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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 10 February 2026

Published 10 February 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-10.5117437
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 21, मंगलवार, शाके 1947- फरवरी 10, 2026 Magha 21, Tuesday, Saka 1947- February 10, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 09, 2026

(अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

RajKaj Ref No.: 20404876 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पर्नवासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु राजस्थान राज्य के कोटपतलीू कि शनगढ़ (ग्रीनफील्ड़ एक्सप्रेसवें) सड़क को छ लेन /चार लेन मय पेव्ड़ शोल्डर विकसित किए जाने के प्रयोजन से जिला अजमेर में प्रभावित गांवों में भमिू अर्जन प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्नानसारु प्रभावित गांवों में भमिू अर्जन किया जाना

क्र.सं. जिला तहसील गाँव का नाम सक्षम प्राधिकारी एवं भमिू अवाप्ति अधिकारी
1 अजमेर किशनगढ नलू तहसील किशनगढ, उपखÖड अधिकारी किशनगढ
2 अजमेर किशनगढ तिलोनिया
3 अजमेर किशनगढ तोलामाल
4 अजमेर किशनगढ नयागांव
5 अजमेर रूपनगढ़ काकनियावास तहसील रूपनगढ़, उपखÖड अधिकारी रूपनगढ़

यह अधिसचनाू जारी कर भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु मेंभाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 10, 2026 20627 उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरणु में उक्त सचीू अनसारु प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चितु करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-किशनगढ जिला-अजमेर (राज) को तहसील किशनगढ एवं रूपनगढ़ के लिए अधिकतृ किया जाता है।

भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी, तहसील किशनगढ के लिए उपख(cid:214)ड अधिकारी- किशनगढ ,तहसील रूपनगढ़ के लिए उपख(cid:214)ड अधिकारी रूपनगढ़, संबंधित भमिू अवाप्ति अधिकारी होगें।

परियोजना के लिए नियमानसारु सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग (cid:217)वारा '' मैसर्स कन्सलटिंग इंजीनियरिंग ग्रपु , जयपरु ''एजेंसी का चयन किया गया है। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड- किशनगढ जिला-अजमेर (राज) (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तहसील किशनगढ एवं रूपनगढ़ के प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पर्नवासनु और पर्नव्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी- 1.संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारुप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2 .प्रारुप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचितु स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सनवाईु की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिकार्ड किया जायेगा।

3. जन सनवाईु के दौरान आये सझावोंु /आपत्तियों के समचितु समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।

5 .सामाजिक समाघात मल्यांकनू के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकतृ और शन्यू बना देगा। 6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पर्व ू कराया जाना आवश्यक है।

ू सम्पर्ण सम्पर्क सत्रू -

तहसील - किशनगढ एवं रूपनगढ़

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.

20628 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 10, 2026 भाग 1(ख)

ख(cid:214)ड- किशनगढ

जिला- अजमेर (राज)

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

मैसर्स कन्सलटिंग इंजीनियरिंग ग्रपु , जयपरु आर.के .लथराू , (श्री सरेंद्रु कमारु शर्मा-सोशल एक्सपर्ट) संयक्तु सचिव (पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपरु ।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 10 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-10.5117437/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-10.5117437.