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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 18 February 2026

Published 18 February 2026

Department
Water Resources Department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
संख्या:48/भू.अ./ज.स./2025/103-107
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Water Resources Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-18.5117454
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
माघ 29, बधवार , शाके 1947- फरवरी 18, 2026 ु Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 02, 2026

संख्या:48/भू.अ./ज.स./2025/103-107:- चंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मेज नदी पर मेज बैराज का निर्माण तहसील इन्द्रगढ जिला बन्दी कार्य ू

हेत भमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू

ू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और ु

पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम , 2016 के प्रावधानों के अनसरण में सं

ु लग्न

, सची अनसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत सम्बन्धित ग्राम पंचायत नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन ु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत ु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. कोटा को अधिकत किया जाता है।ृ

भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी अधिसचना क्रमांकू 1(51) REV- 6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन विभाग) बन्दी ू होगे।

विवरण

महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. कोटा के अन्तर्गत मेज नदी पर मेज बैराज का निर्माण तहसील इन्द्रगढ़ जिला बन्दी कार्य में आने वाली भमि हे

ू त भमि अर्जन पनर्वास ु

पन(cid:373)यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1)की कार्यवाही

.क्र. सं. परियोजना का नाम ग्राम का नाम ग्राम पंचायत तहसील का नाम जिला भमि अवाप्ति ू अधिकारी
1 मेज बैराज का निर्माण | नयागांव पापडी इन्द्रगढ़ बन्दी ू भमि अवाप्ति ू अधिकारी (जल संसाधन विभाग), बन्दी ू
2 डडवाड़ा खरायता
3 खरायता खरायता
4 खेडली देवजी पापडी
5 लाखेरी सखावदा
6 उतराना उतराना
7 प्रतापगढ़ र ेबारपरा ु
8 डपटा खरायता
9 बढेलु उतराना
10 छप्पनपरा ु र ेबारपरा ु
11 ढगारिया र ेबारपरा ु
12 डांगाहेडी उतराना
13 खेडिया दर्जन ु र ेबारपरा ु
14 खेडिया मान र ेबारपरा ु
15 लक्ष्मीपरा ु डोडी
16 मालियों की बाड़ीयां उतराना
17 पचीपला र ेबारपरा ु
18 पापडली र ेबारपरा ु
19 र ेबारपरा ु र ेबारपरा ु
20 ठीकरी र ेबारपरा ु
21 मेज बैराज का निर्माण | बोरदा काछियान बोरदा काछियान क े शवराय पाटन बन्दी ू भमि अवाप्ति ू अधिकारी (जल संसाधन विभाग), बन्दी ू
22 जलोदा जलोदा
23 बरानी करवाला की झोपडीया
24 पीपल्दा समेल करवाला की झोपडीया
25 झालीजी का बराना झालीजी का बराना
26 करवाला की झोपडीया करवाला की झोपडीया
27 कोडक्या बालाजी करवाला की झोपडीया
28 मेनोली करवाला की झोपडीया
29 ढीगसी बोरदा काछियान
30 ओहडी जैथल
31 जैथल जैथल
32 दोताना जैथल
33 मेज बैराज का निर्माण। हनोत्या ख्यावदा रायथल बन्दी ू भमि अवाप्ति ू अधिकारी (जल संसाधन
34 महवा ु ग ेंडोली खर्द ु
35 भैसखेडा फोलाई
36 लोहली अजेता विभाग), बन्दी ू
37 ग ेÖडोली खर्द की ु झोपडीया गेÖडोली खर्द ु
38 झाडोल गेÖडोली खर्द ु
39 ख्यावदा ख्यावदा
40 छापर्डा ख्यावदा
41 मेज बैराज का निर्माण। गोपालपरा ु फोलाई रायथल बन्दी ू भमि अवाप्ति ू अधिकारी (जल संसाधन विभाग), बन्दी ू
42 गोठडा फोलाई
43 मोरखंदना ु फोलाई
44 जगन्नाथपरा ु फोलाई

प्ररुप-2

(नियम 5 देखिए)

पार्ट-B

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम महाप्रबन्धक, आर डब्ल्य जी सी एल , पी. ू आई. यू. कोटा
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और , अर्जन के लिए प्रस्तावित भमि का विस्तार ू सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र जिला बन्दी के तहसील इन्द्रगढ के ग्राम ू खरायता में मेज नदी पर मेज बैराज के निर्माण से तहसील इन्द्रगढ, के शवरायपाटन, रायथल का कल क्षेत्रफल 2721.00 हेक्टर ु भमि अधिग्रहण प्रस्तावि त है। ू
(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मख्य उÙयेष्य ु और महत्वपर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत ू (1)परामर्श (2)सवक्षण (3) सार्वजनिक ेर् सनवाई /सनवाईयां भी दें। ु ु (1)परामर्श (2) सवक्षर्णे (3) सार्वजनिक सनवाई ु
(ग) यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमती अपेक्षित है तो अधिसचना में इस बारे में कथन ू किया जाना के लिए होगा। अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लाग ू नही है।
(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीती के साथ अन्तिम परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट सामाजिक समाघात प्रबधंन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होगे। अधिनियम मे निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनसार ु
(ड़) इस अवधि के दौरान इस आश्य का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकत ृ और शन्य हो जायेगी। ू हाँ
(च) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी। महाप्रबन्धक, आर डब्ल्य जी सी एल , पी. ू आई. यू. कोटा

महेश कमारु राठी, उप सचिव एवं अधी. अभि. (लै(cid:214)ड बैंक)

कार्यालय मख्यु अभियन्ता, जल संसाधन राजस्थान जयपर।ु

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 18 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-18.5117454/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-18.5117454.