| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 29, बधवार , शाके 1947- फरवरी 18, 2026 ु Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड नोखा जिला बीकानेर
(अंतर्गत भमिू अर्जन, पनवार्सनु और पन(cid:373)यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))
अधिसचनाू
बीकानेर, दिसम्बर 22, 2025
RAJKAJ 19521949 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पन(cid:373)यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ् राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पन(cid:373)यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनसारु एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक ु राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर के नोखा तहसील में रेलवे समपार संख्या 27 27/01/2017 के निदशानसार्रे पर आर.ओ.बी.निर्माण के लिए राजस्व नोखा में भमिू अवाप्ति हेतू सामाजिक समाघात अध्ययन कार्य के लिए जिला बीकानेर की तहसील नोखा में निम्नानसारु प्रभावित गाँवं में भमिू अर्जन प्रस्तावित है:-
| क्र.सं. | जिला | तहसील | राजस्व गाँव |
| 1 | बीकानेर | नोखा | नोखा |
परियोजना हेतु नियमानसारु सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग (cid:217)वारा "सामाजिक आर्थिक विकास समिति नया रलावता, पोस्ट-गरूडवासी तह. चाकसु जिला -जयपरु (राजस्थान) 303901" एजेंसी का चयन किया गया है।
उपरोक्त चयनित संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासु और पन(cid:373)यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी:-
1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचितु स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात ् की जावेगी, जिसका कार्यवाही प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सनवारइु
विवरण समचितु रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
् के दौरान आये सझाओं
3. जन सनवारइु
ु /आपत्तियों को समचितु समाधान को शामिल कर सामाजिक भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 18, 2026 20711 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बिन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. पी.पी.पी. माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(a)(ii) के प्रावधानानसारु प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।
6. सामाजिक समाघात मल्यांकनू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकतृ और शन्यू बना देगा।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पर्ण
ू /सम्पर्ण
ू कराया जाना आवश्यक है।
सम्पर्क सत्रू :-
सामाजिक समाघात निर्धारण इकारइ्
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
ख(cid:214)ड नोखा जिला बीकानेर (राजस्थान)
फोन नं. 8952009555
समाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सामाजिक आर्थिक विकास समिति
1- श्री भरत लाल मीना ( परियोजना निदेशक)
स(cid:368)पक न.- 9414816655
कार्यालय- प्लाट न. 11, वार्ड न. 19, कषिृ म(cid:214)डी के सामने चाकसु 303901 जिला जयपरु (राजस्थान)
रइ् -मेल [email protected]
आर.के .लूथरा,
संयक्त सचिव ु (पथ)]
सार्वजनिक निर्माण,
राजस्थान] जयपरु ।