Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 11 February 2026

Published 11 February 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Urban Development and Housing department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-11.5117439
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 22, बधवार , शाके 1947- फरवरी 11, 2026 ु Magha 22, Wednesday, Saka 1947- February 11, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

प्रारंभिक अधिसचनाू

सीकर, दिसम्बर 17, 2025

नगर विकास न्यास विभाग

फार्म-7

(अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) एवं राजस्थान नियम 16(1) संख्या न.वि.न्या/राजस्व/2025/ :-चंकिू ऐसा प्रतीत है कि लोक प्रयोजन के लिए जिला सीकर की

ु में प्रस्तावित सीकर मास्टर-प्लान 2031 के अन्तर्गत 30 सीकर तहसील में राजस्व ग्राम गोकलपराु

मीटर चौड़ी सड़क रीको से बीकानेर बाईपास तक निर्माण के लिये कलु भमिू 0.0387 हैक्टेयर भमिू अपेक्षित है। सामाजिक समाघात मल्यांकनू अध्ययन (एसआईए) के संबंध में नगरीय विकास विभाग के पत्र सं. प.2(02)नविवि/सीकर/2025 राजकाज रेफरेंस सं. 19419011 दिनांक 16.12.2025 के (cid:217)वारा राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 9 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण से छटू की सक्षम स्वीकतिृ प्राप्त

ु में उक्त परियोजना के लिए निजी हईु है। अतः सीकर जिले की तहसील सीकर के ग्राम गोकलपराु

भमिू 0.0387 हैक्टेयर जिसका विवरण निम्नानसारु है, का अर्जन किया जाता है।

क्र.स . नाम ग्राम खसरा न. भमिू किस्म रकबा नाम खातेदार
1. गोकलपरा ु ु 2100/1814 बारानी 1 0.0387 ह ैक्टेयर कमला पत्री भगवानाराम जाति ु जाट सा.देह.

भमिू की योजना का निरीक्षण सचिव नगर विकास न्यास सीकर एवं सक्षम प्राधिकारी भमिू अवाप्तिअधिकारी नगर विकास न्यास सीकर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। भमिू अर्जन पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 70 (cid:217)वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हये ु सचिव नगर विकास न्यास सीकर के अधीनस्थ स्टाफ को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सवक्षर्णे करने तथा तलमापन करने अवमदाृ के भीतर खोदने या भेदन करने तथा समस्त कार्य जो धारा 12 में वर्णित है को करने के लिए प्राधिकतृ करती है। 1181 jktLFkku jkt&i=] फरवरी 11] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत भमिू के क्रय/विक्रय संबधी कार्य इस अधिसचनाू के जारी होने के पश्चात बिना जिला कलक्टर की पर्वानमतिू ु के नहीं करेगा।

इस अधिसचनाू के प्रकाशन के 60 दिवस में यदि किसी हितब(cid:217)ध पक्षकार को भमिू अर्जन को लेकर कोई आपति हो तो अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास सीकर के समक्ष प्रस्ततु करें।

जगदीश प्रसाद गौड,

सचिव,नगर विकास न्यास, सीकर। राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 11 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-11.5117439/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-11.5117439.