Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 06 February 2026

Published 06 February 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-06.5117424
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 17, शक्रवार , शाके 1947- फरवरी 06, 2026 ु Magha 17, Friday, Saka 1947- February 06, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

lkoZtfud fuekZ.k foHkkx

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 05, 2026 (अतंर्गत भमिू -अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियन 2013 की पारा 4(1))

RajKaj Ref No.: 20330968 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ् राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनसारु एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज- ु स्वीकतृ सड़क कार्य Taranagar to Bain Via Changoi 6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निदशानसार्रे Road Km. 8/500 to 13/475,13/720 to 21/0 विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला चरूू की तहसील तारानगर में निम्नानसारु प्रभावित गांव में भमिू अर्जन प्रस्तावित है:-

क्रम संख्या जिला तहसील राजस्व-ग्राम/नगर का नाम
1 2 3 4
1 चरूू तारानगर , चंगोई, पेंड्राउताल, श्योपरा ु बनडा, बांय

परियोजना हेतु नियमानसारु सामाजिक समाधात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग (cid:217)वारा 'सामाजिक आर्थिक विकास समिति, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ख(cid:214)ड तारानगर (राजस्थान) एजेंसी का चयन किया गया है।

उपर्यक्तु चयनित संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाधात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी 1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समचितु स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन सनवाईु की जावेगी, जिसकी कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा। भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 06, 2026 20540 ु /आपत्तियों के समचितु समाधान को शामिल कर सामाजिक

3. जन सनवाईु के दौरान आये सझाओं समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधात प्रबंध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2) (a) (ii) के प्रावधानानसारु प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी। 6. सामाजिक समाधात मल्यांकनू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकतृ और शन्यू बना देगा। 7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पर्ण

ू / सम्पर्ण

ू कराया जाना आवश्यक है।

संपर्क सत्रःू - सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग

ख(cid:214)ड तारानगर (राजस्थान)

फोन नं. 9166762119

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

सामाजिक आर्थिक विकास समिति

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

ख(cid:214)ड तारानगर (राजस्थान)

फोन नं. 9166762119

vkj-ds-ywFkjk] la;qDr lfpo ¼iFk½] lkoZtfud fuekZ.k foHkkx] jkt0 t;iqjA

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 06 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-06.5117424/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-06.5117424.