| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 15, बधवार , शाके 1947- फरवरी 04, 2026 ु Magha 15, Wednesday, Saka 1947- February 04, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , नवम्बर 07, 2025
संख्या प.12(03)नविवि / दौसा-बांदीकई ू /2025-15369 :-राजस्थान नगर सधार अधिनियम ु 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, दौसा-बांदीकई (cid:217)वारा ू
राजस्व ग्राम खेडली सरजपरा के खसरा नु ु . 952/506, 951/506, 501/872, 503/873, 505/874, 507, 509 कल रकबा ु 46.62 है0 में "दीनदयाल उपाध्याय योजना" बहउ(cid:217)देशीय आवासीय योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रस्तावित योजना की सीमायें निम्नानसार हैःु -
उत्तर:- ग्राम खेडली सरजपरा के खसरा नु ु . 952/506 को सम्मिलित करते हए।ु
दक्षिणः- ग्राम खेडली सरजपरा के खसरा नु ु . 952/506, 507, 509 को सम्मिलित करते हए।ु
पर्वःू - ग्राम खेडली सरजु परा के खसरा नु . 952/506 पार्ट को सम्मिलित करते हए ु 505/874,
503/873, 501/872 को सम्मिलित करते हए इसकी लाइन में खसरा नु . 260 को छोडते
हए।ु
पश्चिम:- ग्राम खेडली सरजपरा के खसरा नु ु . 952/506 को सम्मिलित करते हए।ु
उपरोक्त योजना क्षेत्र में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बायपास सड़क, प्रस्तावित बाय पास के समानांतर 30 मीटर चौड़ी वक्षारोपण प(cid:210)टी को यथावत रखते हए परिधि नियंत्रण प(cid:210)टी प्रयोजनार्थ आरक्षित भाग में परिधि नियंत्रण प(cid:210)टी में DCPR के अनसारु अनमतु उपयोगों के अनरूपु ही प्रस्तावित 1170 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 04] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्षा नगर विकास न्यास, दौसा-बांदीकई के कार्यालय में ू उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है।
उक्त अधिसचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाषन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।