| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 21, मंगलवार, शाके 1947- फरवरी 10, 2026 Magha 21, Tuesday, Saka 1947- February 10, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपरु
कार्यालय भमिू अवाप्ति अधिकारी एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी चरुू , जिला-चरुू
प्रपत्र - 7
(धारा-11 भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)
नियम 16 के उपनियम-(1) देखें
अनपरु ू क प्रारम्भिक अधिसचनाू
चरू फरवरी ू 06, 2026
संख्या-प.7(699)एस.एच.ए./पीपीपी/2021-22:राजस्थान राजपत्र विशेषांक में अधिसचनाू दिनांक 14जनू , 2023 जोकि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरुू -तारानगर-नोहर (राज्य राजमार्ग संख्या-36) को पी.पी.पी. मोड के तहत विकसित किये जाने हेतु जिला चरुू , तहसील चरुू के ग्राम गाजसर से कलु 9.3020 हेक्टयर भमिू की अवाप्ति हेतु प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रकाशित अधिसचनाू के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय जोधपरु में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 3751/2025 पर माननीय न्यायालय (cid:217)वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 के क्रम में जिला कलक्टर चरूू (cid:217)वारा उक्त प्रकरण की मौका स्थिति की जांच हेतु निदर्शे इस कार्यालय को दिनांक 14.06.2025 को प्राप्त हआ।ु जिसकी पालना में इस कार्यालय (cid:217)वारा गाजसर बाईपास प्रकरण की जांच कराया जाकर दिनांक 22.08.2025 को रिपोर्ट श्रीमान ् जिला कलक्टर चरूू को प्रस्ततु किया गया। प्रस्ततु जांच रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान ् जिला कलक्टर चरूू (cid:217)वारा दिनांक 09.10.2025 को पारित आदेश की पालना में भमिू अवाप्ति योजना को संशोधित किया गया। तैयार संशोधित भमिू अवाप्ति योजना अनसारु प्रभावित अतिरिक्त खसरों को सम्मिलित कर धारा 11 अन्तर्गत अनपरकु ू प्रारम्भिक अधिसचनाू जारी करने हेतु सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है।
उक्तानसारु परियोजना सड़क चरुू -तारानगर-नोहर (राज्य राजमार्ग संख्या-36) हेतु जिला चरुू , अतः एतद् (cid:217)वारा घोषणा की जाती है कि उपरोक्त परियोजना के लिए दिनांक 14 जनू , 2023 को प्रकाशित धारा-11 (प्रारम्भिक अधिसचनाू ) के परिपेक्ष में मानक माप एंव संशोधित भमिू अवाप्ति अधिसचितू की जाती है। प्रस्तावित अनपरकु ू भमिू अर्जन का विवरण निम्नलिखित हैः-20624 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 10, 2026 भाग 1(ख)
| अनसची ु ू | ||||||
| क्र. सं. | सवक्षण ेर् (खसरा) संख्या | संपर्ण ू क्षेत्रफल (हे.) | शीर्षक का प्रकार | का भमिू प्रकार | प्रभावित क्षेत्रफल (हे.) | हितबÙध व्यक्ति का नाम व पता |
| ग्राम- गाजसर | ||||||
| 1 | 1278/873 | 3.2382 | निजी | बारानी | 0.0875 | खींवाराम हिस्सा-पर्ण 1. गोपालराम पत्रु ू जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार |
| 2 | 871/469 | 0.4679 | निजी | बारानी | 0.0946 | खींवाराम हिस्सा-पर्ण 1. गोपालराम पत्रु ू जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार |
| 3 | 870/469 | 4.2872 | निजी | बारानी | 0.2949 | खींवाराम हिस्सा-पर्ण 1. चीमनाराम पत्रु ू जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन (खसरा सं- 1326/875 बिना रहन) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिकोचरूू |
| 4 | 869/469 | 5.1851 | निजी | बारानी | 0.0253 | 1. शारदादेवी पत्नि भागीरथ हिस्सा- 1/3 जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पर्ण खाता) ू राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रीको चरूू 2. सर्यप्रकाश भागीरथ हिस्सा-1/3 ु पत्रु जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पर्ण खाता) ू राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रीको चरूू 3. सशीला पत्री भागीरथ हिस्सा-1/3 ु ु जाति-जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पर्ण खाता) ू राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आर.जी.बी. रीको चरूू |
| 5 | 939/332 | 0.3161 | निजी | बारानी | 0.0414 | मंगलाराम हिस्सा-पर्ण 1. इन्द्रचन्द पत्रु ू खातेदार जाति-खटीक निवासी चरूू |
| 6 | 943/331 | 1.2267 | निजी | बारानी | 0.0097 | मंगलाराम हिस्सा-पर्ण 1. इन्द्रचन्द पत्रु ू खातेदार जाति-खटीक निवासी चरूू |
| योग 0.5534 |
भमिू योजना का निरीक्षण भमिू अवाप्ति अधिकारी एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी चरुू , जिला-चरुके
ू कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकता है।
भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 10, 2026 20625भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,पी.आई.यू.-हनमानगढ़ु एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारीयों को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सवक्षर्णे करने तथा तलमापन करने, अवमदाृ के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्य, जो धारा 12 में वर्णित है,को करने के लिए प्राधिकतृ करती है।
अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति अधिसचितू भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसचनाू के जारी होने के पश्चात ् बिना उपख(cid:214)ड अधिकारी चरुू , जिला-चरुू की पर्वानमतिू ु के नहीं करेगा।
इस अधिसचनाू के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस में यदि किसी हितब(cid:217)ध पक्षकार को भमिू अर्जन से संबंधित कोई आपत्ति है तो अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत आपत्ति भमिू अवाप्ति अधिकारी एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी चरुू , जिला-चरुू के समक्ष प्रस्ततु की जा सके गी।
आर. के . लथराू ,
संयक्तु सचिव )पथ(,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपर।ु