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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 23 February 2026

Published 23 February 2026

Department
Water Resources Department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
संख्या:22/भू.अ./ज.स./2023/202-206
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Water Resources Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-23.5117473
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
फाल् गुन 04, सोमवार, शाके 1947- फरवरी 23, 2026 Phalguna 04, Monday, Saka 1947- February 23, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 11, 2026

व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगढ एंव महलपर बैराज और नवनेरा

संख्या:22/भू.अ./ज.स./2023/202-206:- चंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य -गलवा-बीसलपरु -ईसरदा लिंक परियोजना (एन.जी.बी. लिंक पैके ज।।।) के अन्तर्गत गलवा पंप हाऊस एंव गलवा बांध से बीसलपर बांध ु (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) तक फीडर निर्माण में आने वाली भमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू

पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम

ू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और ु , 2016 के प्रावधानों के अनसरण में संलग्न ु , सची अनसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत सम्बन्धित ग्राम पंचायत नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन ु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत ु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. टोंक प्रथम को अधिकत किया जाता है।ृ

भमि अर्जनू , पनर्वा

ु सन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी अधिसचना क्रमांकू 1(51) Rev-6/2014/31 (उपख(cid:214)ड अधिकारी) नैनवा/अतिरिक्त दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भमि अवाप्ति अधिकारी

कलेक्टर (पनर्वासु ) एंव भमि अवाप्ति अधिकारी , बीसलपर परियोजना देवली होगे।ु

विवरण

रामगढ़ एवं महलपर बैराज और नवनेरा -गलवा-बीसलपरु -ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा

(RD 9.6 K.M. to 40.6 पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपर बांध तक फीडर निर्माण ु

K.M.) में आने वाली भमि अर्जन पनर्वास पर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अघिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत विवरण् -

क्र .सं. परियोजना का नाम ग्राम का नाम ग्राम पंचायत तहसील का नाम जिला भमि अवाप्ति ू अ धिकारी
1 रामगढ़ एवं महलपर ु बैराज और नवनेरा- -ईसरदा गलवा-बीसलपरु भैरूपरा ु गंभीरा नैनवा बन्दी ु उपखÖड अधिकारी नैनवाली)
2 पांडोला सवानिया ु
3 धानगांव ु सवानिया ु

लिंक परियोजना के

4 सं ुथली सवानिया ु
5 बालागढ़ बालन्दा ु नगरफोर्ट टोंक अतिरिक्त कलेक्टर (पनर्वास ु एवं भमि अवाप्ति ू अधिकारी बीसलपर ु परियोजना द ेवली)
6 बालन्दा ु बालन्दा ु
7 सतवाडा बालन्दा ु
8 गराई ु गराई ु
9 खेडा बालाजी गराई ु
10 रायपरा ु गराई ु
11 संग्रामपरा ु गराई ु
12 गलाबपरा ु ु ख्वासपरा ु दनी ू
13 राजेन्द्रपरा ु ख्वासपरा ु
14 रामपरा ु ख्वासपरा ु
15 चकआंवा ख्वासपरा ु
16 कनवाडा कनवाडा
17 संग्रामगंज टोकरावास
18 टोंकरावास टोकरावास
19 बन्दी ु टोकरावास उनियारा टोकरावास
20 ठिकरियाकलां चन्दवाड
21 बांस लक्ष्मणा पनवाड़ द ेवली

फार्म-2

देखे नियम-5

पार्ट -B

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम महाप्रबंधक आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और , अर्जन के लिए प्रस्तावित भमि का विस्तार ू सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र रामगढ़ एवं महलपर बैराज और नवनेरा - ु -ईसरदा लिंक परियोजना के गलवा-बीसलपरु अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपर बांध तक फीडर ु 9.6 K.M. to निर्माण (RD 40.6 K.M.) तहसील नैनवा जिला बन्दी एवं तहसील ु
, दनी द ेवली, नगरफोर्ट जिला टोंक ू योजनान्तर्गत कल क्षेत्रफल 516.227 हैक्ट. ु भमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। ू
(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मख्य उÙयेष्य ु और महत्वपर्ण क्रियाकलाप जिसके अनतर्गत (1) ू परामर्श (2) सवक्षण (3) सार्वजनिक ेर् सनवाई /सनवाईयां भी दें। ु ु (1) परामर्श (2) सवक्षण ेर् (3) सार्वजनिक सनवाई ु
(ग) यदि ग्राम सभा और /या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसचना में इस बारे में कथन ू किया जाना के लिए होगा। अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लाग ू नही है।
(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिती के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे। अधिनियम में निर्धारण प्रक्रिया व समय के अनसार ु
(ड़) इस अवधि के दौरान इस आषय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकत ृ और शन्य हो जायेगी। ु हा
(च) सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम

महेश कमार राठीु ,

उप सचिव एवं अधी. अभि. (लै(cid:214)ड बैंक),

कार्यालय मख्य अभियन्ताु , जल संसाधन, राजस्थान, जयपर।ु

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 23 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-23.5117473/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-23.5117473.