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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (A), 18 February 2026

Published 18 February 2026

Department
Law and Legal Affairs Department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (A)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
RSLSA (Raj. State Legal Services Authority)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-18.5117450
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 29, बधवार , शाके 1947- फरवरी 18, 2026 ु Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026

भाग 1 (क)

विज्ञप्तियों।

नियक्तियोंु , छटिटयों आदि के संबंध में समस्तु

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपरु पीठ, जयपरु

कार्यालय आदेश

जयपरु , फरवरी 12, 2026

संख्या एफ-7(14)रालसा/संस्था/पी.एल.ए. सदस्य नियक्तिु /2025/103:- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान सरकार, विधि (ग्रपु -2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपरु की आज्ञा संख्या पं.8(7) विधि- 2/विरसं.(39)/2002पार्ट/।।।/ 52508 दिनांक 11.02.2026 (cid:217)वारा निम्नलिखित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) के सदस्य हेतु नाम निदशर्ने ¼Nomination½ के अनसारु नाम निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पर्व

ू हो) के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्यधीन एत(cid:217)(cid:217)वारा नियक्तिु की जाती है :-

क्र.सं. जिला न्यायक्षेत्र स्थायी लोक अदालत नियक्ति ु हेतु चयनित व्यक्ति का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सश्री ) ु अन्य विवरण
1 2 3 4
01. बालोतरा भगवाना राम चौधरी अधिवक्ता
02. चित्तौड़गढ़ दिप्ती सेठिया अकाउं टेंट चाटर्डे
03. डंगरपर ू ु प्रकाश पटेल अधिवक्ता
04. झालावाड़ तनजा शर्मा ु अधिवक्ता
05. जोधपरु महानगर नरेश परोहित ु स रजिस्ट्रार (लेखा), संयक्तु ेवानिवत्तृ राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपरु
06. करौली किशोर बैरवा बजृ अधिवक्ता
शभा दीक्षित ु पारिवारिक न्यायालय में काउन्सलर
07. श्रीगंगानगर भवनेश चन्द्र शर्मा ु अधिवक्ता
गजेन्द्र विश्नोई अधिवक्ता
ु इस आदेश (cid:217)वारा नियक्तु स्थायी लोक अदालत के सदस्य को फीस व अन्य सविधायें The Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and 104 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 18, 2026 भाग 1(क) other persons) Rules, 2003 तथा समय-समय पर राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी आदेश/स्वीकतियोंृ

के अनरूपु देय होंगी।

उपरोक्त सारणी में कॉलम संख्या 03 में अंकित व्यक्तियों को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियक्तिु समाप्त समझी जावेगी।

आज्ञा से,

हरि ओम अत्री,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपर।ु

राज्य के न्द्रीय मुद्रणालय, जयपरु ।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 18 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-18.5117450/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-18.5117450.