सीु का विधि पर्वकू विस्तार हो सकता है, अभिप्रेत है।

2.41 'सकल निर्मित क्षेत्र' (Gross Builtup Area) से किसी भी भवन की समस्त मंजिलों पर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का कलु योग, अभिप्रेत है। 2.42 'गणना योग्य निर्मित क्षेत्र' (Net Builtup Area) से विनियम संख्या-4.14 (viii) के अनसारु सकल निर्मित क्षेत्र में से अनज्ञेयु छटू के पश्चात ् प्राप्त निर्मित क्षेत्र अभिप्रेत है। 2.43 'बी.ए.आर.' (Builtup Area Ratio) से सभी मंजिलों के विनियम संख्या-4.14 (viii) के अनसारु गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल को भख(cid:214)डू के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त भागफल, अभिप्रेत है।

1015 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

2.44 'भू-आच्छादन' (Ground Coverage) से विनियम संख्या - 4.13 के अनसारु भमिू का आच्छादित क्षेत्र जो कर्सीु तल के एवं यदि भवन स्टिल्ट अथवा पोडियम पर निर्मित / प्रस्तावित है तो ठीक उसके ऊपर भवन (cid:217)वारा आच्छादित तल क्षेत्र, अभिप्रेत है।

2.45 'भवन की ऊँ चाई' (Building Height) का निर्धारण प्लिंथ की ऊँ चाई (अधिकतम 1.2 मीटर) अथवा स्टिल्ट प्रस्तावित होने पर स्टिल्ट की छत (अधिकतम 3.5 मीटर) से भवन की अंतिम छत (टेरेस) (सर्विस फ्लोर, मध्यवर्ती तलों पर पार्किं ग फ्लोर सहित) तक की ऊँ चाई से, अभिप्रेत है।

2.46 'बहमंजिलाु भवन' (Multistorey Building) ऐसा भवन जिसकी अधिकतम ऊँ चाई 15 मी. (सर्विस फ्लोर, मध्यवर्ती तलों पर पार्किं ग फ्लोर सहित) से अधिक हो, अभिप्रेत है। अधिकतम 1.2 मीटर प्लिंथ एवं अधिकतम 3.5 मीटर स्टिल्ट की ऊँ चाई की गणना भवन की कलु ऊँ चाई में सम्मिलित नहीं होगी। 2.47 'रोड लेवल' (Road Level) से भख(cid:214)डू के सामने की मख्यु सड़क के मध्य की ऊं चाई का लेवल अभिप्रेत है जिस पर भख(cid:214)डू स्थित है, यदि भख(cid:214)डू के सामने की सड़क ढलान में है तो भख(cid:214)डू के सामने स्थित रोड का उच्चतम लेवल, अभिप्रेत है।

2.48 'सड़क की चौड़ाई' (Road Width/Road Right of Way) से भख(cid:214)डू के सामने स्थित वि(cid:217)यमान सड़क की लंबाई में एक छोर से दसरे

ू छोर तक की औसत चौड़ाई अथवा मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/अन्य स्वीकतृ प्लान में प्रस्तावित मार्गाधिकार, अभिप्रेत है। 2.49 'भमिू स्तर' (Ground Level) से भख(cid:214)डू या स्थल का औसत तल, अभिप्रेत है। 2.50 'कर्सीु ' (Plinth) से भू-तल फर्श के धरातल और भख(cid:214)डू के सामने के मख्यु सडक के तल के बीच की संरचना का भाग, अभिप्रेत है।

2.51 'कर्सीु क्षेत्र' (Plinth Area) से भवन के बेसमेन्ट की छत या भू–मंजिल के फर्श के स्तर पर निर्मित आच्छादित क्षेत्र, अभिप्रेत है।

2.52 'बेसमेन्ट' (Basement) से भवन का ऐसा भाग जिसे पर्णतःू या आंशिक रूप से भू-सतह के नीचे निर्मित किया गया हो, अभिप्रेत है।

2.53 'मंजिल' (Storey) से किसी भवन का वह भाग जो किसी फर्श की सतह और उसके ठीक ऊपर के फर्श की सतह के मध्य स्थित है अथवा जहां उसके ऊपर कोई फर्श नहीं, वहां किसी फर्श तथा ठीक उसके ऊपर की छत के मध्य का स्थान, अभिप्रेत है।

2.54 'मैजनाईन फ्लोर' (Mezzanine Floor) से भतलू अथवा किसी भी तल एवं इससे ऊपर की किन्हीं दो तलों के बीच एक मध्यवर्ती मंजिल जो कि भमिू तल से ऊपर हो एवं जिसका प्रवेश के वल निचली मंजिल से हो तथा जिसका फर्श क्षेत्र संबंधित कमरे के क्षेत्रफल का एक तिहाई से अधिक न हो एवं स्पष्ट ऊँ चाई 2.4 मी. से कम न हो, अभिप्रेत है।

2.55 'सर्विस फ्लोर' (Service Floor) से किसी बहमंजिलाु भवन में स्थित किन्ही दो मंजिलों के बीच अधिकतम 2.4 मीटर ऊँ ची मंजिल / फ्लोर जो कि के वल भवन से संबंधित पाइप, सर्विस डक्ट, रख-रखाव कार्यालय अथवा भवन के उपयोग संबंधित सविधाओं

ु के भ(cid:214)डारण इत्यादि के उपयोग में लिया जाये, अभिप्रेत है।

2.56 'स्टिल्ट फ्लोर' (Stilt Floor) से खम्बों पर बना हआु एवं खलाु भू-तल जो कि मख्यु रूप से पार्किं ग प्रयोजन हेतु निर्मित / प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है। 2.57 'पार्कि ग फ्लोर' (Parking Floor) से भवन में के वल पार्कि ग उपयोग हेतु प्रस्तावित बेंसमेंट, भतलू स्टील्ट या भवन के अन्य किसी भी तल से है जिसमें न्यनतमू 70 प्रतिशत क्षेत्र के वल पार्कि ग, सीढियाँ,Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1016 लिफ्ट व सर्क लेशनु आदि हेतु एवं अधिकतम 30 प्रतिशत क्षेत्र विनियमों में अनज्ञेयु भवन की सविर्सेज, सविधाओं

ु व भतलू स्टील्ट पर अनज्ञेयु अन्य गतिविधियों के लिए दिया गया हो, अभिप्रेत है।

2.58 'पार्किं ग स्थल / क्षेत्र' (Parking Site/Area) से वाहनों को पार्क करने के लिये पर्याप्त आकार का स्थल/क्षेत्र जो किसी गली या रास्ते/रैम्प से जोड़ने वाले वाहन मार्ग सहित अहातायक्तु / अहातारहित कोई क्षेत्र चाहे वह आच्छादित हो अथवा खलाु हो, अभिप्रेत है। 2.59 'समतल्यु कार इकाई' (Equivelant Car Unit)' से एक कार या तीन स्कटरू के बराबर, अभिप्रेत है। 2.60 'मेके निकल पार्किं ग' (Mechanical Parking) से वाहनों की रोबोटिक अथवा यांत्रिक संरचना (cid:217)वारा संचालित कार के ऊपर कार पार्किं ग, अभिप्रेत है।

2.61 'वास योग्य कमरा' (Habitable Room) से ऐसा कमरा जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों (cid:217)वारा अध्ययन, रहवास, सोने या खाने के प्रयोजनार्थ अधिवास में लिया हआु हो या अधिवास हेतु परिकल्पित हो किन्तु इसमें स्नानघर, शौचालय, लॉन्ड्री, भोजन सेवा, भ(cid:214)डारण, गेलेरी, रसोई, जिनका ज्यादातर समय उपयोग नहीं किया जाता है सम्मिलित नहीं होंगे, अभिप्रेत है।

2.62 'शौचालय' (Toilet) से ऐसा स्थान, जो कि मल या मत्रू त्यागने के लिए या दोनों के लिए हो, उसमें मनष्यमलु के लिये संयोजिकतृ पात्र यदि कोई हो, के साथ की संरचना, अभिप्रेत है। 2.63 'खलाु स्थान' (Open to Sky) से भख(cid:214)डू का वह भाग जो आकाश की ओर खलाु हो या पारदर्शी अथवा अर्धपारदर्शी मटिरियल से ढका हो, अभिप्रेत है।

2.64 'ऐट्रियम' (Atrium) से किसी भी प्रकार के भू-उपयोग के भख(cid:214)डू पर किसी भी तल पर प्रस्तावित निर्माण जिसमें एक के न्द्रीय कक्ष जिसकी ऊँ चाई 10 मीटर या उससे अधिक हो एवं उक्त क्षेत्र को स्काई लाईट / ट्रस्स अथवा डोम (अस्थाई स्ट्रकचर) से ढका गया हो, अभिप्रेत है।

2.65 'छज्जा' (Projection/Chajja) से सामान्यतया बाहरी दीवारों पर खलने

ु वाले स्थानों के ऊपर धपू तथा वर्षा से बचाव के प्रयोजनार्थ बनाये जाने वाली ढलवा अथवा क्षैतिज संरचना, अभिप्रेत है।

2.66 'प्रोजेक्शन' (Projection) से किसी भी भवन से बाहर निकली हईु कोई संरचना, (जो किसी भी सामग्री की हो) अभिप्रेत है।

2.67 'बालकनी' (Balcony) से आने जाने या बाहर बैठने के स्थान के रूप में काम आने वाला रेलिंग सहित क्षैतिज आगे निकला भाग जो कि न्यनतमू एक ओर से खलीु हो, अभिप्रेत है। 2.68 'डबल हाईट टैरेस' (Double Height Terrace) से बहमंजिलाु आवासीय भवनों में आवासीय इकाई के किसी भी कमरे के बाहर स्थित ऐसा खलाु क्षेत्र जो कि न्यनतमू 5.5 मीटर की ऊँ चाई (डबल हाईट) का हो अभिप्रेत है।

2.69 'बरामदा' (Verandah) से ऐसा आच्छादित क्षेत्र जिसका कम से कम एक पाश्र्व बाहर की ओर खलाु हो व ऊपर की मंजिलों में खले

ु पाश्र्व की ओर अधिकतम 1 मीटर ऊं चाई की पैरापेट खड़ी की गई हो, अभिप्रेत है।

2.70 'पैरापेट' (Parapet Wall) से रेलिंग सहित या रहित छत या फर्श के सिरे के साथ-साथ निर्मित नीची दीवार जो 1.5 मीटर से अधिक तथा 0.75 मी. से कम ऊं चाई की नहीं हो, अभिप्रेत है।

2.71 'पाटीशन वाल' (Partition Wall) से भार सहन न करने वाली आन्तरिक दीवार, ऊं चाई में एक मंजिल या उसका भाग, अभिप्रेत है।

2.72 'पोर्च' (Porch/Portico) से भवन के प्रवेश (cid:217)वार पर पैदल या वाहनों के लिये के न्टीलिवर / खम्बों पर निर्मित संरचना, अभिप्रेत है।

1017 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

2.73 'ग्रीन एरिया / हरित क्षेत्र' (Green Area) से ऐसा क्षेत्र जिसे हरियाली यथा ग्रास, पेड-पौधे, वक्षारोपणृ , आदि हेतु उपयोग में लिया गया हो, अभिप्रेत है। 2.74 'हैजार्डस भवन' (Hazardous Building) से कोई ऐसा भवन या किसी भवन का कोई भाग जो अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों या उत्पादकों के जो अत्यधिक तेजी से जल उठने वाले अथवा जो विषैला धंआु या विस्फोटक उत्पन्न करने वाले हो अथवा ऐसे भ(cid:214)डारण उठाई, धराई, निर्माण या प्रसंस्करण के लिये जिसमें बहतु अधिक संक्षारक, विषैला या हानिकारक क्षार, अम्ल या कोई ऐसा अन्य द्रव्य अथवा रसायन काम आता हो जो ज्वाला, धंआु और विस्फोट उत्पन्न कर सकते हो, विषैला प्रदाहजनक या संक्षारण गैस उत्पन्न कर सकते हो, अथवा ऐसी सामग्री जिसके भ(cid:214)डारण उठाई, धराई या प्रसंस्करण से धलू का विस्फोटक मिश्रण उत्पन्न होता हो या पदार्थ को स्वतः ज्वलनशील सक्ष्मू अंशों में विभाजित करता हो, के भ(cid:214)डारण, उठाई, धराई, निर्माण या प्रसंस्करण के लिये उपयोग में लिया जाता हो, अभिप्रेत है।

2.75 'अग्निशमन अधिकारी' (Fire Officer) से संबंधित नगरीय निकाय (cid:217)वारा प्राधिकतृ अग्निशमन अधिकारी, अभिप्रेत है।

2.76 'शरण क्षेत्र' (Refuge area) से भवन के अन्दर ऐसा क्षेत्र जो कि फायर और स्मॉक से सरक्षाु हेतु निकास के समय अस्थायी रूप से Staging Area (मचान क्षेत्र) के रूप में उपयोग में आता हो, अभिप्रेत है।

2.77 'फायर टॉवर' (Fire Tower) से आग प्रतिरोधक हेतु ऐसा परिवतृ (Enclosed) क्षेत्र जो कि सीधा निकास से जडाु हो व भवन की संरचना से पथकृ हो जिसमें संरक्षित लॉबी, सीढी और फायरमैन की लिफ्ट सम्मिलित हो, अभिप्रेत है।

2.78 'ग्रीन बिल्डिंग्स' (Green Buildings) से ऐसा भवन जिसका निर्माण पर्ण

ू कर लिया गया हो तथा लीडरशिप इन एनर्जी ए(cid:214)ड एन्वायरमेन्टल डिजाईन LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM/EDGE के प्रावधानों के लिये प्रश्नगत भवन की अनशंषाु की गई हो अथवा ऐसी समतल्यु संस्थाएं/तकनीकी विशेषज्ञ जिनकों ग्रीन बिल्डिंग के प्रमाणिकरण हेतु अधिकतृ किया गया हों (cid:217)वारा प्लेटिनम / गोल्ड/सिल्वर रेटिंग दी गई हो, अभिप्रेत है।

2.79 'टी.डी.आर' (Transferable Development Right) से ऐसा अधिकार पत्र जो कि टी.डी आर पॉलिसी / नियमों के अंतर्गत सम्बन्धित निकाय (cid:217)वारा जारी किया गया हो, अभिप्रेत है।

2.80 'पर्णताू प्रमाण-पत्र' (Completion Certificate) से अभिप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है, जो विनियम संख्या 15 के प्रावधानों की पालना पर्ण

ू करने पर सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा जारी किया जावे।

2.81 'अधिवास प्रमाण-पत्र' (Occupancy Certificate) से अभिप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है जो विनियम संख्या-15 की पालना पर्ण

ू करने पर सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा जारी किया जाये।

ू ' (Annexure) से इन विनियमों के साथ संलग्न अनसचीु ू , अभिप्रेत है।

2.82 'अनसचीु नोट :-

(i) वे शब्द और अभिव्यक्तियों जो इन विनियमों में लिखी गई हैं किन्तु इनमें परिभाषित नहीं की गई हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि उनके लिए अधिनियम में निर्धारित किया गया है।

(ii) अन्य परिभाषायें जो यहां उल्लेखित नहीं है उनका वही अर्थ होगा जैसा उनके लिये राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) में निर्धारित किया गया है।

3. नगरीय क्षेत्र (Urban Area) में भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु मापद(cid:214)डHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1018

क्ष ेत्र एस-1 (Area S-1) नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों का आबादी क्षेत्र जो ग्राम पंचायत Ùवारा प्रबन्धित है।
क्ष ेत्र एस-2 (Area S-2) नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चार दीवारी क्षेत्र ।
क्ष ेत्र एस-3 (Area S-3) नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित चार दीवारी क्षेत्र को छोडकर अन्य गैर योजनागत सघन आबादी क्षेत्र अथवा नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने से पर्व ग्राम पंचायत के अधीन रहा सघन आबादी ू क्षेत्र।
क्ष ेत्र एस-4 (Area S-4) इन विनियमों के प्रभाव में आने से पर्व योजना ू के स्वीकतृ क्षेत्र ।
क्ष ेत्र एस-5 (Area S-5) विशिष्ट क्षेत्र/सड़के यथा सरक्षा की दृष्टि से महत्वपर्ण स्थान व ु निषेध क्षेत्र, परातात्विक महत्व के संरक्षित स्थल , पर्यटन की दृष्टि ु , से महत्वपर्ण स्थल , झील संरक्षित क्षेत्र, अधिसचित अभ्यारÖय क्षेत्र ू ू ह ैरिटेज स्थल के आस-पास एवं पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आदि संरक्षित क्षेत्र।
क्ष ेत्र एस-6 (Area S-6) एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 एवं एस-5 को छोडकर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र।

उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु मापद(cid:214)ड :- 3.1 एस-1 क्षेत्रों में भवन विनियम 3.3 (2) के अनसारु मापद(cid:214)ड निर्धारित करते हएु भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जा सकें गी। 3.2 एस-2 क्षेत्रों अर्थात ् चार दीवारी क्षेत्र हेतु संबंधित स्थानीय निकाय (cid:217)वारा यदि पथकृ से कोई मापद(cid:214)ड निर्धारित कर स्वीकतृ किये हये

ु हो तो तदानसारु मापद(cid:214)ड रखते हएु भवन निर्माण स्वीकृ ति दी जा सकें गी। चार दीवारी क्षेत्र हेतु स्थानीय निकाय (cid:217)वारा पथकृ से मापद(cid:214)ड निर्धारित करते हएु राज्य सरकार की स्वीकतिृ से लागू किये जा सकें गे। चार दीवारी क्षेत्र हेतु पथकृ से मापद(cid:214)ड निर्धारित नहीं किये जाने की अवस्था में भवन विनियम 3.3 (2) के अनसारु मापद(cid:214)ड निर्धारित करते हएु भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जा सकें गी। 3.3 एस-3 क्षेत्रों (सघन आबादी क्षेत्र) में भवन निर्माण हेतु मानद(cid:214)ड :- 1. परम्परागत रूप से विकसित गैर नियोजित क्षेत्र, सघन आबादी क्षेत्रों, कच्ची बस्ती क्षेत्रों का निर्धारण हेतु संबंधित स्थानीय निकाय (cid:217)वारा सर्वे किया जायेगा तथा ऐसे गैर नियोजित क्षेत्र जिनमें

ू अथवा इन भवन विनियमों के लागू होने से पर्व

ू 90 प्रतिशत नगर पालिका अधिनियम लागू होने से पर्व से अधिक क्षेत्र में परम्परागत रूप से सघन आबादी विकसित हईु हो, की सचीू उनकी सीमाओं का निर्धारण करते हएु , तैयार की जावेगी तथा उक्त सचीू को संबंधित निकाय की म(cid:214)डल/बोर्ड बैठक में अनमोदितु करवाया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। इसकी प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जावेगी। उक्त कार्यवाही इन भवन विनियमों के प्रभाव में आने के तरंतु पश्चात संबंधित स्थानीय निकाय (cid:217)वारा की जावेगी। यदि इन विनियमों के प्रभाव में आने से पर्व

ू किसी निकाय (cid:217)वारा संघन आबादी क्षेत्र निर्धारित हो तो उसे इन विनियमों के तहत संघन आबादी क्षेत्र माना जावेगा।

1019 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

इस प्रकार निर्धारित सघन आबादी क्षेत्रों हेतु सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा मौके की स्थिति अनसारु भवन मानद(cid:214)ड व भवन रेखा निर्धारित करते हएु भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जा सकें गी। स्वीकतृ योजनाओं के क्षेत्र को इन विनियम के अन्तर्गत सघन आबादी क्षेत्र नहीं माना जावेगा।

2. उक्त क्षेत्रों में मौजदाु भवन रेखा व क्षेत्र के आस-पास के स्वरूप, भवन रेखा सैटबेक इत्यादि को ध्यान में रखते हएु सैटबेक व ग्राउ(cid:214)ड कवरेज का निर्धारण सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा किया जा सके गा अर्थात ् आस-पास के क्षेत्र में यदि शन्यू सैटबेक पर निर्माण हो तो शन्यू सैटबेक रखते हएु शत प्रतिशत ग्राउ(cid:214)ड कवरेज रखते हएु सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा भवन निर्माण स्वीकतिृ निम्नानसारु प्रावधान रखते हएु दी जा सके गीः-

सामने स्थित सडक की चौडाई अधिकतम उँ चाई एवं मंजिल
9 मीटर तक +2 मंजिल) 10 मीटर (भतलू
9 मीटर से अधिक +3 मंजिल) 12.5 मीटर (भतलू

(i) प्लिंथ (अधिकतम ऊँ चाई 1.2 मी.) तथा स्टील्ट फ्लोर के वल पार्किं ग हेतु प्रस्तावित करने पर स्टील्ट फ्लोर (अधिकतम ऊँ चाई 3.5 मी.) उक्त ऊँ चाई में शामिल नहीं होगी एवं स्टिल्ट के ऊपर के तल को भू–तल माना जावेगा। (ii) 9 मीटर व उससे अधिक चौडी सडको पर के वल भतलू पर व्यवसायिक गतिविधियाँ अनज्ञेयु होगी एवं ऊपर की मंजिलों पर के वल आवासीय / संस्थागत उपयोग हेतु ही निर्माण की स्वीकतिृ दी जा सके गी।

(iii) भवन निर्माण हेतु इन विनियमों के अनसारु पार्किं ग उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो तो संबंधित निकाय (cid:217)वारा बड़े शहरों में 2 लाख रूपये प्रति ईसीयू एवं मध्यम एव लघु शहरों में 1 लाख रूपये प्रति ईसीयू शल्कु वसलू किया जावेगा। जिसका उपयोग संबंधित निकाय (cid:217)वारा सार्वजनिक पार्किं ग विकास हेतु किया जावेगा। (iv) ऐसी किसी वाणिज्यिक अथवा औ(cid:217)योगिक गतिविधि यथा थोक व्यापार, गोदाम, ज्वलनशील पदार्थ भ(cid:214)डारण आदि हेतु स्वीकतिृ नहीं दी जा सके गी, जिनके कारण भारी वाहनों का आवागमन होता हो या ध्वनि प्रदषणू या यातायात प्रभावित होने की संभावना होती हो अथवा क्षेत्र के निवासियों की सरक्षाु को खतरा उत्पन्न होता हो।

(v) उपरोक्त तालिका में उल्लेखित ऊँ चाई / मंजिलों से अधिक ऊँ चाई / मंजिल प्रस्तावित होने पर अथवा सम्पर्ण

ू भवन वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रस्तावित किये जाने पर विनियम-3.6 के अनसारु एस-6 क्षेत्र हेतु प्रस्तावित सैटबेक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन एवं अन्य समस्त प्रावधान यथा पार्किं ग आदि रखते हएु भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जा सकती है। (vi) एस-3 क्षेत्रों में यदि किसी सडक के मार्गाधिकार में व(िcid:217)धृ किया जाना प्रस्तावित है तथा

वि(cid:217)यमान निर्माण को पर्णतःू ध्वस्त किया जाकर इन विनियमों के तहत नया भवन प्रस्तावित किया जाने पर प्रस्तावित सडक मार्गाधिकार हेतु सड़क के न्द्र से तदानसारु भमिू सर्मपण किये जाने के पश्चात भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जा सके गी। अन्यथा वि(cid:217)यमान भवन रेखा के अनरूपु निर्माण स्वीकतिृ दी जा सके गी।

3.4 एस-4 क्षेत्र (पर्व

ू स्वीकतृ योजना क्षेत्रो) में भवन निर्माण हेतु मानद(cid:214)ड :-

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1020

1. पर्व

ू स्वीकतृ योजना के रिक्त भख(cid:214)डू /निर्मित भवन को ध्वस्त कर नवीन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर :-

(i) इन भवन विनियम के जारी होने से पर्व

ू स्वीकतृ योजनाओं के भख(cid:214)डोंू पर वतर्मान में भवन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर योजना मानचित्र / भख(cid:214)डू के स्थल मानचित्र में दर्शित सैटबैक तदानसारु ही रखे जाने अनिर्वाय होगे।

(ii) भख(cid:214)डू के स्थल मानचित्र में अंकित एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर/बी. ए.आर माना जाकर अतिरिक्त प्रस्तावित बी.ए.आर. पर नियमानसारु बेटरमेंट लेवी देय होगी। (iii) भू-आच्छादन, ऊँ चाई एवं अन्य समस्त तकनीकी मापद(cid:214)ड इन विनियम के अनसारु रखे जाने होंगे।

2. पर्व

ू में जारी एकल प(cid:210)टे के रिक्त भूख(cid:214)ड/निर्मित भवन को ध्वस्त कर नवीन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर :-

(i) इन भवन विनियम के जारी होने से पर्व

ू स्वीकतृ एकल प(cid:210)टे के भख(cid:214)डोंू पर वतर्मान में भवन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर एकल भख(cid:214)डू के स्थल मानचित्र में सड़क की ओर दर्शित सैटबैक को यथावत रखते हऐु अन्य सैटबैक इन विनियमों के अनसारु रखे जा सकें गे। (ii) भख(cid:214)डू के स्थल मानचित्र में अंकित एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर/बी. ए.आर माना जाकर अतिरिक्त प्रस्तावित बी.ए.आर. पर नियमानसारु बेटरमेंट लेवी देय होगी। (iii) भू-आच्छादन, ऊँ चाई एवं अन्य समस्त तकनीकी मापद(cid:214)ड इन विनियम के अनसारु रखे जाने होंगे।

3. पर्व

ू स्वीकतृ व्यावसायिक योजना जिनमें टाईप डिजाईन निर्धारित हो :-

जिन व्यावसायिक योजनाओं में टाईप डिजाईन निर्धारित है, उनमें टाईप डिजाईन के आधार पर ही निर्माण स्वीकतिृ दी जावेगी। यदि ऐसी परानीु योजनाओं में वतर्मान परीपेक्ष्य में नवीन निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसी योजनाओं का पर्नविकासु प्लान (Re-development Plan) तैयार किया जाकर

ृ जारी की जानी होगी। एकल रूप में टाईप डिजाईन से ही तदानसारु नवीन भवन निर्माण स्वीकतियां भिन्न स्वीकतिृ नहीं दी जायेगी।

4. पर्व

ू में नीलामी (cid:217)वारा विक्रय किये गये भख(cid:214)डोंू पर वतर्मान में भवन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर :-

(i) नीलामी का भख(cid:214)डू किसी योजना का भाग होने पर योजना/भख(cid:214)डू के स्थल मानचित्र में दर्शित सैटबैक तदानसारु ही रखे जाने अनिर्वाय होगे। (ii) नीलामी (cid:217)वारा विक्रय किये गये एकल भख(cid:214)डोंू पर सामने का सैटबैक नीलामी के समय प्रस्तावित अनसारु एवं अन्य ओर के सैटबैक इन विनियमों के अनसारु रखे जाने होंगे। (iii) नीलामी में देय एफ.ए.आर/बी.ए.आर से अधिक इन विनियम के अनसारु एफ.ए. आर/बी.ए.आर प्रस्तावित किये जाने पर बेटरमेंट लेवी देय होगी।

(iv) भू-आच्छादन, ऊँ चाई आदि इन विनयम के अनसारु रखे जाने होंगे। (v) यदि किसी भख(cid:214)डू पर नीलामी की शर्तों में जिन मापद(cid:214)डों का उल्लेख नहीं किया गया हो उन्हे इन विनियम के अनसारु रखे जाने होंगे। 5. पर्व

ू स्वीकतृ विशिष्ट योजनाओं के रिक्त भख(cid:214)डू /निर्मित भवन को ध्वस्त कर नवीन निर्माण / संशोधन / विस्तार प्रस्तावित किये जाने पर :-

1021 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

पर्व

ू स्वीकतृ विशिष्ट योजनाऐं जैसे जयपरु की वि(cid:217)याधर नगर योजना, राजस्थान आवासन म(cid:214)डल की राजआंगन योजना, जोधपरु की शास्त्री नगर योजना आदि जिसके लिए विशिष्ट वास्तुविदिक मापद(cid:214)ड संबंधित स्थानीय निकाय (cid:217)वारा निर्धारित हो, उन योजनाओं में संबंधित विशिष्ट वास्तविदिकु मापद(cid:214)ड ही लागू होंगे। 6. पर्व

ू स्वीकतृ योजनाओं / एकल भख(cid:214)डू के स्थल मानचित्र में मापद(cid:214)ड दर्शित नहीं होने पर:-

इन भवन विनियम के जारी होने से पर्व

ू स्वीकृ त योजनाओं / एकल भख(cid:214)डोंू में सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊँ चाई, एफ.ए.आर/बी.ए.आर. आदि किसी मापद(cid:214)ड या मापद(cid:214)डों का उल्लेख / निर्धारण नहीं हो तो जिन मापद(cid:214)डों का उल्लेख नहीं है वो सभी मापद(cid:214)ड इन भवन विनियमों के मापद(cid:214)डों के अनसारु देय होंगे। 7. पर्व

पर्व

ू नियमों के अनसाु र निर्मित भवन में संशोधन / विस्तार चाहे जाने पर :- ू मे निर्मित भवन में संशोधन / विस्तार चाहे जाने पर तत्समय प्रचलित नियमों / प्रावधानों के

ू मे निर्मित भवन में वतर्मान आधार पर ही भवन निर्माण स्वीकतिृ जारी की जानी होगी। यदि पर्व भवन विनियम के अनसारु संशोधन / विस्तार प्रस्तावित हो तो समस्त प्रावधान इन विनियम के अनसारु ही रखे जाने होगें। 8. पर्व

ू की स्वीकतृ किसी परियोजना का निर्माण विभिन्न चरणों में प्रस्तावित होने पर :-

पर्व

ू ू कीं स्वीकतृ किसी परियोजना का निर्माण विभिन्न चरणों में प्रस्तावित होने पर एक चरण पर्व में लागू विनियमों के तहत अनमोदित होने पर अगले चरण की भवन निर्माण स्वीकतिृ इन भवन विनियम के अनसारु दी जा सके गी। 9. इन भवन विनियमों के जारी होने से पर्व

ू आवेदित प्रकरणों में :-

(i) इन भवन विनियमों के जारी होने से पर्व

ू स्थानीय निकायों में आवेदित भवन मानचित्र अनमोदनु के प्रकरण पर्व

ू नियमों के प्रावधानों के अनसारु अथवा आवेदक (cid:217)वारा पनःु आवेदन प्रस्ततु करने पर इन विनियमों के अंतर्गत निस्तारित किये जा सके गे। लेकिन जिन प्रकरणों में नगरीय निकाय (cid:217)वारा मांग पत्र जारी नहीं किया गया है उन प्रकरणों में इन विनियमों के तहत समस्त शल्कु लेय होगें। (ii) इन भवन विनियमों के जारी होने से पर्व

ू यदि एमपैनल्ड अर्कि टेक्ट (cid:217)वारा स्थानीय निकाय में भवन विनियम अनसारु सम्पर्ण

ू राशि जमा करवाई जाकर स्वीकतिृ जारी की जा चकीु है तो ऐसे प्रकरणों में पर्व

ू भवन विनियम अनसारु स्वीकतृ भवन मानचित्र मान्य होगें अन्यथा इन विनियमों के जारी होने की तिथि से ही पंजीकतृ आर्कि टेक्ट (cid:217)वारा इन भवन विनियमों के अनसारु ही भवन मानचित्र स्वीकतिृ दी जावेगी। नोट :-

(i) किसी भख(cid:214)डू के पर्व

ू में जारी स्थल मानचित्र में उल्लेखित किसी भी मापद(cid:214)ड में परिवर्तन

प्रस्तावित होने पर तदानसारु संशोधित स्थल मानचित्र जारी किया जाना होगा तत्पश्चात ही भवन मानचित्र अनमोदनु की कार्यवाही की जा सके गी। (ii) राजस्थान रियल एस्टेट (डवलपमेन्ट ए(cid:214)ड रेगलेशनु ) रूल्स-2017 के अन्तर्गत पंजीकतृ परियोजनाओं में संशोधन हेतु आवेदन करने पर संबंधित नियमों की अनपालनाु सनिश्चितु करनी होगी। (iii) उपरोक्तानसारु प्रकरणों में भवन मानचित्र अनमोदनु /भवन निर्माण स्वीकतिृ दिये जाने पर समस्त शल्कु इन भवन विनियम/राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनसारु देय होंगे। 3.5 एस-5 क्षेत्र (विशेष क्षेत्रो) में भवन निर्माण हेतु मानद(cid:214)ड :- 1. विशेष क्षेत्रों में भवन निर्माण किये जाने परHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1022 विशिष्ट क्षेत्रों यथा सरक्षाु की दृष्टि से महत्वपर्ण स्थानों व निषेध क्षेत्रो, परातात्विकु महत्व के संरक्षित स्थलों, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपर्ण

ू स्थलों, झील संरक्षित क्षेत्र, अधिसचितू अभ्यार(cid:214)य क्षेत्रो, हैरिटेज स्थलों के आस-पास एवं पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों आदि संरक्षित क्षेत्रों जिनके लिए के न्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय (cid:217)वारा पथकृ से भवन की संरचना, अभिकल्पन, डिजाईन, ऊँ चाई आदि हेतु मानद(cid:214)ड निर्धारित किये गये है, ऐसे क्षेत्रों में उक्त मानद(cid:214)ड इन भवन विनियमों के प्रावधानों से सर्वोपरी होगे, तथा ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में के न्द्र/राज्य सरकार (cid:217)वारा निर्धारित मानद(cid:214)डों के अनसारु ही स्वीकतिृ दी जा सके गी, इनमें राज्य सरकार की स्वीकतिृ से संशोधन किया जा सके गा। स्थानीय निकाय के प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण एवं उनके लिए विशिष्ट मापद(cid:214)डो का निर्धारण राज्य सरकार (cid:217)वारा किया जा सके गा। इस प्रकार विर्निदिष्ट क्षेत्रों में भवन निर्माण स्वीकतिृ राज्य सरकार (cid:217)वारा स्वीकतृ इन विशिष्ट मापद(cid:214)डों के अनसारु ही दी जा सके गी। 2. विशेष सडको पर भवन निर्माण किये जाने पर -

विशिष्ट सडको का निर्धारण स्थानीय निकाय की अभिशंषा पर राज्य सरकार (cid:217)वारा किया जा सके गा। इस प्रकार विर्निदिष्ट क्षेत्रों में भवन निर्माण स्वीकतिृ राज्य सरकार (cid:217)वारा स्वीकतृ विशिष्ट मापद(cid:214)डों के अनसारु दी जावेगी तथा इन मानद(cid:214)डों में विशेष परिस्थितियों में शिथिलता राज्य सरकार के स्तर दी जा सके गी। पर्व

ू में यदि किसी निकाय में विशिष्ट सड़को का निर्धारण व मापद(cid:214)डों का निर्धारण किया गया हो तो उक्त निर्धारित मापद(cid:214)ड निर्धारित रहेंगे, इनमें राज्य सरकार की स्वीकतिृ से संशोधन किया जा सके गा।

3. आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया के समीप भवन निर्माण किये जाने पर

रक्षा मंत्रालय (cid:217)वारा रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) के निकट स्थानीय मिलट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के संबंध में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/ Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकतिृ बाबत ् रक्षा मत्रांलय, भारत सरकार (cid:217)वारा जारी आदेशों एवं उनकें क्रम में राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी समय-समय पर आदेशों के अनसारु कार्यवाही की जावेगी। नोटः- विशेष क्षेत्रो / सड़कों पर निर्धारित मापद(cid:214)डों के अतिरिक्त जिन मापद(cid:214)डों का उल्लेख नहीं है वो सभी मापद(cid:214)ड इन भवन विनियमों के अनसारु देय होंगे। 3.6 एस-6 क्षेत्र अर्थात ् एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोडकर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र व नई प्रस्तावित योजनाओं में भवन निर्माण हेतु मानद(cid:214)ड :- एस-6 क्षेत्र अर्थात ् एस-1, एस—2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोडकर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र व नई प्रस्तावित योजनाओं में इन भवन विनियमों के तहत निर्धारित मानद(cid:214)डों के अनसारु प्रावधान रखते हएु स्वीकतिृ दी जा सके गी। किसी विशिष्ट योजना हेतु योजना अनमोदितु करते समय इन विनियमों के प्रावधानों, से भिन्न मानद(cid:214)ड राज्य सरकार की स्वीकतिृ से निर्धारित किये जा सकें गे। 4. भवन निर्माण की श्रेणियां एवं मापद(cid:214)ड :- 4.1 भवन निर्माण की श्रेणियां नगरीय क्षेत्र की मास्टर विकास योजना/डवलपमेंट प्रमोशन एवं कन्ट्रोल रेगलेशनु में वर्णित विभिन्न भू-उपयोगों के लिए भवन के प्रस्तवित उपयोग व प्रकतिृ के अनसारु भवनों के लिए मापद(cid:214)ड निर्धारित करने की दृष्टि से निम्न 09 श्रेणियों में

ू इन विनियमों वर्गीकतृ किया गया है तथा प्रत्येक वर्ग में आने वाली गतिविधियों की अनसचीु

के साथ सलंग्न अनसचीु ू -1 में दी गई है।

1023 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

1. आवासीय भवन :-

(i) स्वतंत्र आवास

(ii) बहु-आवासीय (iii) फ्ले(cid:210)स

(iv) ग्रपु हाउसिंग

(v) स्टडियोु अपाटर्मेंट

(vi) फार्म हाउस / पर्यावरण मैत्री आवास

(vii) हॉस्टल

(viii) रिटायर्मेन्ट हॉम्स (ix) अफोडबर्ले हाउसेज

2. वाणिज्यिक भवन :-

ु (i) लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दकानें (ii) वाणिज्यिक परिसर

(iii) गेस्ट हाउस / लोजिंग एवं बोडिंग हाउस

(iv) सिनेमा / मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स

(v) रिटेल फ्यलू फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प / सीएनजी / एलपीजी) (vi) इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन

(vii) विवाह/पाटी स्थल

(viii) धर्म कांटा (वे-ब्रिज)

(ix) रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट

(x) उपरोक्त के अतिरिक्त अनसचीु ू -1 के क्रम संख्या 2 में वर्णित अन्य गतिविधियां / उपयोग

3. पर्यटन ईकाई भवन :-

(i) होटल

(ii) होटल हाउसिंग

(iii) रिसोर्ट / रिसोर्ट हाउसिंग / हेल्थ रिसोर्ट / स्पोर्टस रिसोर्ट

(iv) मोटेल (v) पर्यटन नीति में उल्लेखित अन्य उपयोग

4. संस्थागत भवन

(i) शैक्षणिक (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक वि(cid:217)यालय, महावि(cid:217)यालय, विश्ववि(cid:217)यालय, तकनीकी एवं अन्य शिक्षण संस्थान)

(ii) कॉचिंग सेंटर

(iii) चिकित्सा (डिस्पेंसरी, अस्पताल, नर्सिग होम, वेटनरी अस्पताल)

(iv) सरकारी एवं अ(cid:217)र्धसरकारी कार्यालय

(v) अन्य सामदायिकु सविधाऐु (यथा सामदायिकु के न्द्र, पलिसु थाना, पस्तकालु य, क्लब, पोस्ट व टेलीग्राफ ऑफिस, आदि)

(vi) सामाजिक / सांस्कतिकृ / धार्मिक भवनHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1024 (vii) सभा भवन (Assembly building) / Convention Centre / प्रदर्शनी के न्द्र/कला दीर्घा (viii) उपरोक्त के अतिरिक्त अनसचीु ू -1 के क्रम संख्या 4 में वर्णित अन्य गतिविधियां / उपयोग

5. मिश्रित उपयोग के भवन :-

आवासीय, वाणिज्यिक, पर्यटन इकाई, संस्थानिक आदि उपयोगों में से एक से अधिक उपयोग यथा आवासीय-वाणिज्यिक, आवासीय-संस्थानिक, आवासीय-वाणिज्यिक-पर्यटन इकाई-संस्थानिक आदि।

ू -1 के क्रम संख्या 5 में वर्णित गतिविधियां / उपयोग

6. औ(cid:217)योगिक भवन :- अनसचीु 7. वेयर हाउस/गोदाम

(i) कषिृ आधारित वेयर हाउस/सामान्य वेयर हाउस (ii) गैस गोदाम

8. अमोद-प्रमोद उपयोग हेतु भवन :-

(i) एम्यजमेंटू पार्क (ii) स्पो(cid:210)र्स कॉम्पेलेक्स

ू -1 के क्रम संख्या 8 में वर्णित गतिविधियां / उपयोग

9. विशेष प्रकतिृ के भवन अनसचीु 4.2 भवन निर्माण के मापद(cid:214)ड:-

भख(cid:214)डू के क्षेत्रफल/उपयोग के आधार पर नवीन प्रस्तावित योजनाओं में भवन निर्माण किये जाने हेतु सैटबेक की न्यनतमू आवश्यकता, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र, भवन की अधिकतम ऊँ चाई व मानक बी.ए.आर. तालिका-1 के प्रावधानों के अनसारु होंगे। तालिका-1

भख(cid:214)डोंू पर आवासीय, वाणिज्यिक, पर्यटन इकाई, संस्थागत, मिश्रित, वेयर हाउस/गोदाम, आमोद-प्रमोद

क्र.स. भखÖड का ू क्षेत्रफल अधिकतम भू- आच्छादन न्यनतम सैटबैक ू (मीटर) अधिकतम ऊँ चाई (मी.) ) (सड़क मार्गाधिकार के अनसार ु मानक बी.ए.आ र
सड़क मार्गाधिकार
पाश्र्व पाश्र्व पीछे 9 मी. तक 12 मी. 18 मी. व अधिक
1.(i) 90 व.मी.तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर -- -- -- 10.0 +2 भतलू 10.0 +2 भतलू 10.0 +2 भतलू जो भी प्राप्त हो
(ii) 90 व.मी. से अधिक तथा 167 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर -- -- 1.5 10.0 +2 भतलू 12.5 +3 भतलू 12.5 +3 भतलू 2.00
(iii) 167 व.मी. से अधिक तथा 225 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 1.5 -- 2.0 10.0 +2 भतलू 12.5 +3 भतलू 12.5 +3 भतलू 2.00
(iv) 225 व.मी. से सैटबेक क्षेत्र 3.0 -- 3.0 10.0 12.5 12.5 2.00
अधिक तथा 500 व.मी. तक क े अन्दर +2 भतलू +3 भतलू +3 भतलू
(v) 500 व.मी. से अधिक तथा 750 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 3.0 3.0 3.0 10.0 +2 भतलू 12.5 +3 भतलू 12.5 +3 भतलू 2.00
(vi) 750 व.मी. से अधिक तथा 1000 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 4.5 4.5 4.5 10.0 +2 भतलू 15.0 भूतल+4 15.0 +4 भतलू 2.00
(vii) 1000 व.मी. से अधिक तथा 1500 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 4.5 4.5 4.5 10.0 +2 भतलू 15.0 +4 भतलू सडक की चौडाई का 1.5 गणा + अग्र ु स ैटबेक 2.00
(viii) 1500 व.मी. से अधिक तथा 2500 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 6.0 6.0 6.0 10.0 +2 भतलू 15.0 +4 भतलू सडक की चौडाई का 1.5 गणा + अग्र ु स ैटबेक 2.00
(ix) 2500 व.मी. से अधिक तथा 10,000 व.मी. तक 40% 9.0 9.0 9.0 10.0 +2 भतलू 15.0 +4 भतलू सडक की चौडाई का 1.5 गणा + अग्र ु स ैटबेक 2.00
(x) 10,000 व.मी. से अधिक 35% 9.0 9.0 9.0 10.0 +2 भतलू 15.0 भूतल+4 सडक की चौडाई का 1.5 गणा + अग्र ु स ैटबेक 2.00
2. फार्म हाउस भखÖड के ू क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वमी. जो भी कम हो 3.0 3.0 3.0 +1 अधिकतम भतलू (10 मीटर) जो भी प्राप्त हो
4. रिसोर्ट / रिसोर्ट हाउसिंग 20% 9.0 9.0 9.0 - - 15.0 0.75
5. मोटल 20% 9.0 9.0 9.0 - - 15.0 0.75
6. एम्यजमेन्ट पार्क ू 10% 9.0 9.0 9.0 - - 10.0 जो भी प्राप्त हो
7. पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन / इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन 20% 3.0 3.0 3.0 8.0 0.25
8. ŸपोÒस 25% 9.0 9.0 9.0 15.0 0.40
कॉम्पलैक्स स्कीम
1025 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1026

विशिष्ट नोट :-

1. 90 व.मी. व उससे अधिक के भख(cid:214)डोंू पर पार्किं ग हेतु स्टील्ट फ्लोर देय होगा। स्टिल्ट प्रस्तावित होने पर स्टिल्ट के ऊपर के तल को भतलू माना जावेगा। 2. तालिका-1 में उल्लेखित मंजिलों एवं ऊँ चाई के अतिरिक्त अधिकतम 1.2 मीटर प्लिंथ एवं अधिकतम 3.5 मीटर स्टिल्ट फ्लोर देय होगा।

3. भवन निर्माण के मापद(cid:214)ड यथा सैटबेक, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र, अधिकतम ऊं चाई एवं बी.ए.आर.

की सीमायें योजना होने की स्थिति में योजना/भख(cid:214)डू के साइट प्लान अनसारु अन्यथा तालिका-1 के अनसारु देय होंगे। 4. बहमंजिलाु भवनों में उक्त ऊँ चाई से अधिक ऊँ चाई का प्लिंथ अथवा स्टिल्ट प्रस्तावित किये जाने पर अतिरिक्त ऊँ चाई भवन की कलु ऊँ चाई में सम्मिलित होगी। 5. किसी भी भवन की अधिकतम ऊँ चाई विनियम संख्या 4.16, तालिका-01 में निर्धारित ऊँ चाई व प्रतिबंधित क्षेत्रों में विनियम संख्या 3.5 के अनसारु निर्धारित ऊँ चाई में से जो भी कम हो देय होगी। 6. 12 मी. चौडी सड़क पर 750 व.मी. से कम क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू का पनर्गठनु पश्चात ् अधिकतम ऊँ चाई 12.5 मी. (भतलू +3 मंजिल) ही देय होंगी। 7. बहमंजिलाु भवन प्रस्तावित होने पर विनियम 5 के अनसारु प्रावधान लागू होंगे। 8. किसी भी सड़क का मार्गाधिकार 9 मी., 12 मी. व 18 मी. एवं उससे अधिक की श्रेणी में ही माना जायेगा अर्थात यदि मौके पर सड़क की चौड़ाई 9 मी. से अधिक किन्तु 12 मी. से कम है तो उस सड़क का मार्गाधिकार 9 मी. की श्रेणी में माना जावेगा इसी प्रकार यदि 15 मी. है तो उस सड़क का मार्गाधिकार 12 मी. श्रेणी में माना जावेगा। इसी प्रकार यदि 20 मी. है तो उस सड़क का मार्गाधिकार 18 मी. श्रेणी में माना जावेगा। सड़क का मार्गाधिकार अनमोदितु ले-आउट प्लान में दर्शाये अनसारु मान्य होगा। इन विनियमों में सरलीकरण की दृष्टि से 3 मी., 6 मी., 9 मी, 12 मी., 18 मी. व 24 मी. की गणना जहाँ आवश्यक हो क्रमशः 10, 20, 30, 40, 60 व 80 फीट के रूप में मान्य होगी।

4.3 आवासीय भवन (Residential Building)

1. सामान्य नियम (General Rules):-

(i) स्वतंत्र आवास भख(cid:214)डोंू में किसी भी मंजिल अथवा मंजिल के आंशिक भाग/बेसमेन्ट पर स्वयं के निवास का 35 प्रतिशत अथवा 150 वर्ग मीटर जो भी कम हो. निम्न प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय के लिए उपयोग में लिया जा सकता है-

(क) एडवोके ट (ख) इंजीनियर (ग) डॉक्टर (घ) वास्तविदु (ड) चार्टड एकाउन्टेंट / वित्तिय सलाहकार (घ) मीडिया प्रोफे शनल का कार्यालय (छ) आइ.टी. प्रोफे शनल का कार्यालय (ज) नगर नियोजक का कार्यालय एवं (झ) अन्य प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय यथा (1) प्रदषणू रहित घरेलू कटीरु उ(cid:217)योग (1) ब्यटीू पार्लर (iii) सिलाई बनाईु -कढाई के न्द्र (iv) ई-मित्र कियोस्क (v) वर्चअलु कार्यालय, वर्चअलु क्लास रूम, योगा/ध्यान के न्द्र आदि परन्तु ऐसी गतिविधियां जो भवन में निवासकर्ताओं के लिये हानिकारक एवं संकटमय हो कि अनमतिु नहीं दी जायेगी। उक्त उपयोग हेतु पार्किं ग का प्रावधान भख(cid:214)डू के अन्दर ही किया जाना होगा जिससे की आस-पास के रहवासीयों को किसी भी प्रकार की असविधाु ना हो। उक्त उपयोग बाबत डिस्प्ले भख(cid:214)डू के बाहर बोर्ड प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

1027 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii) पलेटस एवं ग्रपु हाउसिंग परियोजनाओं में उक्त गतिविधियां, परिसर में प्रस्तावित वाणिज्यिक / रिटेल एरिया में ही अनज्ञेयु होगी एवं किसी फ्लेट में अनज्ञेयु नहीं होगी। (iii) बहु आवासीय/पले(cid:210)स/ग्रपु हाउसिंग के भवनों में छत (टेरेस) का अधिकतम 25 प्रतिशत निजी टेरेस के रूप में अनज्ञेय किया जा सके गा। छत (टेरेस) का न्यनतमू 75 प्रतिशत क्षेत्र कॉमन टैरेस यथा मम्टी, लिफ्ट मशीन रूम ्, पानी की टंकी, सोलर पैनल, डिश ऐंटिना, एयर काडिशनिंग आउटडोर यनि(cid:210)सू व कॉमन टैरेस आदि हेतु रखा जाना अनिवार्य होगा। निजी टैरेस अंतिम मंजिल के फ्लेट धारकों को हस्तांतरित किया जा सके गा। भवन के टैरेस प्लान में कॉमन फे सिलिटी, निजी टैरेस एवं कॉमन टैरेस को भवन मानचित्र अनमोदनु के समय स्पष्ट दर्शाया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित निजी टेरेस के कलु क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल बी. ए.आर की गणना में शामिल होगा एवं तदानसारु उक्त क्षेत्र पर पार्किं ग भी देय होगी।

(iv) आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग हेतु राज्य सरकार की अर्कोडेबल हाउसिंग पॉलिसी अथवा राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी पॉलिसी/दिशा-निदर्शोंे के अनसारु प्रावधान रखे जाने होगें।

(v) आवासीय बहमंजिलाु भवन 1000 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू एवं न्यनतमू 18 मी. चौडाई की सड़क पर ही देय होगें।

(vi) समस्त आवासीय उपयोग के भवन आवासीय/वाणिज्यिक / मिश्रित उपयोग के लीजडीड/प(cid:210)टाशदाु भख(cid:214)डोंू पर अनज्ञेयु होंगे एवं समस्त शल्कु व मापद(cid:214)ड तदानसारु आवासीय के ही लागू होगें। 2. स्वतंत्र आवास (Independent House) :-

(i) स्वतंत्र आवास के भख(cid:214)डों पर अधिकतम चार निवास इकाई ही अनज्ञेय होगी। किसी भी क्षेत्रफल

ु के भख(cid:214)ड पर ू 04 से अधिक आवासीय इकाई प्रस्तावित होने पर बहनिवास इकाईु /फ्ले(cid:210)स / ग्रप हाउसिंग ु उपयोग माना जावेगा।

(ii) स्वतंत्र आवास के भख(cid:214)डों पर तालिका

ू -01 में निर्धारित मापद(cid:214)डों के अनसार भवन निर्माण ु

स्वीकति दी जावेगी।ृ 3. बह निवास इकाई ु (Multiple Dwelling Units)- (i) बहु-निवास इकाई (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधिक तथा 750 व.मी. तक के भख(cid:214)डों पर ू 04 से अधिक लेकिन अधिकतम 08 आवासीय इकाई प्रस्तवित होने पर बहनिवास इकाई का भवन माना ु जावेगा।

ू 12 मीटर सड़क पर ही अनज्ञे

(ii) बह निवास इकाई न्यनतम ु

(iii) बह निवास इकाई के भख(cid:214)डों पर तालिका

ु य होगी। 12 मीटर से कम चौडाई की ु सडको पर स्थित भख(cid:214)डों पर स्वतंत्र आवासीय भवन ही अनज्ञेय होंगे। ू -01 में निर्धारित मापद(cid:214)डों के अनसार भवन निर्माण ु

स्वीकति दी जावेगी।ृ (iv) बह निवास इकाई के भख(cid:214)डों पर पार्किं ग का

ू प्रावधान तालिका-16 के अनसार किया जाना ु

अनिवार्य होगा। बह निवास इकाई के सभी भख(cid:214)डों में पार्किं ग हेत स्टिल्ट पार्किं ग का प्रावधान अनिवार्य होगा।

(v) बह निवास ईकाई को अग्निशमन शल्क के संबंध में फ्ले(cid:210)स की श्रेणी में माना जावेगा एवं अग्निशमन के संबंध में नियमानसार पालना सनिश्चित की जावेगी।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1028

(vi) बहनिवास इकाई के भवनों में योजनाओं में आधाभत सविधाओं के सदृढीकरण हेत प्रति निवास इकाई 25000/- रूपये अतिरिक्त राशि (अन्य सभी देय शल्क के अतिरिक्तु ) देय होगी। 4. फ्ले(cid:210)स (Flats) :-

(i) 750 वगर्मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)ड पर ू 04 से अधिक आवासीय ईकाइयों प्रस्तावित / निर्मित होने पर ऐसी परियोजना को फ्ले(cid:210)स की श्रेणी में माना जावेगा।

(ii) फ्ले(cid:210)स के भख(cid:214)ड हेत सड़क की चौड़ाई न्यनतम

ू 12 मीटर होना आवश्यक होगा।

(iii) फ्ले(cid:210)स के भख(cid:214)डों पर तालिका

ू -01 में निर्धारित मापद(cid:214)डों के अनसार भवन निर्माण स्वीकति दी ु

जावेगी।

(iv) फ्ले(cid:210)स के भख(cid:214)डों पर पार्किं ग का प्रावधान तालिका -16 के अनसार किया जाना अनिवार्य होगा।

-8 के अनसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(v) फ्ले(cid:210)स के भख(cid:214)ड में ग्रीन एरिया का प्रावधान विनियमू (vi) फ्ले(cid:210)स हेत प्रस्तावित परियोजना में गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यनतम ू 2 प्रतिशत क्षेत्र एवं अधिकतम 5 प्रतिशत क्षेत्र परियोजना के सोसाइटी कार्यालय, स्वागत कक्ष, प्रतिक्षायल, कॉमन / विशेष योग्यजन हेत टॉयलेट सविधाओं एवं अन्य सार्वजनिक सविधाऐं

ु यथा सामदायिक हॉलु , कॉमन स्टोर, पस्तकालयु , क्लब, जिम, गेम्स/स्विमिंग पलू /योगा मेडिटेशन हॉल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सविधाओं

ु हेतु रखा जाना आवश्यक होगा।

उक्त क्षेत्र के वल भवन निवासियों की सविधाओं

ु के लिए ही आरक्षित रहेगा, जिसका विक्रय नहीं

ु के वल भवन निवासियों के उपयोग हेतु ही किया जा सके गा तथा विकासकर्ता (cid:217)वारा उक्त सविधाु क्षेत्र विकसित कर इसको रख-रखाव हेतु आर.डब्ल्यू.ए को हस्तान्तरित करना होगा। उक्त सविधाएँ रखी जावेगी एवं परियोजना के बाहर किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को उपयोग हेतु नहीं दी जा सके गी। ु भख(cid:214)डू में किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक में बेसमेंट, स्टिल्ट फ्लोर अथवा किसी भी तल उक्त सविधाएँ

पर अथवा पथकृ भवन अथवा भवन ईकाइयों के रूप में भी अनज्ञेयु होगी। 5. ग्रपु हाउसिंग (Group Housing) - (i) 5000 वगर्मीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू पर 04 से अधिक आवासीय ईकाइयों प्रस्तावित / निर्मित होने पर ऐसी परियोजना को ग्रपु हाउसिंग की श्रेणी में माना जावेगा। (ii) ग्रपु हाउसिंग हेतु सड़क की चौड़ाई न्यनतमू 12 मीटर होना आवश्यक होगा। (iii) ग्रपु हाउसिंग के भख(cid:214)डोंू पर तालिका-01 में निर्धारित मापद(cid:214)डों के अनसारु भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जावेगी।

(iv) ग्रपु हाउसिंग के भख(cid:214)डोंू पर पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु किया जाना अनिवार्य होगा।

(v) ग्रपु हाउसिंग के भख(cid:214)डू में ग्रीन एरिया का प्रावधान विनियम-8 के अनसारु किया जाना अनिवार्य होगा।

(vi) ग्रपु हाउसिंग हेतु प्रस्तावित परियोजना में गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यनतमू 2 प्रतिशत क्षेत्र एवं अधिकतम 5 प्रतिशत क्षेत्र परियोजना के सोसाइटी कार्यालय, स्वागत कक्ष, प्रतिक्षायल,

ु यथा सामदायिकु हॉल. कॉमन स्टोर, कॉमन / विशेष योग्यजन हेतु टॉयलेट अन्य सार्वजनिक सविधाएँ पस्तकालयु , क्लब, जिम, इनडोर गेम्स/स्विमिंग पलू /योगा मेडिटेशन हॉल हेतु रखा जाना आवश्यक होगा। उक्त के अतिरिक्त अधिकतम 3 प्रतिशत क्षेत्र शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सविधाओं

ु आदि हेतु रखा जा सके गा।

1029 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

उक्त क्षेत्र के वल भवन निवासियों की सविधाओं

ु के लिए ही आरक्षित रहेगा, जिसका विक्रय नहीं

ु के वल भवन निवासियों के उपयोग हेतु ही किया जा सके गा तथा विकासकर्ता (cid:217)वारा उक्त सविधाु क्षेत्र विकसित कर इसको रख-रखाव हेतु आर.डब्ल्यू.ए को हस्तान्तरित करना होगा। उक्त सविधाएँ रखी जावेगी एवं परियोजना के बाहर किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को उपयोग हेतु नहीं दी जा सके गी। ु भख(cid:214)डू में किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक में बेसमेंट, स्टिल्ट फ्लोर अथवा किसी भी तल उक्त सविधाएँ

पर अथवा पथकृ भवन अथवा भवन ईकाइयों के रूप में भी अनज्ञेयु होंगी। (vii) कलु प्रस्तावित गणना योग्य क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यनतमू 1 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र अथवा 1000 वगर्मीटर निर्मित क्षेत्र, जो भी कम हो, खदराु व्यवसायिक (दैनिक उपभोग हेतु) दकानोंु के लिए (साईज अधिकतम 45 वगर्मीटर) रखा जाना अनिवार्य होगा। उक्त खदराु व्यावसायिक सहित कलु गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (बी.ए.आर) का अधिकतम 5 प्रतिशत तक निर्मित क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग हेतु अनज्ञेयु किया जा सके गा। इस व्यवसायिक प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का उपयोग ग्रपु हाउसिंग के निवासियों के दैनिक प्रयोजन हेतु उपयोगी व्यवसाय हेतु ही अनज्ञेयु होगा। इन दकानोंु में ऐसी कोई गतिविधि अनज्ञेयु नहीं होगी जो भवन निवासियों के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो। व्यवसायिक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत शल्कु देय होगा। 6. स्टडियोु अपाटर्मेंट (Studio Apartment) - (i) स्टडियोु अपाटर्मेंट हेतु भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 750 वगर्मीटर से अधिक एवं सड़क की चौड़ाई न्यनतमू 12 मीटर होना आवश्यक होगा। (ii) 5000 व.मी से कम क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू पर स्टडियोु अपाटर्मेंट प्रस्तावित होने पर फ्ले(cid:210)स हेतु निर्धारित मापद(cid:214)ड लागू होगें एवं 5000 व.मी व इससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू पर ग्रपु हाउसिंग हेतु निर्धारित मापद(cid:214)ड लागू होगें। (iii) स्टडियोु अपाटर्मेंट प्रस्तावित होने पर पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु किया जाना अनिवार्य होगा।

7. फार्म हाउस (Farm House) / पर्यावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) -

(i) फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास के निर्माण हेतु मापद(cid:214)ड तालिका-1 के बिन्दु संख्या 2 के अनसारु रखे जाने होगें।

ु (ii) फार्म हाउस / पर्यावरण मैत्री आवास के भख(cid:214)डोंू पर निर्मित आवासीय भवन के अतिरिक्त खले क्षेत्र का उपयोग कषिृ /कषिृ आधारित उपयोग / वक्षारोपणृ /नर्सरी/ऑर्चाड आदि हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।

8. हॉस्टल (Hostel):-

(i) बड़े शहरों में हॉस्टल भवन 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू एवं सड़क की चौडाई न्यनतमू 12 मीटर होने पर अनज्ञेयु होंगे। लघु एवं मध्यम श्रेणी के शहरों में हॉस्टल भवन 300 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू एवं सड़क की चौडाई न्यनतमू 09 मीटर होने पर अनज्ञेयु होंगे। (ii) भवन मापद(cid:214)ड तालिका-1 के अनरूपु देय होंगे। (iii) हॉस्टल हेतु वासयोग्य कमरों का न्यनतमू क्षेत्रफल 8 व.मी. प्रति छात्र/व्यक्ति रखा जाना अनिवार्य होगा।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1030

(iv) हॉस्टल हेतु कलु गणना योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्र हॉस्टल की सार्वजनिक सविधाएँ

ु यथा डाईनिंग एरिया, किचन, कॉमन टॉयलेट, पस्तकालयु , इनडोर गेम्स आदि हेतु रखा जाना आवश्यक होगा। उक्त सविधाएँ

ु के वल हॉस्टल के छात्र/व्यक्तियों के लिये ही होगी।

9. रिटायर्मेन्ट हॉम्स (Retirement Homes)

(i) रिटायर्मेन्ट हॉम्स हेतु भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 1000 व.मी. एवं सड़क की चौडाई न्यनतमू 12 मीटर होना आवश्यक है।

(ii) रिटायर्मेन्ट हॉम्स हेतु कलु गणना योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यनतमू 15 प्रतिशत क्षेत्र सार्वजनिक सविधाएँ

ु यथा डाईनिंग एरिया, किचन, कॉमन टॉयलेट, पस्तकालयु , इनडोर गेम्स आदि हेतु रखा जाना आवश्यक होगा। उक्त सविधाऐं

ु के वल रिटायर्मेन्ट हॉम्स के लिये ही होगी।

(iii) शेष अन्य भवन मापद(cid:214)ड आवासीय उपयोग के भवनों के अनरूपु देय होंगे। (iv) पार्किं ग के प्रावधान तालिका-16 के अनसारु रखे जाने होगें। (v) रिटायर्मेन्ट हॉम्स का आवंटन 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के निवास हेतु ही किया जा सके गा। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इसी शर्त पर आवंटन किया जा सके गा कि वह 60 वर्ष की आयु के पश्चात ् ही ऐसे आवास को रहवास हेतु उपयोग में लेगें। (vi) रिटायर्मेन्ट हॉम्स के आवासों को 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ही किराये पर दिया जा सके गा।

10. अर्कोडेबल हाउसेज :-

(i) राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी मख्यमंत्रीु जनआवास योजना/अफोडबर्ले हाउसिंग पॉलिसी के अनसारु समस्त मापद(cid:214)ड रखे जाने आवश्यक होंगे।

(ii) पॉलिसी में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त भवन निर्माण से संबंधित समस्त तकनीकी मापद(cid:214)ड इस विनियमों के अनसारु स्खे जाने होंगे। 4.4 वाणिज्यिक भवन (Commercial Building) -

1. सामान्य नियम (General Rules) -

(1) वाणिज्यिक भख(cid:214)डू किसी स्वीकतृ योजना का हिस्सा होने पर योजना के प्रावधान / पैरामीटर्स लागू होंगे व सड़क की चौड़ाई योजना अनसारु ही मान्य होगी अर्थात किसी योजना में 12 मीटर से कम चौडी सडक पर यदि दकाने

ु प्रस्तावित है तो उस पर निर्माण स्वीकतिृ दी जा सकती है। योजना में यदि किसी भख(cid:214)डू पर भतलू पर शत प्रतिशत निर्माण अनज्ञेयु है तथा योजना में सार्वजनिक पार्किं ग का प्रावधान रखा गया है तो वहाँ पथकृ से पार्किं ग का प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा एवं पार्किं ग की पर्ति

ू हेतु कोई शल्कु भी देय नहीं होगा।

(ii) जिन व्यावसायिक योजनाओं में टाईप डिजाईन निर्धारित है, उनमें टाईप डिजाईन के आधार पर ही निर्माण स्वीकतिृ दी जावेगी। आंतरिक संरचना टाईप डिजाईन से भिन्न भी हो सकती है। यदि ऐसी

स्वीकतियां

परानीु योजनाओं में वतर्मान परीपेक्ष्य में नवीन निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसी योजनाओं का पर्नविकासु प्लान (Re-development Plan) तैयार किया जाकर ही तदानसारु नवीन भवन निर्माण ृ जारी की जानी होगी। एकल रूप में टाईप डिजाईन से भिन्न स्वीकतिृ नहीं दी जायेगी। (iii) वाणिज्यिक बहमंजिलाु भवन 1000 वगर्मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू एवं सड़क की चौडाई न्यनतमू 24 मीटर होने पर ही देय होंगे।

1031 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(iv) 2500 वमी से अधिक क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भख(cid:214)डोंू पर तालिका-01 में अंकित आच्छादित क्षेत्र के स्थान पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 50 प्रतिशत देय होगा।

(v) वाणिज्यिक भख(cid:214)डू पर वाणिज्यिक /पर्यटन इकाई/आवासीय / संस्थागत उपयोग एकल उपयोग

ु (Convenient shops/ Establishment) -

ु योजना का भाग होने पर भवन के मापद(cid:214)ड वाणिज्यिक भवनों के अथवा सम्मिलित उपयोग के भवन अनज्ञेयु होगें एवं समस्त शल्कु व मापद(cid:214)ड तदानसारु प्रस्तावित उपयोग के अनसारु ही लागू होगें। 2. लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान / दकानें (i) लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दकानें सामान्य नियम (i) एवं (ii) के अनसारु लागू होंगे अन्यथा तालिका-01 के अनसारु रखे जाने अनिर्वाय होंगे। यदि योजना में सार्वजनिक पार्किं ग का प्रावधान रखा गया हो तो 50 व.मी. क्षेत्रफल तक के भख(cid:214)डोंू में पथकृ से पार्किं ग प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा। 50 वगर्मीटर से बडे भख(cid:214)डोंू में भख(cid:214)डू के अन्दर तालिका-16 के अनसारु पार्किं ग प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा। (ii) मख्यु सड़क से लगते हएु पंक्तिब(cid:217)ध (Row of Buildings/Plots) 500 व.मी. क्षेत्रफल तक वाणिज्यिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 मी. (भतलू + 2 मंजिलों) के निर्माण हेतु साइड सैटबैक छोडा जाना अनिवार्य नहीं होगा एवं अग्र सैटबैंक में बाउ(cid:214)ड्री वॉल का निर्माण नहीं किया जावेगा। पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु रखा जाना होगा। (iii) 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाणिज्यिक भख(cid:214)डोंू में बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि अनज्ञेयु नहीं होंगी।

3. वाणिज्यिक परिसर :-

किसी भी प्रकार वाणिज्यिक परिसर, कार्यालय परिसर, रेस्टोरेन्ट, बैंक आदि हेतु मापद(cid:214)ड योजना होने पर योजना के अन्यथा तालिका-01 के अनसारु रखे जाने अनिर्वाय होंगे। 4. गेस्ट हाउस (Guest House) / लोजिंग एवं बोर्डिंग हाउस (Lodging & Boarding House)

(i) गेस्ट हाउस/लोजिंग एवं बोडिंग हाउस, व्यावसायिक / गेस्ट हाउस प्रयोजनार्थ जारी लीजडीड पर अनज्ञेयु होगा। (ii) भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा। (iii) बड़े शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्तावित सड़क पर अनज्ञेयु नहीं होंगे।

(iv) अन्य तकनीकी मानद(cid:214)ड यथा सैटबैंक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन, ऊँ चाई आदि तालिका-1 के अनसारु अनज्ञेयु होंगे। 5. सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स (Cinema/Multiplex/Miniplex):-

(i) सिनेमा / मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स का निर्माण "राजस्थान सिनेमा (रेग्यलेशनू ) एक्ट 1952" एवं "राजस्थान सिनेमा (रेग्यलेशनू ) नियम, 1959 के प्रावधानों के अनरूपु होगा। (ii) सिनेमा / मल्टीप्लेक्स हेतु प्रवेश व निकास (cid:217)वार पथकृ -पथकृ होंगे तथा इनकी संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया जावेगा कि निकटतम (cid:217)वार किसी सीट से 15 मीटर से अधिक दरीू पर ना हो। न्यनतमू 2 प्रवेश तथा 2 निकास (cid:217)वार दिये जाने आवश्यक होगें। मिनिप्लेक्स हेतु न्यनतमू एक प्रवेश (cid:217)वार एवं एक निकास (cid:217)वार के अतिरिक्त कम से कम एक आपातकालीन निकास (cid:217)वार सिनेमाटोग्राफी एक्ट के प्रावधान अनसारु दिया जाना आवश्यक होगा।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1032

(iii) 150 सीटों तक के मिनीप्लेक्स/सिनेमा हेतु भख(cid:214)डू बडे शहरों में न्यनतमू 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 12 मीटर चौडी सडक, 150 सीटों से अधिक 300 सीटो तक हेतु भख(cid:214)डू बडे शहरों में न्यनतमू 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 18 मीटर चौडी सडक तथा 300 सीटों से अधिक हेतु भख(cid:214)डू न्यनतमू बडे शहरों में न्यनतमू 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 24 मीटर चौडी सडक पर होना आवश्यक है।

(iv) पार्किं ग तालिका 8 व सिनेमा/मिनीप्लेक्स / मल्टीप्लेक्स हेतु निर्धारित मानद(cid:214)डों के अनरूपु होंगे। (v) किसी भख(cid:214)डू पर एक से अधिक सिनेमा स्क्रीन निम्न तालिका के अनसारु कलु सीटों हेतु ू करने पर देय होगी।

न्यनतमू मापद(cid:214)डों की पर्ति (vi) सिनेमा / मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स निर्माण हेतु तकनीकी मानद(cid:214)ड निम्नानसारु होगे :- तालिका-2

क्र. सं. ऑडिटोरियम की क्षमता भखÖड का न्यनतम ू ू क्षेत्रफल ) सैटबेक (न्यनतम ू ऊ ँ चाई (अधिकतम)
1. अधिकतम 50 सीटों तक 400 वगर्मीटर अग्र -6.0 मी. अन्य - 3.0 मी. प्रत्येक 12 मीटर
2. 50 से अधिक किन्त ु अधिकतम 100 सीटों तक 600 वगर्मीटर अग्र -7.5 मीटर अन्य -4.5 मीटर प्रत्येक 12 मीटर
3. 100 से अधिक किन्त ु अधिकतम 150 सीटों तक 750 वगर्मीटर अग्र -9.0 मीटर अन्य -4.5 मीटर प्रत्येक 15 मीटर
4. 150 सीटों के पश्चात ् प्रत्येक 25 सीटों हेतु 750 व.मी. के अतिरिक्त 75 व. मी. तालिका 1 के अनसार ु *15 मीटर

*2000 वगर्मीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू एवं बड़े शहरों में न्यनतमू 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 24 मीटर चौडी सडकों पर स्थित भख(cid:214)डू पर मल्टीप्लेक्स हेतु भवन की उँ चाई विनियम 4.14 के अनसारु देय होगी। 6. रिटेल फ्यलू फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन/ सीएनजी / एलपीजी) :- तालिका-3

पेट्रोल पम्प/सीएनजी / एलपीजी फिलिंग स्टेशन भखÖड का न्यनतम आकार ू ू (चौडाई × गहराई)
दो पहिया व चौपहिया वाहनों हेतु 20 मीटर × 20 मीटर
क े वल दो पहिया व तीन पहिया वाहनों के लिए 18 मीटर × 15 मीटर
सर्विस स्टेशन के साथ 36 मीटर × 30 मीटर

(i) सड़क की न्यनतमू चौडाई बड़े शहरों में न्यनतमू 24 मीटर व मध्यम / लघु शहरों में न्यनतमू 18 मीटर होगी।

(ii) ऑयल कं पनियों (cid:217)वारा जारी एल.ओ.आई. / स्वीकतृ ले-आउट प्लान में वर्णित तकनीकी मापद(cid:214)ड उपरोक्त वर्णित न्यनतमू क्षेत्रफल, माप एवं तालिका-1 में वर्णित तकनीकी मानद(cid:214)ड से भिन्न होने पर1033 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ न्यनतमू क्षेत्रफल, माप एवं तकनीकी मानद(cid:214)ड एल.ओ.आई. / स्वीकतृ ले-आउट प्लान के अनसारु मान्य होंगे।

(iii) उपरोक्त न्यनतमू क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू पर पेट्रोल पम्प /सीएनजी / एलपीजी फिलिंग स्टेशन प्रस्तावित होने पर अतिरिक्त भमिू पर इन गतिविधियों से संबंधित गतिविधि ही अनज्ञेयु होगी, ऐसी कोई गतिविधि जिस पर ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होता हो अनज्ञेयु नहीं की जायेगी।

(iv) पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन हेतु आवश्यक सरक्षात्मकु उपाय सम्बन्धित विभाग (cid:217)वारा निर्धारित मानद(cid:214)ड अनसारु किया जाना अनिवार्य होगा एवं इस सम्बन्ध से सम्पर्ण

ू जिम्मेदारी सम्बन्धित पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन के स्वामी (L.O.। धारक) की होगी।

(v) स्कलू , हॉस्पिटल (10 बेड एवं अधिक) और आवासीय क्षेत्र से नये पेट्रोल पम्प (फिल पॉइन्ट / डिस्पेन्सिंग यनिटू / वैन्ट पाईप जो भी नजदीक हो) की न्यनतमू 50 मी. दरीू आवश्यक है, यदि 50 मी. की दरीू रखा जाना संभव नहीं हो तो PESO (cid:217)वारा निर्धारित अतिरिक्त मानद(cid:214)डों की अनपालनाु सनिश्चितु की जावे। किन्तु किसी भी दशा में स्कलू , हॉस्पिटल (10 बेड एवं अधिक) और आवासीय क्षेत्र से नये उक्तानसारु पेट्रोल पम्प की न्यनतमू दरीू 30 मी. से कम नहीं हो। पेट्रोल पम्प भख(cid:214)डू के ऊपर से हाई टेंशन लाईन नहीं गजरु रही हो। 7. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicles Charging Station) :-

भखÖड की न्यनतम मापें ू ू 13.5 मी. × 9.1 मी.
सड़क की न्यनतम चौडाई ू 12 मीटर
भखÖड की न्यनतम मापें ू ू 20 मी. × 20 मी.
सड़क की न्यनतम चौडाई ू 18 मीटर

तकनीकी मानद(cid:214)ड तालिका-01 के अनसारु रखे जाने होगें। 8. विवाह/पाटी स्थल (Marriage/Party Place) -

(i) विवाह स्थल हेतु सड़क की न्यनतमू चौड़ाई बड़े शहरों में न्यनतमू 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 18 मीटर अनिवार्य है। (ii) भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 5000 वगर्मीटर होगा। विवाह/पाटी स्थल की अनमतिु चिकित्सालय (न्यनतमू 20 बेड) से 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित होगी। (iii) सरक्षाु की दृष्टि से भख(cid:214)डू में वाहनों के प्रवेश निकास हेतु दो रास्ते प्रस्तावित किये जाने अनिवार्य है।

(iv) भख(cid:214)डू का न्यनतमू 40 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्किं ग हेतु आरक्षित किया जाना अनिवार्य होगा। भवन मानचित्र अनमोदनु के समय मानचित्र में पार्किं ग ले-आउट प्लान दर्शया जाना अनिर्वाय होगा। (v) विवाह/पाटी स्थल पर कलु भख(cid:214)डू का अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्र बैंक्विट हॉल, रसोई, शौचालय, आदि के उपयोग में लिया जा सके गा एवं शेष क्षेत्र ले(cid:214)डस्के पिंग/गार्डन के रूप में विकसित किया जाना होगा।

(vi) भख(cid:214)डू के सैटबैंक तालिका 01 एवं तालिका-05 के अनसारु देय होंगे।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1034

vii) भख(cid:214)डू पर अधिकतम दो मंजिल (अधिकतम ऊँ चाई 15 मी.) अनज्ञेयु होगी। (viii) राज्य सरकार (cid:217)वारा विवाह स्थल के संबंध में जारी नियमों/ नितियों की पालना सनिश्चितु की जावेगी।

9. धर्म कांटा (Weigh-Bridge):-

(i) मख(cid:214)डू की न्यनतमू क्षेत्रफल 525 वर्ग मीटर (नाप 25 मीटर सड़क के साथ एवं 21 मीटर गहराई) रहेगी जिसमें पष्ठृ व पाश्र्व सैटबेक 3 मीटर छोड़कर 4 मीटर x 5 मीटर का कमरा देय होगा। (ii) धर्म कांटा हेतु सड़क की चौडाई बड़े शहरों में न्यनतमू 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 18 मीटर अनिवार्य है।

10. रूफ टॉप रेस्टोरेंट (Roof Top Restaurant):-

रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु तकनीकी मापद(cid:214)ड निम्नानसारु होंगे - (i) 1000 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर व्यावसायिक भवनों/होटल भवनों जो कि बड़े शहरों में न्यनतमू 24 मी. एवं लघु एवं मध्यम शहरों में न्यनतमू 18 मी. चौडी सड़क पर स्थित हो, पर ही रूफ टॉप रेस्टोरेंट अनज्ञेयु होगें। (ii) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु भवन की छत का अधिकतम 75 प्रतिशत क्षेत्र अनज्ञेयु किया जा सके गा, जिसमें से छत क्षेत्रफल का अधिकतम 25 प्रतिशत क्षेत्रं अस्थायी स्ट्रक्चर यथा स्टील / एल्यमिनियमू फ्रे मिंग अथवा ऐसा मैटेरियल जो आग नहीं पकड़ते हो, से ढका (Covered) जा सके गा तथा शेष क्षेत्र रेस्टोरेंट के लिये बैठने एवं सर्क लेशनु आदि हेतु खलाु रखना आवश्यक होगा। छत का न्यनमतू 25 प्रतिशत क्षेत्र भवन की कॉमन सविधाओं

ु / सर्विसेज हेतु रखा जाना अनिवार्य होगा।

(iii) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु उपरोक्तानसारु अधिकतम 25 प्रतिशत क्षेत्र की ऊँ चाई अधिकतम 4 मीटर तक ही अनज्ञेयु होगी। उक्त ऊँ चाई भवन विनियमों के अन्तर्गत ऊँ चाई की गणना में शामिल नहीं होगी।

(iv) उक्त ऊँ चाई हेतु जहाँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(v) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु प्रस्तावित उक्त अधिकतम 75 प्रतिशत क्षेत्र की गणना बी.ए. आर. में शामिल होगी एवं पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु किया जाना होगा। (vi) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। (vii) अग्निशमन सम्बन्धी सरक्षात्मकु प्रावधान एवं अन्य मानद(cid:214)ड राज्य सरकार (cid:217)वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसचनाू दिनांक 09.01.2020 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अनसारु रखे जाने अनिवार्य होंगे।

4.5 पर्यटन इकाई भवन (Tourism Unit Building) :-

1. सामान्य नियम (General Rules) :-

(i) होटल, होटल हाउसिंग, रिजोर्ट / रिसोर्ट हाउसिंग / हैल्थ रिसोर्ट / स्पोर्टस रिसोर्ट, मोटल, गेस्ट हाउस आदि परियोजना का राज्य सरकार की पर्यटन नीति में पंजीयन होने पर ही नियमानसारु छटू / आवश्यक लाभ आदि देय होगे।

(ii) पर्यटन इकाईयों यथा होटल, होटल हाउसिंग, रिजोर्ट/रिसोर्ट हाउसिंग / हैल्थ रिसोर्ट / स्पोर्टस रिसोर्ट, मोटल के भख(cid:214)डू पर कलु प्रस्तावित बी.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग हेतु उस1035 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ भख(cid:214)डू में अनज्ञेयु किया जा सके गा। प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग के निर्मित गणना योग्य क्षेत्रफल पर नियमानसारु भू-उपयोग शल्कु देय होगा। 2. होटल (Hotel) :-

(i) होटल व्यावसायिक / मिश्रित / होटल प्रयोजनार्थ जारी लीजडीड/प(cid:210)टे के भख(cid:214)डू पर अनज्ञेयु होगा। (ii) होटल निर्माण हेतु भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 500 व.मी. होगा। (iii) सड़क की चौडाई बडे शहरों में न्यनतमू 18 मी. व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12 मीटर होने पर ही अनज्ञेयु होगा। (iv) होटल हेतु बहमंजिलाु भवन 1000 वगर्मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू एवं सड़क की चौड़ाई न्यनतमू 18 मीटर होने पर ही देय होंगे। (v) राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत पंजीकतृ होटल हेतु प्रस्तावित भवनों में मानक बी.ए.आर. 4.00 देय होगा तथा अन्य तकनीकी मानद(cid:214)ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊँ चाई आदि तालिका- 1 के अनसारु अनज्ञेयु होंगे। 3. होटल हाउसिंग (Hotel Housing) :-

(i) होटल हाउसिंग व्यावसायिक / मिश्रित/होटल/होटल हाउसिंग प्रयोजनार्थ जारी लीजडीड पर अनज्ञेयु होगा।

(ii) इन विनियमों के स्वीकतिृ / वि(cid:217)यमान होटल भवनों, जोकि 8000 व.मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल पर स्थित हो, में अथवा नव-प्रस्तावित भवन जोकि 10,000 व.मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर प्रस्तावित हो, अनज्ञेयु होंगे। (iii) नव निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़क की चौडाई बडे शहरों में न्यनतमू 18 मी. व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 12 मीटर होने पर ही अनज्ञेयु होगा। परन्तु होटल हाउसिंग हेतु बहमंजिलाु भवन सड़क की चौड़ाई न्यनतमू 18 मीटर होने पर ही देय होंगे। (iv) कलु प्रस्तावित बी.ए.आर. का न्यनतमू 65 प्रतिशत होटल प्रयोजन हेतु रखा जाना होगा तथा शेष बी.ए.आर. आवासीय / फ्लै(cid:210)स इकाईयों हेतु अनज्ञेयु किया जा सके गा। आवासीय फ्लै(cid:210)स इकाईयों का विक्रय/स्वामित्व हस्तान्तरण किये जाने पर परियोजना को रेरा नियम-2017 के अन्तर्गत नियमानसारु पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।

ु इत्यादि का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा। पार्किं ग का प्रावधान संबंधित (v) होटल हाउसिंग प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भवनों में मानक बी.ए.आर. होटल क्षेत्र हेतु 4 00 (पर्यटन विभाग (cid:217)वारा पंजीकतृ होने पर) एवं आवासीय क्षेत्र हेतु 2.00 होगा, मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. प्रस्तावित किये जाने पर_नियमानसारु बैटरमेन्ट लेवी देय होगी तथा अन्य तकनीकी मानद(cid:214)ड यथा सैटबैक, ग्राउ(cid:214)ड कवरेज इत्यादि तालिका-1 के अनसारु अनज्ञेयु होगें। (vi) आवासीय उपयोग के अनपातु में भख(cid:214)डू के क्षेत्रफल के अनपातु की गणना कर तदानसारु ग्रीन एरिया, सामदायिकु सविधाएं उपयोगों के अनसारु किया जाना होगा। (vii) आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित कलु निर्मित क्षेत्र हेतु नियमानसारु देय EWS/LIG के क्षेत्रफल के ऐवज में नियमानसारु राशि जमा करवाई जायेगी। (viii) एक ही भख(cid:214)डू पर होटल/आवासीय गतिविधियां पथकृ -पथकृ ब्लॉक में अथवा एक ही ब्लॉक में भी अनज्ञेयु किये जा सके गे।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1036

(ix) होटल में निर्मित अन्य सविधाएं

ु यथा स्विमिंग पलू , क्लब, जिम आदि सविधाओं

ु का उपयोग आवासीय इकाईयों के निवासीयों हेतु अनमतु किया जा सके गा अथवा नियमानसारु पथकृ से भी उपलब्ध करवाई जा सके गी। आवासीय इकाईयों हेतु प्रस्तावित सविधाओं

ु का रेरा रजिस्ट्रेशन में भी अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

4. रिसोर्ट (Resort)/ रिसोर्ट हाउसिंग (Resort Housing) / हैल्थ रिसोर्ट (Health Resort)/स्पोर्टस रिसोट (Sports Resort) :-

(i) रिसोर्ट के एकल भख(cid:214)डू के लिए भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 8000 वगर्मीटर होना आवश्यक है। (ii) रिसोर्ट हेतु न्यनतमू पहंचु मार्ग 18 मी. होना आवश्यक होगा। (iii) रिसोर्ट हेतु तकनीकी मानद(cid:214)ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊँ चाई आदि तालिका-1 के अनसारु अनज्ञेयु होंगे।

(iv) रिसोर्ट के भख(cid:214)डू पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन की अनज्ञेयु ऊँ चाई के अन्तर्गत मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित किये जाने पर नियमानसारु बेटरमेंट लेवी देय होगी।

(v) रिसोर्ट में यदि कमरों / कोटेजेस ्/विला का बेचान किया जाना प्रस्तावित हो तो न्यनतमू 25 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्र (मय कॉमन फै सिलिटी) का स्वामित्व विकासकर्ता/भू-स्वामी को रखा जाना होगा एवं शेष निर्मित कमरों / कोटेजेस ्/विला का बेचान पंजीकतृ विक्रय पत्र (cid:217)वारा किया जा सके गा। परन्तु कोटेजेस ्/विला का पथकृ -पथकृ भख(cid:214)डू के रूप में बेचान नहीं किया जा सके गा।

(vi) क्रे ता (cid:217)वारा क्रय किये गये कमरों / कोटेजेस ्/विला की संरचना में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जावेगा।

(vii) विकासकर्ता (cid:217)वारा कमरों/कोटेजेस ्/विला का बेचान इसी शर्त पर किया जावेगा कि रिसोर्ट स्कीम में समस्त विकास/निर्माण कार्य एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता/भू-स्वामी की होगी।

(x) रिसोर्ट में कमरों / कोटेजेस ्/विला आदि का बेचान हेतु प्रचार-प्रसार एवं बेचान करने से पर्व

ू रेरा नियम-2017 के अन्तर्गत नियमानसारु पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।

5. मोटल (Motel) : (i) मोटल हेतु भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर होगा। (ii) मोटल बर्डे शहरों में 18 मीटर व मध्यम / लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्तावित सड़क पर अनज्ञेयु नहीं होंगे।

(iii) मोटल के भख(cid:214)डू पर कलु प्रस्तावित बी.ए. आर. का न्यनतमू 10 प्रतिशत क्षेत्र मोटर रिपेयरिंग वर्क शॉप हेतु आरक्षित किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) अन्य तकनीकी मानद(cid:214)ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊँ चाई आदि तालिका-1 के अनसारु अनज्ञेयु होंगे।

(v) मोटल के भख(cid:214)डू पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन की अनज्ञेयु ऊँ चाई के अन्तर्गत मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित किये जाने पर नियमानसारु बेटरमेंट लेवी देय होगी।

4.6 संस्थागत भवन (Institutional Building) :- 1. सामान्य नियम (General Rules) :-

1037 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

संस्थागत भख(cid:214)डू किसी स्वीकतृ योजना का हिस्सा होने पर योजना के प्रावधान / पैरामीटर्स लागू होंगे व सड़क की चौड़ाई योजना अनसारु ही रखी जावेगी अन्यथा तालिका-01 के अनसारु रखे जाने होगें।

(ii) राजकीय/अ(cid:217)र्धराजकीय सार्वजनिक उपयोग के भवनों यथा कार्यालय भवन, पलिसु चौकी, आंगनबाडी, लायेब्रेरी, व(cid:217)धाश्रमृ , पटवारघर आदि हेतु भख(cid:214)डू के न्यनतमू क्षेत्रफल व सड़क की न्यनतमू चौडाई की बध्यता नहीं होगी।

(iii) संस्थागत उपयोग के भवनों यथा मेडिकल कॉलेज/मेडिकल हेतु प्रशिक्षण संस्थान / हॉस्पिटल / डिस्पेंसरी व अन्य चिकित्सा संबंधी संस्थाओं हेतु मानक बी.ए.आर. 3.0 अनज्ञेयु होगा।

(iv) शैक्षणिक संस्थाओं यथा स्कलू , कॉलेज, महावि(cid:217)यालय आदि में संबंधित विभाग (cid:217)वारा निर्धारित मानद(cid:214)डों की सनिश्चितताु की जानी होगी।

(v) 2 हैक्टेयर से बडे शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय हेतु कै म्पस प्लानिंग होने पर मलू संस्थानिक उपयोग के साथ-साथ सहायक सविधाऐं

ु यथा हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर के न्टीन, लघु दकाने

ु , बैंक, एटीम आदि अनज्ञेयु होंगे। मलू उपयोग हेतु प्रस्तावित बी.ए. आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत हॉस्टल / स्टाफ क्वार्टर हेतु एवं अधिकतम 05 प्रतिशत वाणिज्यिक सविधाओं

ु हेतु रखा जाना होगा।

(vi) संस्थागत बहमंजिले

ु भवन 1000 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर तथा सड़क की चौडाई सभी श्रेणी के शहरों में न्यनतमू 18 मीटर पर ही देय होंगे।

(vii) संस्थागत भख(cid:214)डू में ग्रीन एरिया का प्रावधान विनियम-8 के अनसारु किया जाना अनिवार्य होगा। 2. कोंचिग सेन्टर (Coaching Centre) :- (i) कोंचिग सेन्टर हेतु भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा। (ii) कोंचिग सेन्टर बड़े शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्तावित सड़क पर अनज्ञेयु नहीं होंगे।

(iii) कोंचिंग सेन्टर में शिक्षण हेतु कमरे का न्यनतमू साइज 1.75 व.मी प्रति छात्र रखा जाना अनिवार्य होगा।

ु यथा (iv) बैसमेंट में क्लास रूम अनज्ञेयु नहीं होंगे। (v) कोंचिग सेन्टर हेतु कलु गणना योग्य क्षेत्रफल का न्यनतमू 10 प्रतिशत सार्वजनिक सविधाऐं के न्टीन, कार्यालय, स्टाफ रुम, लाईब्रेरी, कॉमन टॉयलेट आदि हेतु रखा जाना आवश्यक होगा।

ु यथा टॉयलेट व पेयजल आदि का प्रावधान (vi) भख(cid:214)डू में छात्र/छात्राओं हेतु पथकृ -पथकृ सविधाओं

किया जाना होगा।

(vii) पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु रखा जाना होगा। (viii) अन्य मापद(cid:214)ड यथा सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, भवन की ऊँ चाई, बीएआर आदि भख(cid:214)डू के क्षेत्रफल के आधार पर इन भवन विनियम के अनसारु देय होंगे

(ix) कोंचिग सेन्टर हेतु संबंधित विभाग से पंजीकरण प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। (x) कोचिंग सेन्टरों हेतु प्रस्तावित भवनो में अग्निशमन एवं सरक्षाु सम्बन्धित समस्त प्रावधानों की पालना NBC के अनसारु सनिश्चितु की जानी होगी एवं कोंचिग सेन्टर हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(xi) उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना किया आवश्यक होगा।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1038

4.7 मिश्रित उपयोग (Mixed Use) :- (i) मिश्रित उपयोग हेतु जारी लीजडीड के भख(cid:214)डू पर एक व एक से अधिक उपयोग यथा वाणिज्यिक / पर्यटन इकाई/आवासीय / संस्थागत आदि सम्मिलित रूप से अनज्ञेयु होंगे, जिसमें व्यावसायिक उपयोग अधिकतम 50 प्रतिशत ही अनज्ञेयु होगा।

(ii) यदि मिश्रित उपयोग के प(cid:210)टे पर आवासीय व वाणिज्यिक अनपातु अंकित है तो उस अनपातु में भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जा सके गी।

(iii) मानक गणना योग्य निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर बेटरमेंट लेवी वास्तविक प्रस्तावित उपयोग के अनसारु ही देय होंगी अर्थात वणिज्यिक उपयोग के ऊपर की मंजिलो पर आवासीय उपयोग का निर्माण प्रस्तावित होने पर बेटरमेंट लेवी आवासीय उपयोग की दर से ली जावेगी। भवन निर्माण स्वीकतिृ व अन्य समस्त देय शल्कु भी भवन में प्रस्तावित उपयोग के अनसारु ही देय होगें।

(iv) पार्किं ग हेतु प्रावधान संबंधित प्रस्तावित उपयोगों के अनसारु प्रस्तावित करने होगें। (v) आवासीय उपयोग के अनपातु में भख(cid:214)डू के क्षेत्रफल के अनपातु की गणना कर तदानसारु ग्रीन एरिया, सामदायिकु सविधायें ु एवं खदराु दुकानो का प्रावधान भी रखना अनिवार्य होगा जो कि भख(cid:214)डू का अनपातिकु साईज 5000 वगर्मीटर से कम होने पर फ्लैटस के प्रावधानसारु व इससे बडे अनपातिकु साईज पर ग्रपु हाउसिंग के प्रावधानो अनसारु रखने होगें अर्थात कलु प्रस्तावित गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत गणना योग्य निर्मित क्षेत्र आवासीय उपयोग के प्रस्तावित होने पर भख(cid:214)डू क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल को आवासीय फ्ले(cid:210)स / ग्रपु हाउसिग का भख(cid:214)डू मानते हएु तदानसारु आवश्यक ग्रीन एरिया रखना होगा।

(vi) आवासीय उपयोग के लिए प्रवेश की व्यवस्था यथा संभव अन्य उपयोगों से पथकृ करनी होगी तथा मिश्रित उपयोगो का नियोजन एवं अभिकल्पन इस प्रकार किया जायेगा जिससे इन गतिविधियों से आवासीय इकाईयों के निवासी प्रभावित न हो। इसी प्रकार आवासीय उपयोग की पार्किं ग के लिए अन्य उपयोगो/ पब्लिक पार्किं ग से पथकृ व्यवस्था करनी होगी, जिसे अनमोदितु मानचित्र पर भी दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4.8 औ(cid:217)योगिक भवन (Industrial Building) :- (i) एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में स्थित औ(cid:217)योगिक योजनाओं में औ(cid:217)योगिक भवनों के भवन मानचित्र अनमोदनु हेतु "रीको" (RIICO) के प्रचलित नियमों / भवन विनियमों आदि के अनसारु मापद(cid:214)ड रखते हएु स्वीकतिृ दी जा सके गी।

(ii) औ(cid:217)योगिक उपयोग के एकल भख(cid:214)डोंू (ऐसे भख(cid:214)डू जो किसी औ(cid:217)योगिक योजना के भाग नहीं हो) पर इन विनियमों के अनसारु सैटबैक रखे जाने होंगे एवं अन्य मापद(cid:214)ड "रीको" (RIICO) के प्रचलित नियमों / भवन विनियमों आदि के अनसारु निर्धारित कर स्वीकतिृ दी जा सके गी। (iii) उक्त क्षेत्रों में स्थित औ(cid:217)योगिक भवनों की भवन निर्माण स्वीकतिृ विनियम-11 में वर्णित सक्षम अधिकारी अधिकतृ होंगे।

1039 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

4.9 आमोद-प्रमोद (Recreational) :-

1. एम्यजमेन्टू पार्क (Amusement Park) :- (i) भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होगा व सड़क की न्यनतमू चौडाई बड़े शहरों में न्यनतमू 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 24 मीटर होगी।

(ii) तकनीकी मानद(cid:214)ड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन, ऊँ चाई आदि तालिका-1 के अनसारु अनज्ञेयु होंगे।

(iii) खले

ु क्षेत्र में लगाये जाने वाले मनोरंजन के उपकरण / झले

ू , आच्छादन में शामिल नहीं किये जायेंगे एवं इनकी ऊँ चाई आवश्यकता अनसारु अनज्ञेयु की जा सके गी, तालिका 1 में अंकित ऊँ चाई इनके लिये लागू नहीं होगी। लेकिन उक्त ऊँ चाई हेतु जहाँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(iv) प्रत्येक 50 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम दो वक्षृ के अनपातु में बडे वक्षृ जो 6 मी. या इससे अधिक ऊं चाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।

(v) पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु देय होगें।

2. स्पोर्टस ् काम्पलेक्स (Sports Complex) :-

(i) भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 5000 व.मी. होना आवश्यक है। (ii) सड़क की न्यनतमू चौडाई बड़े शहरों में न्यनतमू 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यनतमू 18 मीटर होगी।

(iii) पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु देय होगें।

4.10 वेयर हाउस/गोदाम (Warehouse/Godown)

1. कषिृ आधारित वेयर हाउस / सामान्य वेयर हाउस (i) भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 500 व. मी.।

(ii) सड़क की न्यनतमू चौड़ाई 18 मी.।

(iii) भवन की अधिकतम ऊँ चाई 15 मी.।

(iv) अधिकतम देय भू-आच्छादन- सैटबैक क्षेत्र के अन्दर।

कषिृ आधारित / सामान्य वेयर हाउस हेतु भख(cid:214)डू योजना का भाग होने पर योजना के प्रावधान (यथा भख(cid:214)डू का क्षेत्रफल, सड़क की चौड़ाई एवं अन्य मापद(cid:214)ड) लागू होंगे अन्यथा उपरोक्त वर्णित मापद(cid:214)डों के अतिरिक्त मापद(cid:214)ड तालिका-1 के अनसारु एवं इन विनियमों के अनसारु देय होंगे। पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु किये जाने होंगे। 2. गैस गोदाम (Gas Godown) :-

तालिका-04

क्र.सं. गैस भÖडारण क्षमता भू-खÖड का क्ष ेत्रफल (वगर्मीटर) सैटबैक (चारों ओर)
1. 800 किलो तक 500 3 मीटर
2. 800 से अधिक 2000 तक 1000 3 मीटर
3. 2000 से अधिक 3000 तक 1000 4 मीटर
4 3000 से अधिक 4000 तक 1000 5 मीटर
5. 4000 से अधिक 6000 तक 1000 6 मीटर
6. 6000 से अधिक 8000 तक 1000 7 मीटर
7. 8000 से अधिक 10,000 तक 1000 8 मीटर
8. 10,000 से अधिक 12,000 तक 1200 9 मीटर
9. 12,000 से अधिक 15,000 तक 1500 12 मीटर
10. 15,000 से अधिक 20,000 तक 2000 15 मीटर
11. 20,000 से अधिक तक 2500 15 मीटर
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1040

(i) अग्र सेटबैंक तालिका-05 के अनसारु अथवा उपरोक्त तालिका अनसारु जो भी अधिक हो देय होंगें। (ii) स्टोरेज गोदाम के निर्मित क्षेत्र की लम्बाई गोदाम की चौडाई के 1.5 गणाु से अधिक ना हों एवं प्रत्येक 1000 किलो भ(cid:214)डारण क्षमता पर 10 वगर्मीटर निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया जा सकता है।

(iii) स्टोरेज गोदाम में प्रस्तावित / स्वीकतृ अग्र सैटबैक के अतिरिक्त मख्यु सडक से लगती हएु 9 मीटर गहराई की भू-प(cid:210)टी लोडिंग व अनलोडिंग क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की जानी होगी।

(iv) गैस गोदाम हेतु निर्मित स्टोरेज के निकट न्यनतमू 100 मीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प एवं प्रस्तावित भमिू के ऊपर से वि(cid:217)यतु लाईन/पावर ट्रांसमिशन लाईन/टेलीफोन लाईन नहीं गजरु रही हो।

(v) पार्किं ग का प्रावधान तालिका-16 के अनसारु किये जाने होंगे।

4.11 विशेष प्रकतिृ के भवन (Special Category Building/Iconic Building) :- विशेष प्रकतिृ के ऐसे भवन जिनमें आर्कि टेक्चरल अथवा भवन के महत्व के दृष्टिगत रखते हएु अथवा ऐसे भवन जो कि आवासीय / पर्यटन इकाई/वाणिज्यिक /संस्थागत / औ(cid:217)योगिक भवन की प्रकतिृ में नहीं आते हैं एवं यहां मानद(cid:214)ड निर्धारित नहीं है. तो ऐसे भवनों में भवन निर्माण के विशिष्ट मापद(cid:214)ड भवन विनियम हेतु गठित कमेटी की अनशंषाु पर राज्य सरकार (cid:217)वारा निर्धारित किये जा सकें गे।

4.12 सैटबेक (Set back):-

(i) सैटबैक का निर्धारण भख(cid:214)डू की सीमा से होगा।

(ii) एस-6 क्षेत्र अर्थात ् नवीन प्रस्तावित योजनाओं / एकल भख(cid:214)डोंू में जिन भख(cid:214)डोंू में एक से अधिक सड़क लगती हो, ऐसे भख(cid:214)डोंू पर सामान्य तौर पर मख्यु सड़क अर्थात ् भख(cid:214)डू के सामने स्थित सबसे चौड़ी सड़क की ओर के सैटबेक को अग्र सैटबेक माना जावेगा। अन्य सड़कों की ओर के सैटबैक को पाश्र्व सैटबैक माना जावेगा, जिसका निधारण तालिका-05 के अनसारु होगा एवं योजना1041 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ में उस भख(cid:214)डू की लाइन में निर्धारित सैटबेक से कम नहीं होगा। भख(cid:214)डू पर एक से अधिक मख्यु सड़क (समान चौडाई) स्थित होने पर उन सभी सड़कों की ओर अग्र सैटबैक ही माना जायेगा। जिस ओर सड़क स्थित ना हो, उस ओर के पाश्र्व एवं पष्ठृ सैटबेक तालिका-1 के अनसारु निर्धारित किये जावेंगे।

तालिका-05

(सड़कों की चौड़ाई के अनरूप अग्र सैटबैंक का निर्धारण) ु
सड़क की चौड़ाई न्यनतम अग्र सैटबेक ू
18 मीटर से कम 3.0 मीटर
18 मी. से 24 मी. तक 4.5 मीटर
24 मी. से अधिक तथा 30 मी. तक 6.0 मीटर
30 मी.से अधिक 9.0 मीटर

(iii) 18 मी. से कम चौडी सड़कों पर स्थित 90 मी. तक के भख(cid:214)डोंू पर न्यनतमू अग्र सैटबेक 1.5 मी. देय होगा। 18 मी. व इससे अधिक चौडी सड़को पर स्थित 90 मी. तक के भख(cid:214)डोंू पर न्यनतमू अग्र सैटबैक 3.0 मी. देय होगा।

(iv) मलू भख(cid:214)डू पर बहमंजिलाु भवनों में पाश्र्व एवं पष्ठृ सैटबैक तालिका-01 एवं अग्र सैटबैक तालिका-05 अथवा न्यनतमू 6.0 मी. अथवा भवन ऊँ चाई का 1/4 (अधिकतम 16 मी.) जो भी अधिक हो रखा जाना अनिवार्य होगा।

(v) पर्नगठितू भख(cid:214)डोंू पर बहमंजिलाु भवन प्रस्तावित होने पर विनियम 5.3 के अनसारु न्यनतमू सैटबैक एवं अन्य मापद(cid:214)ड रखे जाने होंगे।

(vi) किसी भख(cid:214)डू में बहमंजिलाु भवन प्रस्तावित होने पर भिन्न-भिन्न ऊँ चाई के बिल्डिंग ब्लॉक प्रस्तावित होने की स्थिति में अग्र, पाश्र्व एवं पष्ठृ सैटबेक निकटतम बिल्डिंग ब्लॉक की भख(cid:214)डू की चारदीवारी से न्यनतमू दरीू उस बिल्डिंग ब्लॉक की ऊँ चाई का 1/4 (अधिकतम 16 मी.) रखा जाना होगा जो कि भख(cid:214)डू के निर्धारित न्यनतमू सैटबेक से कम नहीं होंगे। भख(cid:214)डू के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित बिल्डिंग ब्लॉक के चारों ओर उसकी ऊँ चाई का 1/4 (अधिकतम 16 मी.) दरीू अन्य निकटतम बिल्डिंग ब्लॉक से रखा जाना अनिवार्य होगा।

(vii) यदि भख(cid:214)डू का आकार इस प्रकार है जिससे भख(cid:214)डू की बाउ(cid:214)ड्री से अग्र सैटबैक की लाइन निर्धारित करने में समीपस्थ भख(cid:214)डोंू के लिए निर्धारित अग्र सैटबैक लाईन से समरूपता नहीं बनती है तो सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा अनशंषाु किये गये अग्र सैटबेक आसपास के भवनों के अग्र सैटबेक को देखते हएु अलग से निर्धारित किया जा सके गा।

(viii) पर्व

ू में आवंटित / प(cid:210)टे शदाु भमिू में से अग्र सैटबेक भमिू समर्पण के पश्चात ् समर्पित भमिू की चौडाई के बराबर कम माना जायेगा ताकि भवन रेखा पर्वानसारू ु अर्थात ् यथावत रहे।

(ix) अग्र, पाश्र्व व पष्ठृ सेटबेक में यदि कोई आर्कि टेक्चरल एलीमेंट, जिसका उपयोग के वल भवन की संदरताु बढाने के लिए किया गया हो, बनाया जा सकता है। इस प्रकार के एलीमेंट को किसी भी उपयोग में नहीं लिया जा सके गा एवं ऐसा एलीमेंट सेटबेक दरीू का 50 प्रतिशत अथवा 6.0 मी. सेHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1042 अधिक नहीं होगा। परन्तु अग्निशमन वाहन के आवागमन के लिए 6.0 मीटर के गलियारे के ऊपर किसी भी प्रकार का आर्कि टेक्चरल एलीमेंट अनज्ञेयु नहीं होगा।

(x) तालिका-06 में उल्लेखित संरचनायें (एट्रियम को छोड़कर) सैटबेक में अनज्ञेयु होगी। बशर्ते अग्निशमन वाहन के आवागन हेतु न्यनतमू 6.0 मीटर स्पष्ट रास्ता (जहा लागू होता है) भतलू पर उपलब्ध हो।

(xi) बैसमेंट/पार्किं ग फ्लोर में वाहनों के आवागमन हेतु रेम्प प्रस्तावित होने पर रेम्प का प्रवेश / निकास सड़क सीमा से 6 मी. छोडकर ही देय होगा।

(xii) उप विभाजित भख(cid:214)डोंू में मलू भख(cid:214)डू के सैटबैक यथावत रहेंगे एवं मध्यवर्ती सैटबैक तालिका-1 के अनसारु रखे जावेगे। उप विभाजित भख(cid:214)डोंू में ऊँ चाई, बी.ए.आर, आच्छादित क्षेत्र मलू भख(cid:214)डोंू में अनज्ञेयु प्रावधानों के अनसारु अथवा इन विनियम के प्रावधानानसारु , जो भी कम हो देय होंगे।

(xiii) दो या दो से अधिक भख(cid:214)डोंू का पर्नगठनु प्रस्तावित होने पर पर्नगठितु भख(cid:214)डू में सैटबैक व अन्य मापद(cid:214)ड पनर्गठितु भख(cid:214)डू के क्षेत्रफल के आधार पर इन विनियमों के अनसारु होंगे। (xiv) गैर योजना क्षेत्र होने अथवा मलू भख(cid:214)डू में सैटबैक / अन्य भवन मानद(cid:214)ड निर्धारित नहीं होने की स्थिति में सैटबैक एवं अन्य भवन मानद(cid:214)ड इन विनियम के अनसारु अथवा सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा निर्धारित किये जा सकें गे।

(xv) मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनसारु प्रमखु सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित ग्रीन बफर (प्लान्टेशन कॉरिडोर) को भख(cid:214)डू का अग्र सैटबैक माना जावेगा जिसमें निम्न गतिविधियां अनज्ञेयु की जा सके गी:- • राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / बाईपास आदि प्रमखु सडकों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर चौडे ग्रीन बफर का अधिकतम 30 प्रतिशत भाग अप्रोच रोड, सर्विस रोड, पार्किं ग, ट्रांसफार्मर, गार्ड रूम, भवन का प्रोजेक्शन, पोर्च हेतु अनज्ञेयु किया जा सके गा लेकिन इसमें कोई अन्डर ग्राउ(cid:214)ड संरचना या अन्य पक्का निर्माण अनज्ञेयु नहीं होगा।

• राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / बाईपास आदि प्रमखु सडकों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर बफर जोन में हाईवे पर वाहनों की सविधाु हेतु उपयोग / गतिविधि यथा- पेट्रोल पम्प (अधिकतम 35 मी. x 30 मी.), वे ब्रिज, ऑटोमोबाईल

वर्क शॉप आदि अनज्ञेयु किये जा सकें गे तथापि ऐसे भख(cid:214)डोंू पर निर्माण सड़क के मार्गाधिकार के पश्चात न्यनतमू 10 मीटर भमिू बफर हेतु छोडने के पश्चात ही किये जा सकें गे एवं इस 10 मी. बफर में न्यनतमू 6.0 मी. भमिू पर सघन वक्षारोपणृ किया जाना अनिवार्य होगा।

4.13 भू-आच्छादन (Ground Coverage) :- (i) किसी भी प्रकार के भवन हेतु देय आच्छादन तालिका-1 के अनरूपु देय होगा। लेकिन 2500 व.मी. से बडे व्यावसायिक भख(cid:214)डोंू पर अधिकतम भू-आच्छादन 50 प्रतिशत देय होगा।

(ii) आच्छादित क्षेत्र की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जावेगा :-

1043 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½
1 ऊपर से खला ु चबतरा ु /प्लेटफार्म एवं इनके समरूप संरचना, उÙयान, रॉकरी, कआु और कएं की संरचना, खला /फव्वारा एवं ु वाटरपलू / स्विमिंग पलू ु उनकी संरचनाऐं जो कि सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधिक ऊ -संचार टावर। ं चाई की नहीं हो, बैंच, स्लाईड, स्विंग, दरू
2 अस्थाई रूप से कवर्ड अस्थाई स्काई लाईट/ट्रस/डोम से कवर्ड एट्रियम (Atrium) |
3 संरचनाऐं प्रवेश एवं निकास Ùवार पर गेट, कम्पाउÖड वाल, बिना मंजिल पोर्च या पोर्टिको, फायरस्के प स्टेयर के स, फायर टावर, फायर लिफ्ट, कार लिफ्ट, बेसमेंट में प्रवेश/निकास हेतु ऊपर से खली ु सीढीयां।
4 सैटबेक क्षेत्र/खले क्षेत्र में ु प्रस्तावित की गई सर्विसेज ह ेतु कवर्ड संरचाऐं ट्रान्सफार्मर/जीएसएस, जनरेटर रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, स्विच रूम, पी.बी.एक्स व वातानकलन उपकरण रूम, गैस बैंक / City Gas ु ू Distribution Station/ District Regulating Station/Matering and Regulating Station इत्यादि ।
5 सैटबेक क्षेत्र/खले क्षेत्र में ु प्रस्तावित की गई भमिगत ू (Underground) संरचनाऐं पानी का टैंक, पम्प रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट , कै च, चेम्बर आदि । प्लांट, ड्रेनेज, कल्वर्ट, कन्Ôयटू
6 प्रोजेक्शन विनियम 6.10 एवं 6.11 में वर्णित बालकनी, प्रोजेक्टेड कमरे, प्रोजेक्शनस ् ।
7 र ेम्प ब तक रैम्प ेसमेंट में जाने के लिए वाहन रैम्प, भतलू (खला ), हॉस्पिटल में उपरी मंजिलों पर मरिजों को ले जाने ु ह निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्हीलचैयर रैम्प ेतु रेम्प, (खला )। ु
8 निम्न क्षेत्रफल के भखÖडों में प्रवेश / निकास Ùवारों पर निम्नानसार चौकीदार के कमरे ू ु द ेय होंगे:-
भखÖड का क्षेत्रफल (व.मी.) ू चौकीदार का कमरा
500 750 से अधिक व वगर्मीटर से कम 6.25 वगर्मीटर
750 व इससे अधिक व 5000 वगर्मीटर से कम 10.00 वगर्मीटर
5000 वगर्मीटर से अधिक 20.00 वगर्मीटर

4.14 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (बी.ए.आर) / Builtup Area Ratio (BAR):- सभी मंजिलों के गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल को भख(cid:214)डू के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त भागफल उस भख(cid:214)डू का प्रस्तावित बी.ए.आर. होगा।

(i) भख(cid:214)डू पर भवन के उपयोग के आधार पर निम्नानसारु बी.ए.आर. देय होगाः-Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1044

क्र.सं. भवन का उपयोग मानक बी.ए.आर. अधिकतम बी.ए.आर.
1 राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत होटल पंजीकतृ 4.00 भवन की अधिकतम द ेय ऊँ चाई के अन्दर जो भी प्राप्त हो।
2 मेडिकल कॉलेज / मेडिकल हेतु प्रशिक्षण संस्थान / हॉस्पिटल / डिस्पेंसरी व अन्य चिकित्सा संबंधी संस्थाओं 3.00
3 रिसोर्ट एवं मोटल 0.75
4 ŸपोÒस कॉम्पलेक्स 0.40
5 एम्यजमेन्ट पार्क ू जो भी प्राप्त हो
6 फार्म हाउस / पर्यावरण मैत्री आवास जो भी प्राप्त हो
7 अन्य उपयोग 2.00
8 फिलिंग स्टेशन/ रिटेल फ्यलू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 0.25 -

(ii) पर्व

ू के भवन विनियमों के तहत निर्धारित मानक / अधिकतम एफ.ए.आर. उस समय के भवन विनियम में देय एफ.ए.आर. के 1.50 गणाु को मानक / अधिकतम बी.ए.आर में परिवर्तित माना जावेगा।

(iii) पर्व

ू में यदि किसी भख(cid:214)डू के स्थल मानचित्र में एफ.ए.आर./बी.ए.आर. उल्लेखित नहीं है तो मानक बी.ए.आर. एवं अधिकतम बी.ए.आर. इन विनियमों के अनसारु देय होगा।

(iv) नीलामी (cid:217)वारा विक्रय किये गये भख(cid:214)डोंू पर मानक एफ.ए.आर./बी.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर./बी.ए.आर प्रस्तावित किये जाने पर नियमानसारु बैटरमेंट लेवी लेय होगी।

(v) मानक बी.ए.आर से अतिरिक्त प्रस्तावित बी.ए.आर. पर नियमानसारु बेटरमेन्ट लेवी की राशि लेय होगी।

(vi) यदि आवेदक (cid:217)वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो तो 75 प्रतिशत टी.डी. आर. में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत टी.डी.आर. की एवज में बेटरमेन्ट लेवी की राशि लेय होगी।

(vii) यदि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु अथवा मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क हेतु किसी प(cid:210)टे शदाु भख(cid:214)डू की भमिू निशल्कु समर्पित कराई जाती है तो समर्पित करवायी जाने वाली भू-प(cid:210)टी के क्षेत्रफल के बराबर बी.ए.आर. क्षेत्रफल उस शेष भख(cid:214)डू पर अनज्ञेयु मानक बी.ए.आर. क्षेत्रफल के अतिरिक्त बिना बेटरमेंट लेवी देय होगा। यदि उक्त अतिरिक्त बी.ए.आर. का उपयोग भख(cid:214)डू पर नहीं होता है तो इस अतिरिक्त बी.ए.आर. का उपयोग टीडीआर के प्रावधानों के अनरूपु भी किया जा सके गा।

(viii) किसी भूख(cid:214)ड पर प्रस्तावित सभी मंजिलों के कलु सकल निर्मित क्षेत्र में से निम्न वर्णित निर्माण क्षेत्र को छटू देकर प्राप्त निर्मित क्षेत्र इन विनियमों के अंतर्गत गणना योग्य निर्मित क्षेत्र होगा :-

1045 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½
1 चबतरा और कएं की ू /प्लेटफार्म एवं इनके समरूप संरचना, उÙयान, रॉकरी, कआु ु संरचना, खला / फव्वारा एवं उनकी संरचनाएँ जो कि ु वाटरपलू /स्विमिंग पलू - सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधिक ऊं चाई की नहीं हो, बैंच, स्लाईड, स्विंग, दरू संचार टावर।
2 ब ेसमेन्ट, स्टिल्ट व किसी भी तल का वह भाग जो पार्किं ग के लिए प्रस्तावित किया गया हो (पार्किं ग फ्लोर / एरिया), पार्किं ग क्षेत्र में वाहनों के जाने हेतु र ैम्प, कार लिफ्ट।
3 प्रवेश एवं निकास Ùवार पर गेट, गार्ड रूम, कम्पाउÖड वाल, बिना मंजिल पोर्च या पोर्टिको।
4 सैटबेक क्षेत्र/खले ु क्षेत्र में प्रस्तावित की गई सर्विसेज हेतु कवर्ड संरचाएँ एवं भमिगत (Underground) संरचनाएँ। ू
5 नियमानसार छज्जा, सौन्दर्य वÙिध ु (Architectural elements) हेतु निर्मित ृ संरचनाएँ (डोम, छतरी, प्रक्षेप आदि)।
6 सर्विस फ्लोर, आग से बचाव हेतु खली सीढी (फायर स्टेयरके स), लिफ्ट वैल, ु शॉफ्ट, गाबर्जे शटु कवर, फायर टावर, रिफ्यूज एरिया।
7 भवन की छत पर पानी का टैंक और उनकी सहायक संरचनाएँ, लिफ्ट कक्ष एवं मशीन रूम, मम्टी, सौर ऊर्जा / वातानकलन संयंत्र, अन्य मशीनरी व संयंत्र, खला ु ु ू आदि। स्वीमिंग पलू

4.15 ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन :-

(i) ग्रीन बिल्डिंग हेतु प्रस्तावित भवन को LEED/IGBC (cid:217)वारा प्लेटिनम / गोल्ड/सिल्वर व GRIHA (cid:217)वारा 3 स्टार/4 स्टार 5 स्टार व ASSOCHAMGEM (cid:217)वारा GEM-3/GEM-4/GEM-5 एवं EDGE (cid:217)वार EDGE Certified (20-30%)/EDGE Certified (30-40%)/ EDGE Advanced अथवा समतल्यु श्रेणी हेतु प्रमाणित किये जाने/रेटिंग दिये जाने पर ही तालिका-09 के अनसारु अतिरिक्त मानक बी.ए.आर. निःशल्कु (Incentive BAR) अनज्ञेयु होगा।

(ii) ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किये जाने पर मानक बी.ए.आर. (BAR) के अतिरिक्त निम्नानसारु Incentive बी.ए.आर. (BAR) बिना बेटरमेंट लेवी देय होगाः-

क्र. सं. श्रेणी निम्न श्रेणी अथवा समतल्यु अतिरिक्त मानक बी.ए.आर. (Incentive BAR)
1 प्लेटिनम रेटेड/5 स्टार/GEM-5/EDGE Advanced प्रस्तावित बी.ए.आर. कलु का 10 प्रतिशत
2 गोल्ड रेटेड/4 स्टार / GEM-4/EDGE Certified (30-40%) प्रस्तावित बी.ए.आर. कलु
का 07 प्रतिशत
3 3 सिल्वर रेटेड/3 स्टार / GEM-3/ EDGE Certified (20- 30%) प्रस्तावित बी.ए.आर. कलु का 04 प्रतिशत
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1046

(iii) ग्रीन बिल्डिंग हेतु उपरोक्तानसारु प्रस्तावित प्रोत्साहन बी.ए.आर की राशि का रिफन्ड विकासकर्ता को भवन का अधिवास प्रमाण पत्र के साथ संबंधित संस्था से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिके ट प्रस्ततु करने पर स्थानीय निकाय (cid:217)वारा किया जायेगा।

(iv) उपरोक्त वर्णित संस्थानों से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिके ट प्राप्त करने पर अलग से RECBC सर्टिफिके ट प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(v) 10,000 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भवनों (फार्म हाउस एवं स्वतंत्र आवास को छोड़कर) में न्यनतमू सिल्वर रेटिंग सर्टिफिटेक किसी भी उपरोक्त वर्णित संस्था से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4.16 ऊं चाई (Height)- (i) भवन की ऊँ चाई का निर्धारण प्लिंथ की ऊँ चाई (अधिकतम 1.2 मीटर) अथवा स्टिल्ट प्रस्तावित होने पर स्टिल्ट की छत (अधिकतम 3.5 मीटर) से भवन की अंतिम छत (टेरेस) तक किया जायेगा।

(ii) बहमंजिलाु भवनों में उक्त ऊँ चाई से अधिक ऊँ चाई का प्लिंथ अथवा स्टिल्ट प्रस्तावित किये जाने पर अतिरिक्त ऊँ चाई भवन की कलु ऊँ चाई में सम्मिलित होगी।

(iii) स्टिल्ट के ऊपर प्रस्तावित पार्किं ग फ्लोर एवं सर्विस फ्लोर की ऊँ चाई भवन की कलु ऊँ चाई की गणना में शामिल होगी।

(iv) जिन भख(cid:214)डोंू में एक से अधिक सड़क लगती हो उनके लिए देय ऊँ चाई एवं अन्य प्रावधान भख(cid:214)डू के सामने सबसे चौडी सडक के आधार पर देय होंगे।

(v) मौके पर न्यनतमू 12 मी. चौडी सडक उपलब्ध होने पर ही मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/अनमोदितु योजना प्लान में प्रस्तावित सडक के आधार पर भवन की ऊँ चाई देय होगी।

(vi) नीलामी (cid:217)वारा विक्रय किये गये भख(cid:214)डोंू पर नीलामी की शर्तों के अनसारु देय ऊँ चाई से अधिक ऊँ चाई इन भवन विनियम के अनसारु देय होगी।

(vii) एस-6 क्षेत्रों में भवन की अधिकतम ऊँ चाई इन विनियम की तालिका-1 के अनसारु देय होगी। (viii) विशिष्ट क्षेत्रों एवं विशिष्ट सडकों पर निर्धारित ऊँ चाई से अतिरिक्त ऊँ चाई देय नहीं होगी।

(ix) निम्नलिखित संरचनाएँ भवन की अधिकतम देय ऊँ चाई में सम्मिलित नहीं की जायेंगी

क्र.सं भवन की छत टेरेस पर निर्मित संरचनाएँ अधिकतम ऊ ँ चाई
1 सीढी कक्ष की गमटी ु 3.00 मीटर
2 छत पर पानी का टेंक और उनकी सहायक संरचनाएँ 3.00 मीटर
3 यदि पानी का टेक सीढी कक्ष की गमटी पर बनाया जाता है तो ु ) (गमटी को शामिल करते हये ु ु 5.00 मीटर
4 स्विमिंग पलू 2.00 मीटर
5 लिफ्ट कक्ष/मशीन रूम 7.75 मीटर
6 सौर ऊर्जा संयंत्र, संवातन, वातानकलन एवं अन्य सर्विस ु ू उपकरण / मशीनरी, एंटीना 4.50 मीटर
7 सौन्दर्य वÙिध (Architectural elements) हेतु निर्मित संरचनाऐं ृ (डोम, छतरी आदि) 4.50 मीटर
8 ) चिमनी और पैरापेट वाल (मंडेर ु 2.40 मीटर
9 रूफटॉप रेस्ट्रोरेन्ट प्रस्तावित होने पर अस्थाई स्ट्रक्चर 4.0 मीटर
1047 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(x) जिन शहरों में एयरपोर्ट स्थित हैं उनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (cid:217)वारा निर्धारित कलर कोडेड जोनिंग मैप (CCZM) में अनमतु ऊँ चाई तक भवन की ऊँ चाई प्रस्तावित करने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एयरपोर्ट एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त अनमतु ऊँ चाई से अतिरिक्त ऊँ चाई प्रस्तावित किये जाने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एयरपोर्ट एनओसी) प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

जिन शहरों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (cid:217)वारा कलर कोडेड जोनिंग मैप (CCZM) जारी नहीं किया गया है उनमें एयरपोर्ट की सीमा से 2 कि.मी. की दरीू तक के क्षेत्र में समस्त ऊँ चाई के भवन एवं 2 कि.मी. से 20 कि.मी. के क्षेत्र में 15 मीटर से अधिक ऊँ चाई का भवन प्रस्तावित किये जाने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एयरपोर्ट एनओसी) प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

भवन की कलु ऊँ चाई (भवन की ऊँ चाई मय प्लिंथ व स्टिल्ट उप बिन्दु सं-ix पर उल्लेखित संरचनाओं की ऊँ चाई) CCZM / एयरपोर्ट एनओसी में अनमतु ऊँ चाई से अधिक अनज्ञेयु नहीं होगी। (xi) हाईटेन्शन लाईन के समीप स्थित भख(cid:214)डोंू पर निम्नानसारु सड़क की चौडाई मानते हएु ऊँ चाई अनज्ञेयु की जा सकती-

हाईटेन्शन लाईन के सेपटी कॉरिडोर के दोनो ओर की सड़क की चौडाई (न्यनतमू 9 मी) को सम्मिलित करते हएु सड़क मार्गाधिकार के आधार पर भवनों की उँ चाई एवं अन्य मापद(cid:214)ड निर्धारित किये जा सकें गे।

उदाहरणः- 132 के .वी. हाईटेन्शन लाईन के 13.8 मी. सेफ्टी कॉरिडोर के पश्चात ् यदि दोनो ओर 9-9 मी. सड़क स्थित है तो सामने की सड़क की चौडाई 18 मीटर मानते हएु भवन की ऊँ चाई तदानसारु देय होगी।

(xii) गैस पाईप लाईन के समीप स्थित भख(cid:214)डोंू पर निम्नानसारु ऊँ चाई अनज्ञेयु की जा (सकती :- यदि गैस लाईन के सेपटी कॉरिडोर के दोनो ओर सड़क स्थित है (न्यनतमू 9 मी) त्तो सेफ्टी कॉरिडोर के दोनों ओर की सड़कों की चौडाई को सम्मिलित करते हएु सड़क मार्गाधिकार के आधार पर भवनों की ऊँ चाई एवं अन्य मापद(cid:214)ड निर्धारित किये जा सकते है।

5. बहमंजिलाु भवन निर्माण हेतु मापद(cid:214)ड 5.1 बहमंजिलाु भवनों के निर्माण बाबत जोन्स के चिन्हीकरण हेतु दिशा-निदर्शे :- समस्त प्राधिकरण/न्यास/नगरीय निकाय (cid:217)वारा संबंधित नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में बहमंजिलाु भवनों के निर्माण हेतु जोन चिन्हित किये जाएंगे। जोन्स काHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1048 चिन्हिकरण किये जाने तक निम्न मापद(cid:214)डों के अनसारु कार्यवाही की जायेगी। ऐसे क्षेत्रों/योजनाओं में आधारभतू सविधाओं

ु के सदृढ़ीकरणु (Upgradation) हेतु विकास योजनाएँ भी

ू सविधाओं

ु का अपग्रेडेशन सनिश्चितताु किया तैयार की की जाकर स्थानीय निकाय (cid:217)वारा मलभतू जावेगा।

ु की 5.2 मलू भख(cid:214)डू (बिना पनर्गठनु ) / उपविभाजित भख(cid:214)डू पर बहमंजिलाु भवन निम्न बिन्दओं सनिश्चितताु उपरान्त ही अनज्ञेयु होंगे:-

(i) मलू /उपविभाजित भख(cid:214)डू का क्षेत्रफल न्यूनतम 1000 व.मी. एवं इससे अधिक हो।

(ii) मलू वाणिज्यिक भख(cid:214)डू जिसमें सामने की सड़क का मार्गाधिकार न्यनतमू 24 मीटर एवं गैर वाणिज्यिक भख(cid:214)डू जिनमें सामने की सड़क का मार्गाधिकार न्यनतमू 18 मीटर एवं इससे अधिक हो।

(iii) मलू भख(cid:214)डू पर बहमंजिलाु भवन प्रस्तावित होने पर अग्र, पाश्र्व एवं पष्ठृ सैटबैक तालिका-1 एवं तालिका-5 अथवा न्यनतमू 6.0 मी. अथवा भवन ऊँ चाई का 1/4 (अधिकतम 16 मी.) जो भी अधिक हो रखे जाने अनिवार्य होगें।

5.3 पनर्गठितु भख(cid:214)डू पर बहमंजिलाु भवन निम्न बिन्दओं ु की सनिश्चितताु उपरान्त ही अनज्ञेयु होंगः- (i) वि(cid:217)यमान योजनाओं में भख(cid:214)डोंू के पनर्गठनु पश्चात पर्नगठितु भख(cid:214)डू का न्यनतमू क्षेत्रफल 1500 व.मी. से अधिक होने पर ही बहमंजिलाु भवन अनज्ञेयु होगें।

(ii) बहमंजिलाु वाणिज्यिक भख(cid:214)डू हेतु सामने की सड़क की चौडाई न्यनतमू 24 मीटर एवं गैर वाणिज्यिक भख(cid:214)डोंू हेतु सामने की सड़क की चौडाई न्यनतमू 18 मीटर होना आवश्यक होगा।

सडक की ओर का सैटबैक योजनानसार अथवा 9 मी. अथवा भवन की ऊँ चाई का 1/4 ु (अधिकतम 16 मी) जो भी अधिक हो।
अन्य ओर का सैटबैक 12 मी. अथवा भवन की ऊँ चाई का 1/4 (अधिकतम 16 मी.) जो भी अधिक हो।

(iv) परन्तु यदि पनर्गठितु भख(cid:214)डू मे सभी मलू भख(cid:214)डोंू का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधिक है तो सैटबैक तालिका-1 एवं तालिका-5 के अनसारु रखे जा सके गें।

(iv) वाणिज्यिक योजनाओं में पनर्गठितु वाणिज्यिक भख(cid:214)डोंू के अग्र, पाश्र्व एवं पष्ठृ सैटबैक तालिका-1 एवं तालिका-5 अथवा न्यनतमू 6.0 मी. अथवा भवन ऊँ चाई का 1/4 (अधिकतम 16 मी.) जो भी अधिक हो रखे जाने अनिवार्य होगें।

(v) अन्य सभी मापद(cid:214)ड इन भवन विनियम के अनसारु रखे जाने होंगे। (vi) बेटरमेंट लेवी वि(cid:217)यमान योजनाओं में ऐसे पर्नगठितु मख(cid:214)डू पर बहमंजिलाु भवन प्रस्तावित किये जाने पर नियमानसारु देय बेटरमेंट लेवी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त बेटरमेंट लेवी देय होगी, इस ु के सदृढीकरणु (Upgradation) हेतु ही राशि का उपयोग संबंधित योजना में आधारभतू सविधाओं

उपयोग किया जावेगा।

(vii) पार्किं ग 18 मी. से कम चौड़ी सड़क की ओर से भख(cid:214)डू में सीधे पार्किं ग किया जाना अनज्ञेयु नहीं होगा। पार्किं ग हेतु शेष प्रावधान विनियम-6.13 के अनसारु रखे जाने होगें।

(viii) भख(cid:214)डू के प्रवेश एवं निकास (cid:217)वार 18 मी. से कम चौडी सड़क पर अनज्ञेयु नहीं होंगे।

1049 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ix) राजस्थान आवासन म(cid:214)डल की योजनाओं में स्वतंत्र आवास के भख(cid:214)डोंू पर पनर्गठनु उपरांत बहमंजिले

ु भवन राज्य सरकार की अनमतिु के पश्चात ही अनज्ञेयु होंगे।

5.4 बहमंजिलाु भवनों के निर्माण हेतु सामान्य नियमः- (i) बहमंजिलाु भवन ऐसे विशेष क्षेत्रों/योजनाओं में अनुज्ञेय नहीं होगे जहाँ अधिकतम ऊँ चाई 15 मी.

तक ही निर्धारित की गयी हो।

(ii) बहमंजिले

ु भवनों के समस्त मापद(cid:214)ड इन विनियमों के अनसारु रखे जाने होगें एवं शेष प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड (N.B.C.) के अनसारु रखे जाने होंगे।

(iii) 24 मी. एवं इससे अधिक ऊँ चाई के बहुमंजिला भवनों में शरण क्षेत्र (Refuge area) का निम्नानसारु प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा-

• संबंधित तल के सकल निर्मित क्षेत्रफल का न्यनतमू 10 प्रतिशत अथवा 15 वगर्मीटर जो भी अधिक हो।

• 24 मी. एवं उससे अधिक 39 मी. तक भवन ऊँ चाई पर 24 मी. से ऊपर वाली मंजिल (Floor Immediately above 24 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र।

• 39 मी. से अधिक भवन ऊँ चाई पर 39 मी. से ऊपर वाली मंजिल (Floor Immediately above 39 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र तथा उससे ऊपर ऊँ चाई होने पर प्रत्येक 15 मी. ऊँ चाई पर एक अतिरिक्त शरण क्षेत्र।

• यदि एक से अधिक बिल्डिंग ब्लॉक को एक ही शरण क्षेत्र जोडता है तो प्रत्येक बिल्डिंग के

क्षेत्रफल सम्पर्ण

लिए पथकृ -पथकृ शरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथापि शरण क्षेत्र का न्यनतमू ू तल के सकल निर्मित क्षेत्रफल का न्यनतमू 10 प्रतिशत रखा जाना अनिवार्य होगा।

• बहमंजिलाु आवासीय भवनों में यदि प्रत्येक आवासीय इकाईयों में टेरेस अथवा बालकनी प्रस्तावित होने पर पथकृ से शरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) भख(cid:214)डू पर बहमंजिलाु भवन प्रस्तावित होने पर समीपवर्ती दो ब्लॉक्स के बीच की दरीू उन दो ब्लॉक में से ऊँ चे ब्लॉक की ऊँ चाई का न्यनतमू 1/4 (अधिकतम 16 मी.) होगी। लेकिन यदि बिल्डिंग ब्लॉक्स में कमरों/ रसोईघर/शौचालय आदि की खिड़कियां वातायान हेतु प्रस्तावित नही होने पर अर्थात Dead wall होने की अवस्था में दो ब्लॉक्स के मध्य उपरोक्तानसारु दरीू रखा जाना आवश्यक नहीं होगा।

(v) बहमंजिलाु भवनों में आग से बचाव हेतु सीढियों (Fire Staircase) जो भवन की बाहरी सतह पर हो अथवा दो ओर से खलीु हो (निकटतम दीवार से न्यनतमू 1.0 मी. की दरीू ) का प्रावधान किया जाना होगा। आग से बचाव हेतु सीढियों हेतु अन्य प्रावधान नेशनल बिल्डिग कोड के अनसारु रखे जाने होगें। अधिकतम 30 मीटर ऊँ चाई के भवनों में प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक के तल का सकल निर्मित क्षेत्र 500 वगर्मीटर से कम होने पर आग से बचाव हेतु सीढीयों (Fire Staircase) को सामान्य सीढीयों के रूप में भी काम में लिया जा सकता है परन्तु उक्त सीढी सैटबैक क्षेत्र में देय नहीं होगी एवं भू-आच्छादन व बी.ए.आर. की गणना में शामिल की जावेगी।

(vi) आवासीय भवनों को छोड़कर अन्य उपयोग यथा वाणिज्यिक, संस्थानिक, पर्यटन इकाईयां आदि हेतु प्रस्तावित बहमंजिलाु भवनों में आग से बचाव हेतु प्रेशराईज्ड सीढीयों (Pressurised Fire ु य होगें। Staircase) / फायर टावर (Fire Tower) अनज्ञेHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1050 (vii) अग्निश्मन वाहन के संचालन हेतु न्यनतमू 6.0 मीटर चौड़ा सरक्षितु गलियारा भवन के चारों ओर बिना अवरोध छोडा जाना अनिवार्य होगा। ऐसे गलियारों में किसी प्रकार की पार्किं ग / अस्थायी निर्माण आदि अनज्ञेयु नही होगें। यदि 6.0 मीटर चौडा रेम्प सैटबैक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हआु ना हो एवं प्रवेश/निकास (Entry/Exit) हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अग्निश्मन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।

(viii) अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर चौडा गलियारा के ऊपर बालकनी / छज्जा भमिू तल से 4.50 मीटर ऊँ चाई पर ही देय होगा।

(ix) आग से बचाव हेतु हर समय पानी की व्यवस्था सनिश्चितु करने के लिए भवन के छत पर समचितु क्षमता के दो टैंक बनाये जायेंगे। इसमें से एक टैंक अग्निशमन व्यवस्था के पाइपों की

ू के लिये प्रणाली से जड़ाु होगा। दसराू टैंक भवन के निवासकर्ताओं के लिये पानी की आपर्ति बनाया जायेगा एवं इस टैंक को भरने हेतु अग्निशमन टैंक के ढक्कन के 30 सेंटीमीटर नीचे से पाइप इस टैंक में जोडा जायेगा। भवन के निवासकर्ताओं के लिए बनाये जाने वाले इस टैंक में पानी की आपर्ति

ू हेतु अन्य कोई कनेक्शन नहीं रखा जायेगा, जिससे यह सनिश्चितु किया जा सके गा कि अग्निशमन हेतु टैंक हमेशा भरा रहे।

(x) 30 मीटर ऊँ चाई तक के बहमंजिलाु भवनों के स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्र मय रिपोर्ट को स्ट्रक्चरल इंजिनियर से प्रमाणित करवाया जाकर नगरीय निकाय में पर्णताू प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्ततु किये जाने होंगे।

(xi) 30.0 मीटर से अधिक ऊँ चाई के भवनों में अनमोदितु भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात संरचनात्मक सरक्षाु के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी /एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविधालय / राज्य सरकार (cid:217)वारा प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में पर्णताू प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्ततु किये जाने होंगे।

(xii) भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, वि(cid:217)यतु सेवाएँ, वातानकलु ू सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनबंधितु किये गये काउं सिल ऑफ आर्कि टेक्चर से रजिस्टर्ड आर्कि टेक्ट एवं परियोजना के एम.ई.पी कन्सलटेन्ट (M.E.P Consultant) से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में पर्णताू प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्ततु किये जाने होंगे।

(xiii) बहमंजिलाु भवनों में अग्निशमन संबंधित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड (N.B.C.) के अनसारु रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। भवन निर्माण पर्ण

के पश्चात अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने से पर्व

ू हो जाने ू स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ततु करना आवश्यक होगा।

(xiv) उपरोक्त बिन्दु संख्या (x) से (xiii) की सनिश्चितताु किये जाने हेतु भवन मानचित्र अनमोदनु किये जाने के समय आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(xv) बहमंजिलाु भवन प्रस्तावित होने पर N.B.C. के अनसारु भकम्परोधीू प्रावधानों पालना किये जाने बाबत ् भू-स्वामी, वास्तविद्ु एवं संरचना अभियन्ता का संयक्तु शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

1051 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(xvi) राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निश्मन की सविधाु उपलब्ध कराने / सदृढीकरणु की दृष्टि से राज्य सरकार (cid:217)वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेश के अनरूपु नियमानसारु शल्कु देय होगें।

ू सड़कों (xvii) बहमंजिलाु भवनों के अनज्ञाधारीु / विकासकर्ता (cid:217)वारा भख(cid:214)डू से लगती हईु सभी सम्पर्ण का विकास फु टपाथ एवं वक्षारोपणृ का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सनिश्चितु किया जावेगा।

6. भवन निर्माण के लिए आवश्यक आंतरिक मानद(cid:214)ड 6.1 भवनों में कमरों/ रसोई/शौचालय का न्यनतमू आकार व ऊँ चाई निम्नानसारु होगी:-

तालिका-11 भवन के विभिन्न अवयवों / उपयोग हेतु आवश्यक आंतरिक मानद(cid:214)ड

क्र.सं. भवन के अवयव/उपयोग न्यनतम क्षेत्रफल ू (व.मी.) न्यनतम चौडाई ू (मी.) न्यनतम ऊँ चाई ू (मी.)
(i) वास योग्य कमरा * 9.5 2.4 2.75
(ii) रसोई घर 4.5 1.5 2.75
(iii) स्नान घर 1.8 1.2 2.2
(iv) टायलेट 2.8 1.2 2.2
(v) शौचालय 1.1 1.0 2.2
(vi) पेन्ट्री 3.0 1.4 2.75
(vii) स्टोर 3.0 1.2 2.2

*आवासीय भवनों में अध्ययन कक्ष एवं घरेलू सेवा सहायक कक्ष (Domestic Service Assistant Room) का क्षेत्रफल 7.5 वर्ग मीटर अनज्ञेयु होगा।

टिप्पणीः

(i) रिहायशी भवनों हेतु उपरोक्त मानद(cid:214)ड 50 व.मी. से ज्यादा क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू तथा 30 व. मी. से अधिक कारपेट एरिया (Carpet Area) (आवासीय इकाई की चारों ओर की बाहरी दीवारों के अंदर का क्षेत्रफल जिसमें ओपन टू स्काई, डक्ट, खलीु बालकनी आदि शामिल नहीं होगी) की आवासीय ईकाईयों पर ही लागू होंगे।

(ii) छात्रावासों के एक व्यक्ति के निवास हेतु आवासीय कमरे के लिये न्यनतमू आकार 7.5 व.मी.

होगा।

(iii) रसोई घर/टॉयलेट / शौचालय की ऊँ चाई उस भाग में 2.75 मी. से कम हो सकती है जहां ऊपर के फर्श में पानी के निकास हेतु ट्रेप (Sunkan slab) बनाया गया हो।

6.2 संवातन शैफ्ट के मापद(cid:214)ड :- प्रत्येक स्नानघर, शौचालय, टायलेट इस प्रकार होगा कि उसकी कम से कम एक दीवार बाहरी की तरफ अथवा "संवातन शैफ्ट" की तरफ खले

ु और खलने

ु का स्थान खिड़की या वातायन के रूप में

ु स्थानों में न न्यनतमू 0.4 व.मी. हो परन्तु यह सीमा 50 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर ही लागू रहेगी। फ्लश, शौचालय और स्नानघर संवातन हेतु यदि अग्र, पाश्र्व, पष्ठृ और भीतरी खले

खले

ु तो संवातन शैफ्ट में खलेगें

ु , जिनका आकार निम्नलिखित से कम नहीं होगा :-

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1052

तालिका-12

क्र.सं. ऊं चाई शैफ्ट की कलु (मीटर में) संवातन शैफ्ट का आकार (वर्ग मीटर में) शैफ्ट की न्यनतम भजा ू ु (मीटर में)
1. 10 मी. तक 1.2 0.9
2 12 मी. तक 2.8 1.2
3 18 मी. तक 4.0 1.5
4 24 मी. तक 5.4 1.8
5 30 मी. तक 8.0 2.4
6 30 मी. से अधिक 9.0 3.0

(i) यदि रसोई, वास योग्य कमरा, अध्ययन कक्ष की कोई भी एक भजाु (फ्लश, शौचालय और स्नानघर को छोडकर) सामने, पीछे व साईड सैटबेक में नहीं खलतीु है तो वह आन्तरिक कोर्ट यार्ड मे खलु सकती है जिसकी न्यनतमू भजाु 3 मीटर होनी चाहिए। आन्तरिक कोर्ट यार्ड का क्षेत्रफल भवन की ऊँ चाई/कोर्ट यार्ड की भजाु के साथ लगती हईु उच्चतम दीवार की उँ चाई का 1/5 भाग का वर्ग से कम नहीं होगा अर्थात यदि भवन की ऊं चाई यदि 30 मीटर हो तो कोर्ट यार्ड का क्षेत्रफल न्यनतमू 36 वगर्मीटर होगा।

(ii) वाणिज्यिक, संस्थागत एवं स्टडियोंू आपाटर्मेन्ट भवनों जिनमें स्नानघर, शौचालय, टायलेट के संवातन के लिए मेके निकल वेंटिलेशन सिस्टम किया जाना प्रस्तावित होगा, वहाँ इनके वातायन के लिये संवातन शॉफ्ट में खलने

ु की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ु (ढलान) आदि 6.3 सीढियाँ (जीना) व गलियारा (कॉरिडोर) (Stairs and Corridor):- (i) निकासी के सभी बिन्दु यथा बरामदों, दरवाजों, सीढियों, सीढी का तल्ला व चढ़ाई, खर्रा

की चौड़ाई व दरीू NBC के प्रावधानों के अनसारु होगी।

(ii) लिफ्ट के चारों ओर सीढियां अनज्ञेयु नहीं होगी। (iii) सीढियों व गलियारा की न्यनतमू चौड़ाई के मानद(cid:214)ड निम्न प्रकार से होंगे :-

तालिका-13

क्र.सं. उपयोग सीढ़ियों की न्यनत म ू चौड़ाई (मीटर) गलियारा (Corridor) की न्यनतम चौड़ाई ू (मीटर)
1. स्वतन्त्र आवासीय भवन / Ôयप्लेक्स फ्लेÒस की ू आन्तरिक सीढियां 1.0 1.0
2. अन्य आवासीय भवन 15 मीटर ऊँ चाई तक 1.2 1.5
3. +2 मंजिल तक की दकानें / शोरूम भतलू ु 1.2 1.5
4. बहमंजिला आवासीय भवन ु 1.5 1.5
5. वणिज्यिक एवं पर्यटन इकाई व अन्य 1.5 1.5
6. स ंस्थागत भवन 1.5 1.5
7. सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, थियेटर, सभा भवन (Assembly Buildings) बेंक्वेट हॉल (Banquet Hall) 2.0 2.0

6.4 लिफ्ट, एस्के लेटर एवं मैके निकल कार लिफ्ट (Lift, Escalator and Mechanical Car Lift):-

(i) भवन के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई लिफ्ट को आपात स्थिति में बचाव के लिये माध्यम के रूप में नहीं माना जायेगा।

(ii) भवनों में लिफ्ट, एस्के लेटर एवं मैके निकल कार लिफ्ट से संबंधित मानद(cid:214)ड भारतीय मानक संहिता (इ(िcid:214)डयन स्टे(cid:214)डर्ड कोड) एवं राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनसारु होंगे।

(iii) सभी उपयोगों के भवनों में चार से अधिक मंजिल (स्टील्ट सहित) प्रस्तावित / निर्मित होने पर लिफ्ट का नियमानसारु प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) भवनों में प्रत्येक लिफ्ट में एआरडी (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना अनिर्वाय होगा।

6.5 बेसमेंट (Basement):-

(i) विभिन्न क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर निम्नानसारु बैसमेन्ट देय होंगेः-

भखÖड का क्षेत्रफल ू बैसमेन्ट की संख्या (अधिकतम)
15 व.मी. क्षेत्रफल से छोटे वाणिज्यिक भखÖडों ू -
1000 व.मी. तक समस्त उपयोगों के भखÖडों ू 01
1000 व. मी. या इससे अधिक क्षेत्रफल के भखÖडों ू 02
1500 व. मी. एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के भखÖडों ू 03

(ii) तालिका-1 व 5 में निर्धारित सैटबेक छोडने के पश्चात ् शेष भाग पर बेसमेंट का निर्माण किया जा सके गा, चाहे भवन का निर्माण तालिका में निर्धारित सैटबैंक से अधिक सैटबैक छोडकर किया गया हो।

(iii) यदि किसी भख(cid:214)डू में पाश्र्व व पीछे का सैटबेक 2 मीटर से कम हो एवं प्रार्थी सैटबेक रेखा तक तहखाना बनाना चाहता है तो ऐसी दशा में स्थानीय निकाय के हित में क्षतिपर्ति

ू बंध पत्र देना होगा।

(iv) 1000 व. मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर एक से अधिक बैसमेन्ट प्रस्तावित करने पर प्रथम बैसमेन्ट को छोडकर अन्य बैसमेन्ट का उपयोग पार्किं ग हेतु ही किया जावेगा। प्रथम बेसमेंट को पार्किं ग के अलावा अन्य उपयोग में लिया जा सके गा।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1054

(v) 1000 व.मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर के वल पार्किं ग हेतु प्रस्तावित किये जाने पर Extended बेसमेन्ट अनज्ञेयु होगा। Extended बेसमेन्ट भख(cid:214)डू की सीमा रेखा से सड़कों की ओर 6.0 मीटर तथा अन्य दिशाओं की ओर न्यनतमू 3.0 मीटर छोड कर देय होगा।

(vi) प्रथम बेसमेन्ट को गैर पार्किं ग के उपयोग में लिये जाने पर Extended बेसमेन्ट उपरोक्तानसारु अनज्ञेयु किया जा सके गा एवं ऐसे Extended बेसमेन्ट के एरिया में पार्किं ग एवं नीचे के बेसमेन्टों व भतलू पर आने-जाने के आवागमन हेतु रास्ता / रैम्प एवं भवन की सर्विसेज अनज्ञेयु होंगी।

(vii) 2500 वगर्मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक / पर्यटन इकाई /होटल/मल्टीप्लेक्स/ग्रपु हाउसिंग / संस्थागत भख(cid:214)डोंू पर उपरोक्तानसारु बेसमेन्ट के अतिरिक्त एक लोअर ग्राउ(cid:214)ड फ्लोर (जो आस-पास के भमिू तल से 2.0 मीटर से अधिक नीचे नहीं हो) अनज्ञेयु किया जा सके गा, जिसका व्यावसायिक / संस्थागत उपयोग ही

ू भख(cid:214)डू क्षेत्र सड़क स्तर से निम्न स्तर पर होने की स्थिति में ऐसे अनज्ञेयु होगा। संपर्ण लोअर ग्राउ(cid:214)ड पर आवासीय उपयोग हेतु अनज्ञेयु किया जा सके गा।

(viii) प्रत्येक बेसमेंट की ऊं चाई (फर्श से छत के नीचे की सतह या भीतरी छत तक) न्यनतमू 2.75 मी. तथा अधिकतम 4.5 मी. अनज्ञेयु होगी, परन्तु बेसमेंट में मेके निकल पार्किं ग का प्रावधान करने पर अधिकतम ऊँ चाई 6.2 मीटर तक अनज्ञेयु की जा सके गी।

(ix) यदि भवन की सीमाएं बेसमेंट की सीमा से भिन्न है तो भवन के बाहर स्थित बेसमेंट की छत सड़क के स्तर से 1.20 मीटर से अधिक ऊं ची नहीं बनाई जावेगी।

(x) बहमंजिले

ु भवनों में उच्चतर मंजिलों से पहंचु और निकास के लिये की गई मख्यु एवं वैकल्पिक सीढियों से भिन्न व्यवस्था (cid:217)वारा बेसमेंट में पहंचने

ु का रास्ता दिया जायेगा अर्थात ् ऊपरी मंजिलों के लिये प्रयक्तु सीढियां सीधे ही बेसमेन्ट / लोअर ग्राउन्ड में नहीं जावेंगी।

(xi) संस्थागत एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु लोअर ग्राउ(cid:214)ड फ्लोर व बेसमेंट फ्लोर में पार्किं ग के अलावा अन्य उपयोग प्रस्तावित होने पर पर्याप्त ऐसे निकास के रास्ते बनाये जायेगें की उनमें 15 मीटर से अधिक न चलना पडे। यदि अग्निश्मनों के प्रावधान यथा fully sprinkled किया गया हो तो निकास रास्ते इस तरह से बनाये जायेंगे कि उनमें 22.5 मी. से अधिक नहीं चलना पडे।

(xii) बेसमेन्ट पार्किं ग फ्लोर में प्रवेश/निकासी की समचितु व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के प्रावधान के अनसारु किया जाना अनिवार्य होगा।

(xiii) बेसमेंट को ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भ(cid:214)डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिये परिसंकट मय या हानिकारक हो, ऐसे किसी उपयोग में नहीं लिया जा सके गा।

(xiv) बेसमेंट में पर्याप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सनिश्चितु करनी होगी। 6.6 प्लिंथ (Plinth):- (i) भवन की कर्सीु (Plinth) की ऊँ चाई भख(cid:214)डू के सामने स्थित सडक से न्यनतमू 0.45 मीटर होगी। भख(cid:214)डू के साथ एक से अधिक सडकें लगती हईु हो तो सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा किसी भी एक सडक से कर्सीु की ऊँ चाई न्यनतमू 0.45 मीटर रखी जा सके गी। भख(cid:214)डू के1055 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ अन्दर आतंरिक सडक (ड्राईवे-वे) प्रस्तावित होने पर ड्राईवे-वे लेवल से प्लिन्थ न्यनतमू 0.15 मीटर अनज्ञेयु किया जा सके गा।

(ii) प्लिंथ की अधिकतम ऊँ चाई 1.2 मी. अनज्ञेयु होगी। बहमंजिलाु भवनों में इससे अधिक ऊँ चाई का प्लिंथ प्रस्तावित किये जाने पर प्लिंथ की अतिरिक्त ऊँ चाई भवन की कलु ऊँ चाई की गणना में सम्मिलित होगी।

6.7 स्टिल्ट फ्लोर (Stilt Floor) :- (i) किसी भख(cid:214)डू में सैटबेक छोड़कर शेष बचे भाग पर के वल पार्किं ग हेतु स्टिल्ट निर्मित किया जा सके गा, परन्तु स्टिल्ट के ऊपर निर्माण करते समय अधिकतम आच्छादित क्षेत्र की सीमा से अधिक के भाग पर ले(cid:214)डस्के प के रूप में विकसित किया जाना होगा।

(ii) स्टिल्ट एवं बेसमेंट व अन्य मंजिलों पर प्रस्तावित पार्किं ग फ्लोर का न्यनतमू 70 प्रतिशत क्षेत्र पार्किं ग के उपयोग में लिया जाना अनिर्वाय होगा। शेष 30 प्रतिशत क्षेत्रफल अन्य उपयोग यथा स्वागत कक्ष, समिति का कार्यालय व निवासकर्ताओं के लिये सामदायिकु सविधाएँ

ु , सर्विसेज, व्यवसायिक उपयोग (के वल स्टिल्ट फ्लोर पर) में लिया जा सके गा। (iii) 1000 व.मी. तक के भख(cid:214)डू अथवा ऐसे भख(cid:214)डू जो कि 18 मी. से कम चौडी सड़क पर स्थित हो पर स्टील्ट फ्लोर तालिका-1 में उल्लेखित मंजिलों के अतिरिक्त देय होगा, जिसकी अधिकतम ऊँ चाई 3.5 मीटर अनज्ञेयु होगी।

(iv) बहमंजिलाु भवनों में स्टील्ट फ्लोर की ऊँ चाई 3.5 मी. से अधिक प्रस्तावित किये जाने पर स्टिल्ट की अतिरिक्त ऊँ चाई भवन की कलु ऊँ चाई की गणना में सम्मिलित होगी।

ु हेतु रेम्प / सीढ़ियां किसी भी अवस्था में सड़क के 6.8 रेम्प (Ramp) : (i) सड़क से भवन/भख(cid:214)डू तक पहंचने मार्गाधिकार में अनज्ञेयु नहीं होगी।

(ii) बैसमेन्ट एवं ऊपरी मंजिलों पर पार्किं ग फ्लोर में वाहनों के आने-जाने हेतु प्रस्तावित रैम्प

ु के लिये रेम्प की का ढाल 1: 8 से अधिक नहीं होगा, परन्तु 1 मी. की ऊं चाई तक पहंचने ढाल ज्यादा भी हो सकती है।

(iii) वाहनों हेतु रैम्प आने व जाने के लिए अलग-अलग होने पर न्यनतमू चौडाई 3.60 मीटर एवं आने-जाने के लिए एक ही होने पर न्यनतमू चौडाई 6 मीटर रखनी होगी।

(iv) बहमंजिलाु भवनों में सैटबैक में बेसमेंट हेतु रैम्प प्रस्तावित करने पर यह आवश्यक रूप से सनिश्चितु किया जाना होगा कि अग्निशमन वाहनों के परिसंचरण हेतु गलियारा न्यनतमू 6.0 मी. स्पष्ट उपलब्ध हो। यदि 6.0 मीटर चौडा रेम्प सैटबैक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हआु ना हो एवं प्रवेश व बाहर (Entry/Exit) जाने हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अग्निश्मन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है। (v) के वल दोपहिया वाहनो हेतु रैम्प प्रस्तावित होने पर, आने व जाने के लिए अलग-अलग होने पर रेम्प की न्यनतमू चौडाई 2.0 मीटर एवं आने जाने के लिए एक ही होने पर रेम्प की न्यनतमू चौडाई 3.0 मीटर रखनी आवश्यक होगी।

(vi) 500 व.मी. तक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू के बेसमेन्ट का तल स्तर सडक स्तर से अधिकतम 2.0 मी. नीचे होने एवं भवन में अधिकतम 7 चौपहिया वाहनों की पार्किं ग प्रस्तावित होने पर न्यनतमू 3.60 मी. चौडा (आने जाने हेतु) एवं 7 चौपहिया वाहनों से अधिक एवं अधिकतमHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1056 10 चौपहिया वाहनों की पार्किं ग होने पर 4.50 मी. चौडा (आने जाने हेतु) तथा ढलान 1: 8 का एक रैम्प उपलब्ध करवाना होगा। उपरोक्तानसारु चौपहिया वाहनों से अधिक पार्किं ग होने एवं 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू के बेसमेन्ट में पार्किं ग हेतु विनियम-6.13(iv) के अनसारु पालना की जानी होगी।

6.9 गैराज (Garrage) :- (i) पाश्र्व सैटबेक में के वल एक निजी गैराज उन रिहायशी भख(cid:214)डोंू में अनज्ञेयु होगा, जहां यह सैटबेक न्यनतमू 3 मीटर हो। गैराज का अधिकतम क्षेत्रफल 20 व.मी. होगा। गैराज आच्छादित क्षेत्रफल व बी.ए.आर. की गणना में शामिल होगा। गैराज का निर्माण भख(cid:214)डू की पिछली सीमा से 9 मीटर के भीतर किया जा सकता है। गैराज के ऊपर के वल प्रथम तल पर उतने ही क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है, जो कि बी.ए.आर में शामिल किया जायेगा। जिन भख(cid:214)डोंू में स्टिल्ट फ्लोर प्रस्तावित हो वहाँ गैराज देय नहीं होगा।

(ii) उपविभाजित आवासीय भख(cid:214)डोंू में यदि पाश्र्व सैटबेक 3.0 मी. या उससे अधिक है तो ऐसे प्रत्येक भख(cid:214)डू में एक गैराज उपरोक्त वर्णित शर्तों के पर्ण

ू होने पर दिया जा सकता है।

6.10 पोर्च (Porch/Portico) :- (i) के न्टीलिवर / खम्बों पर निर्मित पोर्च साइड सैटबेक व अग्र सैटबेक में देय होगा। अग्र सैटबेक में पोर्च तभी देय होगा जब अग्र सैटबेक 6.0 मी. या उससे अधिक हो तथा साइड सैटबेक में पोर्च तभी देय होगा जब साइड सैटबेक न्यनतमू 3 मी. हो। पोर्च के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण देय नहीं होगा। सभी प्रकार के भवनों में जहाँ एक से अधिक बिल्डिंग टॉवर प्रस्तावित हों, वहाँ प्रत्यके टॉवर में एक पोर्च देय होगा।

(ii) किसी ओर का सैटबेक 6.0 मीटर तक होने पर पोर्च की अधिकतम चौडाई 3.0 मीटर देय होगी। सैटबेक 6.0 मीटर से अधिक होने पर पोर्च की चौडाई सैटबेक दरीू का 50 प्रतिशत तक देय होगी। के वल होटल एवं संस्थानिक भवनों में पोर्च की चौड़ाई सैटबैक की सीमा अर्थात भख(cid:214)डू की बाउ(cid:214)ड्री तक अनज्ञेयु किया जा सके गा।

(iii) पोर्च की लम्बाई संबंधित बिल्डिंग ब्लॉक की उस दिशा की लम्बाई के अधिकतम 1/2 लम्बाई के बराबर देय होगी।

(iv) गैर आवासीय भवनों में एक से अधिक पोर्च भी अनज्ञेयु किये जा सकें गे। (v) सैटबैक क्षेत्र में पोर्च प्रस्तावित होने पर उस पर किसी प्रकार का निर्माण अनज्ञेयु नही होगा।

6.11 बालकनी (Balcony) :-

(i) प्रोजेक्टेड् बालकनी सैटबैक क्षेत्र में निम्नानसारु देय होगीः-

सैटबैक बालकनी की चौडाई
4.50 मीटर से कम स ैटबेक की दरी की 1/3 अथवा 1.2 मी. जो ू भी कम हो
4.50 मीटर व इससे अधिक एवं 12 मीटर से कम 1.5 मीटर
12 मीटर या इससे अधिक 1.8 मीटर
1057 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii) बालकनी की चौड़ाई (उपरोक्त से ज्यादा) भवन रेखा से अन्दर की तरफ (अर्थात ् भवन की तरफ) बढाई जा सकती है।

(iii) बहमंजिले

बहमंजिले

ु भवनो मे बॉलकनी भमिू तल से 4.50 मीटर से उपर ही देय होगी, लेकिन यदि ु भवनों में बॉलकनी अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर चौडा गलियारा के उपरांत प्रस्तावित की जाती है तो 4.50 मीटर की ऊँ चाई की बाध्यता नहीं होगी।

(iv) यदि भवन में किसी तरफ का सैटबैक 4.50 मी. व इससे अधिक हो तो उस तरफ बालकनी क्षेत्र को भवन के अन्दर / कमरों के अन्दर शामिल किया जा सकता है।

6.12 अनज्ञे

ु य प्रक्षेप (Permissible Projection) :-

(i) छज्जा, जिसकी चौड़ाई 0.6 मी. या सैटबेक दरीू का एक-तिहाई जो भी कम हो तथा भमिू तल से 2.1 मी. से कम की ऊं चाई पर न हो।

(ii) सीढी का मध्यवर्ती ठहराव (लेडिंग) जो कि चौडाई में 1.0 मी. या सैटबेक दरीू का एक-तिहाई, जो भी कम हो एवं भमिू तल से 2.4 मी. से कम की ऊँ चाई पर न हो। इसे जाली या ग्रिल से ढका जा सकता है।

(iii) प्रोजेक्टेड अलमारी, जो कि प्रत्येक रिहायशी कमरे पर 2.0 मी. लम्बाई एवं 0.6 मी. चौडाई की हो।

(iv) बालकनी, विनियम-6.11 के प्रावधान अनसारु होगी। (v) उपरोक्त प्रोजेक्शन बहमंजिले

उपरांत ही देय होंगे। यदि बहमंजिले

ु भवनो मे भमिू तल से कम से कम 4.50 मीटर की ऊँ चाई के ु भवन में अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर चौडा गलियारा उक्त प्रोजेक्शन के उपरांत प्रस्तावित किया जाता है तो 4.50 मीटर की ऊँ चाई की बाध्यता नहीं होगी।

6.13 कॉर्नर/मोड़ (नक्कड़ु ) पर स्थित भख(cid:214)डोंू हेतु प्रावधान- (i) कोने के भख(cid:214)डू में सीमाभिती / दीवार की ऊं चाई सड़क के मोड़ पर, मोड़ से सामने और पाश्र्व में दोनों ओर 5 मी. की लम्बाई में 0.75 मी. तक सीमित रहेगी और शेष ऊं चाई रेलिंग लगाकर परीू का जा सके गी।

(ii) सड़क पर खतरनाक अथवा असविधाजनकु मोड़ (नक्कड़ु ) होने पर स्थानीय निकाय को नक्कड़ु के भवन के स्वामी को यह निदर्शे देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नक्कड़ु को अथवा मोड़ पर बाउ(cid:214)ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे, जैसा कि स्थानीय निकाय (cid:217)वारा ठीक समझा जावें।

(iii) 18 मी. व इससे अधिक चौडी सड़कों के कॉर्नर पर स्थित भख(cid:214)डू की भजाओं

ु की लम्बाई कॉर्नर से 15 मी. से कम होने पर प्रवेश एवं निकास (cid:217)वार यथासम्भव भख(cid:214)डू के अन्तिम विपरीत छोर पर ु की लम्बाई कॉर्नर से 15 मी. से दिया जाना होगा। बडे भख(cid:214)डोंू पर जहां भख(cid:214)डू की भजाओं अधिक हो उनमें कॉर्नर में गोलाई (Radius) के पश्चात ् न्यनतमू 15 मी. की दरीू छोडने के पश्चात ् ही प्रवेश एवं निकास (cid:217)वार एवं सड़क से सीधे पार्किं ग अनज्ञेयु की जा सके गी।

(iv) कॉर्नर के भख(cid:214)डोंू में भवन मानचित्र अनमोदनु करते समय निम्न दर्शित मानचित्र अनुसार यातायात की दृष्टि से गोलाई (Radius) काटते हएु भवन मानचित्र अनमोदितु किये जाने होंगे।

(v) कॉर्नर के भख(cid:214)डोंू में गोलाई (Radius) पर बाउ(cid:214)ड्रीवॉल 0.75 मी. ऊँ चाई तक सीमित रखी जानी होगी एवं शेष ऊं चाई रेलिंग लगाकर परीू की जा सके गी।

6.14 पार्किं ग सविधाु :-

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1058

(i) विभिन्न प्रस्तावित उपयोगों हेतु पार्किं ग मानद(cid:214)ड निम्न तालिका-8 के अनसारु होगें।

तालिका-16

विभिन्न उपयोग के भवनों हेतु पार्किं ग की आवश्यकताएं

क्र.सं. उपयोग (जैसा अनसची -1 में वर्णित है) ु ू ई.सी.यू. की आवश्यकता (ECU प्रति वगर्मीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर) आगन्तकु पार्किं ग
1. आवासीय उपयोग
(i) स्वंतत्र आवास / हॉस्टल 1 ECU/115 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र -
(ii) बहु-आवास इकाई/फ्लेÒस / ग्रपु हाउसिंग / रिटायर्मेन्ट हॉम्स 1 ECU / 115 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र 1 कार एवं अधिकतम 3 परन्तु न्यनतम ू कार प्रति आवासीय इकाई दिया जाना 50 आवश्यक होगी फ्लेटस अर्थात ् प्रस्तावित होने पर अधिकतम 150 ईसीयू ही आवश्यक होंगे। 10 प्रतिशत
(iii) स्टडियों अपाटर्मेन्ट ु 1 ECU/75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र 10 प्रतिशत
(iv) मख्यमंत्री जनआवास योजना ु पॉलिसी अनसार ु
2- वाणिज्यिक उपयोग
(i) दकाने /व्यवसायिक परिसर/रूफ टॉप ु र ेस्टोरेन्ट/गेस्ट हाउस 1 ECU/75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र 50 प्रतिशत
(ii) सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स / ऑडिटोरियम ;e 1 ईसीयू प्रति 10 सीÒस -
3- पर्यटन ईकाई
(i) होटल/मोटल/रिसोर्ट 1 ECU/75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र 10 प्रतिशत
4- संस्थागत -
(i) धार्मिक शैक्षणिक/सामाजिक/सास्कतिृ संस्थान सरकारी एवं अÙर्धसरकारी कार्यालय 1 ECU/115 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र 25 प्रतिशत
(ii) चिकित्सा संस्थान (मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज / प्रशिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, डिस्पेसरी एवं अन्य चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाएँ) 1 ECU/75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र 50 प्रतिशत
(iii) कोचिंग सेन्टर 1 ECU/75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र ) (न्यनतम 25 प्रतिशत कार शेष स्कटर ू ु 50 प्रतिशत
5- सभा भवन
(i) समदायिक /बैंक्वेट हॉल/कनवेशन ु सेन्टर 1 ईसीयू 50 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र 10 प्रतिशत
6- आमोद-प्रमोद
(i) स्टेडियम 1 ईसीयू/50 सीÒस -
(ii) स्पोÒर्स कॉम्पलेक्स / रिक्रिएशनल क्लब 1 ईसीयू/75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र -
(iii) एम्यजमेन्ट पार्क ू क्षेत्र 1 ईसीयू 500 वगर्मीटर मखÖड ू -
7- औÙयोगिक
(i) सामान्य उÙयोग RIICO के प्रावधानसार ु 10 प्रतिशत
8. व ेयर हाउस / गोदाम
आधारित /सामान्य वेयर हाउस कषिृ / गैस गोदाम 1 ECU/75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र -
नोट 1 ECU=1 कार / एम्बलेन्स ु 1 ECU = 3 स्कटर ू 3 ECU=1 बस/ट्रक
1059 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii) विभिन्न वाहनों के लिये पार्किं ग का स्थान निम्न प्रकार होगा किन्तु इसमें वाहन के आवागमन (Circulation) का क्षेत्र शामिल नहीं है। पार्किं ग हेतु निम्नानसारु क्षेत्र वाहनों हेतु रखा जाना अनिवार्य होगा :-

क्र.सं. वाहन का प्रकार पार्किं ग का आकार
1 कार 2.50 मीटर × 5.0 मीटर
2 दपहिया ओटो / स्कटर ु ू 1.0 मीटर × 2.0 मीटर
3 बस पार्किं ग 3 मीटर × 8 मीटर

(iii) पार्किं ग ऑपन एरिया, बेसमेंट, स्टिल्ट, भतलू व भवन के अन्य किसी भी तल पर अनज्ञेयु होगी।

(iv) बेसमेंट, स्टील्ट या भवन की अन्य किसी भी मंजिल पर स्थित किसी भी तल को पार्किं ग फ्लोर तभी माना जावेगा जबकि उस तल का न्यनतमू 70 प्रतिशत क्षेत्र के वल पार्किं ग व पार्किं ग हेतु आवागमन, सिढियों, लिफ्ट व सर्क लेशनु आदि के उपयोग में प्रस्तावित होगा, शेष अधिकतम 30 प्रतिशत क्षेत्र भवन में अनज्ञेयु सर्विसेज, अनज्ञेयु सामदायिु क सविधाओं

ु व स्टिल्ट पर अनज्ञेयु व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में लिया जा सके गा। इस प्रकार के पार्कि ग फ्लोर विनिमय-4.14 (viii) के अनसारु बी.ए.आर. की गणना से मक्तु होंगे।

(v) स्वतंत्र आवास एव फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास को छोडकर अन्य समस्त प्रकार के आवासीय एवं अन्य उपयोगों के भवनों में कलु आवश्यक पार्किं ग / E.C.U. का न्यनतमू 10 प्रतिशत EV Charging Facility हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक होगा।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1060

(vi) 90 वगर्मीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भख(cid:214)डोंू में प्रति आवासीय इकाई एक स्कटरू पार्किं ग देना अनिवार्य होगा। 90 वगर्मीटर से अधिक 225 वगर्मीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भख(cid:214)डोंू में न्यनतमू एक कार पार्किं ग प्रति आवासीय इकाई दिया जाना अनिवार्य होगा। 225 वगर्मीटर से बड़े भख(cid:214)डोंू में तालिका 16 के अनसारु पार्किं ग का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। स्वतंत्र आवासीय भख(cid:214)डोंू में आगन्तकु पार्किं ग का प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(vii) स्वतंत्र आवास के भख(cid:214)डोंू में एक के पीछे एक कार पार्किं ग अनज्ञेयु होगी। बहु आवास इकाई/फ्ले(cid:210)स/ग्रपु हाउसिंग के प्रकरणों में पार्किं ग हेतु प्रस्तावित बेसमेन्ट / स्टील्ट फ्लोर/अन्य पार्किं ग फ्लोर) में एक के पीछे एक कार पार्किं ग अनज्ञेयु की जा सके गी बशर्ते संपर्ण ू योजना का कलु पार्किं ग की संख्या योजना/भवन में प्रस्तावित कलु फ्ले(cid:210)स की संख्या से अधिक हो तथा ऐसी बेक टू बेक पार्किं ग को एक ही पलेट धारक के लिये आरक्षित किया जायेगा। आगन्तकु पार्किं ग अनुज्ञेय नहीं की जावेगी।

(viii) स्कलू , कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कलु ई.सी.यू. का कार पार्किं ग हेतु निर्धारित ई.सी.यू.

75 प्रतिशत में से न्यनतमू 25 प्रतिशत बस पार्किं ग हेतु रखा जावेगा।

(ix) वेयर हाउस/गोदाम में कलु आवश्यक पार्किं ग का न्यनतमू 50 प्रतिशत पार्किं ग ट्रक पार्किं ग, 25 प्रतिशत कार पार्किं ग एवं शेष 25 प्रतिशत स्कटरू पार्किं ग रखा जाना आवश्यक होगा। शेष उपयोगों में पार्किं ग सविधाु उपलब्ध कराते हएु कलु ई.सी.यू. का न्यनतमू 75 प्रतिशत कार पार्किं ग के लिए ही निर्धारित होगा तथा 25 प्रतिशत स्कटरू पार्किं ग के लिए रखा जा सके गा।

(x) वाहनों के आवागमन हेतु अथवा प्रवेश व निकास पथकृ -पथकृ होने पर न्यनतमू 3.60 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा छोडा जाना होगा।

(xi) एक तरफा पार्किं ग का प्रावधान होने पर न्यनतमू 4.50 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा एवं दोनों ओर पार्किं ग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यनतमू 5.5 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा का प्रावधान अनिवार्य होगा।

(xii) दपहियाु वाहनों के आवागमन हेतु एकतरफा पार्किं ग का प्रावधान होने पर व प्रवेश एवं निकास पथकृ -पथकृ होने पर न्यनतमू 1.50 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा एवं दोनों ओर दपहियाु वाहनों की पार्किं ग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यनतमू 2.0 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा का प्रावधान अनिवार्य होगा।

(xiii) बहमंजिलाु भवनों के भख(cid:214)डू पर एक से अधिक पार्किं ग फ्लोर अनज्ञेयु होगें। ऐसे पार्किं ग फ्लोरस में पार्किं ग हेतु आरक्षित मंजिलों के उपर पले(cid:210)स/वाणिज्यिक /संस्थानिक भू-उपयोग (जैसा कि अनज्ञेयु उपयोग हो) अनज्ञेयु किया जा सके गा।

(xiv) के वल पार्किं ग हेतु अलग से टावर का निर्माण अनज्ञेयु किया जा सके गा, जिसके लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन तालिका-1 में अनुज्ञेय आच्छादन से अतिरिक्त देय होगा, लेकिन उपरोक्त अतिरिक्त आच्छादन निर्धारित सैटबैंक के अंदर ही देय होगा। उक्त पार्किं ग टावर की ऊं चाई भवन की प्रस्तावित ऊँ चाई से अधिक नहीं होगी।

(xv) भख(cid:214)डोंू पर एक से अधिक पार्किं ग फ्लोर प्रस्तावित किये जा सकते है। भवन में भू-तल से ऊपर की मंजिलों पर पार्किं ग फ्लोर प्रस्तावित किये जाने पर पार्किं ग फ्लोर पर वाहनों के आवागमन हेतु रैम्प अथवा कार लिफ्ट का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा। कार लिफ्ट प्रस्तावित किये जाने पर ऊपर की मंजिलों पर प्रस्तावित कलु ईसीयू के अनसारु 50 ईसीयू तक न्यनतमू 2 कार1061 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ लिपट तथा 50 ईसीयू से अधिक प्रत्येक 25 ईसीयू या उसके भाग पर एक अतिरिक्त कार लिफ्ट का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

(xvi) पलै(cid:210)स एवं ग्रपु हाउसिंग के भख(cid:214)डोंू में खले

ु में प्रस्तावित पार्किं ग के ऊपर धपू एवं वर्षा के पानी के बचाव हेतु अस्थाई कै न्टीलीवर (Cantilever) पार्किं ग शैड सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा अनज्ञेयु किये जा सकें गे, बशर्ते अग्निशमन के आवागमन में बाधा न हो। उक्त पार्किं ग शैड की अधिकतम चौड़ाई 5.0 मीटर होगी।

(xvii) वाणिज्यिक एवं संस्थागत भख(cid:214)डोंू में न्यनतमू 12 मीटर चौडी सडक की तरफ से भूख(cid:214)ड के सैटबेक क्षेत्र में पार्किं ग अनज्ञेयु की जा सके गी बशर्ते उक्त सडक से लगती हएु चार दीवारी निर्माण प्रस्तावित नहीं हो।

(xviii) रैम्प के नीचे भी पार्किं ग का प्रावधान किया जा सके गा। बशर्ते फ्लोर से स्पष्ट ऊँ चाई 22 मीटर उपलब्ध हो।

(xix) मैके निकल पार्किं ग 1000 वगर्मीटर से अधिक क्षेत्रफल के गैर आवासीय भख(cid:214)डोंू पर ही देय होगी। वाणिज्यिक एवं संस्थागत भख(cid:214)डोंू में अधिकतम 50 प्रतिशत पार्किं ग मैके निकल पार्किं ग के रूप में अनज्ञेयु की जा सके गी। वाणिज्यिक भख(cid:214)डोंू में अग्र सैटबैंक के अतिरिक्त क्षेत्र में भवन की ओर मेके निकल पार्किं ग अनज्ञेयु की जा सके गी, बशर्ते बहमंजिले ु भवनों में नियमानसारु अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु नियमानसारु अपेक्षित न्यनतमू 6.0 मीटर चौडाई का अग्निश्मन वाहन हेतु गलियारा भख(cid:214)डू की सीमा में ही प्रस्तावित किया गया हो। सैटबेक में मैके निकल पार्किं ग के वल भवन रेखा के साथ-साथ अर्थात भवन से लगते हएु ही अनज्ञेयु होगी। भख(cid:214)डू की चार दीवारी के साथ लगते हएु मैके निकल पार्किं ग अनज्ञेयु नहीं होगी।

(xx) आगन्तकु पार्किं ग सामान्यतया भतलू पर खले

ु क्षेत्र/स्टिल्ट फ्लोर में प्रस्तावित की जावेगी लेकिन यदि समचितु उपलब्धता नहीं होने पर भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा आगन्तकु पार्किं ग प्रथम बेसमेंट या अन्य पार्किं ग फ्लोर पर भी अनज्ञेयु की जा सके गी।

(xxi) आगन्तकु पार्किं ग हेतु निर्धारित क्षेत्र को मानचित्र पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जायेगा।

आगन्तकु पार्किं ग यथा सम्भव भख(cid:214)डू के प्रवेश (cid:217)वार के निकट तथा प्रस्तावित भवन इकाइयों के समीप प्रस्तावित की जानी चाहिए।

(xxii) पार्किं ग हेतु उपरोक्त प्रावधानों को दर्शात हएु पार्किं ग व सर्क लेशनु प्लान आवेदक (cid:217)वारा प्रस्ततु किया जाना आवश्यक होगा।

(xxiii) भख(cid:214)डू में पार्किं ग के लिए आरक्षित क्षेत्र अलग से चिन्हित किये जावेगा एवं उक्त पार्किं ग क्षेत्र दर्शाते हएु भख(cid:214)डू का साइंट प्लान भख(cid:214)डू के सभी प्रवेश (cid:217)वारों के समीप उपयक्तु साइज का पठनीय बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। आगन्तकु पार्किं ग हेतु आरक्षित स्थल को पथकृ से दर्शाना होगा।

(xxiv) विकासकर्ता (cid:217)वारा आवासीय/वणिज्यिक भवनों में उपलब्ध कराई गई विभिन्न इकाईयों अर्थात ् फ्लेट/दकानु /कार्यालय के क्रे ताओं को पार्किं ग क्षेत्र पार्किं ग प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जा सके गा। इस बाबत सेलडीड/एग्रीमेन्ट में प्रावधान को शामिल करते हएु स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।

(xxv) आगन्तकु पार्किं ग क्षेत्र मानचित्र मे स्पष्टतया दर्शाया जाकर वेलफे यर सोसायटी को रख-रखाव हेतु हस्तांतरित किया जायेगा।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1062

(xxvi) भवन निर्माता/उपयोगकर्ता (cid:217)वारा मौके पर पार्किं ग के अलावा अन्य उपयोग पाए जाने पर स्थानीय निकाय बिना किसी सचनाू के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा संबंधित व्यक्ति जिसने पार्किं ग के अलावा अन्य उपयोग किया है. से वसलाू जावेगा।

(xxvii) आवेदक / विकासकर्ता से पार्किं ग के संबंध में निम्न आशय का अ(cid:214)डरटेकिगं / शपथ पत्र भवन मानचित्र स्वीकतिृ के समय लिया जाना होगा-

• प्रस्तावित मानचित्रों में बेसमेंट, स्टिल्ट, भवन के किसी भी तल पर एवं खले

ु क्षेत्र में जिस भाग को पार्किं ग के उपयोग में दर्शाया गया है उसे के वल पार्किं ग हेतु उपयोग में लिया जायेगा।

• पार्किं ग के क्षेत्र का अन्य उपयोग करने पर स्थानीय निकाय (cid:217)वारा तोडफोड के लिए हर्जा- खर्चा वसलाू जा सके गा, जो कि प्रार्थी को स्वीकार होगा।

1063 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

7. भवन निर्माण हेतु आवश्यक सर्विसेज 7.1 जल सेवाएँ (Water Service) - भवन में जल संबंधी आवश्यकताएँ एवं विभिन्न व्यवस्थायें राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के अनरूपु की जानी होगी।

7.2 वि(cid:217)यतु सेवाएं (Electric Service):- (i) भवन में वि(cid:217)यतु आवश्यकताओं की पर्ति

ू हेतु संबंधित वि(cid:217)यतु वितरण एजेन्सी के प्रावधानों के अनसारु प्रावधान रखे जाने एवं राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2023 (RECBC) एवं समय-समय पर संशोधित प्रावधानों की अनपालनाु की समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता/विकासकर्ता की होगी, जिस हेतु आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(ii) राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के लागू प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित विभाग (cid:217)वारा कार्यवाही की जा सके गी।

7.3 इलेक्ट्रिक लाइन से दरीू :- (1) 11 के वी से कम की वि(cid:217)यतु लाइन पर भवन की संरचना एवं बालकनी छज्जे की वि(cid:217)यत्तु लाइन से न्यनतमू Horizontal Clearance Distance 1.2 मी. रखा जाना आवश्यक

होगा। (ii) आच्छादित क्षेत्र की परिसीमाओं, भवन की संरचना एवं बालकनी छज्जे से ओवर हैड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के बीच निम्नानसारु न्यनतमू दरीू आवश्यक रहेगी:-

Voltage Level Line Width Horizontal Clearance from the Outermost Conductor on either side Safe EVH line Corridor (Minimum Safety Corridor) ROW of the line Vertical Ground Clearance from the Lowest Conductor
11 KV 1.1 M 1.2 M 3.5 M - 6.1 M
33 KV 1.6 M 2.0 M 5.6 M - 6.1 M
132 KV 8.0 M 2.9 M 13.8 M 27.0 M 6.1 M
220 KV 11.0 M 3.8 M 18.6 M 35.0 M 7.0 M
440 KV 22.0 M 5.6 M 33.2 M 52.0 M 8.04 M

के अध्यधीन होगी।

(iii) न्यनतमू सेफ्टी कॉरिडोर को "No Construction Zone" दर्शाया जाना आवश्यक होगा। (iv) 33 xv तक की वि(cid:217)यतु लाइन पर न्यनतमू सेफ्टी कॉरिडोर में रोड, पाथ-वे. हॉर्डिंग, साइनेज, प्लानटेशन आदि अनज्ञेयु नहीं होगें।

(v) 132 KV व इससे अधिक की वि(cid:217)यतु लाइन के न्यनतमू सेपटी कॉरिडोर एवं ROW के मध्य रोड़, सर्विस रोड, पार्किं ग, पेड़ एवं पौधे (अधिकतम ऊँ चाई 30 मीटर) अनज्ञेयु किये जा सके गें।

(vi) न्यनतमू सेपटी कॉरिडोर को सड़क का मीडीयन / डिवाईडर माना जावेगा एवं सेफ्टी कॉरिडोर के दोनों ओर की सड़क की चौडाई (न्यनतमू 9 मी) को सम्मिलित करते हएु सड़क मार्गाधिकार के आधार पर भवनों की उँ चाई एवं अन्य मापद(cid:214)ड निर्धारित किये जा सकें गे। अगर न्यनतमू सेफ्टी कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए सड़क प्रस्तावित की जानी हो तो उपरोक्त तालिका में वर्णितHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1064 Vertical Ground Clearance को रखा जाना आवश्यक होगा। इसकी सनिश्चिताु किये जाने हेतु आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

7.4 सैप्टिक टैंक (Septic Tank) - सभी मल-जल निकासी स्थानीय निकाय के मल जल व्यवस्था की लाईनों से जड़े

ु हएु होंगे। जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है यहाँ भमिगतू सैप्टिक टेक/सोक-पिट भख(cid:214)डू के अन्दर देने की व्यवस्था करनी होगी। नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के उपबंधों के अनरूपु होंगी।

7.5 अपशिष्ट जल का श(िcid:217)धकरणु एवं रिसाईकिलींग (WTP) (i) 2500 वर्ग मीटर तथा उससे बड़े भख(cid:214)डोंू में स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल (Waste Water) के श(cid:217)धीकरणु एवं रीसाईकिलींग की व्यवस्था करनी होगी इसमें टॉयलेट से निकलने वाला जल शामिल नहीं होगा।

(ii) टॉयलेट में उपयोग ली जाने वाली वॉटर क्लोजेट में (cid:212)यलू फ्लश बटन वाले सिस्टर्न ही अनमतु होगें।

(iii) इस प्रकार श(cid:217)धीकतु ृ जल का उपयोग बागवानी तथा फ्लश के उपयोग में ही लिया जा सके गा। स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल के श(cid:217)धीकरणु हेतु निम्नानसारु व्यवस्था करनी होगी :- • सेटलिंग (Settling-Tank) टेंक का निर्माण सम्भावित अपशिष्ट जल की मात्रा से दगनीु क्षमता का टैंक बनाना होगा।

• श(cid:217)धीकरणु (Disinfection) हेतु क्लोरिन अथवा आयोडिन का उपयोग किया जायेगा। • फिल्टर (Filters) अपशिष्ट जल की मात्रा के अनसारु फिल्टर लगाना होगा जो कि एक्टीव चारकोल, सेललोजू , शिरामिक कॉटर्जे (Activated Charcoal, Cellulose or ceramic cartridge) के उपयक्तु होगें।

• इस प्रकार के अपशिष्ट जल के लिए पथकृ पाईप लाईन उपलब्ध करानी होगी। यह किसी भी दिशा में सीवर लाईन से नहीं मिलाई जायेगी। इस प्रकार श(cid:217)धीकतु ृ जल का उपयोग पीने के पानी के रूप में नहीं किया जायेगा।

• उक्त व्यवस्था नहीं करने पर भवन निर्माता से 100/- रूपये प्रति वगर्मीटर निर्मित क्षेत्र पर

ु पहले वर्ष में पेनल्टी ली जावेगी, इसके पश्चात अनपालनाु नहीं होने पर पेनल्टी की राशि दगनीु वसलू की जावेगी।

7.6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) (i) योजना क्षेत्र अथवा एकल भख(cid:214)डू पर 10,000 वगर्मीटर से अधिक सकल निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित होने पर अपशिष्ट जल के श(िcid:217)धकरणु हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किया जाना होगा तथा उपचारित जल बागवानी, फ्लशिगं आदि उपयोगों में लिया जाना होगा।

(ii) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (cid:217)वारा रसोई, स्नानघर व शौचालय के अपशिष्ट जल के श(cid:217)धीकरणु हेतु संयक्तु व्यवस्था किये जाने पर बिन्दु सं. (i) के अनसारु पथकृ से रसोई. स्नानघर के अपशिष्ट जल के श(cid:217)धीकरणु हेतु व्यवस्था करने की अनिवार्यता नहीं होगी तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (cid:217)वारा उपचारित जल का उपयोग बागवानी, पलशिगं आदि उपयोगों में लिया जाना होगा।

1065 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(iii) फार्म हाउस/फार्म हाउस योजना/पर्यावरण मैत्री आवास योजना में "Bio-Digester" Toilet

निर्माण अथवा Faecal Sludge and Septage Management के प्रावधान अनसारु निर्माण किया

जाना अनिवार्य होगा।

7.7 In- Building Solution for Common Telecom Infrastructure (CTI) :-

To strengthen the quality of service of the voice and data of mobile and fiber broadband network IBS NoC from TERM Cell/Rajasthan License Service Area (LSA), Department of Telecommunication is mandatory for all Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes. An affavidit in this regard shall be taken from the Developer while issuing the approval of the Building Plans.

For Common Telecom Infrastructure (CTI) in building the provision of IBS components shall be as per NBC. While approving building plan, the builder/RWA shall be mandated to ensure that:-

(i) There should be properly demarcated sections within buildings and on rooftops for housing Broadband/ Digital Connectivity Infrastructure/Antenna. These areas should have access to power supply for reliable, always- on services.

(ii) Access to building as well as CTI facilities inside the building should be available on fair, transparent and non- discriminatory manner to all service providers.

(iii) The service providers should have unrestricted access for maintenance work. (iv) The permission to in-building access and/ or CTI facilities inside the building should not be seen as a source of revenue generation for builder(s)/RWA(s) but as a means for facilitating penetration of broadband access and thereby helping in socio-economic growth of all the residents.

(v) Charges (rentals/power rates etc.) levied to the TSPs should be fair, transparent and non- discriminatory and should be on residential rates."Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1066 8 पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम : 8.1 ग्रीन एरिया/हरित क्षेत्र (Green Area)

(i) 750 व.मी. से अधिक एवं 5000 ब.मी. से कम क्षेत्रफल के गैर व्यवसायिक भख(cid:214)डोंू पर निम्नानसारु

भखÖड पर प्रस्तावित बी.ए.आर. ू हरित क्षेत्र
3.0 बी.ए.आर. तक भखÖड क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत ू
3.0 बी.ए.आर. से अधिक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक भखÖड क्षेत्रफल का 12 प्रतिशत ू
4.0 बी.ए.आर. से अधिक भखÖड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत ू

(ii) 5000 व.मी. व उससे अधिक क्षेत्रफल के गैर व्यवसायिक भख(cid:214)डोंू पर निम्नानसारु न्यूनतम हरित

भखÖड पर प्रस्तावित बी.ए.आर. ू हरित क्षेत्र
3.0 बी.ए.आर. तक भखÖड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत ू
3.0 बी.ए.आर. से अधिक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक भखÖड क्षेत्रफल का 18 प्रतिशत ू
4.0 बी.ए.आर. से अधिक भखÖड क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत ू

खले

(iii) उक्त ग्रीन एरिया / हरित क्षेत्र का न्यनतमू 50 प्रतिशत क्षेत्र भू-तल पर अर्थात प्राकतिकृ भमिू पर ु क्षेत्र (जिसके नीचे छत न हो) पर दिया जाना आवश्यक होगा एवं शेष ग्रीन एरिया स्टिल्ट/पोडियम / बेसमेन्ट की छत (जो कि ऊपर से खलीु हो) पर भी प्रस्तावित किया जा सकता है परन्तु उक्त ग्रीन एरिया भवन की टैरेस पर देय नहीं होगा।

(iv) 5000 व.मी. व उससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू में उक्त ग्रीन एरिया / हरित क्षेत्र की न्यनतमू चौडाई 4.5 मी. रखी जानी आवश्यक होगी।

8.2 पर्यावरण हेतु वक्षारोपणृ (Tree Plantation) :- (i) 90 व.मी. भख(cid:214)डू क्षेत्रफल तक दो वक्षृ तथा इससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर प्रति 80 व.मी.

क्षेत्रफल हेतु न्यनतमू 2 वक्षृ लगाना अनिवार्य होगा। भख(cid:214)डू के सैटबैक क्षेत्र में उक्त प्रावधानानसारु वक्षारोपणृ किये जाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने पर भख(cid:214)डू के बाहर चार दीवारी के साथ-साथ चार दीवारी से अधिकतम 1 मी. की सीमा में वक्षारोपणृ अनज्ञेयु होगा। इस प्रावधान की अनपालनाु नहीं करने पर 1000/- प्रति वक्षृ की दर से राशि स्थानीय निकाय में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उक्त प्रावधानानसारु वक्षृ लगाने में किया जायेगा।

8.3 रेन वाटर हावसटिंर्गे संरचना (Rain Water Harvesting Structure) :- (i) 225 वगर्मीटर तथा इससे अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू में वर्षा जल संरक्षण /संव(cid:217)र्धन / संचयन की दृष्टि से रेन वॉटर हावस्टिंर्गे इकाई / संरचना अथवा (Rooftop Rain Water Storage Tank) मय फिल्टर का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) उपरोक्तानसारु निर्मित किये जाने वाले वॉटर हावस्टिंर्गे इकाई / संरचना के कार्य करने में सक्षम है तथा इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है अथवा नहीं, के परीक्षण हेतु भू-जल विभाग/जल संसाधन विभाग अथवा इस क्षेत्र में अनभवीु सेवानिवत्तृ अभियन्ता से कराया जाकर अभियन्ता से सचारूु संचालन रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही धरोहर राशि लौटाई जा सके गी।

1067 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(iii) जिन नगरीय क्षेत्रों में जल भराव क्षेत्र है, उन जल भराव क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं बनाना अनिवार्य नहीं होगा। संबंधित प्राधिकरण/न्यास / नगरीय निकाय (cid:217)वारा ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये जाने के पश्चात उपरोक्त अनिवार्यता नहीं रहेगी।

8.4 सौरऊर्जा संयंत्र (Solar Energy Plant):- (i) 500 व.मी. से अधिक के क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भख(cid:214)डोंू में भवन निर्माण किये जाने पर भवन के सार्वजनिक क्षेत्रों यथा गलियारा, कोरिडोर, सीढ़ियां व अन्य कॉमन एरिया एवं ले(cid:214)ड स्के पिंग क्षेत्र आदि में वि(cid:217)यतु व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र (Roof Top Solar Energy Installations) लगाना आवश्यक होगा।

(ii) उपरोक्तानसारु सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी व्यवस्था मौके पर सनिश्चितु नहीं किए जाने की दशा में आवासीय / संस्थागत भवन निर्माता से 50 रूपये प्रति वगर्मीटर एवं अन्य उपयोग के भवन निर्माता से 100/- रूपय प्रति वगर्मीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर पहले वर्ष में पेनल्टी ली

ू वर्ष में देय राशि की जावेगी, इसके पश्चात अनपालनाु नहीं होने पर पेनल्टी की राशि प्रतिवर्ष पर्व दोगनीु वसलू की जावेगी।

8.5 सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल (Solid Waste Disposal) :- तालिका-19

भवन की श्रेणी कचरापात्रों की संख्या
हाउसिंग फ्लेÒस / ग्रपु प्रत्येक 30 फ्लेÒस अथवा आवास ईकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा।
500 वगर्मीटर से अधिक क्षेत्रफल के वाणिज्यिक, संस्थानिक या अन्य गैर- आवासीय परिसर 500 वगर्मीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 कचरा पात्र का प्रावधान आवश्यक होगा।
नोट:- (i) उक्त दो कचरापात्र में से एक पात्र 0.67 क्यबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 ू क्यबिक मीटर का दसरा ू पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु रखा जाना होगा। ू पर ठोस अपशिष्ट के पथक्करण (Separation), भÖडारण (Storage / Collection), (ii) भतलू ृ विके न्द्रित प्रसंस्करण (Decentralised processing) के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा। (iii) ठोस कचरे का निस्तारण स्थानीय नगरीय निकाय के प्रावधानों के अनसार सनिश्चित ु ु करना होगा।

8.6 भवन निर्माण में पर्यावरणीय स्वीकतिृ :- (i) अनसचीु ू -3 के अनसारु यदि प्रस्तावित भवन में Environment Clearance, Consent to Establish, Consent to Operate प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तो आवेदक / विकासकर्ता (cid:217)वारा उनके स्तर

ू -3 में वर्णित अनसारु पर्णताू / पर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना होगा एवं अनसचीु अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के समय प्रस्ततु किया जाना होगा। भवन मानचित्रHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1068 अनमोदनु के समय आवेदक से नियमानसारु उपरोक्त स्वीकतियां

ृ प्राप्त किये जाने की सनिश्चितताु हेतु शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) अनसचीु ू -4 में उल्लेखित पर्यावरणीय शर्तों की पालना की जानी होगी तथा पर्यावरण विभाग (cid:217)वारा जारी मापद(cid:214)डों के अनरूपु ऐसे निर्माण जिनके लिए पर्यावरण स्वीकतिृ अनिवार्य है, बाबत संबंधित विभाग से स्वीकतिृ प्राप्त की जाकर ही निर्माण किया जा सके गा।

1069 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

9. विशेष योग्यजनों के लिये प्रावधान

स्वतंत्र आवास के भवनों को छोड़कर अन्य सनी भवनों तथा फ्लै(cid:210)स / ग्रपु हाउसिंग के प्रोजेक्ट में सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शारीरिक रूप से विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु निम्न सविधाु प्रदान करना होगा-

9.1 प्रवेश पथ/उप पथ भवन परिसर (cid:217)वार तथा भतलू पार्किं ग से भवन के प्रवेश (cid:217)वार तक पथ समतल, सीढियां-रहित और न्यनतमू 1800 मि.मी. चौडा होगा। यदि कोई ढलान बनायी जाती है तो उसकी दाल 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। फर्श निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जायेगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को भली भांति प्रेरित या निदशिर्ते करने वाली हो (ये फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसका रंग एव चमक आसपास के क्षेत्र की सामग्री से भिन्न हो और जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथदर्शन के लिये भिन्न प्रकार के ध्वनि संके तों का प्रावधान हो)। धरातल फिसलन रहित होगा तथा उसकी बनावट ऐसी होगी जिस पर पहियेदार कर्सीु आसानी से चल सके , जो भी मोड़ बनाये जायेगें सामान्य धरातल के अनरूपु होंगे।

9.2 वाहन ठहराव (पार्किं ग) स्थल : विशेष योग्यजन व्यक्तियों के वाहनों की पार्किं ग हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी- (i) विशेष योग्यजनों के वाहनों के लिये परिसर प्रवेश के निकट, दो कारों के लायक भतलू पार्किं ग बनाई जायेगी, जो भवन के प्रवेश (cid:217)वार से अधिकतम 30.0 मीटर की पैदल दरीू पर होगा।

(ii) पार्किं ग जगह की न्यनतमू चौडाई 3.6 मीटर होगी। (iii) उस स्थान पर 'पहियेदार कर्सीु प्रयोक्ताओं हेतु आरक्षित होने की सचनाू बडे साफ अक्षरों में लिखी जाएगी।

(iv) पार्किं ग स्थल पर ऐसा कोई संके त या यंत्र लगाया जाएगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु ध्वनि सचनाू देने वाली हो अथवा इसी प्रयोजन वाली कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।

9.3 भवन सम्बन्धी विशेष प्रावधान: विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिये भवन संबंधी संगत सविधाु यें इस प्रकार होगी- 1. कर्सीु तल तक पहंचु मार्ग : सार्वजनिक कार्यालय एवं जन उपयोग के वाणिज्यिक भवनों, जैसा ऊपर उल्लेखित है, में विशेष योग्यजन के आने जाने के लिये एक प्रवेश (cid:217)वार अवश्य होना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से

ु के लिये ढलान-सह सीवीदार संके तों के साथ दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रवेश (cid:217)वार तक पहंचने रास्ता बनाया जाएगा।

(i) ढलानदार पहंचु मार्गः भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खरदरीु सामग्री से बनाया जाएगा। ढलान की चौडाई अधिकतम 1:12 ढाल देते हएु , न्यनतमू 1800 मि.मी. की होगी, ढलान की लम्बाई 9.0 मीटर से अधिक नहीं होगी, तथा इसके दोनों किनारों पर न्यनतमू 800 मि.मी. ऊं ची रेलिंग होगी. जो बाल के ऊपरी व निचले सिरे से 300 मि.मी. बाहर निकली हईु होगी। निकट की दीवार से रेलिंग के बीच न्यनतमू 50 मि. मी. तक का फासला होगा।

(ii) सीढीदार पहंचु मार्गः सीढीदार पहंचु मार्ग हेतु पैडी (सीढी पर पैर रखने की जगह) 300 मि.मी. से कम नहीं होगी और पैड़ी की ऊं चाई न्यनतमू 150 मि.मी. तक की होगी। ढलानदार पहंचु मार्गHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1070 की ही तरह सीढीदार प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ न्यनतमू 800 मि. मी. ऊं ची रेलिंग लगायी जायेगी।

(iii) प्रवेश/निकास (cid:217)वारः प्रवेश (cid:217)वार का न्यनतमू फाट (खलावु ) 900 मि.मी. होगा तथा व्हील चेयर के आसान आवागमन की दृष्टि से उसमें कोई पैडी-पायदान नहीं होगा। दहलीज 12 मि.मी. से अधिक उठी हईु नहीं होगी।

(iv) वाहन से उतरना चढ़नाः वाहन से उतरने चढ़ने का स्थल ढलान के निकट रखा जाएगा, जिसका न्यनतमू क्षेत्रफल 1800 मि.मी. x 2000 मि.मी. होगा। ढलान संलग्न उतरने-चढ़ने का स्थल ऐसी फर्श सामग्री का होगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को प्रेरित/निदशिर्ते कर सके (ये फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसकी रंग एवं चमक आस पास के क्षेत्र की फर्श सामग्री से भिन्न हो और जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथदर्शन के लिये भिन्न प्रकार के ध्यनि संके तों का प्रावधान हो)।

2. विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश/निकास (cid:217)वारों को जोड़ने वाला गलियारा : विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश / निकास (cid:217)वारों को जोड़ने तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थान तक ले जाने वाला गलियारा, जहां पर कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को संबंधित भवन के उपयोग की जानकारी या तो किसी व्यक्ति (cid:217)वारा या संके तों (cid:217)वारा महैयाु कराई जा सकती हो. इस प्रकार का होगाः

(i) उसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के दिशा निदशर्ने हेतु तल पर ही "पथ दर्शी" ध्वन्यात्मक व्यवस्था की जाए या कोई यंत्र लगाया जाए, जिससे ध्वनि संके त दिये जा सके ।

(ii) गलियारे की न्यनतमू चौडाई 1500 मि.मी. होगी। (iii) ऊं चा नीचा तल बनाये जाने की स्थिति में 1:12 ढाल वाले ढलान बनाये जायेंगे। (iv) ढलानों/ ढलान मार्गों पर रेलिंग लगायी जायेगी। 3. सीढीदार मार्ग: सीढी वाले मार्गों में से विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश/निकास (cid:217)वार के निकट के मार्ग में निम्नलिखित प्रावधान होंगे-

(i) न्यनतमू चौडाई 1350 मि.मी. होगी। (ii) सीढी की ऊं चाई और चौडाई क्रमशः 150 मि.मी. व 300 मि.मी. से अधिक नहीं होगी और पैडी के सिरे चिकने नकीले

ु नहीं होंगे।

(iii) एक उठान-सीठी (Flight) में 1:12 से अधिक सीढ़ियां नहीं होगी।

(iv) सीढियों के दोनों तरफ रेलिंग लगायी जायेगी तथा ये परीू सीढी पर ऊपर से नीचे तक 300 मि.मी.

बाहर निकली हईु होगी।

4. लिफ्ट: जहां कहीं इन विनियमों के अनसारु लिफ्ट आवश्यक हैं, वहां कम से कम एक लिफ्ट पहियेदार कर्सीु प्रयोक्ता हेतु होगी। इस प्रयोजनार्थ लिफ्ट के लिये संस्ततु ढांचा भारतीय मानक ब्यरोू (cid:217)वारा न्यनतमू 13 व्यक्तियों की क्षमता वाली लिफ्ट के अनसारु आवश्यक होगा जो कि निम्नानसारु हैं।

अन्दर की गहराई - 1100 मी. मी.
अन्दर की चौडाई - 2000 मि. मी.
प्रवेश Ùवार की चौडाई - 900 मि. मी.

(i) लिफ्ट के अन्दर ध्वनि संके त होंगे, जो लिफ्ट पहंचने

ु वाले तल तथा लिफ्ट से बाहर-भीतर जाने- आने हेतु लिफ्ट (cid:217)वार के खलने

ु या बन्द होने का संके त देंगे।

1071 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii) भवनों में प्रत्येक लिफ्ट में एआरडी (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना अनिर्वाय होगा।

5. शौचालयः शौचालय सेट में एक कमोडदार शौचालय विशेष योग्यजनों के लिये होगा, जिसमें विशेष योग्यजनों की सविधाु के अनसारु , शौचालय (cid:217)वार के निकट वाश बेसिन होगा।

(i) इस शौचालय का न्यनतमू आकार 1500 मि.मी. x 1750 मि.मी. होगा।

(ii) दरवाजे का न्यनतमू फाट 900 मि.मी. होगा तथा यह बाहर की ओर खलेगा।ु

(iii) शौचालय में दीवार से 50 मि.मी. की दरीू पर अच्छी तरह खडी / समानान्तर रेलिंग लगी होगी। (iv) कमोड की सीट धरातल से 500 मि.मी. ऊं चा होगी। 6. पेयजलः विशेष योग्यजनों के लिये पेयजल की व्यवस्था उनके इस्तेमाल वाले शौचालयों के निकट ही की जाएगी।

7. बच्चों के लिये आवश्यक मापद(cid:214)ड : पर्णतू बच्चों के उपयोग के भवनों (बाल भवनों) में बच्चों के कद आदि को ध्यान में रखकर रेलिंग व सजावटी सविधाु साधनों में घट-बढ़ करना जरूरी होगा। साथ ही शिशओं

ु हेतु बाल नर्सिंग रूम/चाइल्ड के यर रूम का प्रावधान किया जाना होगा।

10. अन्य प्रावधान (Other Provisions)

1. फ्लाईऑवर/आरओबी / आरयबीू के साइड में स्थित भख(cid:214)डू हेतु प्रावधान -

(i) फ्लाईऑवर/आरओबी /आरयबीू के साइड में स्थित भख(cid:214)डोंू में भवनों की ऊँ चाई सामने की सड़क का कलु मार्गाधिकार (पलाईऑवर / आरओबी / आरयबीू सहित) के आधार पर दी जा सके गी। (ii) फ्लाईऑवर / आरओबी / आरयबीू एवं भख(cid:214)डू के मध्य सड़क की चौडाई 12 मी. से कम उपलब्ध होने पर न्यनतमू 12 मी. दरीू तक की भमिू सड़क हेतु समर्पित की जाकर ही बाउ(cid:214)ड्रीवॉल का ू में आवंटित/प(cid:210)टे शदाु भमिू में से अग्र सैटबेक निर्माण/सीधे पार्किं ग अनज्ञेयु की जानी होगी। पर्व

भमिू समर्पण के पश्चात ् समर्पित भमिू की चौडाई के बराबर कम माना जायेगा ताकि भवन रेखा पर्वानसारू ु अर्थात ् यथावत रहे। समर्पित भमिू के बराबर अतिरिक्त बी.ए.आर. निःशल्कु देय होगा।

(iii) यातायात की दृष्टि से प्रवेश एवं निकास (cid:217)वार भी इस तरह से दिये जाने होंगे जिससे की वाहनों का आवागमन सगमताु से हो सके ।

2. दरसंचारू यथा पेजिंग, सेल्यलरू मोबाइल, सेटेलाइट टी.वी. आदि के लिए टावर का निर्माण संबंधित

ु के बिना नहीं किया जा सके गा।

स्थानीय निकाय के प्राधिकतृ अधिकारी की पर्वानमतिू

3. मलू भख(cid:214)डू का क्षेत्रफल किसी उपयोग के लिये न्यनतमू क्षेत्रफल हेतु आधार माना जायेगा। जैसे रिसोर्ट हेतु किसी भख(cid:214)डू का भू-प(cid:210)टी समर्पण से पर्व ू क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर था परन्तु भू-प(cid:210)टी समर्पण के पश्चात ् (चाहे सड़क चौडी करने के लिये हो) भख(cid:214)डू का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो जाता है तो भी ऐसे भख(cid:214)डू पर रिसोर्ट हेतु अनमतिु देय होगी बशर्ते भख(cid:214)डू अन्य शर्ते परीू करता हो।

4. मख्यमंत्रीु जन आवास योजना, राजस्थान पर्यटन नीति, कच्ची बस्ती पर्न

ु विकास हेतु प्रभावी नीति व राज्य सरकार की अन्य विशिष्ट नीतियों आदि अनसारु देय मानद(cid:214)ड, लाम, शिथिलताऐं इन भवन विनियमों के मानद(cid:214)डों से सर्वोपरि होकर तदनरूपु अनज्ञेयु होगी।

ु शन 5. नगरीय क्षेत्र के स्वीकतृ मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगले /जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उल्लेखित किसी प्रावधान तथा इन भवन विनियमों में किसीHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1072 प्रावधान में भिन्नता/विरोधाभाष की स्थिति में स्वीकतृ मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना / डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगलेशनु /जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रावधान सर्वोपरि होंगे।

6. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सरक्षाु संबंधित प्रावधान, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें, भवन निर्माण में आंतरिक मानद(cid:214)ड बाबत में जिन विषयों पर ब्यौरा यहां नहीं दिया गया है, वे प्रचलित नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इ(िcid:214)डया (NBC) के उपबंधों के अनसारु होगा।

11. भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु सक्षम संस्था (Competent Authority) व सक्षम स्तर (Competent Level)

11.1 नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न संस्थाओं (cid:217)वारा भवन निर्माण हेतु स्वीकतिृ जारी की जावेगी :-

क्र.सं. क्षेत्र सक्षम संस्था
1 एस-1 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों के आबादी क्षेत्रों में समस्त उपयोगों के भवन अधिकारी ग्राम पंचायत Ùवारा प्राधिकतृ
2 एस-2, एस-3, एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में समस्त उपयोगों के भवन संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद / नगर / निगम/नगर विकास न्यास विकास अधिकारी प्राधिकरणों Ùवारा प्राधिकतृ
3 आवासन मÖडल क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवन अधिकारी आवासन मÖडल Ùवारा प्राधिकतृ
4 रीको के औÙयोगिक क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवन अधिकारी रीको Ùवारा प्राधिकतृ
5 आवासन मÖडल/रीको की ऐसी योजनाएँ जो संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कर दी गई हो संबंधित स्थानीय निकाय Ùवारा प्राधिकतृ अधिकारी

11.2 सक्षम अधिकारी (Competent Officer) :- भख(cid:214)डू के क्षेत्रफल एवं भवन की ऊँ चाई के आधार पर भवन निर्माण स्वीकतिृ / मानचित्र का तकनीकी परीक्षण जारी किये जाने हेतु निम्न अधिकारी सक्षम होंगे:-

क्र . सं . भखÖड के क्षेत्रफल /ऊँ चाई ू तकनीकी परीक्षण ह ेतु सक्षमता हेतु सक्षमता स्वीकतिृ जारी करने हेतु स्वीकतिृ सक्षमता
1 500 वगर्मीटर क्षेत्रफल तक (15 मीटर ऊं चाई तक) नगर नियोजन सहायक / वरिष्ठ प्रारूपकार नगरीय निकाय Ùवारा अधिकारी प्राधिकतृ नगरीय निकाय Ùवारा अधिकारी प्राधिकतृ
2 2500 वगर्मीटर तक (15 मीटर ऊं चाई तक) सहायक नगर नियोजक भवन मानचित्र अनमोदन ु समिति नगरीय निकाय Ùवारा अधिकारी प्राधिकतृ
3 2500 वगर्मीटर तक (समस्त अनमत ऊँ चाई के ) ु उप नगर नियोजक भवन मानचित्र अनमोदन ु समिति नगरीय निकाय Ùवारा अधिकारी प्राधिकतृ
4 समस्त क्षेत्र फल एवं समस्त ऊं चाई वरिष्ठ नगर नियोजक भवन मानचित्र अनमोदन ु समिति नगरीय निकाय Ùवारा अधिकारी प्राधिकतृ

नोट :- (i) विकास प्राधिकरणों एवं इन विकास प्राधिकरणों के मख्यालयु स्थित शहरों में कार्यरत नगर निगम / नगर परिषद् क्षेत्रों में 60 मीटर (स्टिल्ट सहित) ऊँ चाई से अधिक, नगर विकास न्यास व इन नगर विकास न्यास के मख्यालयोंु में स्थित शहरों में कार्यरत नगर निगम / नगर परिषद् क्षेत्रों में 40 मीटर (स्टिल्ट सहित) ऊँ चाई से अधिक तथा अन्य नगरीय निकायों के क्षेत्रों में 30 मीटर (स्टिल्ट सहित) ऊँ चाई से अधिक ऊँ चाई के प्रकरणों में अंतिम स्वीकतिृ राज्य सरकार से प्राप्त की जानी होगी।

(ii) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प1 (78) नविवि/जयपरु /17 दिनांक 26.11.2020 के अनसारु संबंधित शहर में उपलब्ध फायरलेडर की ऊँ चाई तक की ऊँ चाई के भवन मानचित्र स्वीकतृ किये जा सकें गे। इस संबंध में राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर जारी निदर्शे मान्य होंगे।

(iii) उच्च स्तर के नगर नियोजक अधिकारी कनिष्ठ स्तर के अधिकारी की सक्षमता के भवन मानचित्र अनमोदितु कर सकें गे।

(iv) किसी भी प्राधिकरण/न्यास / निकाय में उपरोक्त स्तर के नगर नियोजन अधिकारी पदस्थापित नहीं होने पर नगर नियोजन विभाग के जिला नगर नियोजक अथवा क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय से तकनीकी अभिशंषा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(v) विनियम-16 के अनसारु पंजीकतृ तकनीकीविद् समस्त क्षेत्रों (आवासन म(cid:214)डल क्षेत्र/रीको क्षेत्र/एस- 2 (चार दीवारी) क्षेत्र/एस-3 क्षेत्र/एयरपोर्ट से 2 कि.मी की परिधि/एयरपोर्ट अथॉरिटी (cid:217)वारा जारी कलर कॉडेड जोनिंग मैप (CCZM) में दर्शित रेड जोन / आर्मी एरिया से 500 मी. की परिधि/एस-5 क्षेत्र (निर्धारित विशेष क्षेत्रों एवं विशेष सड़कों) एवं अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोडकर) 2500 व.मी.

तक के भख(cid:214)डोंू एवं अधिकतम 15 मी. ऊँ चाई तक के भवनों के भवन मानचित्र अनमोदनु करने हेतु अधिकतृ होंगे।

11.3 भवन मानचित्र समिति (Building Plan Committee) :-

विकास प्राधिकरण हेतु भवन मानचित्र समिति
1 , प्राधिकरण आयक्तु अध्यक्ष
2 सचिव, प्राधिकरण सदस्य
3 निदेशक, नगर आयोजना सदस्य
4 संबंधित अतिरिक्त आयक्तु सदस्य
5 संबंधित जोन उपायक्तु सदस्य
6 पदस्थापित अतिरिक्त मख्य नगर नियोजक / वरिष्ठ नगर नियोजक ु सदस्य सचिव
7 वरिष्ठ उप नगर नियोजक सदस्य

नोट: विकास प्राधिकरणों (cid:217)वारा जोन उपायक्तोंु की अध्यक्षता में जोनल समिति बनाई जाकर प्राधिकरण (cid:217)वारा निर्धारित क्षेत्रफल के भवन मानचित्र अनमोदनु हेतु अधिकतृ किया जाकर भवन मानिचत्र स्वीकतिृ जारी करने हेतु अधिकतृ किया जा सके गा।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1074
नगर विकास न्यास हेतु भवन मानचित्र समिति
1 सचिव, नगर विकास न्यास अध्यक्ष
2 वरिष्ठ नगर नियोजक अथवा न्यास में पदस्थापित वरिष्ठतम ् नगर नियोजक सदस्य सचिव
3 न्यास में पदस्थापित उप नगर नियोजक सदस्य
4 अभियंता न्यास Ùवारा अधिकतृ सदस्य

(ii) नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के

नगर निगम हेतु भवन मानचित्र समिति
1 , नगर निगम आयक्तु अध्यक्ष
2 नगर नियोजक नगर निगम में पदस्थापित अतिरिक्त मख्यु अथवा पदस्थापित वरिष्ठतम ् नगर नियोजक सदस्य सचिव
3 संबंधित जोन- उपायक्तु सदस्य
4 नगर परिषद/नगर पालिका हेतु भवन मानचित्र समिति उप/सहायक नगर नियोजक नगर निगम Ùवारा अधिकतृ सदस्य
1. आयक्तु कार्यकारी अधिकारी / अधिशाषी अधिकारी / मख्यु अध्यक्ष
2. अभियंता निकाय Ùवारा अधिकतृ सदस्य
3. निकाय में पदस्थापित वरिष्ठतम नगर नियोजक / प्रारूपकार, यदि निकाय में नगर नियोजक / प्रारूप नहीं हो तो निकाय कनिष्ठ अभियन्ता Ùवारा अधिकतृ सदस्य सचिव

नोट- निकाय में उप नगर नियोजक अथवा इससे उच्च स्तर का नगर नियोजन अधिकारी पदस्थापित होने पर भवन मानचित्र समिति से अनमोदनु होने के पश्चात ् मानचित्र स्वीकतिृ जारी करने हेतु उनको अधिकतृ किया जावेगा।

1075 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

12. विशेष शक्तियां :-

12.1 इन विनियमों के विषय पर राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के आधार पर जारी किये जाने वाले आदेश/अधिसचनाू , इन विनियमों के भाग समझे जायेंगें। इन विनियमों के किसी प्रावधान की तकनीकी व्याख्या करने, व्यावहारिक कठिनाई को दरू करने या विसंगतियों को दरू करने, भ्रांति, अस्पष्टता होने अथवा टंकण/लिपिकीय त्रटिु की स्थिति में मख्यु नगर नियोजक, राजस्थान अपने स्तर से स्पष्टीकरण / श(िcid:217)धकरणु जारी करने हेतु अधिकतृ होंगे।

12.2 इन विनियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकतिृ के किसी प्रकरण में विकासकर्ता एवं संबंधित नगरीय निकाय के मध्य विवाद होने की स्थिति में राज्य सरकार (cid:217)वारा निर्णय लिया जा सके गा।

12.3 ऐसे भवन जिस बाबत इन विनियमों में मानद(cid:214)ड निर्धारित नहीं है उनके मापद(cid:214)ड निर्धारित करने अथवा इन भवन विनियमों में संशोधन करने हेतु, प्रकरण विशेष में तकनीकी मापद(cid:214)डों में शिथिलता हेतु निम्न समिति (cid:217)वारा अभिशंषा उपरान्त राज्य सरकार के स्तर से आदेश जारी किये जायेंगे-

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग अध्यक्ष
निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग सदस्य
मख्य नगर नियोजक, राजस्थान ु सदस्य
निदेशक, आयोजना, जविप्रा सदस्य
नगरीय विकास विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम ् नगर नियोजक सदस्य सचिव
अध्यक्ष / सचिव, Indian Institute of Architects, राजस्थान चेप्टर विशेष आमंत्रित सदस्य
समिति Ùवारा स्थानीय निकाय, अन्य विषय विशेषज्ञों, विकासकर्ताओं के प्रतिनिधियों को आवश्यकता अनसार आमंत्रित किया जा सके गा। ु

12.4 इन विनियमों के अन्तर्गत प्रकरण विशेष में देय शल्कु में शिथिलता राज्य सरकार (cid:217)वारा दी जा सके गी।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1076

13. भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु अनमतिु , प्रक्रिया एवं वै(cid:217)यता 13.1 नगरीय क्षेत्र में कोई भी भवन निर्माण सक्षम अधिकारी की पर्व

ू लिखित स्वीकतिृ अनसारु ही किया जा सके गा एवं भख(cid:214)डू पर निर्माण सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा अनमोदितु भवन मानचित्र / मानचित्रों के अनसारु ही किया जाना होगा। 13.2 भवन मानचित्र प्रस्ततु करने हेतु निम्न सचनाऐं

1. समस्त भवन मानचित्रों की हार्डकॉपी के तीन सैट।
2. भवन मानचित्रों में सभी मापे व क्षेत्रफल मैट्रिक प्रणाली के अनसार सभी प्रस्ततु ु अर्थात ् हैक्टेयर, मीटर, सेन्टीमीटर व मिलीमीटर में अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. मानचित्र में विÙयमान निर्माण, हटाये जाने वाले निर्माण एवं प्रस्तावित निर्माण को अलग-अलग रंग से दर्शाया जाना होगा।
4. किये भवन मानचित्रों की जांच हेतु पठनीय योग्य माप (Readable Scale) पर प्रस्ततु जाने होगें।
5. भवन मानचित्रों में निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाये जाने होगें:- (i) साईट प्लान (सैटबैक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ्, प्रवेश / निकास, आसपास की लगती हईु ) भमिू /सड़के /स्थल का विवरण आदि को दर्शाते हएु (ii) समस्त फ्लोर प्लान, चारों दिशाओं के एलिवेशन, न्यनतम दो सेक्शन (जिसमें से ू न्यनतम एक सीढी एवं एक लिफ्ट से हो)। ू (iii) हरित क्षेत्र, शरण क्षेत्र, सर्विसेज ् (भमिगत / खले क्षेत्र/अन्य तलों पर), रेन वॉटर ू ु हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, सौलर पेनल, ठोस कचरा प्रबन्धन का स्थान। (iv) सामदायिक सविधाऐं / कॉमन एरिया। ु ु (v) विशेष योग्यजनों हेतु आवश्यक प्रावधान यथा रेम्प, टॉयलेट, पार्किं ग इत्यादि। , आगन्तकों (vi) पार्किं ग प्लान मय वाहनों का सर्क लेशन की पार्किं ग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ु ु चार्जिंग हेतु पार्किं ग। (vii) अग्निशमन वाहन हेतु गलियारा,
6. (i) विनियम 16.5 में उल्लेखित सक्षमता अनसार द्/ तकनीकीविद Ùवारा तैयार किये ु वास्तविु गये भवन मानचित्र ही स्वीकार किये जायेंगे। (ii) वास्तविद् /तकनीकीविद समस्त भवन मानचित्रों पर अपना नाम, पता और पंजीयन ु हस्ताक्षर करेगें। संख्या अंकित करते हएु (iii) आवेदक Ùवारा भी समस्त भवन मानचित्रों पर हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक होगें।

13.3 लीजडीड/प(cid:210)टे के साथ भवन निर्माण स्वीकतिृ जारी करने हेतु प्रक्रिया :- (i) 500 व.मी. तक किसी भी उपयोग के भख(cid:214)डोंू के लीजडीड/ प(cid:210)टा जारी किये जाने के साथ भतलू + प्रथम तल (अधिकतम 8 मी. ऊँ चाई) की स्वीकतिृ जारी की जानी होगी। इससे अधिक की स्वीकतिृ चाहे जाने पर इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हएु भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जा सके गी एवं इस मद में जमा राशि का समायोजन करते हये

ु अतिरिक्त अनज्ञेयु निर्माण हेतु नियमानसारु राशि देय होगी।

1077 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii) परन्तु एस-2 (चार दीवारी) क्षेत्र / एयरपोर्ट से 2 कि.मी की परिधि / एयरपोर्ट अथॉरिटी (cid:217)वारा जारी कलर कॉडेड जोनिंग मैप (CCZM) में रेड जोन में / आर्मी एरिया से 100 मी. की परिधि/एस-5 क्षेत्र (निर्धारित विशेष क्षेत्रों एवं विशेष सड़को) / अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में लीजडीड/प(cid:210)टा के साथ निर्माण स्वीकतिृ नहीं दी जावेगी। उक्त क्षेत्रों में इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हएु भवन निर्माण स्वीकतिृ दी जानी होगी।

13.4 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के भख(cid:214)डोंू पर भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु प्रक्रिया :- (i) विनियम 13.2 (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों को छोड़कर शेष नगरीय क्षत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भख(cid:214)डोंू अथवा ऐसे भख(cid:214)डू जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित हो, ऐसे प्रकरणों में भवन मानचित्र अनमोदनु करवाया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

(ii) उक्त भख(cid:214)डोंू पर अनसचीु ू -05 में निर्धारित चेकलिस्ट में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों को आवेदक (cid:217)वारा एवं पंजीकतृ वास्तविदु /तकनीकीविद (cid:217)वारा प्रमाणित करवाकर संबंधित निकाय में प्रस्ततु करने एवं प्रस्तावित मानचित्रों के क्षेत्रफल के आधार पर समस्त देय राशि जमा करने के पश्चात भवनों का निर्माण किया जा सके गा।

(iii) यदि भख(cid:214)डू पर पर्व

ू में ही बिना स्वीकतिृ निर्माण किया जा चकाु है तथा यदि ऐसा निर्माण भवन विनियमों के अनरूपु है तो उसकी निर्धारित शास्ती जमा करवाई जानी होगी। यदि वि(cid:217)यमान निर्माण भवन विनियमों के प्रावधानों विपरीत है तो ऐसे निर्माण को हटाये जाने की सनिश्चिु तता के पश्चात ् ही उक्त चैकलिस्ट प्रमाणित की जायेगी।

(iv) आवेदक (cid:217)वारा उपरोक्तानसारु समस्त दस्तावेजों मय शल्कु की प्राप्ति की सनिश्चितताु उपरान्त स्थानीय निकाय (cid:217)वारा प्राप्ति सचनाू पत्र (Acknowledgement Letter) प्रारूप-र में प्राप्ति दिनांक से 03 दिवस में जारी किया जाना होगा।

(v) भस्वामीू (cid:217)वारा भवन विनियमों के अनसारु निर्धारित सैटबैक छोडकर निर्माण किया जाना आवश्यक होगा एवं अन्य समस्त मापद(cid:214)डों की पालना भी सनिश्चितु की जानी होगी। मौके पर भवन विनियमों के विपरीत किये गये निर्माण को अनाधिकतृ की श्रेणी में मानते हएु स्थानीय निकाय (cid:217)वारा नियमानसारु कार्यवाही की जावेगी।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1078

13.5 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधिक के भख(cid:214)डोंू पर स्थानीय निकाय (cid:217)वारा भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु प्रक्रिया :-

(i) 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भख(cid:214)डोंू पर भवन मानचित्र अनमोदनु करवाये जाने के पश्चात ् ही निर्माण किया जाना होगा।

(ii) ऐसे प्रकरणों में स्थानीय निकाय स्तर पर विनियम 11.2 में उल्लेखित सक्षमता अनसारु भवन मानचित्र अनमोदनु किये जा सके गें।

(iii) भवन मानचित्र अनमोदनु हेतु सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन प्रस्ततु ू -6 में निर्धारित चेकलिस्ट /ऑनलाइन आवेदन में किया जावेगा। आवेदक (cid:217)वारा अनसचीु उल्लेखित समस्त दस्तावेज / सचनाएं

ू ऑनलाइन प्रस्ततु की जानी होगी तथा भवन मानचित्रों एवं अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेजों का एक सेट हार्डकॉपी रिकॉर्ड हेतु प्रस्ततु किया जाना होगा।

(iv) काउं सिल ऑफ आर्कि टेक्चर से पंजीकतृ वास्तविद्ु / इंडियन इंस्टी(cid:210)यटू ऑफ आर्कि टेक्टस ् का सहयक्तु सदस्य (cid:217)वारा ही तैयार किये गये मानचित्र स्वीकार किये जायेंगे। ऐसे पंजीकतृ वास्तविद्ु भवन मानचित्रों पर अपना नाम, पता और पंजीयन संख्या अंकित करते हएु हस्ताक्षर करेगें। आवेदक (cid:217)वारा भी भवन मानचित्रों पर हस्ताक्षर किये जाने होगें।

(v) आवेदक (cid:217)वारा आवेदन के साथ जांच फीस जमा करवाकर प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्ततु करनी होगी।

(vi) भवन मानचित्र अनमोदनु हेतु सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा अन्य सचनाू चाहे जाने पर उसे उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(vii) आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से अधिकतम 15 कार्य दिवस में मौका रिपोर्ट एवं समस्त दस्तावेजों व मानचित्रों की जांच की जानी होगी एवं सही पाये जाने पर सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा मांग पत्र जारी किया जाना होगा। अन्यथा कमी पर्ति

ू हेतु आवेदक को सचितू किया जाना होगा।

(viii) आवेदक (cid:217)वारा कमी पर्ति

ू 15 दिवस में पर्ण

ू की जानी होगी। यदि आवेदक (cid:217)वारा 15 दिवस में कमी पर्ति

ू नहीं की जाती है तो स्थानीय निकाय (cid:217)वारा एक स्मरण पत्र जारी किया जावेगा।

आवेदक (cid:217)वारा स्मरण पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस में भी कमी पर्ति

ू नहीं की जाती है तो प्राप्त आवेदन को निरस्त कर जांच शल्कु जब्त किया जावेगा।

(ix) मांग पत्र जारी दिनांक से 120 दिवस में मांग राशि जमा ना होने पर प्राप्त आवेदन को निरस्त कर जांच शल्कु जब्त किया जावेगा एवं आवेदक (cid:217)वारा पनःु भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु आवेदन प्रस्ततु किया जाना होगा।

(x) मांग राशि/दस्तावेज जमा होने की दिनांक से अधिकतम 10 कार्यदिवस में भवन मानचित्र स्वीकतिृ जारी किया जाना आवश्यक होगा।

(xi) नगरीय निकाय (cid:217)वारा जारी मांग पत्र अनसारु आवेदक (cid:217)वारा देय सम्पर्ण

ू राशि जमा कराने के पश्चात यदि 10 कार्य दिवसों में अनमोदितु भवन मानचित्र जारी नहीं किये जाते है तो भख(cid:214)डू पर भवन विनियमों के अनरूपु निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर ऐसे निर्माण को बिना स्वीकतिृ निर्माण नहीं माना जावेगा एवं सम्बन्धित नगरीय निकाय (cid:217)वारा अनमोदितु भवन मानचित्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा।

1079 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

13.6 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधिक के भख(cid:214)डोंू पर राज्य सरकार (cid:217)वारा पंजीकतृ वास्तविद्ु (cid:217)वारा भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु प्रक्रिया :-

(i) आवासन म(cid:214)डल क्षेत्र, रीको क्षेत्र एवं विनियम 13.2 (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. तक के भख(cid:214)डोंू पर अधिकतम 15 मी. ऊँ चाई तक के भवनों के भवन मानचित्र अनमोदनु विनियम 16.3 के अनसारु पंजीकतृ तकनीकीविद् (cid:217)वारा किये जा सके गें।

(ii) भवन मानचित्र अनमोदनु हेतु पंजीकतृ वास्तविद्ु (cid:217)वारा समस्त दस्तावेजों एवं भवन मानचित्रों की नियमानसारु जांच कर सही पाये जाने पर आवेदक को मांग पत्र जारी किया जाना होगा।

(iii) आवेदक (cid:217)वारा स्थानीय निकाय में मांग राशि जमा करवाकर रसीद की प्रति पंजीकतृ वास्तविदु को प्रस्ततु की जानी होगी।

(iv) मांग राशि की रसीद / समस्त आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पंजीकतृ वास्तविदु (cid:217)वारा नियमानसारु भवन मानचित्र स्वीकतिृ जारी की जावेगी।

ू -6 में (v) आवेदक (cid:217)वारा पंजीकतृ तकनीकीविद् से प्राप्त भवन मानचित्र स्वीकतिृ मय अनसचीु

उल्लेखित समस्त दस्तावेज मय मांग राशि रसीद नगरीय निकाय में जमा करवाये जाने होगें।

(vi) आवेदक (cid:217)वारा उपरोक्तानसारु पंजीकतृ तकनीकीविद् (cid:217)वारा जारी भवन निर्माण स्वीकतिृ मय समस्त दस्तावेजों व शल्कु की प्राप्ति की सनिश्चितताु उपरान्त स्थानीय निकाय (cid:217)वारा दस्तावेजों की प्राप्ति दिनांक से 07 दिवस में प्रारूप-र में प्राप्ति सचनाू पत्र (Acknowledgement Letter) जारी किया जाना होगा।

(vii) आवेदक (cid:217)वारा स्थानीय निकाय से प्राप्ति सचनाू पत्र (Acknowledgement Letter) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा अन्यथा Acknowledgement Letter प्राप्त किये बिना मौके पर किये गये निर्माण को बिना स्वीकतिृ निर्माण श्रेणी में माना जाकर नियमानसारु शास्ती देय होगी एवं स्थानीय निकाय (cid:217)वारा नियमानसारु कार्यवाही की जावेगी।

(viii) पंजीकतृ वास्तविदु (cid:217)वारा जारी भवन मानचित्र स्वीकतिृ का स्थानीय निकाय (cid:217)वारा एक पथकृ रजिस्टर में अंकन किया जाकर रिकॉर्ड हेतु संधारण किया जाना आवश्यक होगा।

13.7 निम्न प्रकार के निर्माण कार्य हेतु स्वीकतिृ की आवश्यकता नहीं होगी :- (i) बागवानी, फिनिशिगं कार्य यथा सफे दी, रंगाई, पनःु टाइल्स अथवा पनःु छत बनवाने, प्लास्टर करने, पनःु फर्श बनवाने, स्वयं के स्वामित्व की भमिू में छज्जा निर्माण कराने आदि।

ू में अनमोदितु मानचित्र अनसार।ु

(ii) प्राकतिकृ विपदा के कारण नष्ट हएु भवन को पर्व (iii) सरक्षाु की दृष्टि से 24 मीटर तक ऊं चाई की बाउ(cid:214)ड्रीवाल तथा बाउ(cid:214)ड्रीवाल पर 1 मीटर ग्रिल/फे न्सिंग, हेत।ु

ु जैसे वातानकलनु ू , आग से बचाव, वर्षा जल (iv) पानी के भ(cid:214)डारण हेतु टेंक/सेपिटक टेंक/कं ईु आदि । (v) कलिंगू प्लान्ट / सोलर प्लान्ट। (vi) भवन से नियमानसारु संबंधित सेवायें एवं सविधायें संग्रहण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चौकीदार कक्ष इत्यादि।

(vii) भवन में अग्निशमन सरक्षाु / चिकित्सीय आवश्यकता हेतु आवश्यक सीढ़ियाँ / रेम्प निर्माण।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1080

13.8 अनमोदितु भवन मानचित्रों की वै(cid:217)यता अवधि - (i) भवन मानचित्रो की अनज्ञाु अवधि, भवन मानचित्र स्वीकतिृ जारी किये जाने की दिनांक से सात वर्ष देय होगी।

(ii) निर्धारित अवधि के पश्चात भी निर्माण पर्ण

ू नहीं होने पर अनमोदनु शल्कु की 20 प्रतिशत राशि लेकर आगामी 02 वर्ष के लिए तथा इसके अतिरिक्त अवधि हेतु प्रति वर्ष हेतु अनमोदनु शल्कु की 20 प्रतिशत राशि लेकर मानचित्र अनज्ञाु अवधि बढाई जा सके गी।

13.9 संशोधित भवन मानचित्र अनमोदनु हेतु :- (i) स्थानीय निकाय अथवा पंजीकतृ वास्तविद्ु से भवन मानचित्र अनमोदनु करवाये जाने के पश्चात ् विनियम 13.7 में उल्लेखित निर्माण कार्यों के अतिरिक्त यदि अनमोदितु भवन मानचित्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो विकासकर्ता को संशोधित भवन मानचित्र अनमोदनु करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) संशोधित भवन मानचित्र अनमोदितु करवाये बिना यदि मौके पर अनमोदितु मानचित्रों से अतिरिक्त निर्माण किया जाता है जो भवन विनियम के अनरूपु हो तो, ऐसे किये गये अतिरिक्त निर्माण पर नियमानसारु बिना अनमतिु निर्माण शास्ती लेय होगी।

(iii) संशोधित भवन मानचित्र अनमोदनु की प्रक्रिया विनियम 13.4/13.5 के अनसारु ही होगी। (iv) रेरा में पंजीकतृ प्रोजेक्ट के अनमोदितु मानचित्रो में संशोधन किये जाने पर राजस्थान रियल स्टेट (डवलपमेन्ट ए(cid:214)ड रेग्यलेशनू ) एक्ट, 2016 के प्रावधान के अनसारु आवंटियों की सहमति प्राप्त किये जाने के पश्चात ् ही संशोधित मानचित्रो का अनमोदनु किया जा सके गा।

परियोजना के कॉमन एरिया / सविधाओं

ु यथा पार्किं ग, हरितक्षेत्र आदि में संशोधन / विस्तार प्रस्तावित किये जाने पर दो-तिहाई (2/3) आवंटियों के सहमति विकासकर्ता (cid:217)वारा प्रस्ततु की जानी होगी तथा दो दैनिक समाचार पत्रों में विकासकर्ता के व्यय पर आपत्ति आमंत्रित की जानी होगी एवं परिसर में संशोधित मानचित्र चस्पा किया जाकर उसका फोटोग्राफ प्रस्ततु किया जाना आवश्यक होगा।

विकासकर्ता से उक्तानसारु सहमतियों के साथ परियोजना में आदिनांक तक कलु आवंटियों की संख्या घोषित करने हेतु शपथ पत्र भी लिया जाना होगा।

1081 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

14. निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

14.1 भवन मानचित्रों के अनमोदनु पश्चात ् मौके पर भवन निर्माण शरूु किये जाने के समय भवन निर्माता (cid:217)वारा एक बोर्ड पर निम्नानसारु ब्यौरा जो की पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मख्यु सडक की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनमोदनु की पर्ण

ू जानकारी प्राप्त हो सकें ।

क्र.सं. ब्यौरा विवरण
(i) प्रोजेक्ट का नाम
(ii) विकासकर्ता का नाम
(iii) प्रोजेक्ट का उपयोग
(iv) भखÖड का क्षेत्रफल ू
(v) मंजिलों की संख्या
(vi) संपर्क हेतु मो. नम्बर
(vii) र ेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि लागू हो तो)
(viii) र ेरा का वेबसाईट एडरेस (यदि लागू हो तो)

14.2 सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा समय-समय पर भवन निर्माण का निरीक्षण किया जा सके गा तथा बहमंजिले

ु एवं अन्य विशेष प्रकतिृ के भवनों में अतिरिक्त सचनाू निर्माण कार्य के दौरान सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा यदि आवश्यक समझा जाये तो विकासकर्ता (cid:217)वारा उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक होगी।

14.3 भवन विनियमों के अपेक्षाओं के अनरूपु भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनज्ञाधारीु की होगी।

14.4 भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आस पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असविधाु न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवायें जावें।

14.5 भवनो को जोखिम के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है- (i) कम जोखिम के भवन' (Low risk building) - 500 वगर्मीटर क्षेत्रफल के भख(cid:214)डू एवं ऐसे भख(cid:214)डू जिन पर अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल 500 वगर्मीटर तक ही अनज्ञेयु हो (यथा रिसोर्ट, मोटल, फार्म हाउस, पर्यावरण मैत्री आवास आदि) क्षेत्रफल तक के 15 मी. ऊँ चाई तक के समस्त उपयोग के भख(cid:214)डू पर प्रस्तावित भवन।

(ii) मध्यम जोखिम के भवन' (Medium risk building) -500 व.मी. क्षेत्रफल से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक 15 मीटर तक की ऊँ चाई के समस्त उपयोग के भवन।

(iii) अधिक जोखिम के भवन' (High risk building) - 15 मीटर से अधिक ऊँ चाई के समस्त उपयोग के भवन।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1082

14.6 मध्यम जोखिम (Medium Risk Building) / अधिक जोखिम (High Risk Building) भवनो में प्लिन्थ लेवल निरीक्षण हेतु पंजीकतृ वास्तविद्ु / तकनीकीविद् भी अधिकतृ होंगे।

1083 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

15. पर्णताू प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) एवं अधिवास प्रमाण-पत्र (Occupancy Certificate)

15.1 निम्न भवनों हेतु पर्णताू / अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा :- स्वतंत्र आवास/फार्म हाउस के भख(cid:214)डोंू को छोडकर फ्ले(cid:210)स/ग्रपु हाउसिंग एवं 500 वगर्मीटर से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भख(cid:214)डोंू पर भवन का निर्माण पराू होने पर भवन निर्माणकर्ता को पर्णताू प्रमाण-पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ू होने पर पर्णताू / अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त जारी किया जाना होगा :-

15.2 निम्न निर्माण कार्य पर्ण (i) भवन में सिविल वर्क (मेसनरी व आरसीसी वर्क ), प्लास्टर, खिडकी व दरवाजे /स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग वर्क , सेनटरी व बिजली पानी फिटिंग, रेलिंग, लिफ्ट, फ्लोरिंग, सामदायिकु सविधाओं

ू होने एवं अनसचीु

ु , सर्विसेज आदि ू -3 के अनसारु आवश्यक एनओसी का निर्माण अनमोदितु मानचित्र अनसारु पर्ण / सर्टिफिके ट की सनिश्चितताु पश्चात ् ही पर्णताू प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(ii) यदि मौके पर अनमोदितु भवन मानचित्रों से भिन्न निर्माण किया गया है तो सर्व प्रथम मौके पर किये गये निर्माण के अनसारु संशोधित भवन मानचित्र अनमोदनु करवाया जाकर ही तदानसारु पर्णताू प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

उपलब्ध होने पर व भवन में आवश्यक सविधाऐं

(iii) पर्णताू प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात ् योजना में साईनेजेज, ले(cid:214)डस्के पिंग, प्लांटेशन आदि ु यथा बिजली, पानी, सीवरेज, गैस आदि कनेक्शन ू -3 के अनसारु आवश्यक एनओसी/सर्टिफिके ट की संबंधित विभाग से प्राप्त किये जाने एवं अनसचीु

सनिश्चितताु पश्चात ् भवन रहवास के लिये उपयक्तु पाये जाने पर अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(iv) ग्रपु हाउसिंग के प्रोजेक्टो में भवन पर्णताू प्रमाण-पत्र जारी करते समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु आवश्यक संरचना का निर्माण प्रोजेक्ट में किया जाना अनिवार्य होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीनरी की स्थापना विकासकर्ता (cid:217)वारा पर्णताू प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा प्रोजेक्ट में निर्मित आवासीय इकाईयों में से कम से कम 30 प्रतिशत इकाईयों का वास्तविक उपयोग क्रे ताओं (cid:217)वारा प्रारम्भ करने (अर्थात कम से कम 30 प्रतिशत इकाईयों में नियमित वि(cid:217)यतु उपयोग हेतु बिजली कनेक्शन स्थापित हो), जो भी कम हो, पर किया जाना अनिवार्य होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीनरी स्थापित कर इसका सचारूु संचालन प्रारम्भ किये जाने की अंतरिम अवधि में विकासकर्ता (cid:217)वारा स्थानीय निकाय/प्रदषणू नियंत्रण म(cid:214)डल के निर्धारित मानद(cid:214)डों अनसारु अन्य विधि/प्रक्रिया (cid:217)वारा प्रोजेक्ट में सीवरेज डिस्पोजल का प्रबंध करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विकासकर्ता से शपथ-पत्र प्राप्त किया जावेगा।

(v) अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने के 03 माह के अंदर Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

15.3 आंशिक पर्णताू /आंशिक अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु (1) यदि किसी भख(cid:214)डू में एक से अधिक बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण प्रस्तावित हो तो आंशिक पर्णताू प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक के लिए जिसका निर्माण बिन्दु संख्या 15.2 ू हो गया हो, पथकृ रूप से भी किया जा सकता है। लेकिन किसी बिल्डिंग (i) के अनसारु पर्ण ब्लॉक का पार्ट भाग के लिए आंशिक पर्णताू प्रमाण-पत्र नही दिया जायेगा। आंशिक पर्णताू प्रमाण-Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1084 पत्र जारी किये जाने से पर्व

ू प्रोजेक्ट में प्रस्तावित सामदायिकु सविधाओं

ु का निर्माण भी पर्ण

ू किया जाना आवश्यक होगा।

(ii) भख(cid:214)डू पर आंशिक पर्णताू प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात ् यदि प्रोजेक्ट के उस भाग हेतु आवश्यक सविधाएँ

ु यथा बिजली, पानी, सीवरेज, गैस कनेक्शन, ट्रान्सफॉमर, जीएसएस, एसटीपी, डब्ल्यटीपीू , पार्किं ग, अग्निशमन सरक्षाु , हरित क्षेत्र आदि पर्ण

ू किये जाने पर एवं अनसचीु ू -3 के अनसारु आवश्यक एनओसी / सर्टिफिके ट की सनिश्चितताु पश्चात ् आंशिक भाग यदि रहवास के लिये उपयक्तु पाये जाने पर आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सके गा।

15.4 पर्णताू / अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की सक्षमता:- विकासकर्ता (cid:217)वारा अनमोदितु मानचित्र अनसारु निर्माण कार्य पर्ण

ू होने पर संबंधित निकाय से विनियम 11.2 के अनसारु अथवा विनियम 16 के अनसारु पंजीकतृ तकनीकीविद से नियमानसारु पर्णताू /अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके गा।

क्र.सं स्थानीय निकाय से पर्णता एवं अधिवास से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर्णता ू ू
1. प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु संबंधित निकाय Ùवारा एक समिति गठित की अधिकारी, नगर नियोजन अधिकारी (जो जावेगी जिसमें सम्बन्धित निकाय का प्राधिकतृ सहायक नगर नियोजक से कम स्तर का न हो), सम्बन्धित अभियंता को शामिल किया जायेगा, जिसे पर्णता किया ू प्रमाण-पत्र प्रदत करने हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच के लिए अधिकतृ जावेगा।
2. अनज्ञाधारक Ùवारा निर्माण पर्ण होने की सचना सक्षम अधिकारी को मय मौका पर किये गये ु ू ू वास्तविक निर्माण के मानचित्रों एवं अनमोदित मानचित्रों के (3 सेट) के साथ निर्धारित आवेदन ु जमा कराये गये चालान की पत्र, निर्धारित शपथ पत्र, निर्धारित चैकलिस्ट व निर्धारित शल्कु की जायेगी। प्रत्ति प्रस्ततु
3. सक्षम अधिकारी Ùवारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मौका निरीक्षण करने हेतु दिनांक एवं समय तय कर अनज्ञाधारक को सचित रूप से मौका निरीक्षण किया ु ू कर संयक्तु के अधिकतम 15 दिवस के अन्तराल पर होगा)। जायेगा (उक्त दिनांक आवेदन प्रस्ततिु
4. भवन का निर्माण अनमोदित भवन मानचित्र के अनसार पाये जाने पर कमेटी Ùवारा सक्षम ु ु अधिकारी को पर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की अनशंषा 10 दिवस के भीतर प्रेषित कर दी ू ु जायेगी। उक्त अनशंषा प्राप्त होने के पश्चात ् सक्षम अधिकारी Ùवारा 10 दिवस के अन्दर ु पर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। भखÖड पर अनमोदित भवन मानचित्र से भिन्न ऐसा ू ू ु निर्माण/आतंरिक परिवर्तन जो कि भवन विनियमों के अनरूप अनज्ञेय होने पर संशोधित भवन ु ु करवाया जाना होगा। मानचित्र स्वीकतृ
5. अनज्ञाधारक को अपने Ùवारा आवेदन करने के पश्चात ् 30 दिवस में यदि कमेटी अनज्ञाधारक ु ु निर्णय की सचना प्रेषित नहीं करती हैं तो अनज्ञाधारक 15 दिवस का पनः नोटिस सक्षम ू ु ु अधिकारी को देगा। इसके उपरान्त भी पर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाने पर डिम्ड पर्णता ू ू प्रमाण-पत्र माना जावेगा।
6. पर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात ् योजना में साईनेजेज, लेÖडस्के पिंग, प्लांटेशन ू आदि उपलब्ध होने पर व भवन में आवश्यक सविधाएँ यथा बिजली, पानी, सीवरेज, गैस आदि ु कनेक्शन संबंधित विभाग से प्राप्त किये जाने एवं अनसची -3 के अनसार आवश्यक एनओसी / ु ू ु सर्टिफिके ट प्राप्त करने के पश्चात ् अधिवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना होगा। अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. वास्तविद् Ùवारा ु उक्त आवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी/पंजीकतृ आवश्यक जाँच कर अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा
8. पर्णता पर कोई नियम विरुÙध / अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात ् यदि भखÖड ू ू निर्माण किया जाता है तो पर्णता / अधिवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी Ùवारा तत्काल ू निरस्त किया जाकर उस भखÖड पर किये जा रहे निर्माण को बंद करवाया जा सके गा तथा ू भवन को सीज भी किया जा सके गा।
9. अनमोदित मानचित्र से विचलन लेकिन भवन विनियम के अंतर्गत किया गया निर्माण- ु अनमोदित मानचित्र से विचलन लेकिन भवन विनियमो के अन्तर्गत किये गये निर्माण के ु संबंध में कमेटी Ùवारा 10 दिवस में सक्षम अधिकारी को सचित करना होगा। सक्षम अधिकारी ू Ùवारा आवेदक को 10 दिवस में सचित करने पर आवेदक Ùवारा 15 दिवस में संबंधित निकाय ू को मौके पर किये गये निर्माण के अनसार किये जाने होंगे। संबंधित ु संशोधित मानचित्र प्रस्ततु निकाय के सक्षम अधिकारी Ùवारा संशोधित भवन ममानचित्र 15 दिवस के अन्तर्गत अनमोदित ु कर संशोधित भवन मानचित्र अनमोदन को जारी किया ु की राशि हेतु मांग पत्र अनज्ञाधारक ु जायेगा। अनज्ञाधारक Ùवारा निर्धारित राशि जमा कराये जाने के पश्चात स्थानीय निकाय के ु सक्षम अधिकारी Ùवारा 10 दिवस में संशोधित अनमोदित भवन मानचित्र एवं पर्णता प्रमाण-पत्र ु ू जारी कर दिया जायेगा।
10. भवन विनियमों के विपरीत किया गया अवैध निर्माण - (i) भवन विनियमों के विपरित किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में माना जायेगा। कमेटी Ùवारा 10 दिवस में सक्षम अधिकारी को सचित करना होगा। सक्षम अधिकारी Ùवारा 10 ू दिवस में अनज्ञाधारक को अवैध निर्माण 30 दिवस में हटाने का नोटिस जारी किया जायेगा। ु नोटिस प्राप्त होने पर अवैध निर्माण को 30 दिवस में हटाकर आवेदन Ùवारा संशोधित मानचित्र करने पर पनः मौका निरीक्षण किया जायेगा। मौके पर निर्माण भवन कमेटी में प्रस्ततु ु विनियमों के अन्तर्गत पाये जाने पर कमेटी Ùवारा सक्षम अधिकारी को तदानसार अनशंषा ु ु प्रेषित की जायेगी। निर्धारित राशि जमा होने पर संशोधित मानचित्र एवं पर्णता प्रमाण-पत्र जारी ू कर दिया जायेगा। (ii) यदि अनज्ञाधारक भवन विनियम से अधिक विचलन को 90 दिवस में नहीं हटाता है तो ु सम्बन्धित निकाय को निर्माण को सीज/ध्वस्त करने का अधिकार होगा।
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16. भवन निर्माण अनज्ञाु हेतु भवन मानचित्र प्रस्ततु करने हेतु पंजीकतृ तकनीकीविज्ञ की अर्हताएं, सक्षमता एवं पंजीकरण की प्रक्रिया :-

16.1 नगरीय निकायों / मख्यु नगर नियोजक, राजस्थान (cid:217)वारा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समहू का पंजीकतृ तकनीकीविज्ञ के रूप में पंजीयन किया जा सके गा जो फर्म, कम्पनी या समिति का गठन कर व्यवसाय कर रहे हों एवं बिन्दु सं. 2 के अनसारु अर्हताएं रखते हों।

16.2 पंजीकतृ तकनीकीविद के लिये अर्हताएं निम्नानसारु होंगी :- (i) इ(िcid:214)डयन इंस्टी(cid:210)यटू ऑफ आर्कि टेक्(cid:210)स का सहयक्तु सदस्य ।

अथवा

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तविदु डिग्री व काउं सिल ऑफ आर्कि टेक्चर (cid:217)वारा पंजीकरण ।

अथवा

(iii) काउं सिल ऑफ आर्कि टेक्चर की सदस्यता के लिये पात्र बनाने वाली ऐसी अर्हताएं जैसी कि वास्तविदु अधिनियम, 1972 की अनसचीु ू II में सचीब(cid:217)धू है।

अथवा

(iv) इंस्टी(cid:210)यशनू ऑफ इंजीनियर्स की नियमित (कॉरपोरेट) सदस्यता (सिविल) / इंस्टी(cid:210)यटू ऑफ टाउन प्लानर इ(cid:214)(cid:214)डया, नई दिल्ली का एसोसिएट मेम्बर।

अथवा

(v) राजकीय/अ(cid:217)र्धराजकीय विभाग से सेवानिवतृ सहायक नगर नियोजक / सहायक वास्तविदु अथवा इससे अधिक स्तर के अधिकारी ।

अथवा

(vi) सिविल या संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) अभियांत्रिकी में डिग्री या मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तविदु डिप्लोमा।

अथवा

(vii) आर्कि टेक्चरल असिस्टेंटशिप का मान्यता प्राप्त पा(cid:211)यक्रम तथा वास्तविदु /सिविल अभियंता के अधीन एक वर्ष का अनभव।ु

अथवा

(viii) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वास्तविदु /सिविल अभियन्ता के अधीन एक वर्ष का अनभव।ु

अथवा

(ix) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टमैन और वास्तविदु / सिविल अभियंता के अधीन एक वर्ष का अनभव।ु

अथवा

(x) राजकीय/अ(cid:217)र्धराजकीय विभाग से सेवानिवतृ वरिष्ठ प्रारूपकार। परन्तु उपरोक्तानसारु अर्हता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के समहू को भी पंजीकतृ किया जा सके गा जो फर्म, कम्पनी या समिति का गठन कर व्यवसाय कर रहे हों।

1087 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

16.3 भवन मानचित्र अनमोदनु , पर्णताू प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वास्तविदोंु का पंजीकरण (Registration of Architects):-

मख्यु नगर नियोजक, राजस्थान (cid:217)वारा भवन मानचित्र स्वीकतिृ , भवन पर्णताू प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने अथवा इन विनियमों से सम्बन्धित किसी अन्य विषय हेतु वास्तविद्ु की अर्हताओं का निर्धारण कर इन विनियमों के तहत अनज्ञाु जारी करने के लिए अधिकतृ तथा उसके लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा सके गा।

16.4 तकनीकीविद पंजीकरण की प्रक्रिया (Registration Process) :- निर्धारित अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समहू अपने अनभवु एवं अर्हताओं के प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन हेतु सक्षम अधिकारी (प्राधिकरण में निदेशक, नगर आयोजना / अन्य नगरीय निकायों में संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित वरिष्ठतम ् नगर नियोजक) को अथवा उपरोक्तानसारु वर्णित सक्षम अधिकारी के पदस्थापित नहीं होने पर संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित प्राधिकतृ अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ फीस भी निम्नानसारु जमा की जानी होगी, जो कि लौटाई नहीं जायेगी।

16.5 सक्षमता (Competence) एवं पंजीकरण शल्कु (Registration Fee) :- उपरोक्तानसारु अर्हताएं रखने वाले पंजीकतृ वास्तविद्ु / तकनीकीविद की सक्षमता एवं पंजीकरण

क्रसं. तकनीकीविद/वास्तविद् ु सक्षमता पंजीकरण शल्कु
4.1 बिन्दु संख्या 2 (i) से (iii) वास्तविद् पर ु वर्णित समस्त क्षेत्रफल के सभी ऊँ चाई क े भवनों हेतु भवन मानचित्रों को संबंधित नगरीय निकाय में ह ै। किये जाने ह प्रस्ततु ेतु होंगें। अधिकतृ माने जावेंगें। स्वतः पंजीकतृ देय अतः कोई पंजीकरण शल्कु नहीं
4.2 बिन्दु संख्या 2 (i) से (iii) पर वर्णित वास्तविद् जिन्हे डिग्री ु प्राप्त किये 5 वर्ष व उससे अधिक समय हो। हआु नगर नियोजक, राजस्थान मख्यु Ùवारा पंजीकरण करवाये जाने के पश्चात ् 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक क े भखÖडों पर अधिकतम 15 ू मी. ऊँ चाई के भवन मानचित्र अनमोदन क्षेत्रफल / ऊँ चाई एवं ु / अधिवास समस्त हेतु पर्णता ू प्रमाण पत्र जारी करने ह ेतु होंगे। अधिकतृ • - राज्य के स्थानीय वास्तविद ु व रूपये रूपये 50,000/- एकमश्तु 12,500/- प्रति वर्ष (Renewal Fee)। • राज्य से बाहर क े 1,00,000/- वास्तविद -रूपये ु व रूपये 25,000/- प्रति एकमश्तु वर्ष (Renewal Fee)।
4.2 बिन्दु संख्या 2 (i) से (iii) पर वर्णित वास्तविद जिन्हे डिग्री ु प्राप्त किये 5 वर्ष से है। कम समय हआु नगर नियोजक, राजस्थान मख्यु Ùवारा पंजीकरण करवाये जाने के पश्चात ् 500 व.मी. से अधिक एवं 1000 व.मी. क्षेत्रफल तक के भखÖडों पर अधिकतम 15 मी. ू ऊ ँ चाई क े भवन मानचित्र - राज्य के स्थानीय वास्तविद ु व रूपये रूपये 20,000/- एकमश्तु 7,500/- (Renewal प्रति वर्ष Fee)।
अनमोदन होंगे। ु हेतु अधिकतृ
4.3 बिन्दु संख्या 2 (iv) से (vii) पर तकनीकीविद वर्णित 250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त उपयोग क े भवन मानचित्रों को संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्ततु किये जाने हेतु - होंगे। (अधिकतम अधिकतृ +तीन मंजिल) बेसमेंट+भतलू 10,000/- व रूपये एकमश्तु 2500/- (Renewal प्रति वर्ष Fee)।
4.4 बिन्दु संख्या 2 (viii) से (x) पर तकनीकीविद वर्णित 250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त उपयोग क े भवन मानचित्रों को संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्ततु किये जाने हेतु - होंगे। (अधिकतम अधिकतृ +दो मंजिल) बेसमेंट+भतलू व रूपये रूपये 5,000/- एकमश्तु 1500/-(Renewal Fee)।
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16.6 पंजीकतृ वास्तविद्ु / तकनीकीविद का दायित्व (Responsibility of Registered Architect) 1. पंजीकतृ तकनीकीविद का दायित्व होगा कि भवन के निर्माण की अनज्ञाु दिये जाने / पर्णताू / अधिवास प्रमाण पत्र दिये जाने की अवस्था में भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सरक्षाु संबंधी व्यवस्था एवं भवन में अपेक्षित सभी सेवाएं इन भवन विनियमों तथा जहां कहीं भी इन विनियमों में अपेक्षित है. नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इ(िcid:214)डया व नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनसारु निष्पादित करे।

पंजीकतृ तकनीकीविद (cid:217)वारा समस्त देय शल्कु संबंधित नगरीय निकाय में जमा हो चकाु है.

इसकी सनिश्चितताु की जावे।

पंजीकतृ तकनीकीविद (cid:217)वारा जारी किये गये समस्त स्वीकतिृ /प्रमाण पत्र एवं जमा राशि की चालान की प्रति व अन्य निर्धारित चैकलिस्ट में वांछित समस्त दस्तावेज यथा स्वामित्व संबंधित, आवेदक / स्वयं का शपथ पत्र, स्वीकतृ मानचित्र / स्वीकतिृ पत्र आदि जारी करने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में 01 सैट में स्वयं के स्तर पर संबंधित निकाय में प्रस्ततु किया जाना सनिश्चितु किया जावें। इसका उल्लंघन पाये जाने पर पंजीकतृ तकनीकीविद का पंजीकरण र(cid:217)द अथवा निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

2. उक्त पंजीकतृ तकनीकीविद नगरीय निकायों से संबंधित अन्य नगर नियोजन संबंधी मानचित्र यथा स्थल मानचित्र, उपविभाजन/पनर्गठनु मानचित्र, ले-आउट प्लान (सक्षमता के अनरूपु ) आदि हस्ताक्षर करने एवं नगरीय निकाय की अनमतिु हेतु प्रस्ततु करने हेतु भी अधिकतृ होंगे। 3. नगर नियोजन सम्बन्धी तकनीकी कार्यों हेतु उक्त पंजीकतृ तकनीकीविदों का मख्यु नगर नियोजक, राजस्थान (cid:217)वारा समय-समय पर Orientation Workshop आयोजित कर Skill Up- gradation यथा नवीन तकनीक, नवीन नियमों आदि की जानकारी दी जावेगी एवं पंजीकतृ तकनीकीविदों के कार्य की समीक्षा उपरान्त पंजीकरण निरस्तीकरण के आदेश भी दिये जा सकें गे।

1089 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½
क्र.सं वास्तविद से पर्णता एवं अधिवास से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ु ू पंजीकतृ
1. अनज्ञाधारक Ùवारा अनमोदित भवन मानचित्रों के अनसार मौके पर निर्माण कार्य पर्ण होने पर ु ु ु ू वास्तविद को पर्णता ु ू /अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्धारित समस्त पंजीकतृ दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाना होगा।
2. वास्तविद Ùवारा निर्मित भवन का मौका निरीक्षण किया जाकर अनमोदित भवन ु ु पंजीकतृ मानचित्रों के अनसार निर्माण पाये जाने पर अनज्ञाधारक को पर्णता /अधिवास प्रमाण की राशि ु ु ू ह ेतु मांग पत्र जारी किया जाना होगा।
3. अनज्ञाधारक Ùवारा स्थानीय निकाय में मांग पत्र अनसार राशि जमा करवाया जाकर रसीद की ु ु वास्तविद को उपलब्ध करवाई जानी होगी। ु प्रति पंजीकतृ
4. वास्तविद Ùवारा जमा राशि की रसीद प्राप्त कर विकासकर्ता को में निर्धारित ु पंजीकतृ चैकलिस्ट की पर्ति कर पर्णता /अधिवास प्रमाण पत्र मय चैकलिस्ट जारी किया जाना होगा। ू ू वास्तविद् Ùवारा चैकलिस्ट में निर्धारित समस्त दस्तावेजों यथा साईट फोटोग्राफस ्, मौके किये ु निर्माण हेतु मानचित्र (As-Built Drawings), को प्रमाणित किया जाकर विकासकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना होगा।
5. अनज्ञाधारक वास्तविद Ùवारा जारी पर्णता / अधिवास प्रमाण पत्र मय ु ु ू Ùवारा पंजीकतृ चैकलिस्ट एवं चैकलिस्ट में निर्धारित अन्य समस्त दस्तावेजों को स्थानीय निकाय में जमा करवाया जाना होगा।
6. स्थानीय निकाय Ùवारा अनज्ञा धारक से प्राप्त पर्णता ु ू /अधिवास प्रमाण पत्र हेतु समस्त जमा होने की सनिश्चितता उपरान्त आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों मय शल्कु ु Acknowledgement Letter जारी किया जाना आवश्यक होगा।
7. मौके पर अनमोदित भवन मानचित्र से विचलन लेकिन भवन विनियमो के अन्तर्गत निर्माण ु वास्तविद Ùवारा अनज्ञाधारक को मौके पर किये गये निर्माण अनसार ु ु ु पाये जाने पर पंजीकतृ संशोधित भवन मानचित्र सक्षम स्तर से अनमोदित किया जाना ु करवाये जाने हेतु सचित ू होगा। अनज्ञाधारक Ùवारा सक्षम स्तर से तदानसार संशोधित भवन मानचित्र अनमोदित ु ु ु /अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सके गा। करवाये जाने के पश्चात ् ही पर्णता ू
8. मौके पर भवन विनियमों के विपरित किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त एवं अनमोदित भवन मानचित्रों के अनसार वास्तविद Ùवारा ु ु ु निर्माण पाये जाने पर ही पंजीकतृ पर्णता / अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना होगा। ू
9. यदि वास्तविद Ùवारा गलत तथ्यों के आधार पर पर्णता /अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने ु ू पर संबंधित स्थानीय निकाय Ùवारा ऐसे गलत पर्णता / अधिवास प्रमाण पत्र को निरस्त किया ू जा सके गा एवं स्थानीय निकाय की अभिशंषा पर राज्य सरकार Ùवारा संबंधित वास्तविद् का ु पंजीकरण निरस्त अथवा निलम्बित किया जा सके गा।
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1090

17. द(cid:214)डात्मक व्यवस्था (Penalty/Punishment Provision) 17.1 भवन निर्माण में निर्धारित मानद(cid:214)डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनरूपु नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पर्णरूपू से ध्वस्त कराया जा सके गा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनज्ञाधारीु की होगी।

17.2 ऐसे किसी पंजीकतृ तकनीकीविद, जिसके (cid:217)वारा व्यवसाय की आचरण संहिता का उल्लंघन किया जाना अथवा विनियमों के विपरीत भवन मानचित्र अनमोदनु /संशोधन/पर्णताू प्रमाण-पत्र/अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया जाना अथवा गलत कथन किया जाना अथवा किसी सारवान तथ्य को गलत प्रस्ततु किये जाना अथवा सारवान तथ्यों को छपाये

ु जाना पाया जाता है, के विरु(cid:217)ध सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा पंजीयन निलम्बित / र(cid:217)द किया जाने/ स्थाई अथवा अस्थाई अवधि हेतु ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही, सनवाईु का अवसर दिया जाकर की जा सके गी तथा विकासकर्ता से मिलिभगत मानते हएु तकनीकीविद् के विरु(cid:217)ध एफ.आई.आर. संबंधित निकाय (cid:217)वारा की जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की जा सके गी।

17.3 गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छपाकरु प्राप्त की गई स्वीकतिृ स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकतिृ प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को भी दोषी माना जायेगा।

17.4 सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकतिृ को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित स्वामित्व की भमिू पर दिये गये निर्माण स्वीकतिृ के लिये सम्बन्धित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकतिृ के वल मात्र प्रश्नगत भमिू पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनज्ञेयु है यही दर्शाता है।

17.5 भवन मानचित्र स्वीकतिृ की वै(cid:217)यता जारी करने की दिनांक से 07 वर्ष तक होगी। परन्तु लीजडीड में निर्धारित अवधि में भख(cid:214)डू पर स्वतंत्र आवास के भख(cid:214)डोंू में एक ईकाई का निर्माण एवं अन्य भख(cid:214)डोंू में भख(cid:214)डू के अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र का 1/5 भाग का निर्माण किया जाना होगा।

उक्तानसारु निर्माण कर लिये जाने पर प(cid:210)टे की निर्धारित निर्माण अवधि की शर्त का उल्लंघन नहीं माना जायेगा उक्तानसरु निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं किये जाने पर नियमानसारु पर्नग्रहणु शल्कु विकासकर्ता (cid:217)वारा जमा करवाया जाकर लीजडीड में निर्धारित निर्माण अवधि को बढ़वाया जाना होगा।

17.6 भख(cid:214)डू पर भवन निर्माण स्वीकतिृ /मानचित्र अनमोदनु प्राप्त किये बिना भवन निर्मित होने पर निम्न तालिका अनसारु शास्ती देय होगी:-

प्रकरण का विवरण किये गये बिना स्वीकतिृ निर्माण का प्रकार बिना अनमति निर्माण शास्ती ु
मानचित्र स्वीकतिृ स े पर्व मौके पर ू किया गया निर्माण भवन विनियमों क े मापदÖडों क े अनुरूप निर्माण (जो स्वीकतिृ योग्य है) (i) गैर व्यावसायिक भखÖडों में सकल ू निर्मित क्षेत्र x 90/- रू (ii) व्यावसायिक भखÖडों में सकल ू निर्मित क्षेत्र x 150/-रू
1091 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(i) भवन विनियमों के अनरूपु मौके पर किये गये बिना स्वीकतिृ निर्माण पर उपरोक्तानसारु शास्ती ली जाकर भवन मानचित्र स्वीकतिृ जारी की जा सके गी।

(ii) भवन विनियमों के विपरीत किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही भवन मानचित्र स्वीकतिृ जारी की जानी होगी।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1092

18. निरसन तथा व्यावतिृ (Repeal and saving): 18.1 इन विनियमों के प्रभावशील होने के साथ ही पर्व

ू के भवन विनियम तथा इसमें समय-समय पर किये संशोधन तथा अन्य आदेश स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

18.2 इन विनियमों के प्रभावशील होने पर नगरीय क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर प्रचलित अधिनियम / नियम के प्रावधान लागू होंगे।

18.3 यदि किसी भख(cid:214)डू का आवंटन/प(cid:210)टा/लीजडीड / नीलामी (cid:217)वारा विक्रय किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी (cid:217)वारा जारी किया जाता है, जो इन विनियमों में उल्लेखित सडक की न्यनतमू चौडाई अथवा न्यनतमू क्षेत्रफल के मापद(cid:214)डों की पर्ति

ू नहीं करता हो, तो ऐसी स्थिति में जिस सडक पर भख(cid:214)डू स्थित है उसकी चौडाई तथा भख(cid:214)डू क्षेत्रफल के आधार पर इन विनियमों के तहत मापद(cid:214)ड रखते हएु भवन निर्माण स्वीकतिृ जारी की जा सकें गी।

18.4 यदि जिला कलेक्टर/राजस्व अधिकारी (cid:217)वारा पर्व

ू में रूपांतरित भमिू पर आवेदक (cid:217)वारा सक्षम स्तर से स्वीकतिृ प्राप्त कर निर्माण कार्य किया गया है तथा वतर्मान में नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने के कारण आवेदक (cid:217)वारा यदि भवन मानचित्र अनमोदनु / संशोधन / पर्णताू प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्ततु किया जाता है तो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने से सक्षम स्तर से जारी स्वीकतिृ तथा संपरिवर्तन / रूपांतरण आदेश की शर्तों के अनरूपु किये गये निर्माण को अनाधिकतृ अथवा बिना स्वीकतिृ निर्माण की श्रेणी में नहीं माना जावेगा तथा ऐसे आवेदनों पर इन विनियमों के अनसारु भवन निर्माण अनज्ञाु शल्कु व अन्य देय शल्कु लिये जाकर आवश्यक कार्यवाही नियमानसारु की जा सके गी।

समस्त नगरीय निकायों (cid:217)वारा ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अथवा पंजीकतृ तकनीकीविदों/वास्तविदु (cid:217)वारा जारी भवन मानचित्र अनमोदनु /भवन पर्णताू प्रमाण-पत्र/भवन अधिवास प्रमाण-पत्र की सचनाू भवन स्वामी का नाम, पता, मोबाईल नं., ई-मेल एड्रेस /भवन मानचित्र आवेदन प्राप्ति दिनांक/भवन मानचित्र अनमोदनु दिनांक तथा भवन स्थल के Latitude/Longitude/भख(cid:214)डू की Google Map पर लोके शन आदि नगरीय निकाय की वेबसाईट पर पथकृ लिंक के रूप में उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा।

1093 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

अनसचीु ू - 1

क्र.सं. भवनों का प्रकार गतिविधियों एवं कार्य संगत
1 आवासीय हाउसिंग, स्टडियों अपाटर्मेंट, ु स्वतंत्र आवासीय, बहु-आवासीय, पलेÒस, ग्रपु रिटायमेंट होम्स, हॉस्टल, फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास, अर्कोडेबल हाउसेज ।
2 वाणिज्यिक कन्फे क्शनरी बाजार बाजार, चारा बाजार, खाद तेल/घी बाजार, पशु फल बाजार, बारदाना बाजार, चाय बाजार, किराना खाÙयान/दाल/मसाला/शष्कु बाजार, मर्गी उत्पाद बाजार, वस्त्र होजरी एवं गारमेंट बाजार लौह एवं ु इस्पात/हार्डवेयर बाजार पेन्ट एवं वार्निश बाजार पत्थर प Òटी बाजार संगमरमर एवं अन्य बिल्डिंग स्टोन बाजार इंट/बजरी/ चना बाजार, सेनीटरी फिटिंग बाजार ू अन्य निर्माण सामग्री वस्तु बाजार मत्स्य एवं मांस बाजार रसायन बाजार, औषध बाजार शल्य चिकित्सा/वैज्ञानिक उपकरण बाजार, कागज/लेखन सामग्री/पस्तक सामान ु प्रकाशन बाजार, मुद्राणालय क्षेत्र इलेक्ट्रोनिक/विÙयतु बाजार, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंजीनियरिंग पर्जा बाजार, लब्रिके टिंग ऑयल ु ु प्रस्तर बाजार, टायर एवं Òयबू बाजार, पारम्परिक हस्तकला बाजार, शिल्पीकतृ बाजार, पटाखा बाजार, कार्ड बोर्ड कन्टेनर्स एवं कागजी थैली बाजार, तम्बाकू एवं सहउत्पाद बाजार, प्लास्टिक उत्पाद बाजार क्राकरी एवं बर्तन बाजार, सोना, चॉदी, जवाहरात एवं रत्न बाजार, चर्म उत्पाद बाजार, साईकिल बाजार, धातु उत्पाद के सामान का बाजार, खदरा दकाने रिपेयर शॉप / ु ु बाजार, खिलौना एवं खेलकदू सर्विस शॉप/विविध विनिर्माण दकान ु , साप्ताहिक बाजार/हाट बाजार, बेडिंग बथू (स्थिर) कियोस्क, अनौपचारिक खदरा दकाने , रेस्टोरेंट/कै फे टेरिया निजी क्षेत्र के ु ु व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, प्रदर्शनी एवं बिक्री क्षेत्र, के टरर, पेट्रोल/गैस फिलिंग , स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जंक शॉप, पष्मु विक्रे ता, डेयरी बथू फल एवं सब्जी की दकान , नाई की दकान , सिनेमा, मिनीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, धर्म ु ु कॉटा, विवाह स्थल, गेस्ट हाउस/लोजिंग एवं बोर्डिंग हाउस ।
3 पर्यटन इकाई होटल, होटल हाउसिंग, रिसोर्ट/रिसोर्ट हाउसिंग / हैल्थ रिसोर्ट/ स्पोर्टस रिसोर्ट/मोटल एवं पर्यटन नीति में उल्लेखित अन्य उपयोग।
4 संस्थागत सरकारी एवं अÙर्धसरकारी कार्यालय, स्वायत्त शासन कार्यालय, सरकारी आरक्षित , क्ष ेत्र, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान, ऑटो मोबाईल्स ड्राईविंग स्कलू व्यावसायिक प्रबन्ध संस्थान, होटल प्रबन्ध संस्थान, ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाऐं, औÙयोगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी/अÙर्ध सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्था, वोके शनल प्रशिक्षण संस्थान, खेलकदू प्रशिक्षण संस्थान, रेन बसेरा, धर्मशाला, शिशु सदन/कामकाजी महिला सदन, वÙधावस्था सदन, प्रौढ शिक्षा/शिक्षाकर्मी के न्द्र आदि, कला, एवं हस्तकला ृ प्रशिक्षण के न्द्र, आंगनबाडी के न्द्र, पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री/क्लिनिक/ डाइग्नोस्टिक
सेन्टर, प्रसतिू नर्सिंग सदन, मात एवं शिशु स्वास्थ्य के न्द्र, निजी नर्सिंग सदन, संग्रहालय, कला दीर्धा, प्लेनेटोरियम, महिला सदन, सामदायिक के न्द्र, स्थायी ु , योग एवं साधना के न्द्र, धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कतिक व्यापार मेला भमिू ृ क े न्द्र, श्मशान, कब्रिस्तान/सीमेट्री, अग्निशमन के न्द्र, जेल, सधार /बाल अपराध ु सदन, टेलिफोन एक्सचेंज, डाकघर, तारघर निजी कोरियर सेवा, दरदर्शन के न्द्र, ू ं आकाशवाणी, दरसंचार टावर, एवं स्टेशन, गैस बकिग /सप्लाई स्थान, पलिस ु ु ू थाना, पलिस चौकी, पलिस लाइन, नागरिक सरक्षा /होम गार्ड, फोरन्सिक विभाग ु ु ु प्रयोगशाला, सभा भवन, सॉफ्टवेयर एप्लीके शन, कॉल सेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिपशन, बायो इन्फोरमेटिक, वेब डिजिटल डवलपमेंट सेन्टर, सचना ू प्रोÙयोगिकी।
5 औÙयोगिक आधारित उÙयोग, यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, रसायन, एवं औषध उÙयोग, कषिृ धात्विक उÙयोग, वस्त्र उÙयोग, ग्लास एवं सिरेमिक उÙयोग, चर्म उÙयोग, सीमेंट उÙयोग, जोखिम प्रधान उÙयोग, प्लास्टिक उÙयोग, ग्रेनाईट उÙयोग, संगमरमर उÙयोग, एवं अन्य कटिंग एवं पॉलिशिगं उÙयोग, सेनेट्री वेयर उÙयोग, सीमेंट उत्पाद उÙयोग, बिजली सामग्री उÙयोग, इलेक्ट्रानिक उÙयोग, गलिचा उÙयोग, स्टील फर्नीचर उÙयोग, वस्त्र रंगाई एवं छपाई उÙयोग, टायर रिट्रेडिंग उÙयोग, वध एव अन्य मांस प्रौसेसिंग उÙयोग, कटीर उÙयोग, डेयरी प्लांट, स्टोन ु / गहृ क्र े शर, खनन एवं खदान, Ƀट चना भÒट, भÖडारागार, भÖडारण एवं अ-ज्वलनशील ू वस्तओं के लिए डिपो, कोल्ड स्टोरेज एवं दग्धप्रशीतक संयत्र, जंक यार्ड पेट्रोल ु ु उत्पादन डिपो गैस गोदाम कोल यार्ड, ईधन, लकडी यार्ड, स्टीलयार्ड, डेयरी उत्पाद योजना, ऑटो सर्विस स्टेशन।
6 वेयर हाउस/गोदाम आधारित वेयर हाउस, सामान्य वेयर हाउस, गैस गोदाम, भडाĞण हेतु अन्य कषिृ गोदाम।
7 अमोद-प्रमोद स्पोÒर्स कॉम्पलेक्स, एम्यजमेंट पार्क । ू
8 विशेष प्रकतिृ ठोस कडाकरकट संग्रह के न्द्र, ठोस कडाकरकट उपचार संयत्र एवं निस्तारण ू ू शौचालय / पब्लिक भमिू के भवन, सीवरेज व गन्दा जल उपचार संयत्र, सलभु , वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट शौचालय, चमड़ी एवं हÔडी संग्रह के न्द्र, वध गहृ प्लान्ट, जल सेवा के जलाशय एवं पब्लिक स्टेशन, प्याउ, पावरग्रिड स्टेशन, उत्पादन संयत्र, पार्क एवं खेल के मैदान, अन्य खले स्थान, स्विमिंग विÙयतु ु , खला थियेटर/रंगमंच, गोल्फ कोर्स, पोलोग्राउÖड, इÖडोर स्टेडियम, आउटडोर पलू ु परिसर, रीजनल पार्क / शहर स्तरीय पार्क , पक्षी अभयारÖय, स्टेडियम, खेलकदू वनस्पति पार्क , प्राणी विज्ञान पार्क , यातायात प्रशिक्षण पार्क , एक्यूरियम, व्यापक परिवहन कोरिडोर, पार्किं ग स्थल, तांगा स्टेÖड, ठेला स्टेÖड, बेलगाडी / ऊँ टगाडी स्टेÖड, रिक्शा स्टेÖड, टैक्सी स्टेÖड, बस स्टॉप, बस स्टेÖड, रेलवे स्टेशन, रेलवे सामान यार्ड, रेलवे यार्ड, एयर पोर्ट, हैलीपेड, एयर कारगो परिसर, नगर पालिका चगी चौकी, ट्रक टर्मिनल्स / ट्रक स्टेÖड, पथकर चौकी, बिक्री कर चौकी, चैक ँ ू ं पोस्ट, बस टिकिट, बकिग ु एवं आरक्षण कार्यालय, कन्टेनर सेवा परिसर, कषिृ
अनसंधान फार्म, टिश्यकल्चर , उपवन, पौधशाला, मर्गी ु फार्म, पष्पु ू ु फार्म, कषिृ कषिृ पालन, डेयरी एवं सअर / बकरी एवं भेड/अश्व फार्म, क्रिके ट स्टेडियम, स्पोर्टस ू क्लब और एके डमी।
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1094 1095 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

नोट :- उपरोक्त विशेष प्रकतिृ के भवनो की गतिविधियों एवं कार्य के लिए भवन जहाँ भी आवश्यक हो मख्यु नगर नियोजक, राजस्थान (cid:217)वारा मानक स्तर निर्धारित किए जा सकें गे।

उक्त अनसचीु ू को राज्य सरकार (cid:217)वारा संशोधित किया जा सके गा।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1096

अनसचीु ू -2

क्र.सं. का प्रकार शल्कु निर्माण का प्रकार दर रूपये में शल्कु
1. जीच फीस (प्रार्थना पत्र क े साथ देय) भखÖड ू क्ष ेत्रफल पर गैर वाणिज्यिक भखÖड (आवासीय / ू संस्थागत/पर्यटन ईकाई/औÙयोगिक/वेयर हाउस) 15/- प्रति वगर्मीटर (अधिकतम राशि 1,00,000/-)
वाणिज्यिक / मिश्रित भखÖड ू 45/- प्रति वगर्मीटर (अधिकतम राशि 3,00,000/-)
2. भवन मानचित्र अनमोदन ु शल्कु (अनमोदित मानचित्र ु जारी करने से पर्व ू द ेय) 500 व.मी. तक गैर वाणिज्यिक भखÖड ू ह ेतु प्रस्तावित मंजिलों की संख्या × भखÖठ का ू क्ष ेत्रफल व. भी. में x 30/- (उदाहरण-200 प.मी. के भखÖड ू पर भू-तल व दो मंजिल प्रस्तावित होने पर राशि 3 x 200 x 30 18 000/-)
500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाणिज्यिक / मिश्रित भखÖड ू हेतु प्रस्तावित मंजिलों की संख्या भखÖड का ू क्ष ेत्रफल व मी. में x 95/(उदाहरण- 200 य.मी. के भखÖड ू पर भू-तल व दो मंजिल प्रस्तावित होने पर राशि 3 x 200 x 95= 57000/-)
500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भखÖठ पर प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर ू देय होगा- निम्न शल्कु
(1) गैर वाणिज्यिक भखÖड ू हेतु 60/- प्रति व. मी.
(2) वाणिज्यिक / मिश्रित भखÖड ू हेतु 95/- प्रति व. मी.
(3) पेट्रोल पम्प (समस्त क्षेत्रफल) भखÖड का क्षेत्रफल x 95/- प्रति द. मी. ू
3. शहरी गरीबों को सविधाएँ आधारभतू ु (BSUP shelter fund) बहमंजिले भवन (15 मीटर से अधिक ऊँ चाई के भवन) ु
मिश्रित/वाणिज्यिक सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 25/- प्रति वगर्मीटर
फार्म हाउस/आवासीय, संस्थागत /औÙयोगिक / वेयर हाउस सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 10/- प्रति वगर्मीटर
4. वर्षा जल संग्रहण एवं वक्षारोपण हेतु अमानत ृ राशि (रिफन्डेबल) भवन (15 मीटर ऊँ चाई तक) समस्त उपयोगों के Öडों हेत भखू भखÖड (225 से अधिक व 500 वगर्मीटर ू तक) 50000/- रूपये
भखÖड (500 से अधिक व 750 वगर्मीटर ू तक) 75000/- रूपये
भखÖड (750 से अधिक व 2500 ू वगर्मीटर तक) 1 लाख
भखÖड (2500 से अधिक व 4000 ू वगर्मीटर तक) 2 लाख
भखÖड (4000 से अधिक व 10000 ू वगर्मीटर तक) 3 लाख
भखÖड (10000 वगर्मीटर से अधिक) ू 5 लाख
नोट- जिन प्रोजेक्टों का रियल एस्टेट (रेगलेशन एÖड डवलपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये ु राजस्थान रियल एस्टेट (रेगलेशन एÖड डवलपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत पजीकरण करवाया जाना ु निर्धारित अमानत राशि को अनिवार्य है, ऐसे प्रोजक्Òस को छोड़कर, अन्य प्रस्तावित भवनों हेतु उपरोक्तानसार ु नियमानसार प्रावधानों की सनिश्चित जारी करने से पर्व नकद बैंक ड्राफ्ट/ बैंक ु ु ू करने हेतु भवन निर्माण स्वीकतिृ गारन्टी के रूप में भवन निर्माता Ùवारा स्थानीय निकाय को जमा कराने होंगे। यह अमानत राशि अधिवास प्रमाण- पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भवन निर्माता को लौटाई जा सके गी।
5. वर्षा जल संग्रहण एवं वक्षारोपण हेतु अमानत ृ राशि (रिफन्डेबल) भवन (15 मीटर ऊँ चाई से अधिक ऊ ँ चाई क े ) समस्त उपयोगों के भखÖडों ू हेतु भखÖड (750 से अधिक व 2500 ू वगर्मीटर तक) 2 लाख
भखÖड (2500 से अधिक व 4000 4 लाख ू वगर्मीटर तक) 4 लाख
भखÖड (4000 से अधिक व 10000 ू वगर्मीटर तक) 6 लाख
भखÖड (10000 वगर्मीटर से अधिक) ू 10 लाख
6. बेटरमेन्ट लेवी आवासीय संस्थागत/पर्यटन ईकाई/औÙयोगिक/वेयर हाउस / अमोद- प्रमोद उपयोग हेतु आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत
वाणिज्यिक उपयोग हेतु आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत
जिन भखÖडों पर बहमंजिला भवन प्रस्तावित है, ऐसे प्रकरणों को छोडकर अन्य समस्त प्रकरणों में बैटरमेंट लेवी ू ु भवन मानचित्र जारी किये जाने से पर्व जमा करवाई जानी होगी। ू एक मश्तु बहमंजिला भवन प्रस्तावित होने लेय बेटरमेंट लेवी की राशि विकासकर्ता Ùवारा ु निम्नानसार पाँच किश्तों में जमा करवाई जा सके गीः- ु
विवरण प्रतिशत समयावधि
(i) प्रथम किश्त बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत जारी करने से पर्व ू भवन मानचित्र स्वीकतिृ
(ii) Ùिवतीय किश्त बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत जारी करने की भवन मानचित्र स्वीकतिृ तिथि से छह माह
(iii) ततीय किश्त ृ बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत जारी करने की भवन मानचित्र स्वीकतिृ तिथि से एक वर्ष
(iv) चतर्थ किश्त ु बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत जारी करने की भवन मानचित्र स्वीकतिृ तिथि से एक वर्ष छह माह
(iv) पंचम किश्त बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत जारी करने की भवन मानचित्र स्वीकतिृ तिथि से दो वर्ष
नोट:- 1. उपरोक्तानसार किये ु किश्तों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) लेकर ही मानचित्र स्वीकतृ जावे। 2. (Dishonour) होने पर चैक में उल्लेखित दिनांक से 15 उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) अस्वीकतृ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसलनीय होगा। ू 3. अंतिम किस्त जमा होने की तारिक तक सम्पर्ण राशि जमा नहीं होने पर अधिकतम छह माह में 15 प्रतिशत ू ब्याज की दर से मय ब्याज राशि जमा करवाई जानी होगी। 4. 15 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल की इकाईयां बेटरमेंट लेवी हेतु अतिरिक्त बी.ए.आर. क्षेत्र का न्यनतम ू मानचित्र में एवं स्थानीय निकाय को रहन रखनी होगी। जिसका उल्लेख नगरीय निकाय Ùवारा जारी स्वीकतृ पत्र में करना अनिवार्य होगा। भवन मानचित्र स्वीकतिृ 5. बेटरमेंट लेवी ब्याज जमा नहीं कराई जाती है तो रहन यदि बिन्दु संख्या 03 में निर्धारित अवधि में सम्पर्ण ू रखे गये इकाई का कब्जा कर बेचान किया जा सके गा। नगरीय निकाय Ùवारा इस अवधि को 15 प्रतिशत की
राशि की न्यनतम 20 प्रतिशत की पैनल्टी के साथ 01 वर्ष के लिये बढाया जा दर से ब्याज एवं बकाया मलू ू सके गा। उक्त विस्तारित अवधि में भी वांछित राशि जमा नहीं करवाये जाने पर अनमोदित मानचित्र स्वतः ु ही निरस्त माने जावेगें एवं स्थानीय निकाय Ùवारा भवन का निर्माण कार्य रूकवाया जाकर भवन को सील करने की कार्यवाही की जावेगी। 6. भवन का पर्णता प्रमाण पत्र/आंशिक पर्णता तकनीकीविद् Ùवारा ू ू प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय अथवा पंजीकतृ बेटरमेंट लेवी की सम्पर्ण ू राशि मय ब्याज (यदि देय हो तो) जमा होने का अदेय प्रमाण पत्र/रहन मक्तु प्रमाण पत्र संबंधित निकाय Ùवारा जारी किये जाने की सनिश्चितता उपरान्त ही जारी किये जा सके गा। ु इसकी सम्पर्ण जिम्मेदारी पर्णता प्रमाण पत्र/आंशिक पर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले नगरीय निकाय के ू ू ू तकनीकीविद् की होगी। अधिकारी / पंजीकतृ 7. इन विनियमों से पर्व के अनमोदित प्रकरणों में भी जहाँ किस्तों में बेटरमेंट लेवी जमा करवाई जानी हो, उनमें ू ु भी पर्णता प्रमाण पत्र संबंधित निकाय/एमपैनल्ड आर्कि टेक्ट Ùवारा संबंधित निकाय से अदेय प्रमाण पत्र जारी ू प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे। करने के पश्चात ् ही ऐसे प्रकरणों में पर्णता ू 8. होने के बैटरमेन्ट लेवी हेतु समस्त उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) जमा होने की सनिश्चितता ु उपरान्त ही पर्णता /आंशिक पर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावें। ू ू
7. ल ेबर सेस 10 लाख रूपये की लागत तक के निजी आवास निर्माण कार्य पर उपकर देय नहीं होगा। अन्य भखÖडों जारी करने से पर्व प्रथम वर्ष में ू ू हेतु भवन निर्माण स्वीकतिृ विकासकर्ता Ùवारा किये जा रहे निर्माण की लागत की 1 प्रतिशत की दर से राशि करनी होगी। भवन पर्णता प्रमाण पत्र श्रम विभाग में जमा करवा कर रसीद प्रस्ततु ू जारी करने से पर्व 1 प्रतिशत राशि श्रम विभाग में जमा ू निर्माण लागत की कलु कराकर श्रम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
8. फायर सेस राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के अनसार अग्निशमन राशि एक्सिस ु खाता सख्या 919010091350994 ब्रांच सी-स्कीम जयपरु बैंक के के न्द्रीकतृ आई.एफ.एस. कोड UTIBOCCH274 में जमा करानी होगी। इस संबंध में राज्य सरकार Ùवारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनसार अग्निशमन अनापत्ति ु वैध करवाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र लेना एवं उसे पनु
9. (i) भवन पर्णता प्रमाण पत्र ू गैर वाणिज्यिक 10/- प्रति व.मी सकल निर्मित क्षेत्र पर, अधिकतम राशि 2.0 लाख
मिश्रित / वाणिज्यिक 20/- प्रति व.मी सकल निर्मित क्षेत्र पर, अधिकतम राशि 4.0 लाख
(ii) भवन अधिवास प्रमाण पत्र गैर व्यावसायिक 05/- प्रति व.मी सकल निर्मित क्षेत्र पर, अधिकतम राशि 1.0 लाख
मिश्रित / वाणिज्यिक 10/- प्रति व.मी सकल निर्मित क्षेत्र पर, अधिकतम राशि 2.0 लाख
10. भवन विस्तार-
यदि किसी पर्व निर्मित भवन के निर्मित क्षेत्र में विस्तार किया है तो अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र/मंजिल ू पर क्र.सं. 1, 2 व 3 एवं बेटरमेंट लेवी (यदि लागू हो तो) के अनसार ु राशि देय होगी। ऐसे विस्तारित क्षेत्र हेतु निम्नानसार देय फायर सेस, लेबर सेस आदि जमा करवाने होंगे। ु
11. अनमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि में संशोधन - ु
भवन (Validity) मानचित्र की वैध प्राप्त करने के पश्चात ् अनमोदित ु आवदेक Ùवारा एक बार निर्माण स्वीकतिृ अवधि के दौरान मानचित्र संशोधित कर अनमोदित कराए जाते है, तो अनमोदन का 20 प्रतिशत देय होगा। ु ु शल्कु
12. अनमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि पश्चात ् सशोधन - ु
का 40 प्रतिशत देय होगा। यदि निर्धारित वैध अवधि के पश्चात ् संशोधन करवाया जाता है तो अनमोदन ु शल्कु
13. अनमोदित ु भवन मानचित्रों की अनुज्ञा अवधि बढाने बाबत-
भवन मानचित्रो की अनज्ञा अवधि, भवन मानचित्र अनमोदन कर जारी किये जाने की दिनांक से सात वर्ष देय ु ु होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात भी निर्माण पर्ण नहीं होने पर अनमोदन की 20 प्रतिशत राशि लेकर ू ु शल्कु की 20 प्रतिशत राशि आगामी 02 वर्ष के लिए तथा इसके अतिरिक्त अवधि हेतु प्रति वर्ष हेतु अनमोदन ु शल्कु ल ेकर मानचित्र अनज्ञा अवधि बढाई जा सके गी। ु
14. देय नहीं होगा। सामाजिक एव हेतु शल्कु राजकीय एवं अÙर्ध-राजकीय उपयोग के भवनों की निर्माण स्वीकतिृ चैरिटेबल संस्थाएँ को लोक उपयोगी सविधाऐं यथा चिकित्सा ु धार्मिक कार्यों मे अग्रणि अलाभकारी पजीकतृ सविधाऐं , शैक्षणिक सविधाऐं , वÙधाश्रम , अनाथालय, नारी निके तन, कष्ठाश्रम , धर्मशाला, निशक्तजन के न्द्र, नशामक्ति ु ु ु ृ ु क आदि भवनों तथा राज्य सरकार Ùवारा समय-समय पर जारी विभिन्न नितियों में े न्द्र कन्याश्रम, बालगहृ उल्लेखित प्रावधानों अनसार ु छटू लागू होगी।
15. मैके निकल पार्किं ग की सनिश्चितता ु करने हेतु आवेदक से प्रति मैके निकल कार पार्किं ग (सरफे स कार पार्किं ग के अतिरिक्त) एक लाख रूपये अमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में ली जावेगी, भवन अनज्ञा की अवधि 07 वर्ष की ु वैÙयता अनसार करनी होगी। उक्त बैंक गारन्टी निर्धारित ु बैंक गारन्टी की वैÙयता भी 07 वर्ष हेतु प्रस्ततु मैके निकल कार पार्किं ग के निर्माण की सनिश्चितता प्रमाण पत्र जारी करने पर लौटा दी के पश्चात ् भवन पर्णता ु ू जावेगी।
नोट :- उपरोक्तानसार ु विहित भवन निर्माण संबधी राशि हेतु आवेदक Ùवारा मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस की अवधि में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सके गी। ब्याज की गणना विलम्ब अवधि के लिए ही की जावगी। जब्त मांग पत्र जारी होने की दिनांक से यदि 120 दिवस की अवधि में भी मांग राशि जमा न होने पर जांच शल्कु आवेदन हेतु पनः ु कर प्राप्त आवेदन को निरस्त किया जा सके गा। तत्पश्चात ् आवेदक को भवन निर्माण स्वीकतिृ किया जाना होगा। प्रस्ततु
1097 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1098

ु के सदृढीकरणु हेतु प्रति निवास 16 बहनिवासु इकाई के भवनों में योजनाओं में आधाभतू सविधाओं

इकाई 25000/- रूपये अतिरिक्त राशि (अन्य सभी देय शल्कु के अतिरिक्त) देय होगी।

17 गैर व्यावसायिक भख(cid:214)डोंू पर नियमानसारु व्यवसायिक उपयोग प्रस्तावित होने पर व्यवसायिक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत शल्कु देय होगा।

18 राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों के तहत स्वीकतृ प्रोजेक्ट में नीति के अनरूपु प्रदत्त आंशिक / पर्ण

ू छटें

ू लागू होंगी।

19 रिटायर्मेंट होम्स की भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु भवन मानचित्र अनमोदनु शल्कु एवं शहरी गरीबों को आधारभतू सविधाऐं

ु हेतु शल्कु लेय नहीं होगें।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1100

अनसचीु ू 3 भवन निर्माण हेतु आवश्यक शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र/सर्टिफिके ट संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना होगा:-

क्रसं आनापत्ति/सर्टिफि क्ट आवश्यकता मानचित्र अनमोदन के ु समय पर्णता प्रमाण पत्र ू क े समय अधिवास प्रमाण पत्र के समय
1. Fire NOC राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनसार आवश्यक ु होने पर शपथ पत्र - स्थाई फायर एनओसी
2. Airport NOC विनियम 4.15 (×) के अनसार ु मानचित्र अनमोदन क े ु समय प्रस्ततु किया जाना है। - -
3. Environment NOC from Environment Department 20,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल होने पर शपथ पत्र पर्णता प्रमाण पत्र ू क े समय प्रस्ततु किया जाना है। -
4. Consent to Establish from Pollution Control Board 2500 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल होने पर शपथ पत्र पर्णता प्रमाण पत्र ू क े समय प्रस्ततु किया जाना है। -
5. Consent to Operate from Pollution Control Board 2500 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल होने पर शपथ पत्र - अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से 3 माह की अवधि में प्रस्ततु किया जाना है।
6. Labour Cess- No Dues Certificate 10 लाख रूपये की लागत तक के निजी आवास निर्माण कार्य पर उपकर देय नहीं होगा। शेष सभी पर उपकर देय होगा। प्रथम वर्ष में किये जाने हेतु निर्माण क्षेत्रफल की राशि का 1 प्रतिशत पर्णता प्रमाण पत्र ू क े समय प्रस्ततु किया जाना है। -
7. IBS NOC Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes. शपथ पत्र - -
8. Rain water Harvesting 225 वगर्मीटर तथा इससे अधिक क्ष ेत्रफल के भखÖडों । ू शपथ पत्र पर्णता प्रमाण पत्र ू क े समय प्रस्ततु किया जाना है। -
9. Structural Certificate 15 मी. से अधिक ऊँ चाई के भवन ह ेतु शपथ पत्र (प्रपत्र-7) पर्णता प्रमाण पत्र ू क े समय प्रस्ततु किया जाना है। (प्रपत्र-8) -
10. Service Drawings 15 मी. से अधिक ऊँ चाई के भवन प्रस्तावित होने पर। शपथ पत्र पर्णता प्रमाण पत्र ू क े समय प्रस्ततु किया जाना है। -
11. Green Building Certificate 10,000 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल क े भखÖडों पर ू शपथ पत्र ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिके ट -
12. RECBC Certificate 100 KW & above connected load or 120 KW & above शपथ पत्र - -
contract demand non- residential building
1101 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

नोट :- उक्त के अतिरिक्त किसी विशेष प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश अथवा स्थानीय निकाय के चाहे अनसारु आवश्यक दस्तावेज सम्बंधित संस्था / विभाग से प्राप्त किये जाने होंगे।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1102

अनसचीु ू 4 भवन निर्माण से संबंधित पर्यावरणीय शर्तें जो कि पर्यावरण मैत्री हाउसिंग में भी उपयोग की जावेगी।

क- 5000 वर्ग मीटर से उपर और 20000 वर्ग मीटर तक के सकल निर्मित क्षेत्रफल के लिए

क्र.सं. माध्यम पर्यावरणीय शर्ते
1. प्राकतिक निकासी ृ प्राकतिक निकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बिन्दु ृ को यथावत ् रखा जाएगा पानी के निर्बाध बहाव को सनिश्चित करने के लिए चैनल का आकार पर्याप्त होना ु चाहिए।
2. जल संरक्षण-वर्षा जल संग्रहण और भू-जल पनर्भरण ु एक वर्षा संग्रहण योजना को डिजाइन करने की आवश्यकता है जिसमें पनर्भरण छिद्रो/बोर (5000 वर्ग मीटर ु सकल निर्मित क्षेत्र पर कम से कम एक) दिया जाएगा। उपयोग के वर्षा से संग्रहीत जल को घरेलू कार्यों में पनः ु लिए टैंक में इकÒठा करना चाहिए। यह सब एक पथकृ पानी की टंकी और पाईप लाईन की व्यवस्था के Ùवारा के पेयजल में किया जाएगा ताकि यह उदयपरु जलापर्ति ू बरसाती जल न मिल सके । अतिरिक्त संग्रहीत किये हएु को इसकी सफाई की व्यवस्था के बाद पाइप लाईन के Ùवारा परिसर में Òयबवेल बोर से जोडना चाहिए। ू
2. (क) खडंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, खले स्थान का 20 प्रतिशत ु अथवा इससे ज्यादा होगा।
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अपशिष्ट के पथक्करण पर अलग-अलग के लिए भमिू ृ गीले और सखे बिन्स उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ू
4. ऊर्जा सार्वजनिक स्थानों पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जानी चाहिए।
5. एवं वायु की गणवता ु शोर , धआँ और कड़ा -करकट निर्माण कार्य के दौरान धलू ु ू रोकथाम मापांक जैसे कि स्कीन, मोरचाबंदी (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों क े लिए प्लास्टिक / तिरपाल के कवरों का उपयोग किया जाना चाहिए।
5. (क) डी.जी. सैट की निकास नली, यदि लगाई गई हो, भवन से कम से कम 10 मीटर की दरी पर हो। यदि वह 10 मीटर ू स े कम की दरी पर है तो निकास नली को भवन से 3 ू
मीटर उपर उठाया जाना चाहिए।
6. हरित कवर के लिए कम से कम 2 पेड लगाया प्रति 50 वर्ग मीटर भमिू जाएगा और इसकी देखभाल की जाएगी। इस उÙदेश्य के लिए विÙयमान पेडों को भी माना जाएगा। पेडों की स्थानीय प्रजातियों लगाने को वरीयता दी जानी चाहिए।
6. (क) जहाँ पेडों को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनपात ु (1 पेड के कटने पर 3 पेड लगाना) में इस आबंध के साथ पेड लगाए जाएंगे कि ऐसे पेडों का रखरखाव प्रतिपरकू किया जाएगा।
1103 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1104

ख- 20000 वर्ग मीटर से अधिक और 50000 वर्ग मीटर तक सकल निर्मित क्षेत्र के लिए

क्र.सं. माध्यम पर्यावरणीय शर्ते
1. प्राकतिक निकासी ृ प्राकतिक निकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बिन्दु ृ को यथावत ् रखा जाएगा पानी के निर्बाध बहाव को सनिश्चित करने के लिए चैनल का आकार पर्याप्त होना ु चाहिए।
2. जल संरक्षण-बरसाती जल संग्रहण और भजल पनर्भरण ू ु वहाँ बरसाती जल संग्रहण योजना बनाने की आवश्यकता है जहाँ रीचार्ज बोर (न्यनतम ) पर एवं ू 4000 वर्ग मीटर भमिू उपलब्ध होगा। जहाँ भी संभव हो बरसाती जल निकास को रीचार्ज बोर से जोडा जाए और अधिक जल, यदि कोई हो, को या तो स्थल के सबसे नीचे के बिन्दु से जोडा जाए यदि प्राकतिक जल संसाधन विÙयमान हो, अथवा इसे शहर ृ क े बरसाती जल लाईन से जोडा जाए।
2. (क) खडंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, खले स्थान का 20 प्रतिशत ु अथवा इससे ज्यादा होगा।
3. ठोस अपशिष्ट अपशिष्ट के पथक्करण पर अलग-अलग के लिए भमिू ृ गीले और सखे बिन्स उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ू
4. ऊर्जा सार्वजनिक स्थानों पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जानी चाहिए।
4. (क) नवीनीकरणीय उर्जा स्त्रोत, जैसे कि प्रकाश वोल्टीय (Photo voltaic cells) अथवा विंड मिल अथवा हाइब्रिड, से उत्पन्न भार का न्यनतम 1 प्रतिशत बिजली जोडे गए प्रयक्तु ू हईु उपलब्ध करवाया जाए।
4. (ख) नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनसार 4 व्यक्तियों के लिए 10 लीटर की न्यनतम क्षमता ु ू क े सोलर वॉटर हीटर लगाए जाने चाहिए।
4. (ग) क े न्द्र सरकार / राज्य सरकार Ùवारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश / अधिसचना /परिपत्र / संशोधित प्रावधानों के तहत प्रावधान ू करने आवश्यक होगें।
5. एवं वायु की गणवत्ता ु शोर और कड़ा -करकट रोकथाम ँ निर्माण कार्य के दौरान धलू , धआु ू मापांक जैसे कि स्कीन, मोरचाबंदी (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों के लिए
प्लास्टिक / तिरपाल के कवरों का उपयोग किया जाना चाहिए।
1105 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

ग- 50000 वर्ग मीटर से अधिक और 150000 वर्ग मीटर तक सकल निर्मित क्षेत्र के लिए

क्र.सं. माध्यम पर्यावरणीय शर्ते
प्राकतिक ृ निकासी प्राकतिक निकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बिन्द ु ृ को यथावत रखा जाएगा पानी के निर्बाध बहाव को ् सनिश्चित करने के लिए चैनल का आकार पर्याप्त होना ु चाहिए।
जल संरक्षण- बरसाती जल संग्रहण और भजल पनर्भरण ू ु वहाँ बरसाती जल संग्रहण योजना बनाने की आवश्यकता है जहाँ रीचार्ज बोर (न्यनतम ) पर एवं ू 4000 वर्ग मीटर भमिू उपलब्ध होगा। जहाँ भी संभव हो बरसाती जल निकास को रीचार्ज बोर से जोडा जाए और अधिक जल, यदि कोई हो, को या तो स्थल के सबसे नीचे के बिन्द से जोडा जाए ु यदि प्राकतिक जल संसाधन विÙयमान हो , अथवा इसे शहर ृ क े बरसाती जल लाईन से जोडा जाए।
(क) खडंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, खले स्थान का 20 प्रतिशत ु अथवा इससे ज्यादा होगा।
(ख) सक्षम प्राधिकारी से अनमोदन के बिना भजल नहीं निका ला ु ू जाएगा।
(ग) निर्माण कार्य में पेय जल के उपयोग को कम किया जाए।
(घ) जल संग्रहण को बढावा देने के लिए लो फलो फिक्सचर और सैन्सर का उपयोग किया जाए।
(ड) दोहरे प्लम्बिंग सिस्टम के उपयोग से ग्रे और ब्लैक वॉटर अलग किए जाएं।
ठोस अपशिष्ट अपशिष्ट के पथक्करण के लिए भमि पर अलग -अलग ू ृ गीले और सखे बिन्स उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ू
(क) पनःचक्रण ु सभी नॉन-बॉयोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, प्राधिकतृ (Recyclers) करने वाले को सपर्द किया जाए जिसके लिए ु ु पनःचक्रण करने वाले के साथ लिखित टाई-अप ु प्राधिकतृ किया जाए।
(ख) न्यनतम 0.3 किलो/टेनेमेंट/दिन की क्षमता वाले आगनिक ेर् ू
वेस्ट कम्पोस्टर / वर्मीकल्चर पिट लगाए जाने चाहिए जबकि एस टी पी कीचड को खाद में बदलने के लिए उपयोग किया जाए जिसका उपयोग सील पर किया जाए अथवा प्राधिकत पनःचक्रण करने वाले को सपर्द किया ु ु ु ृ जाए। जिसके लिए प्राधिकत पनः चक्रण करने वाले के साथ ु ृ लिखित टाई-अप किया जाए।
ऊर्जा सार्वजनिक स्थानों पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जानी चाहिए।
(क) नवीनीकरणीय उर्जा स्त्रोत, जैसे कि प्रकाश वोल्टीय अथवा विंडमिल अथवा हाइब्रिड, से उत्पन्न हई बिजली जोडे गए ु प्रयक्त भार का न्यनतम 1 प्रतिशत उपलब्ध करवाया जाए। ु ू
(ख) नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनसार 4 व्यक्तियों के लिए 10 लीटर की न्यनतम क्षमता ु ू क े सोलर वॉटर हीटर लगाए जाने चाहिए।
(ग) क े न्द्र सरकार / राज्य सरकार Ùवारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश / अधिसचना /परिपत्र / संशोधित प्रावधानों के तहत प्रावधान ू करने आवश्यक होगें।
(घ) भवनों के परोक्ष सौर डिजाइन (Passive solar design), जिनमें वास्तकलात्मक डिजाइन का उपयोग है , की ु अवधारणा Ùवारा एकीकत परम्परागत उर्जा -सक्षम उपकरणों ृ जैसे कि मेके निकल और इलेक्ट्रीकल पम्पस, पंखे, लाईटिंग तत्व जैसे कि भवन आरिएंटेशन, लैÖडस्के पिंग (Landscaping). सक्षम भवन आवरण, उपयक्त फे नशट्रेशन ु (Fenestration), डिजाईन Ùवारा दिन के प्रकाश में बढोतरी और थर्मल मास, के उपयोग से उर्जा खपत में कमी होगी।
(ड) ऊर्जा दक्षता ब्यरो , भारत सरकार के समय-समय पर जारीमें ू यथा संस्तत अनिवार्य अनपालन मानदÖडों (सभी प्रयोज्य ु ु भवनों के लिए) का पालन करते हए भवनों की कार्यात्मक ु आवश्यताओं के लिए में उपयक्त व्यवस्था की जाए जिससे ु उर्जा प्रणाली का अधिकतम उपयोग हो, जो एक विशिष्ट इन्डोर पर्यावरण बनाता है।
वाय की गणवत्ता ु ु एवं शोर , धआ और कडा -करकट ँ निर्माण कार्य के दौरान धलू ु ू रोकथाम मापांक जैसे कि स्कीन, मोरचाबंदी लगाई जाएगी।
स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों के लिए प्लास्टिक / तिरपाल के कवरों का उपयोग किया जाना चाहिए।
(क) डी.जी. सैट की निकास नली, यदि लगाई गई हो, भवन से कम से कम 10 मीटर की दरी पर हो। यदि वह 10 मीटर से ू कम की दरी पर है तो निकास नली को भवन से 3 मीटर ू उपर उठाया जाना चाहिए।
हरित कवर प्रति 50 वर्ग मीटर भमि के लिए कम से कम 2 पेड लगाया ू जाएगा और इसकी देखभाल की जाएगी। इस उददेश्य के लिए विÙयमान पेडों को भी माना जाएगा।
(क) जहाँ पेडो को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनपात ु (1 पेड के कटने पर 3 पेड लगाना) में इस आबंध के साथ प्रतिपरक पेड लगाए जाएगे कि ऐसे पेडों को रखरखाव ू किया जाएगा।
100 प्रतिशत अपशिष्ट जल के संशोधन की क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा संशोधित जल को ं बगीचो में पानी देने और फ्लशिग के लिए पनःचक्रित ु किया जाए।
पर्यावरण अवसंरचना जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, - लैÖडस्के पिंग, बरसाती जल संग्रहण, पर्यावरण हेत पावर बैक ु अप, संरचना, पर्यावरणीय निगरानी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर एवं उर्जा संरक्षण के उपाय परिभाषित कार्यों जिम्मेदारी वाली पर्यावरण निगरानी समिति Ùवारा जारी रखे जाएँ।
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1106 1107 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

-समय पर नोटः-उपरोक्त पर्यावरणीय शर्तें उपरोक्तानसार अथवा संबंधित विभाग (cid:217)वारा समयु जारी दिशा-निदशों के अनरूप पालना सनिश्र्चिे

ु त की जानी होगी।

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1108

अनसचीु ू - 5 500 मी. तक के भख(cid:214)डू अथवा ऐसे भख(cid:214)डू जिनमें अधिकतम 500 मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, पर भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पर्व

ू स्थानीय निकाय में जमा करवाये जाने हेतु वांछित दस्तावेजों की चैकलिस्ट

क्र.सं. विषय संलग्न
1 भखÖड के Latitute/longitude भखÖड की Google Map पर लोके शन ू ू
2 लीजडीड व साइट प्लान। (लीजडीड/ स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार काउं सिल अधिवक्ता Ùवारा प्रमाणिकरण मान्य होगा) ऑफ इÖिडया Ùवारा पंजीकतृ
3 प्रस्तावित निर्माण का साईट प्लान मय प्रस्तावित सैटबैंक व भवन की प्रस्तावित ऊ ं चाई व मंजिलों की संख्या।
4 भखÖड के वतर्मान फोटोग्राफ, आवेदक एवं तकनीकीविद के हस्ताक्षर व दिनांक ू अंकित करते हए। ु
5 व्यवसायिक भखÖडों तकनीकीविद Ùवारा ू में पार्किं ग हेतु प्रावधान दशर्शाते हएु प्रमाणित पार्किं ग प्लान
6 प तकनीकीविद का भवन विनियमों अनसार प्रावधानों की अनपालना किये ु ु ंजीकतृ जाने का घोषणा-पत्र (प्रारूप-ब)
7 आवेदक Ùवारा भवन विनियम की पालना बाबत शपथ पत्र (प्रारूप-अ)
8 लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद
9 मांग-पत्र अनसार भवन अनज्ञा जमा की रसीद (Self Assessment) (प्रारूप-स) ु ु शल्कु
10 श्रमिक उपकर राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का प्रतिशत) जमा की रसीद ।
11 नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनसार देय होने पर फायर सैस जमा की रसीद ु
12 मौके पर सैटबेक में भवन विनियमों के विरूÙध निर्माण ना होने का शपथ-पत्र। नोट- यदि भखÖड पर पर्व निर्माण किया जा चका है तथा यदि ू ू ु में ही बिना स्वीकतिृ ऐसा निर्माण भवन विनियमों के अनरूप है तो उसकी निर्धारित शास्ती जमा करवाई ु जानी होगी। यदि विÙयमान निर्माण भवन विनियमों के प्रावधानों विपरीत है तो ऐसे निर्माण को हटाये जाने की सनिश्चितता के पश्चात ही उक्त चेकलिस्ट प्रमाणित की ु जायेगी।
13 अनसची -3 में उल्लेखित अनापत्ति / शपथ पत्र ु ू
14 प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत भखÖड एस-2 (चार दीवारी) क्षेत्र/ एयरपोर्ट से 2 ू कि.मी की परिधि/एयरपोर्ट अथॉरिटी Ùवारा जारी कलर कॉडेडं जोनिंग मैप (CCZM) में र ेड जोन में/आर्मी एरिया से 100 मी. की परिधि/एस-5 क्षेत्र (निर्धारित विशेष क्षेत्रों एवं विशेष सड़कों)/ अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित नहीं है।
1109 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

अनसचीु ू - 6 स्थानीय निकाय से 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर भवन निर्माण स्वीकतिृ प्राप्त करने हेतु वांछित दस्तावेजों की चैकलिस्ट

क्र.सं विषय संलग्न /लागू नहीं
1. प्रार्थना पत्र में भखÖड संख्या, योजना का नाम, प्रस्तावित भखÖड एवं भवन का ू ू प्रयोजन तथा डाक का परा पता । ू
2. (चालान की प्रति) प्रस्तावित भवन के प्रयोजनानसार। निर्धारित जाँच शल्कु ु
3. आवेदक का शपथ-पत्र। प्रारूप-द
4. अधिकारी Ùवारा जारी लीज स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास / प्राधिकतृ डीड एवं साईट प्लान की प्रति।
5. यदि आवश्यक है तो, भखÖड के सामने सड़क को चौडा करने के उÙदेश्य से ू सड़क के साथ भखÖड ू में से भू-पÒटी समर्पित की जाने के संबंध में सरेÖडर डीड तथा कब्जा संभलवाये जाने का प्रमाण-पत्र।
6. भखÖड /भखÖड ू मार्ग के साथ अन्य समस्त दिशाओं के विÙयमान भमिू ू के पहंचु क े फोटोग्राफ।
7. प्रस्तावित भवन के समस्त मानचित्रों की भवन विनियम में वर्णित प्रावधानों के अनसार निर्धारित माप पर तीन प्रतियाँ (साईट प्लान 1:500 स्के ल एवं अन्य ु 1:100 या 1:200 स्के ल पर)
8. प्रस्तावित भवन के मानचित्रों की सॉफ्ट कॉपी।
9. वास्तविद् / तकनीकीविज्ञ Ùवारा शपथ-पत्र। प्रारूप-य ु
10. अनसची -3 में उल्लेखित अनापत्ति / शपथ पत्र ु ू
11. अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक हो।
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1110

(प्रारूप-अ) 500 मी. तक के भख(cid:214)डू अथवा ऐसे भख(cid:214)डू जिनमें अधिकतम 500 मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु आवेदक (cid:217)वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (100/- रु नॉन ज्यडिशियलु स्टाम्प पर) शपथ-पत्र (अ(cid:214)डरटेकिगं )

मैं ..............................पत्रु / पत्रीु पत्नी श्री.................................. आयु....................... आयु .................... निवासी ............................ मेरे परे

ँ कि

ू होश हवास में शपथपर्वकू घोषणा करता हू

ँ करती हू

1. यह कि प्लाट नम्बर ....................... योजना ....................... स्थित है, जिसका क्षेत्रफल

ँ तथा भख(cid:214)डू पर निर्विवाद ................................ वगर्मीटर है, का वैधानिक स्वामित्वधारी हू मेरा कब्जा है, तथा कोई न्यायिक वाद अथवा अवाप्ति की कार्यवाही इस भख(cid:214)डू के संबंध में लंबित नहीं है।

2. यह कि उक्त भमिू पर्णतयाू मेरे स्वामित्व की है तथा राज्य सरकार की अवाप्ति में नही आती है और न ही भमिू आवप्त है। ..(निकाय का नाम) /

3. यह कि राज्यादेश अनसारु श्रमिक उपकर राशि श्रम विभाग,उदयपरु में नियमानसारु मेरे (cid:217)वारा जमा करवाया जाना सनिश्चितु किया जायेगा।

4. यह कि मेरे (cid:217)वारा भख(cid:214)डू पर तहखाना खदाईु एवं निर्माण करवाया जाना है। तहखाना खदाईु व मकान निर्माण के दौरान पड़ोसी भख(cid:214)डधारियोंू को किसी प्रकार की हानी एवं क्षति होती है, तो उसकी सम्पर्ण

ू जिम्मेदारी मेरी होगी। ................................(निकाय का नाम) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का कोई हर्जा खर्चा या हानी होती है तो उसकी सम्पर्ण

ू जिम्मेदारी मेरी होगी।

रखते हये

5. यह कि मेरे (cid:217)वारा भवन का निर्माण भवन विनियमों के प्रावधानों अनसारु मापद(cid:214)ड ु (निकाय का नाम) में पंजीकतृ तकनीकीविद से तैयार करवाकर किया जावेगा भवन निर्माण में निर्धारित सैटबैक व पार्किं ग का प्रावधान रखते हये

ु किया जायेगा। भवन विनियमों के प्रावधानों अनसारु वर्षा जल संग्रहण वक्षारोपणृ , ठोस कचरा निस्तारण, जलमल निकासी, अग्निशमन आदि प्रावधान रखे जायेगे।

6. यह है कि भवन विनियमों के अनसारु भवन अनज्ञाु संबंधित समस्त शल्कु मेरे (cid:217)वारा (निकाय का नाम) में जमा करवा दिया गया है, और कोई शल्कु बकाया लगा तो मेरे (cid:217)वारा देय होगा।

7. यह कि मेरे (cid:217)वारा किये गये निर्माण में यदि भवन विनियमों का कोई उल्लघन पाया जाता है तो (निकाय का नाम) उक्त उल्लघन के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

8. यह कि मेरे (cid:217)वारा भवन विनियमों के समस्त प्रावधानों की पालना सनिश्चितु की जावेगी।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)1111 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

सत्यापन

ँ करती हं

मैं .......................................शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हू

ू कि उपरोक्त सचनाू मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1112 (प्रारूप-ब) 500 व.मी. तक के भख(cid:214)डू अथवा ऐसे भख(cid:214)डू जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु वास्तविद्ु /पंजीकतृ तकनीकीविद (cid:217)वारा प्रस्ततु किये जाने वाले प्रमाण पत्र

घोषणा पत्र

मैं .............................. (वास्तविदु / तकनीकीविद का नाम) जिनका कार्यालय पता................................. में स्थित है परे

ू होश हवाश में शपथपवर्क

ँ ू निम्न तथ्यों का वर्णन करता ह।ू

1. वास्तविद्ु / तकनिकीविद पंजीयन सं --------------------------------------------------------------------------------------------------

-

2. भख(cid:214)डू स्वामी का नाम, पता एवं फोन नं. ------------------------------------------------------ 3. भख(cid:214)डू जिस हेतु मानचित्र प्रमाणित किये जा रहे है का विवरण :-

(i) भख(cid:214)डू संख्या --------------------------------------------------------- (ii) योजना का नाम --------------------------------------------------------- (iii) माप --------------------------------------------------------- (iv) क्षेत्रफल --------------------------------------------------------- (v) सड़क की चौड़ाई ---------------------------------------------------------

4. भवन के प्रस्तावित मापद(cid:214)ड-

(i) भवन के प्रस्तावित सैटबैक

अग्र ---------------------------------------------------------

पाश्र्व प्रथम ---------------------------------------------------------

पाश्र्व (िcid:217)वतीय ---------------------------------------------------------

पीछे ---------------------------------------------------------

(ii) भवन की प्रस्तावित ऊं चाई (iii) मौके पर यदि निर्मित भवन हो तो -

(अ) प्रचलित भवन विनियमों के अनसारु निर्धारित सैटबेक छोड़कर समस्त तलों पर किये गये निर्माण का सकल निर्मित क्षेत्रफल

(ब) भवन विनियमों के विपरीत सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण का, जिसे आवेदक (cid:217)वारा हटाया जाना है, का सकल निर्मित क्षेत्रफल

(iv) सभी मंजिलों का सकल निर्मित क्षेत्रफल --------------------------------------------------------- (v) भवन के प्रस्तावित मंजिलों की संख्या व उनका प्रस्तावित उपयोग (vi) सभी मंजिलों का कलु गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल बीएआर (vii) बेटरमेंट लेवी हेतु मानक बीएआर से अतिरिक्त बीएआर (viii) प्रस्तावित पार्किं ग कार ----------------------------------------------- स्कटरू -------------------------------------- (ix) रैनवाटर हावस्टिंर्गे ----------------- प्रस्तावित है / प्रस्तावित नही। (x) वक्षारोपणृ का प्रावधान प्रस्तावित है / प्रस्तावित नही।

तकनीकीविद् के हस्ताक्षर

(मय मोहर पंजीकरण क्रमांक के साथ)

सत्यापन

ँ कि उपरोक्त भख(cid:214)डू पर भवन मानचित्र प्रचलित भवन मैं ..................................... (तकनीकीविद) वह सत्यापित करता हू ँ / करती हू

विनियमों के तहत तैयार किये गये है। मानचित्र तैयार करते समय विनियमों की गलत व्याख्या नहीं की गई है एवं भवन मानचित्र तैयार करते समय एवं प्रस्ततु करते समय कोई तथ्य छपायाु नही गया है। उपरोक्त सचनाू मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नही छिपाया गया है।

(हस्ताक्षर तकनीकीविद्)1113 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ (प्रारूप-स) 500 क.मी. तक के भख(cid:214)डू अथवा ऐसे भख(cid:214)डू जिनमें अधिकतम 500 मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु भवन विनियम 6.0 (प) हेतु पंजीकतृ तकनीकीविद/आवेदन (cid:217)वारा प्रस्ततु किये

जाने वाले मांग पत्र भख(cid:214)डू का विवरण :- भख(cid:214)डू संख्या ................................................ योजना का नाम ................................................

पता ................................................

क्रस. विवरण राशि
1 जांच शल्कु आवासीय / संस्थागत / औÙयोगिक / पर्यटन ईकाई 15/- प्रति वगर्मीटर (अधिकतम राशि 1,00,000/-) मिश्रित / वाणिज्यिक 45 प्रति वगर्मीटर (अधिकतम राशि 3,00,000/-)
2 मानचित्र अनमोदन ु शल्कु • आवासीय / संस्थागत / औÙयोगिक / पर्यटन ईकाई प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भखÖड का क्षेत्रफल वगर्मीटर में X 25/- ू • वाणिज्यिक भखÖड का क्षेत्रफल ू हेतु प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भखÖड ू वगर्मीटर में X 50/-
3 वर्षा जल संग्रहण एवं वक्षारोपण हेतु अमानत राशि - ृ भखÖड क्षेत्रफल 225 से अधिक व 500 वगर्मीटर तक 50000/- ू
4 अतिरिक्त बीएआर हेतु बेटरमेंट लेवी • आवासीय / संस्थागत / औÙयोगिक / पर्यटन ईकाई उपयोग हेतु -आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत • वाणिज्यिक आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत
5 भवन विनियमों अनसार मौके पर बिना अनमति ु ु निर्मित निर्माण हेतु शास्ती • गैर व्यावसायिक भखÖडों में सकल निर्मित क्षेत्र x 90 ू • व्यावसायिक व मिश्रित भखÖडों में सकल निर्मित क्षेत्र x 150 ू
6 अन्य शल्कु
राशि कलु
राशि अक्षरे
7 नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनसार देय होने पर फायर सेस ु (50/- प्रति वगर्मीटर सकल निर्मित क्षेत्र पर) जमा राशि की रसीद की प्रति
8 श्रमिक उपकर राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का 1%) जमा राशि की रसीद की प्रति

वास्तविद्ु / तकनिकीविद के हस्ताक्षरHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1114 प्रारूप-द

(आवेदक (cid:217)वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र)

शपथ-पत्र

ँ / करते हैं कि मेरे हमारे (cid:217)वारा प्राधिकरण / नगर विकास न्यास नगर निगम मैं/हम .................................................. आयु ............. वर्ष, निवासी ................................. शपथपर्वकू बयान करता / करती हू नगर परिषद / नगर पालिका योजना ...................................... (शहर का नाम) में भवन निर्माण हेतु ू विवरण भख(cid:214)डू संख्या .......................................... (शहर का नाम) के सम्बन्धित भमिू का पर्व

ँ-

मानचित्र प्रस्ततु किए जा रहे है। मैं/हम शपथपर्वकू निम्न तथ्यों का वर्णन करता/करती हू 1. भमिू पर्णतयाू मेरे हमारे स्वामित्व की है. न ही मेरे हमारे (cid:217)वारा उक्त भख(cid:214)डू को अथवा उक्त भख(cid:214)डू के किसी भू-भाग को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बेचान/उपहार/भेंट/मोगर्जे रखा गया है तथा प्राधिकरण/निगम/परिषद/न्यास/आवासन म(cid:214)डल / राज्य सरकार की अवाप्ति में नहीं आती है और न ही भमिू अवाप्त है।

2. प्रश्नगत भख(cid:214)डू पर किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नहीं है तथा किसी भी प्रकार का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न्यायालय (cid:217)वारा किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है।

3. प्रस्तावित भख(cid:214)डू पर किसी भी प्रकार का मंदिर/मस्जिद एच.टी. लाइन/स्थायी/अस्थायी निर्माण नहीं है।

4. मेरे (cid:217)वारा भवन निर्माण करते समय भवन विनियम/NBC के प्रावधानानसारु सोलर पैनल/वर्षा जल संग्रहण / राजस्थान वि(cid:217)यतु एनर्जी कन्जवशर्ने बिल्डिंग कोड/अग्निशमन / पर्यावरण संरक्षण / हरित क्षेत्र/ठोस कचारा निस्तारण आदि की सनिश्चितताु की जावेगी एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं परिपत्रों की पालना भी की जावेगी। 5. मेरे (cid:217)वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानद(cid:214)डों की अनपालनाु NBC के प्रावधानों के अनसारु की जावेगी एवं अधिवास प्रमाण-पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ततु कर दिया जावेगा।

6. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम / NBC के प्रावधान अनसारु क्षरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है को अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया जावेगा।

(यदि लागू हो तो)

7. मेरे (cid:217)वारा भवन में आकासीय बिजली से बचाव हेतु तड़ित चालक का प्रावधान NBC के प्रावधानानसारु किया जाना जावेगा। (यदि लागू हो तो)

8. मेरे (cid:217)वारा भवन मानचित्रों में प्रस्तावित पार्किं ग क्षेत्र का उपयोग के वल पार्किं ग हेतु ही किया जावेगा। योजना में प्रस्तावित पार्किं ग का मेरे (cid:217)वारा के वल आवंटन किया जावेगा एवं बेचान नहीं किया जावेगा। आगन्तकु पार्किं ग का मेरे (cid:217)वारा किसी को भी आवंटन / बेचान नहीं किया जायेगा।

1115 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

9. मेरे (cid:217)वारा भवन विनियम के प्रावधान अनसारु आवश्यक पार्किं ग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सनिश्चितताु की जावेगी।

10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विर्निर्दिष्ट धाराओं के अनसारु विशेष योग्यजन के लिए आवश्यक मापद(cid:214)ड / सविधाओं

ु /साईन बोर्ड/दिशा निदर्शोंे की पालना सनिश्चितताु की जावेगी।

11. मेरे (cid:217)वारा भवन विनियम के प्रावधान अनसारु भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधानों की सनिश्चितताु की जावेगी।

12. मेरे (cid:217)वारा भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जावेगा।

13. मेरे (cid:217)वारा भवन विनियम के प्रावधान अनसारु भवन में RECBC के प्रावधानों की सनिश्चिु तता की जावेगी। (यदि लागू हो तो)

14. मेरे (cid:217)वारा भख(cid:214)डू पर स्थित उच्च स्तर की वि(cid:217)यतु लाईन के नीचे सेपटी कॉरिडोर को क्रोस करते हएु जो सड़क प्रस्तावित की गई है उसकी भवन विनियम की तालिका - 18 अनसारु Vertical Ground Clearance उपलब्ध होती है। (यदि लागू हो तो)

15. मेरे (cid:217)वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के उपयोगकर्ताओं / रहवासियों की संख्या का आंकलन तदानसारु भवन विनियम / NBC के प्रावधान अनसारु परियोजना में निर्धारित क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (अपशिष्ट जल श(िcid:217)धकरणु ) का निर्माण किया जावेगा एवं उक्त प्लान्ट को सचारूु रूप से संचालन की सनिश्चितताु अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पर्व

ू कर ली जावेगी।

16. मेरे (cid:217)वारा भख(cid:214)डू से लगती हईु सभी सडकों का विकास, फटपाथु एवं वक्षारोपणृ का प्रावधान किया जावेगा, जिस हेतु व्यय मेरे (cid:217)वारा किया जावेगा।

17. मेरे (cid:217)वारा प्रश्नगत योजना का बेचान हेतु प्रचार-प्रसार अथवा किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था

ं किये जाने से पर्व

को बेचान/आवंटन/बकिगु

ू रेरा के अधिनियम एवं नियम के अनसारु राजस्थान रेरा में योजना का पंजीकरण करवा लिया जावेगा। (यदि लागू हो तो)

18. मेरे (cid:217)वारा नियमानसारु संबंधित विभाग से आनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थानीय निकाय में पर्णताू /अधिवास प्रमाण-पत्र के समय प्रस्ततु कर दिया जावेगा। 19. मेरे (cid:217)वारा भवन का निर्माण भवन विनियम / NBC के प्रावधान अनसारु पर्ण

ू किये जाने पर पर्णताू एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा।

20. उक्त भवन निर्माण स्वीकतिृ के कारण यदि प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका .......................... (शहर का नाम) को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के सक्षम किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च नकसानु मआवजाु देना पड़े या देने योग्य हो तो मैं/हम उनकी इस क्षति को पर्ण

ू करूं गा/करूं गी/करेंगे।

21. मेरे (cid:217)वारा किसी तथ्य को छपायाु जाकर अथवा गलत तथ्य प्रस्ततु किये जाने पर जारी

ु कोई भवन निर्माण स्वीकतिृ को स्थानीय निकाय (cid:217)वारा निरस्त किया जाता है तो मझेHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1116 आपत्ति नहीं होगी एवं स्थानीय निकाय नियमानसारु कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। 22. भवन निर्माण स्वीकतिृ जारी किये जाने के पश्चात ् यदि कोई शल्कु बकाया रहता है तो मैं बकाया शल्कु जमा करने हेतु बाध्य रहंगा।ू

यह की उपरोक्तानसारु मेरे (cid:217)वारा पालना नहीं किये जाने पर स्थानीय निकाय मेरे विरु(cid:217)ध नियमानसारु कार्यवाही करने/ शास्ती आरोपित करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

ँ करते हैं कि मैं/हम ............................................................ शपथग्रहिता यह सत्यापित करता/करती हू उपरोक्त सचनाू मेरी/हमारी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रू- ब-रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता1117 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ प्रारूप-य (वास्तविदु /तकनीकीविद (cid:217)वारा स्थानीय निकाय में भवन मानचित्र प्रस्ततु किये जाने हेतु शपथ पत्र)

शपथ-पत्र

मैं ......................................... पत्रु /पत्रीु श्री...........................................................................................

...निवासी....................................... परे

ू होश हवास में शपथपर्वकू निम्न तथ्यों का वर्णन करता/करती ँ हू 1. मैं आर्कि टेक्ट अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वास्तकलाु परिषद, नई दिल्ली (cid:217)वारा पंजीकतृ आर्कि टेक्ट हू

ँ ँ पंजीयन नम्बर वर्ष तक के लिये पंजीकतृ ह।ू

2. भख(cid:214)डू संख्या जो योजना ..के अन्तर्गत है उसके प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र तैयार करने एवं भवन के पर्यवेक्षण करने का कार्य भख(cid:214)डधारकू (cid:217)वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिया गया हैं।

3. मेरे (cid:217)वारा योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भख(cid:214)ड़ू का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भख(cid:214)डू का भू उपयोग स्वीकतृ योजना के अनरूपु है।

4. भख(cid:214)डू का मौके पर डिमाकशर्ने कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भख(cid:214)डू का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकतृ योजना के अनरूपु ही है।

5. मेरे (cid:217)वारा प्रचलित भवन विनियम एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनसारु भवन मानचित्र तैयार किये गये है।

6. प्रस्ततु भवन मानचित्रों का विस्ततृ विवरण निम्नानसारु है :-

(i) भख(cid:214)ड़ू का नाप व क्षेत्रफल (ii) प्रस्तावित भवन का प्रयोजन

(iii) भख(cid:214)डू के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (प(cid:210)टे के अनसारु )

क्र.स. भवन के पैरामीटर अनज्ञेय ु प्रस्तावित
1. सैटबेक (मी.)
सामने
पाश्र्व प्रथम
पाश्र्व Ùिवतीय
पीछे
2. आच्छादित क्षेत्र
3. भवन की ऊँ चाई
4. प्रस्तावित मंजिलों की संख्या
5. सकल निर्मित क्षेत्रफल
6. बी.ए.आर क्षेत्रफल
7. पार्किं ग
(i) भू-तल
(ii) बेसमेन्ट
(iii) स्टिल्ट
क्र.स. तलो का विवरण सकल निर्मित क्षेत्रफल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (बी.ए.आर.)
1 बेसमेन्ट
2 बेसमेन्ट
3 स्टिल्ट
4 भतलू
5 प्रथम मंजिल
6 Ùिवतीय मंजिल
7 ततीय मंजिल ृ
8
9
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1118

7. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका ..................... (शहर का नाम) की भमिू या अन्य भमिू पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भख(cid:214)डधारीू (cid:217)वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनसारु उपलब्ध है। 8. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मझे

ु मेरी सेवा से मक्तु करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सचितू करूं गा।

9. प्रचलित भवन विनियमों के मापद(cid:214)डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनसारु तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छपायाु गया है। मेरी सेवा एवं देख-रेख में यदि भवन निर्माता भवन निर्माण करवाता है तो मेरे (cid:217)वारा स्वीकतृ भवन निर्माण मानचित्रों के अनरूपु ही निर्माण करवाया जावेगा।

10. प्रस्ताव को प्रस्ततु करने से पर्व

ू आवश्यक सचनाएं

ू / स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भख(cid:214)डू सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।

11. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कछु भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरू(cid:217)ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की1119 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ स्वीकतिृ र(cid:217)द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्ततु करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउसिंल आफ आर्कि टेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सचितू किया जा सकता है।

12. आवेदक एवं मेरे (cid:217)वारा प्रस्ततु किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता (cid:217)वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के

जमा होने वाली सम्पर्ण

अनरूपु ) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनमोदनु बाबत ् विभिन्न मदों के अंतर्गत ू राशि को चालान संख्या ....................................... (cid:217)वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भख(cid:214)डू के ................................... (आवासीय / कॉमर्शियल / औ(cid:217)योगिक / संस्थानिक / पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनमोदितु किये जा रहे हैं।

आर्कि टेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

मैं ऊपर वर्णित आर्कि टेक्ट आज दिनांक................................ वर्ष ............................. को ......................

ँ कि ऊपर शपथ-पत्र मे दिये गये तथ्य मेरी (शहर का नाम) में प्रमाणित करता/करती हू

जानकारी में सत्य हैं तथा इनमें कछु भी नहीं छपायाु गया है। स्थान :

दिनांक :

आर्कि टेक्ट के हस्ताक्षर मय सीलHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1120 अनसचीु ू - 7 पंजीकतृ वास्तविद्ु से 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल के भख(cid:214)डोंू पर अधिकतम 15 मी. ऊँ चाई के भवन निर्माण स्वीकतिृ प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया :-

क्र.सं वास्तविद् से भवन निर्माण अनज्ञेय प्राप्त करने की प्रक्रिया ु ु पंजीकतृ
1. आवेदक को समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं भवन मानचित्रों के साथ को निर्धारित वास्तविद् किया जावेगा। ु को आवेदन प्रस्ततु प्रपत्र में पंजीकतृ
2 वास्तविद् Ùवारा भवन मानचित्रों एवं दस्तावेज नियमानसार पाये ु ु उपयक्तु पंजीकतृ जाने पर आवेदक को मांग पत्र जारी किया जावेगा।
3. वास्तविद Ùवारा भवन ु आवेदक Ùवारा मांग राशि जमा करवाये जाने पर पंजीकतृ मानचित्र स्वीकृ ति जारी की जानी होगी।
4. वास्तविद Ùवारा आवेदक Ùवारा आवेदन के साथ प्रस्ततु ु समस्त दस्तावेज, पंजीकतृ जारी मांग पत्र, भवन मानचित्र अनमोदन ु हेतु जमा शल्कु की रसीद की प्रति, पंजीकतृ वास्तविद Ùवारा जारी अनमोदित मानचित्रों की एक प्रति स्थानीय निकाय में जमा ु ु करवाई जानी होगी।
5. स्थानीय निकाय Ùवारा आवेदक से प्राप्त समस्त आवश्यक दस्तावेजों मय शल्कु जमा होने की सनिश्चितता उपरान्त आवेदक को Acknowledgement Letter जारी ु किया जाना आवश्यक होगा।
6. आवेदक Ùवारा स्थानीय निकाय से Acknowledgement Letter प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा अन्यथा मौके किया गया निर्माण बिना अनमति निर्माण की श्रेणी में माना जावेगा एवं नियमानसार ु ु शास्ती देय होगी।

नोट :-

1. स्थानीय निकायों (cid:217)वारा पंजीकतृ वास्तविदु (cid:217)वारा अनमोदितु भवन मानचित्रों के प्राप्त प्रकरणो की सचीू एक पथकृ रजिस्ट्रर में दर्ज की जावेगी एवं ऐसे अनमोदितु भवन मानचित्रों एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड हेतु संधारित किया जाना होगा।

2. स्थानीय निकाय (cid:217)वारा वास्तविदु (cid:217)वारा अनमोदितु भवन मानचित्रों को वेब पॉटल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

1121 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

प्रपत्र-1 (वास्तविदु (cid:217)वारा भवन मानचित्र स्वीकतिृ हेतु अनमोदनु पत्र) (नगर नियोजन विभाग से पंजीकतृ वास्तविदु के Letter head पर जारी किया जाना है।) पत्र क्रमांकः दिनांकः

श्री .......................................................

पता- .......................................................

विषयः- भख(cid:214)डू संख्या .......................... जो योजना ............................. के अन्तर्गत है उसके

....................... प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनमोदनु बाबत।्

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे (cid:217)वारा भख(cid:214)डू संख्या अन्तर्गत है उसके जो योजना के प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनमोदनु बाबत योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भख(cid:214)ड़ू का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भख(cid:214)डू का भू उपयोग स्वीकतृ योजना के अनरूपु है। भखू (cid:214)ड का मौके पर डिमाकशर्ने कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भख(cid:214)डू का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकतृ योजना के अनरूपु ही है।

2. मेरे (cid:217)वारा प्रचलित भवन विनियम एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनसारु भवन

भखÖड़ एवं स्वामित्व/लेखा का विवरणः- ू
1 भखÖड का विवरण ू
2 भखÖड का क्षेत्रफल ू
3 भखÖड के सामने सड़क की चौडाई ू
4 भखÖड ू के आवंटन की प्रकतिृ 90ए/90बी क े तहत आवंटित/नीलामी रियायती पर आवंटित प्रकरण में दिनांक ............................... को आवासीय प्रयोजनार्थ फ्री होल्ड लीजडीड जारी की गई।
5 पर्नगठित /एकल पÒटा/उप ु विभाजन/एकल प Òटों से पर्नगठित ु
6 आवास मख्यमंत्री परियोजना-समहू ु जन आवास योजना/फ्लैÒस/स्टडियों अपाटर्मेन्ट ू /व्यावसायिक होटल/मिश्रित उपयोग च ेयर हाउस रिसोर्ट/ मोटल/पर्यटन विभाग में पंजीकतृ ह ै तो।
7 आवेदक का नाम
8 लीजडीड / पÒटे की प्रति, नाम हस्तानन्तरण आदेश/उपविभिजन/पनर्गठन ू आदेश, निकाय Ùवारा जारी साईट प्लान की प्रति स ंलग्न की जानी है।
9 भवन अनज्ञेय ु हेतु निर्धारित राशि जमा निकाय में जमा कराने की चालान की प्रति सलग्न की जानी है।
10 निर्माण अवधि की दिनांक
- भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण भवन विनियम 2020 अनसारः ु
11 विनियम ........................... के अनसार प्रतिबंधित क्षेत्र ु / प्रभावित है अथवा नहीं
12 एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक है अथवा नहीं
13 तकनीकी विश्लेषण जविप्रा के स्थल मानचित्रानसार / भवन ु विनियम अनसार ु आवेदक Ùवारा प्रस्ततु प्रस्तावानसार ु नियमानसार है ु अथवा नहीं
1 सैटबैक
सामने&I ............. मी.
पाश्वं&I ............. मी.
पाश्वं-॥ ............. मी.
पीछे ............. मी.
2 अधिकतम आच्छादन ................प्रतिशत (...................व.मी.)
3 अधिकतम ऊँ चाई
4 तलों की संख्या कलु एवं उनका क्षेत्रफल (i) बेसमेंट (ii) स्टिल्ट (ii) प्रथम मंजिल (iv) Ùिवतीय मंजिल
(v) ततीय मंजिल ृ (vi) ....................
5 सकल निर्मित क्षेत्रफल
6 बी. ए. आर. ....................(................ व.मी.)
7 पार्किं ग ......... ईसीयू ........... कार + ................... स्कटर ू
8 ग्रीन एरिया
9 व्यावसायिक (रिटेल)
10 सार्वजनिक सविधायें ु
18 पर्यावरण ह ेतु वक्षारोपण ृ
19 सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट क े , पथक्करण भÖडारण, ृ विके न्द्रित प्रसंस्करण क े लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा।
20 आगन्तकु पार्किं ग का दर्शाया जाना
21 E.V Charging Facility
22 पार्किं ग के प्रावधानों की पालना
23 पार्किं ग सर्क लेशन ु प्लान
24 विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश पथ/उप- ँ पथ/पहचु मार्ग/रेम्प/शौचालय /पार्किं ग आदि का प्रावधान
29 पर्यटन ईकाई पंजीकतृ आवास म ें /समहू कमरों /फ्लैÒस की संख्या
30 शेल्टर बी.एस.यू.पी. फÖड
31 भवन विनियम क े अनरूप बिना अनमति ु ु निर्माण शास्ति
32 लेबर सेस
33 अग्निशमन शल्कु
34 प्रस्तावित बी.ए.आर. ई.डब्ल्यू. एस./एल.आई.जी. ह ेतु प्रावधान / एवज में राशि
35 सौर ऊर्जा का प्रावधान
36 अन्य
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1122 1123 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1124

3. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका........................ (शहर का नाम) की भमिू या अन्य भमिू पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भख(cid:214)डधारीू (cid:217)वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनसारु उपलब्ध है।

4. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मझे

ु मेरी सेवा से मक्तु करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सचितू करूं गा।

5. प्रचलित भवन विनियम के मानद(cid:214)डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनसारु तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छपायाु गया है।

6. भवन मानचित्र अनमोदनु करने से पर्व

ू आवश्यक सचनाएं

ू / स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भख(cid:214)डू सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।

1125 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

7. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कछु भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरू(cid:217)ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकतिृ र(cid:217)द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्ततु करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउसिंल आफ आर्कि टेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सचितू किया जा सकता है।

8. आवेदक एवं मेरे (cid:217)वारा प्रस्ततु किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता (cid:217)वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनरूपु ) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनमोदनु बाबत ् विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पर्ण

ू राशि को चालान संख्या ................................(cid:217)वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भख(cid:214)डू के आवासीय / कॉमर्शियल / औ(cid:217)योगिक / संस्थानिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनमोदितु किये जा रहे हैं।

संलग्न अनमोदितु मानचित्र।

(संख्या ...............................)

पंजीकतृ वास्तविदु के हस्ताक्षर मय सील

प्रतिलिपी निम्न को सचनार्थ

ू प्रेषित है :-

सचिव/आयक्तु /अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय .................................. ।

पंजीकतृ वास्तविदु के हस्ताक्षर मय सीलHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1126 प्रपत्र-2 (पंजीकतृ वास्तविदु के Letter head पर जारी किया जाना है) मांग पत्र (Demand Letter)

श्री/श्रीमति ...................... ....................................

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार (cid:217)वारा पंजीकतृ होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपके (cid:217)वारा दिनांक ..................... को भख(cid:214)डू सं. ............. क्षेत्रफल ......................... वगर्मीटर, पता .......................

.................................................................................. हेतु ..................................... प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनमोदनु / भवन निर्माण स्वीकतिृ हेतु आवेदन किया गया है। उक्त प्रस्तावित भवन जिसकी कलु निर्मित क्षेत्रफल ............................. वगर्मीटर तथा ऊँ चाई ...................... मीटर है, के लिए की गयी शल्कु गणना सलग्नक (परिशिष्ट अ) के अनसारु ................... (निकाय का नाम) में कलु राशि रूपये ...................का भगतानु कराते हएु अधोहस्ताक्षरकर्ता का जमा पर्ची मय इस बाबत ् शपथ-पत्र, कि "यदि उक्त भवन/भख(cid:214)डू के संबंध में नगरीय निकाय (cid:217)वारा मवन मानचित्र अनमोदनु से पर्व

ू अथवा पश्चात भी किसी मद की अदेय राशि की मांग की जाती है तो मेरे (cid:217)वारा मांग पत्र में निर्धारित समयावधि के दौरान

ँ तो नगरीय

ँ / करती हू

जमा करादिया जावेगा ओर यदि में उक्त शपथ की अवहेलना करता हू निकाय उक्त भवन को सीज करने अथवा ध्वस्त करने हेतु स्वतंत्र होगी." उपलब्ध कराना सनिश्चितु करायें।

• पार्किं ग/वर्षा जल संचयन / वक्षारोपणृ /पर्यावरण अनापत्ति के प्रावधानों की पालना सनिश्चितु किये जाने हेतु भवन विनियम के अनसारु शपथ-पत्र/अ(cid:214)डरटेकिगं प्रस्ततु करें।

• आप (cid:217)वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानद(cid:214)डों की अनपालनाु सनिश्चितु की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण के आवदेन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ततु किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्ततु करें। अग्निशमन शल्कु की राशि रूपये ...................../- फायर सेस हेतु संबंधित बैंक खाता संख्या .................................., Bank, Branch ................................ में जमा करवाकर जमा रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्ततु करें।

• लेबर सेस राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18 (25) नविवि / सामान्य /2014 दिनांक 24.06.2020 के अनसारु जमा कराया जाकर रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्ततु करें।

ू 2 के बिन्दु संख्या 16 के अनसारु मांग पत्र नोटः- भवन विनियम, 2020 की अनसचीु जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करनी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जावेगी।

उक्त मांग राशि स्थानीय निकाय में जमा करा कर सचितू करें ताकि भवन मानचित्र अनमोदनु / निर्माण जारी की जा सके ।

भवदीय1127 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ (नाम मय हस्ताक्षर)

पंजीकतृ वास्तविदु प्रतिलिपिः- निम्न को सचनार्थ

ू एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयक्तु /अधिशाषी अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय।

2. अग्निशमन अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय।

3. क्षेत्रीय श्रम कार्यालय संबंधित नगर।

(नाम मय हस्ताक्षर)

पंजीकतृ वास्तविदुHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1128 प्रपत्र-3

भखÖड ेर् , भखÖड ू की स्थिति (भू-निदशांक ू संख्या, स्कीम का नाम /खसरा संख्या मय राजस्व ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र)
भखÖड का क्षेत्रफल ू
भखÖड पर प्रस्तावित भवन का ू प्रयोजन
भवन की प्रस्तावित ऊँ चाई
मानक बी.ए.आर.
प्रस्तावित बी.ए.आर.
आवासीय आरक्षित दर
क्र. सं. मदों का विवरण विभिन्न शल्कु गणना शल्कु
संख्या/क्षेत्रफल (व.मी.) दर/प्रति इकाई (रूपयों में) शल्कु गणना (रूपयों में) विशेष विवरण
1- प्रार्थना पत्र / आवेदन शल्कु निर्धारित) (एक मश्तु
2- मानचित्र जॉच शल्कु (भखÖड के ू क्ष ेत्रफल पर)
3- अनुमोदन शल्कु (i) आवासीय (ii) व्यवसायिक (iii) संस्थानिक (सकल निर्मित क्ष ेत्रफल पर)
4- शेल्टर फÖड (BSUP) (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)
5- बेटरमेंट लेवी (मानक बी.ए.आर. स े अधिक प्रस्तावित बी. ए.आर. पर)
6- मलबा धरोहर राशि (भखÖड के ू ) क्ष ेत्रफल अनसार ु
7- वर्षा जल संग्रहण शल्कु (भखÖड ू ) क े क्षेत्रफल अनसार ु
8- EWS/LIG हेतु अतिरिक्त शेल्टर फÖड
9- अतिरिक्त आवासीय इकाई शल्कु
10- अमानत राशि (पार्किं ग) (राशि प्रति ई.सी.यू. पर)
11- मैके निकल पार्किं ग (राशि प्रति कार पर)
12- बिना अनमति निर्माण शास्ति ु (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)
13- योग कलु
14- श्रमिक उपकर
15- अग्निशमन सविधा ु हेतु देय (सकल निर्मित क्षेत्रफल शल्कु
पर वास्तविद के हस्ताक्षर ु पंजीकतृ
1129 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1130

प्रारूप-र पंजीकतृ वास्तविदु /तकनीकीविद (cid:217)वारा अनमोदितु भवन मानचित्रों को स्थानीय निकाय (cid:217)वारा प्राप्ति स्वीकार की सचनाू (Acknowledgement Letter)

आवेदक का नाम ..............................................................................................................

आवेदक का पता ..............................................................................................................

विषयः- आवेदित भख(cid:214)डू सं. .......................... योजना ................................. शहर ...................... हेतु प्रस्ततु भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की Acknowledgement बाबत।्

उपरोक्त विषयातर्गत आप (cid:217)वारा आवेदित भख(cid:214)डू सं. ........................ योजना ..................... शहर ...................... के भवन निर्माण स्वीकतिृ से सम्बन्धित सम्पर्ण

ू दस्तावेज मय पंजीकतृ वास्तविद्ु

ु हैं।

से अनमोदितु कार्यालय में प्राप्त हो चके आप (cid:217)वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सनिश्चित्ताु करते हएु भवन निर्माण किया जा सके गा। भवन विनियमों के मानद(cid:214)डों का उल्लंघन होने पर सम्पर्ण

ू जिम्मेदारी भख(cid:214)डधारीू की होगी एवं स्थानीय निकाय (cid:217)वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमानसारु सीज अथवा ध्वस्त किया जा सके गा।

सक्षम अधिकारी

पदनाम1131 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ प्रपत्र-4 Application / Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect) for Completion Certificate / Partial Completion Certificate (to be submitted by the Developer)

To, ………………………………. ……………………………… ………………………………

Subject :- Application for Issuing / intimation of Completion Certificate / Partial Completion Certificate

Sir/Madam, This is to inform you that we have completed all the development works in our project "______(Name of the project)______" located at ___________(Address of Project)_________ as per latest Approved Building Plans issued by ________________ dated__________ .

We have deposited the Completion Certificate fee of Rs. __________/- in the Local Authority.

We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed checklist. Kindly issue the Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the said project.

OR We have obtained Completion Certificate/Partial Completion Certificate on date __/__/____ from the empanelled Architect ________________________________ (name), _________________________ (Registration no.). the copy of the Completion Certificate/Partial Completion Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your kind intimation.

(Enclosed: - Annexures as per attached list)

(Seal and Sign)

……………………………………… Name of the Developer/Promoter Date:-

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1132

List of Documents to be submitted with application / intimation for Completion Certificate/ Partial Completion Certificate

S.N o Documents Annexure's Page Nos.
1 Checklist of Completion Certificate Annexure 1
2 CC Fee deposition Receipt Annexure 2
3 Copy of Lease deed and Site Plan (issued by the Local Authority) Annexure 3
4 As-Built Drawings (Attested by Empaneled Architect) Annexure 4
5 Copy of Latest Approved Building Plans with Approval Letter (On the basis of which CC is issued) Annexure 5
6 Certified Copy of Google Map (with Latitude & Longitude) Annexure 6
7 Site Photographs (from all the sides) (Building Blocks/Internal/Outer Development Works) Annexure 7
8 Certificate of Structural Engineer Annexure 8
9 Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions (Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project) Annexure 9
10 • NOC from Environment Dept. (if applicable) • Consent to Establish from Pollution Control Board Annexure 11
11 Certificate from Labour Department for deposition of complete Labour Cess Annexure 10
12 List of EWS/LIG units and Status of Completion & Allotment (if applicable) Annexure 11
13 Declaration of Promoter regarding internal development works of Residential Units/ Flats/ Commercial Units etc.
14 Receipt of deposition of all PDC's for Betterment Levy
15 Working/Services Drawings of the Project The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below. Annexure 12/ Scanned Copies in Pendrive
i) All Working Drawings Sub-Annexure 15.1
ii) All Structural Drawings Sub-Annexure 15.2
iii) All Electrical Drawings Sub-Annexure 15.3
iv) Plumbing & Water Supply Drawings Sub-Annexure 15.4
v) Storm Water and Sewerage Drawings Sub-Annexure 15.5
vi) Fire Fighting Drawings Sub-Annexure 15.6
vii) HVAC Drawings Sub-Annexure 15.7
viii) Rain Water Harvesting Structure Drawings Sub-Annexure 15.8
ix) Any Other Drawings Sub-Annexure 15.9
1133 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Seal and Sign

(Name of the Developer/Promoter) Date :-

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1134 Annexure-1

Check List for Completion Certificate

Basic Details of the Project NaN
Name of Developer/Promoter NaN
Address of Developer/Promoter NaN
Name of the Project NaN
RERA Registration No. NaN
Address of the Project (Plot no./Khasra no. NaN
Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan) NaN
Width of Front Road NaN
Landuse of Plot as per Lease deed Date of issue of Lease Deed: NaN
Use of Approved Building Plans (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/ Studio/Row Houses/CMJAY- 1A/3A/3B/3C/ Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/ Offices/School/College/Hospital/etc.) NaN
Building Plans approving Authority NaN
Latest Building Plans Release date NaN
Building Plans Validity Date NaN
Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other) NaN
Architect of the Project & COA no. NaN
Structural Engineer of the Project NaN
Completion Certificate issued for Complete approved project or Partial area of the Project Complete Project/ Partial area of the Project NaN
In case of Partial Completion Certificate, NaN
Partially completed Plot area NaN
Detail of Completed Block/Tower NaN
Site Inspection Report NaN
A-Technical Parameters of Building Blocks: NaN
S.N o Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Setbacks Direction NaN
Front NaN
Side I NaN
Side II NaN
Rear NaN
2 Ground Coverage NaN
3 Gross Built-up Area (Sq.mts) NaN
4 F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio) NaN
5 Total No. of Floors (Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.) NaN
6 Total Height of Building (In mts.) NaN
i) Plinth NaN
ii) Stilt/Podium NaN
iii) Ground/First to Terrace NaN
iv) Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element NaN
7 No. of Blocks/Towers NaN
8 Total No. of Units (Flats/Shops/Showrooms etc.) NaN
9 Commercial Area (in case of Group housing/ Flatted Development project) NaN
10 Community Facilities area (Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.) NaN
11 Refuge area (if any) NaN
12 Total No. of Staircases NaN
i) ii) No. of Open Fire stair case No. of Pressurized Fire Stair case NaN
13 No. of Lifts Size of Lift NaN
14 No. of Escalators NaN
15 Provision for Physically Challenged Persons • Ramp • Toilet • Car Parking • Lifts NaN
16 Cut-Out/Open to Sky/Shafts NaN
17 Projections/Balconies etc. (Covered/extended) NaN
18 Porch (if any) NaN
B- Parking Parameters: NaN
S.N o Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Total E.C.U Required NaN
2 Total No. of Car parking NaN
i) Surface Parking NaN
ii) Mechanical Car Parking NaN
iii) • Basement (I,II,III,….) NaN
• Stilt NaN
• Open Area NaN
3 Two-Wheeler Parking NaN
4 Bus Parking NaN
5 Visitors Parking NaN
6 EV Charging Facility Car parks NaN
7 Ramp (for parking floors) • Width • Slope NaN
8 C- Outer Development Parameters: Provision of Car Lift NaN
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Green & Plantation NaN
i) Total Green Area (Sq.mts) NaN
ii) Surface Green Area (Sq.mts) NaN
iii) Podium Green Area (Sq.mts) NaN
iv) Plantation Corridor (If any) NaN
v) Tree Plantation (As per Norms) NaN
2 Approved Services in the Project (STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.) NaN
3 Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc. NaN
4 No. of Entry/Exit & Width NaN
5 No. of Security Rooms & Size NaN
6 Height of Compound wall (As per Norms) NaN
D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:
Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.
EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location On main plot/ Split Location
In case, EWS/LIG unit provided on Split Location Address of Split Location
S.No Details As per Latest Approval As per Site Comments (if any)
1 No. of EWS units
2 No. of LIG units
3 Total Carpet Area Provided (Sq.mts)
4 Total SBUA Area Provided (Sq.mts)
5 Parking of EWS/LIG Units
6 Completion time of EWS/LIG units
1135 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1136 1137 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

E- Development Work of Building Blocks (for Completion Certificate)Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1138

S.N. Development Works Work to be Completed at the time of CC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any) NaN
A Development Works of Façade & Common areas of Building Blocks NaN
1 Civil construction work of Super structure 100% NaN
2 Plaster & Paint work of External Facade 100% NaN
Plaster & Paint work of Common areas 100% NaN
3 Door and window/ Structural Glazing work on External Facade 100% NaN
4 Flooring Work of Common areas 100% NaN
5 Railing work of Balconies, Terrace, Staircase etc. 100% NaN
6 Installation of Sanitary and Plumbing Fittings of Common areas 100% NaN
7 Installation of Electrical Fittings of Common areas 100% NaN
8 Community Facilities (Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.) 100% NaN
9 Development works of Common areas (Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.) 100% NaN
10 Installation of Lifts/Escalators 100% NaN
11 Internal plumbing work in Residential units / Flats / Commercial units etc. 100% NaN
12 Internal electric wiring in Residential units / Flats / Commercial units etc. 100% NaN
13 Covered Parking Areas & Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.) 100% NaN
14 Elevational Work 100% NaN
15 Overhead and Underground Water Tanks 100% NaN
16 Provision for Physically Challenged Persons 100% NaN
17 Installation of Fire Safety Equipment's 100% NaN
18 Status of EWS/LIG units 100% NaN
NaN
A Other Internal Development Works of Residential Units/ Flats/ Commercial Units etc:- NaN
(i) Plaster & Paint work NaN
(ii) Door / windows NaN
(iii) Tiling work of Kitchen & Toilets NaN
fixtures like (iv) Fittings and sink, washbasin, taps etc. NaN
fittings like (v) Electrical socket, switches etc. NaN
(vi) Flooring Work NaN
In case above work are not completed / partially completed then Developer has to submit a Declaration in prescribed format. NaN
F- Outer Development Works and Services of the Project (for Completion Certificate) NaN
S.No Development Works Work to be Completed at the time of CC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") NaN
1 Compound wall 100% NaN
2 Entry & Exit Gates/Guard Rooms 100% NaN
3 Driveways & Pathways 100% NaN
4 Open Parking Areas 100% NaN
5 Meter Room/Pump Room etc. 100% NaN
6 Electrical Work/Light poles etc. 100% NaN
7 Water Supply lines/UG Tank 100% NaN
8 Storm Water Drains 100% NaN
9 Construction of Rain Water Harvesting Structure 100% NaN
10 Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant 100% NaN
11 Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP) 100% NaN
12 Any other work 100% NaN
G- NOC's/Certifications Required (for Completion Certificate) NaN
S.No Type of NOC/Certification Applicable/ Not Applicable Obtained NaN
1 Structural Certificate (Building Height more than 15 Mts.) NaN
2 Envoirment NOC (GBUA more than 20,000 Sq.Mts.) NaN
3 Consent to Establish (GBUA more than 2500 Sq.Mts.) NaN
4 Green Building Certification (LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM) NaN
5 Labour Cess No Dues Certificate NaN
6 IBS NOC (For Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes.) NaN
7 RECBC Compliance report from Empaneled Energy Auditor or any other Authorised Dept./Agency/ Official (as applicable) NaN
8 Any other (as applicable) NaN
1139 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1140

Yes

All Post Dated Cheques for betterment levy is to be deposited before issuing of completion certificate

Completion Fee (To be deposited in Local Authority) Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- = Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)

……………………………………………… …

(Seal & Signature of Architect with date)

…………………………………………… … (Seal & Signature of Developer with date)

Name of Developer: …………………………………….

Name of Architect: ………………………………………………… Reg. No (Issued by COA): - ……………….….………………….

Note- 1. In case the Completion Certificate / Partial Completion Certificate is issued by the Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be submitted along with the copy of Certificate.

1141 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.

3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other related Norms complied in the Project.

4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the concerning columns before submitting Checklist.

5. Project Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be obtained before submitting Checklist in the Authority.

6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write 'NA' for Not applicable in the concerning columns.

7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist. Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.

8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.

If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E & F) are not completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1142 Annexure-3

(Declaration for completion of certain internal works in Residential units / flats / Commercial units etc. To be submitted with application for Completion Certificate / Partial Completion Certificate by the Developer (to be submitted on Rs.100 Non-judicial Stamp paper duly notarised)

Declaration

I __________________________ s/o _________________________ am developer / authorised signatory of the Project (name) ______________________ located at Plot no./ Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.). I hereby declare that all civil construction, Internal / External Development works have been completed in the above mentioned project. Internal finishing of following works in unit number and floor number as per enclosed list are pending as per the agreement with the allottee or as per the written request of the allottees:-

1- _______________________________________ 2- _______________________________________ 3- _______________________________________ 4- _______________________________________

I have applied for the issuance of Completion Certificate / Partial Completion Certificate. I shall be solely respolsible for any dispute if any arises with the allottee in this regard in future. (Enclosed: List of unit number and floor number)

Date: ……………

………………………………………………………………………. (Name & Signature of Developer)1143 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Annexure-4

(Letter Head of the Local body / Empanelled Architect)

Dispatch no. ……………………….. Date of issue: ……………

Completion Certificate/Partial Completion Certificate

It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area _________Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was inspected by the Authority on __________ and found that the construction of the Complete Project/ Part of the project (Part area________ Sq.mts. & Towers/Blocks _______________) is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated _______.

Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications. Therefore, the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued.

(Enclosed: Checklist of Completion Certificate in case issued by empanelled Architect)

…………………………………………………………………………. (Seal & Signature of Competent Officer / Empanelled Architect with date) Designation / Registration no.

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1144 Annexure-5

(Letter to be issued by the Local Authority to the Developer) (on Letter Head)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………

Acknowledgment Letter

To, ………………………………. ……………………………… ………………………………

Subject: - Acceptance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate issued by Empaneled Architect. Reference: - Your Letter of submission of Completion Certificate/Partial Completion Certificate dated ________ .

Dear Applicant, In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby informed that Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the Project "_____(Name of the project)____" located at ______(Address of Project)______Issued by Empaneled Architect ______________, is accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority founds that the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Completion Certificate/Partial Completion Certificate, then, Completion Certificate/Partial Completion Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against you and Empaneled Architect, as the case may be.

Kindly be informed.

…………………………………………………………

(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

1145 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

प्रपत्र--5 Application / Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect) for Occupancy Certificate / Partial Occupancy Certificate (to be submitted by the Developer)

To, ………………………………. ……………………………… ………………………………

Subject :- Application for Issuing / intimation of Occupancy Certificate / Partial Occupancy Certificate

Sir/Madam, This is to inform you that our project "______(Name of the project)______" located at ___________(Address of Project)_________ is completed in all respects, we have obtained applicable NOC's/ Certifications and taken all connections like Water supply, Electricity etc. The project is ready to occupy by the allottees of the Project.

We have deposited the Occupancy Certificate fee of Rs. __________/- in the Local Authority.

We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed checklist. Kindly issue the Occupancy Certificate / Partial Occupancy Certificate of the said project.

OR We have obtained Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate on date __/__/____ from the empanelled Architect _________________________________ (name), _________________________ (Registration no.). the copy of the Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your kind intimation.

(Enclosed: - Annexures as per attached list)

(Seal and Sign)

……………………………………… Name of the Developer/PromoterHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1146 List of Documents to be submitted with application / intimation for Occupancy Certificate/ Partial Occupancy Certificate

S.N o Documents Annexure's Page Nos.
1 Checklist of Occupancy Certificate Annexure 1
2 OC Fee deposition Receipt Annexure 2
3 Copy of Lease deed and Site Plan (issued by the Local Authority) Annexure 3
4 Copy of Completion Certificate / Partial Completion Certificate issued earlier Annexure 4
4 As-Built Drawings (Attested by Empaneled Architect) Annexure 5
5 Copy of Latest Approved Building Plans (On the basis of which CC is issued) Annexure 6
6 Certified Copy of Google Map (with Latitude & Longitude) Annexure 7
7 Site Photographs (from all the sides) (Building Blocks/Internal/Outer Development Works) Annexure 8
8 Certificate of Structural Engineer Annexure 9
9 Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions(Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project) Annexure 10
10 NOC from Fire Department (if applicable) Annexure 11
11 Consent to Operate from Pollution Control Board (if applicable) Annexure 12
12 NOC from Labour Department Annexure 13
13 List of EWS/LIG units and Status of Completion & Allotment (if applicable) Annexure 14
14 Working/Services Drawings of the Project The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below. Annexure 15/ Scanned Copies in Pendrive
i) All Working Drawings Sub-Annexure 15.1
ii) All Structural Drawings Sub-Annexure 15.2
iii) All Electrical Drawings Sub-Annexure 15.3
iv) Plumbing & Water Supply Drawings Sub-Annexure 15.4
v) Storm Water and Sewerage Drawings Sub-Annexure 15.5
vi) Fire Fighting Drawings Sub-Annexure 15.6
vii) HVAC Drawings Sub-Annexure 15.7
viii) Rain Water Harvesting Structure Drawings Sub-Annexure 15.8
ix) Any Other Drawings Sub-Annexure 15.9
1147 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Seal and Sign

(Name of the Developer/Promoter) Date :-

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1148 Annexure-1

Check List for Occupancy Certificate

Basic Details of the Project NaN
Name of Developer/Promoter NaN
Address of Developer/Promoter NaN
Name of the Project NaN
RERA Registration No. NaN
Address of the Project (Plot no./Khasra no. NaN
Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan) NaN
Width of Front Road NaN
Landuse of Plot as per Lease deed Date of issue of Lease Deed: NaN
Use of Approved Building Plans (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/ Studio/Row Houses/CMJAY- 1A/3A/3B/3C/ Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/ Offices/School/College/Hospital/etc.) NaN
Building Plans approving Authority NaN
Latest Building Plans Release date NaN
Building Plans Validity Date NaN
Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other) NaN
Architect of the Project & COA no. NaN
Structural Engineer of the Project Completion Certificate issued by NaN
Completion Certificate issued on NaN
Completion Certificate deposited in Local Authority on NaN
Site Inspection Report NaN
A-Technical Parameters of Building Blocks: NaN
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Setbacks Direction NaN
Front NaN
Side I NaN
Side II NaN
Rear NaN
2 Ground Coverage NaN
3 Gross Built-up Area (Sq.mts) NaN
4 F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio) NaN
5 Total No. of Floors (Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.) NaN
6 Total Height of Building NaN
i) Plinth NaN
ii) Stilt/Podium NaN
iii) Ground/First to Terrace NaN
iv) Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element NaN
7 No. of Blocks/Towers NaN
8 Total No. of Units (Flats/Shops/Showrooms etc.) NaN
9 Commercial Area (in case of Group housing/ Flatted Development project) NaN
10 Community Facilities area (Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.) NaN
11 Refuge area (if any) NaN
12 Total No. of Staircases NaN
i) ii) No. of Open Fire stair case No. of Pressurized Fire Stair case NaN
13 No. of Lifts Size of Lift NaN
14 No. of Escalators NaN
15 Provision for Physically Challenged Persons • Ramp • Toilet • Car Parking • Lifts NaN
16 Cut-Out/Open to Sky/Shafts NaN
17 Projections/Balconies etc. (Covered/extended) NaN
18 Porch (if any) NaN
NaN
B - Parking Parameters: NaN
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Total E.C.U Required NaN
2 Total No. of Car parking NaN
i) Surface Parking NaN
ii) Mechanical Car Parking NaN
iii) • Basement (I,II,III,….) NaN
• Stilt NaN
• Open Area NaN
3 Two-Wheeler Parking NaN
4 Bus Parking NaN
5 Visitors Parking NaN
6 EV Charging Facility Car parks NaN
7 Ramp (for parking floors) • Width • Slope NaN
8 Provision of Car Lift NaN
C- Outer Development Parameters: NaN
S.N o Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Green & Plantation NaN
i) Total Green Area (Sq.mts) NaN
ii) Surface Green Area (Sq.mts) NaN
iii) Podium Green Area (Sq.mts) NaN
iv) Plantation Corridor (If any) NaN
v) Tree Plantation (As per Norms) NaN
2 Approved Services in the Project (STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.) NaN
3 Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc. NaN
4 No. of Entry/Exit & Width NaN
5 No. of Security Rooms & Size NaN
6 Height of Compound wall (As per Norms) NaN
D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy: NaN
Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts. NaN
EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location On main plot/ Split Location NaN
In case, EWS/LIG unit provided on Split Location Address of Split Location NaN
S.No Details As per Latest Approval As per Site Comments (if any) NaN
1 No. of EWS units NaN
2 No. of LIG units NaN
3 Total Carpet Area Provided(Sq.mts) NaN
4 Total SBUA Area Provided (Sq.mts) NaN
5 Parking of EWS/LIG Units NaN
6 E- Development Work of Building Blocks (for Occupancy Certificate) Completion time of EWS/LIG units NaN
S.No Development Works Work to be Completed at the time of CC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any) NaN
1 Civil construction work of Super structure 100% NaN
2 Internal & External Plaster and Paint work 100% NaN
3 Door and window/ Structural Glazing work 100% NaN
4 Flooring Work 100% NaN
5 Balconies and railing work 100% NaN
6 Installation of Sanitary and Plumbing Fittings 100% NaN
7 Installation of Electrical Fittings 100% NaN
8 Community Facilities (Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.) 100% NaN
9 Development works of Common areas (Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.) 100% NaN
10 Installation of Lifts/Escalators 100% NaN
11 Covered Parking Areas & Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.) 100% NaN
12 Elevational Work 100% NaN
13 Overhead and Underground Water Tanks 100% NaN
14 HVAC works 100% NaN
15 Provision for Physically Challenged Persons 100% NaN
16 Installation of Fire Safety Equipment's 100% NaN
17 F- Outer Development Works and Services of the Project (for Occupancy Certificate) Status of EWS/LIG units 100% NaN
S.No Development Works Work to be Completed at the time of CC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any) NaN
1 Compound wall 100% NaN
2 Entry & Exit Gates/Guard Rooms 100% NaN
3 Driveways & Pathways 100% NaN
4 Open Parking Areas 100% NaN
5 Meter Room/Pump Room etc. 100% NaN
6 Electrical Work/Light poles etc. 100% NaN
7 Water Supply lines/UG Tank 100% NaN
8 Storm Water Drains 100% NaN
9 Construction of Rain Water Harvesting Structure 100% NaN
10 Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant 100% NaN
11 Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP) 100% NaN
12 G- Installation Works (for Occupancy Certificate) Any other work 100% NaN
S.N o Development Works Work to be Completed at the time of OC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any) NaN
1 Development of Green and Landscape areas 100% NaN
2 Tree Plantation (As per Norms) 100% NaN
3 Installation of Transformer/ DG set/ Meters/ Electrical Connection 100% NaN
4 Water Supply Connection/Boring 100% NaN
5 Installation of Machinery of WTP 100% NaN
6 Installation of Machinery of STP 100% NaN
7 Installation of equipment's for Solid Waste Management 100% NaN
8 Installation of Solar Panels/Solar Water Heater 100% NaN
9 H- NOC's/Certifications Required Installation of Gas Bank & Pipe lines (If applicable) 100% NaN
S.No Type of NOC/Certification Applicable/ Not Applicable Obtained NaN
1 Fire NOC NaN
2 Consent to Operate (as applicable) NaN
3 Any other (as applicable) NaN
1149 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1150 1151 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1152 1153 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1154

Occupancy Fee (To be deposited in Local Authority) Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- = Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)

………………………………………………… …..

(Seal & Signature of Architect with date)

…………………………………………… … (Seal & Signature of Developer with date)

Name of Developer: …………………………………….

Name of Architect: ………………………………………………… Reg. No (Issued by COA): - ……………….….………………….

1155 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Note- 1. In case the Completion Certificate / Partial Completion Certificate is issued by the Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be submitted along with the copy of Certificate.

2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.

3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other related Norms complied in the Project.

4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the concerning columns before submitting Checklist.

5. Empaneled Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be obtained before submitting Checklist in the Authority.

6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write 'NA' for Not applicable in the concerning columns.

7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist of Occupancy Certificate, Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.

8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist. 9. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E , F & G) are not completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1156 Annexure-3

(Letter Head of the Local body / Empanelled Architect)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………

Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate

It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area _________Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was inspected by the Authority on __________ and that the construction of the Project is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated ___________. All the services in the project like Electrical, Water supply, STP/WTP, Solar system, etc. are functional and promoter has obtained all necessary connections accordingly. Therefore, the said Project is ready to occupy by the allottees.

Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications.

Therefore, the Occupancy Certificate is issued.

(Enclosed: Checklist of Occupancy Certificate in case issued by empanelled Architect)

…………………………………………………………………………. (Seal & Signature of Competent Officer / Empanelled Architect with date) Designation / Registration no.

1157 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ Annexure-4

(Letter to be issued by the Local Authority to the Developer) (on Letter Head)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………

Acknowledgment Letter

To, ………………………………. ……………………………… ………………………………

Subject: - Acceptance of Occupancy/Partial Occupancy Certificate issued by Empaneled Architect. Reference: - Your Letter of submission of Occupancy Certificate dated ________ .

Dear Applicant, In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby informed that Occupancy Certificate of the Project "_____(Name of the project)____" located at ______(Address of Project)______Issued by Empaneled Architect _______________, is accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority founds that the Occupancy Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Occupancy Certificate, then, Occupancy Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against you and Empaneled Architect, as the case may be. Kindly be informed.

…………………………………………… …………… (Seal & Signature of Competent Officer with date)

DesignationHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1158 प्रपत्र-6

शपथ-पत्र

अग्निशमन के प्रावधान व आपदा की स्थिति में मौके पर यथोचित निकास की व्यवस्था

करने हेतु

मैं/हम ............................................ आयु ............................ वर्ष, निवासी ......................... परेू होश हवास में शपथपर्वकू निम्न प्रस्ततु करता/करती हूँ करते हैं कि -

यह कि भख(cid:214)डू संख्या......................., योजना ........................... (शहर का नाम) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल............................... वगर्मीटर है के स्वामी / होल्डर हूँ हैं. जिसके लिए अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी प्राधिकर/ नगर विकास न्यास/ नगर निगम/ नगर परिषद/नगर पालिका ...................(शहर का नाम) (cid:217)वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सनिश्चितु की जावेंगी तथा भवन की आवश्यकतानसारु अग्निशमन के प्रावधान रखे जावेंगें तथा इनको संचालित करने के लिए भवन में हर समय उपलब्ध रहेगा। भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर सरक्षाु के उपकरण संचालित करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति (केयर टेकर) की नियक्तिु करूंगा / करूंगी / करेंगे, जिसके पास बिल्डिंग का नक्शा, सरक्षाु एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार नियक्तु केयर टेकर के मोबाइल नं. एवं Land line Number भी लिये जाकर पलिसु आयक्तु /शहर में नियक्तु उच्चतम पलिसु अधिकारी (सम्बन्धित शहर) व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सचनाू उपलब्ध करवाई जायेंगी ताकि किसी भी दर्घटनाु की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं/हम ....................................... शपथग्रहिता यह सत्यापित करता/करती हूँ करते हैं कि उपरोक्त सचनाू मेरे / हमारी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता1159 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04, 2026 Hkkx 6 ¼[k½ प्रपत्र-7 (To be submitted at the time of approval of building plan) CERTIFICATE OF THE UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF NBC PART-IV FOR EARTHQUAKE SAFETY

Plot Detail ………………………………………………........ Area of Plot………………………………………............... Use of Building……………………..…………………....... Proposed height of building …………………………..

Certified that the building plans submitted for approval satisfy's the safety requirement as per Building Byelaws & provisions of NBC and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to during the construction.

Signature of Owner ……………………....................... Name & address(Owner)…………………………........

Signature of Structural engineer……...……………...... Name & Address(Structure Engineer)............................. Registration No…………………………………...........

Signature of Architect ………..……………….....…..... Name & Address(Architect)…………………………... CoA No………………………………………………... Registration No……………………….......…………....

Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 1160

प्रपत्र-8 (To be submitted at the time of application for Completion certificate of building) CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI FOR EARTHQUAKE SAFETY

Plot Detail ………………………………………………........... Area of Plot……………………………………….................. Use of Building……………………..………………….......... Height of building ……………………………..................

1. The building/s has/have been constructed according to the sanctioned plans. 2. The building/s has/have been constructed as per approved plans and structural design (One set of structural drawings as executed and certified by the Structural Engineer is enclosed) which incorporates the provision of structural safety as specified in the regulations/NBC.

3. Construction has been done under our supervision/guidance and is adheres to the drawings submitted.

Signature of Owner ……………………........................... Name & address (Owner)…………………………............

Signature of Structural engineer……...…………….......... Name & Address (Structure Engineer)............................. Registration No…………………………………..................

Signature of Architect ………..……………….....….. Name & Address (Architect)………………………… CoA No………………………………………………... Registration No……………………….......…………..

हेमेन्द्र नागर, सचिव,

उदयपरु विकास प्राधिकरण, उदयपरु ।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु


  1. परिभाषाऐं (Definitions) ↩
  2. Service Drawings ↩
  3. मी. से अधिक ऊँ चाई के भवन ↩
  4. (ख) नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के ↩
  5. मांग-पत्र अनसारु भवन अनज्ञाु शल्कु जमा की रसीद (Self Assessment) (प्रारूप-स) ↩
  6. श्रमिक उपकर राशि ( लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का ↩
  7. ↩
  8. प्रस्तावित भवन के समस्त मानचित्रों की भवन विनियम में वर्णित प्रावधानों के अनसारु निर्धारित माप पर तीन प्रतियाँ (साईट प्लान 1:500 स्के ल एवं अन्य ↩
  9. या ↩
  10. स्के ल पर) ↩
  11. वर्षा जल संग्रहण एवं वक्षारोपणृ हेतु अमानत राशि - ↩
Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 04 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-04.5117399/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-04.5117399.