| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 29, बधवार , शाके 1947- फरवरी 18, 2026 ु Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान, जयपरु
(ख(cid:214)ड़-गढ़ी] जिला-बांसवाड़ा)
अधिसचनाू
बांसवाड़ा, फरवरी 10, 2026
(अन्तर्गत भमि अर्जनू ] पनर्वासन एवं पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार
अधिनियम 2013 की धारा 4(1) )
RajKaj Ref No.: 20419897 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमि अर्जनू ] पनर्वासन एवं ु
पनव्र्यस्थापनन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भमि अर्जनू ] पनर्वासन एवं पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसार एवं राजस्थान सरका
ु र बांसवाड़ा जिले में माही नदी बांसवाड़ा डंगरपर दोनो जिलों ू
को जोडने के लिए बिलोदा में माही नदी पर पल एवं सड़क निर्माण का कार्य किया जाना है ] जिसकी श्रीमान संयक्त शासन सचिव ्
(पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग] राजस्थान जयपर के पत्रांकु F.7(418)/A&F/Sec.-II/2025-26/D-59 Dated 17-04-2025 (cid:217)वारा राषि रू. 60-00 करोड़ की स्वीकति प्राप्त ृ
हई है। जिसमें ग्राम बिलोदा एवं चन्दनपरा में माही नदी बांसवाड़ा डंगरपर दोनो जिलों को जोडने के लिए बिलोदा में माही नदी पर पल एवं सड़क निर्माण के लिए भमि अवाप्ति की जानी है जिनका
| क्र.स. | राज्य | जिला | तहसील | गांव |
| 1 | राजस्थान | बांसवाड़ा | गढ़ी | बिलोदा |
| 2 | राजस्थान | बांसवाड़ा | गढ़ी | चन्दनपरा ु |
ब्रिज निर्माण हेत नियमानसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेत सार्वजनिक निर्माण विभाग (cid:217)वारा बांसवाड़ा जिले में माही नदी बांसवाड़ा डं
ू गरपर दोनो जिलों को जोडने के लिए बिलोदा में माही नदी पर पल एवं सड़क निर्माण के लिये भमि अवाप्ति हेत उपरोक्त तालिका अनसार ग्रामों का चयन किया गया है।
चयनित संस्था (cid:217)वारा ब्रिज निर्माण हेत प्रस्तावित भु
ू-अर्जन से प्रभावित गांवो में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमि अर्जनू ] पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और निम्नानसार होगी।ु
1- संस्था (cid:217)वारा ब्रिज निर्माण हेत प्रस्तावित गांवो भु
ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण 20679 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 18, 2026 भाग 1(ख) 2- प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में समचित सभा तत्पष्चात प्रभावित गांवो में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन जावेगी] जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिकार्ड ु
किया जायेगा।
3- जन सनवाई के दौरान आये सझा
ु वों/आपत्तियों के समचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधान प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी। 4- सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवो में सम्बन्धित ग्राम पंचायत] नगर परिषद्] नगर पालिका के परामर्ष में की जावेगी।
5- सामाजिक समाघात मल्याकं न के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न
ू इस कवायद को अकत और शन्य बना देगा।ृ
6 माह 6- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से अधिकतम ू
अवधि से पर्व सम्पर्ण कराया जाना आवष्यक है।
सम्र्पक सत्र ू :-
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
सखवेन्द्र मीणाु
कार्यालय अधिषाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग ख(cid:214)ड़ गढ़ी जिला बांसवाड़ा
मो.न. - 8003949543
मै. मेरियन कं स्ट्रक्षन कम्पनी]
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
मो.न. - 9314506054 --------------------------------------------------------------------------------------
समाजिक विषेषज्ञ
आर.के .लथराू ,
संयक्त सचिव ु (पथ)]
सार्वजनिक निर्माण,
राजस्थान] जयपरु ।