| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| माघ 30, गरूवार , शाके 1947- फरवरी 19, 2026 ु Magha 30, Thursday, Saka 1947- February 19, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-जायल
अधिसचनाू
जायल, फरवरी 10, 2026
[ अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) ]
RajKaj Ref No.:20449072 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निदशानसार्रे ु नागौर जिले की जायल/डेह तहसील में कचेराु (एसएच-87) से कानताु (एनएच-58) वाया रूपथल बोड़ावा छावता-101 (एसएच-19) बगरड़ाु मंझारा रातंगा सोनेली छापड़ा तंवरा रामसर गगरियालीु गदारोहिलीु किमी 18/0 से 50/0 (एमडीआर-387) सड़क सदृढ़ीकरणु और चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत बगरड़ाु , सोनेली रातंगा और छापड़ा बाईपास सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यक भमिू अवाप्ति प्रयोजनार्थ निम्नानसारु प्रभावित गांवों में भमिू अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।
| क्र.सं. | जिला | तहसील | राजस्व गांव | अर्जित भमिू कलु (हेक्टेयर) |
| 1 | नागौर | जायल | बगरड़ा ु | 5.99 |
| 2 | नागौर | डेह | सोनेली | 11.63 |
| 3 | नागौर | डेह | रातंगा | 4.03 |
| 4 | नागौर | डेह | छापड़ा | 9.82 |
सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समचितु स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात ् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाईु की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसनवाईु के दौरान आये सझावोंु /आपत्तियों के समचितु समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मल्याकं नू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकतृ और शन्यु बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पर्ण
ू कराया जाना आवश्यक है।
सम्पर्क सत्रू :- सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
ख(cid:214)ड-जायल, जिला-नागौर (राज) 341023
फोन नं. 7568752051
ई-मेलः [email protected]