| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 17, शक्रवार , शाके 1947- फरवरी 06, 2026 ु Magha 17, Friday, Saka 1947- February 06, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
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अधिसचनाू
जयपरु , फरवरी 05, 2026 (अतंर्गत भमिू -अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियन 2013 की पारा 4(1))
RajKaj Ref No.: 20330968 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ् राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनसारु एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज- ु स्वीकतृ सड़क कार्य Taranagar to Bain Via Changoi 6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निदशानसार्रे Road Km. 8/500 to 13/475,13/720 to 21/0 विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला चरूू की तहसील तारानगर में निम्नानसारु प्रभावित गांव में भमिू अर्जन प्रस्तावित है:-
| क्रम संख्या | जिला | तहसील | राजस्व-ग्राम/नगर का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | चरूू | तारानगर | , चंगोई, पेंड्राउताल, श्योपरा ु बनडा, बांय |
परियोजना हेतु नियमानसारु सामाजिक समाधात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग (cid:217)वारा 'सामाजिक आर्थिक विकास समिति, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ख(cid:214)ड तारानगर (राजस्थान) एजेंसी का चयन किया गया है।
उपर्यक्तु चयनित संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाधात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी 1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 06, 2026 20540 ु /आपत्तियों के समचितु समाधान को शामिल कर सामाजिक3. जन सनवाईु के दौरान आये सझाओं समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधात प्रबंध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2) (a) (ii) के प्रावधानानसारु प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी। 6. सामाजिक समाधात मल्यांकनू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकतृ और शन्यू बना देगा। 7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पर्ण
ू / सम्पर्ण
ू कराया जाना आवश्यक है।
संपर्क सत्रःू - सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग
ख(cid:214)ड तारानगर (राजस्थान)
फोन नं. 9166762119
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सामाजिक आर्थिक विकास समिति
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
ख(cid:214)ड तारानगर (राजस्थान)
फोन नं. 9166762119
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