| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| फाल् गुन 04, सोमवार, शाके 1947- फरवरी 23, 2026 Phalguna 04, Monday, Saka 1947- February 23, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
जल संसाधन विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , फरवरी 11, 2026
व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगढ एंव महलपर बैराज और नवनेरा
संख्या:22/भू.अ./ज.स./2023/202-206:- चंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य -गलवा-बीसलपरु -ईसरदा लिंक परियोजना (एन.जी.बी. लिंक पैके ज।।।) के अन्तर्गत गलवा पंप हाऊस एंव गलवा बांध से बीसलपर बांध ु (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) तक फीडर निर्माण में आने वाली भमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।
यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू
पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम
ू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और ु , 2016 के प्रावधानों के अनसरण में संलग्न ु , सची अनसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत सम्बन्धित ग्राम पंचायत नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन ु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत ु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. टोंक प्रथम को अधिकत किया जाता है।ृ
भमि अर्जनू , पनर्वा
ु सन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी अधिसचना क्रमांकू 1(51) Rev-6/2014/31 (उपख(cid:214)ड अधिकारी) नैनवा/अतिरिक्त दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भमि अवाप्ति अधिकारी
कलेक्टर (पनर्वासु ) एंव भमि अवाप्ति अधिकारी , बीसलपर परियोजना देवली होगे।ु
विवरण
रामगढ़ एवं महलपर बैराज और नवनेरा -गलवा-बीसलपरु -ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा
(RD 9.6 K.M. to 40.6 पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपर बांध तक फीडर निर्माण ु
K.M.) में आने वाली भमि अर्जन पनर्वास पर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अघिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत विवरण् -
| क्र .सं. | परियोजना का नाम | ग्राम का नाम | ग्राम पंचायत | तहसील का नाम | जिला | भमि अवाप्ति ू अ धिकारी |
| 1 | रामगढ़ एवं महलपर ु बैराज और नवनेरा- -ईसरदा गलवा-बीसलपरु | भैरूपरा ु | गंभीरा | नैनवा | बन्दी ु | उपखÖड अधिकारी नैनवाली) |
| 2 | पांडोला | सवानिया ु | ||||
| 3 | धानगांव ु | सवानिया ु |
लिंक परियोजना के
| 4 | सं ुथली | सवानिया ु | ||||
| 5 | बालागढ़ | बालन्दा ु | नगरफोर्ट | टोंक | अतिरिक्त कलेक्टर (पनर्वास ु एवं भमि अवाप्ति ू अधिकारी बीसलपर ु परियोजना द ेवली) | |
| 6 | बालन्दा ु | बालन्दा ु | ||||
| 7 | सतवाडा | बालन्दा ु | ||||
| 8 | गराई ु | गराई ु | ||||
| 9 | खेडा बालाजी | गराई ु | ||||
| 10 | रायपरा ु | गराई ु | ||||
| 11 | संग्रामपरा ु | गराई ु | ||||
| 12 | गलाबपरा ु ु | ख्वासपरा ु | दनी ू | |||
| 13 | राजेन्द्रपरा ु | ख्वासपरा ु | ||||
| 14 | रामपरा ु | ख्वासपरा ु | ||||
| 15 | चकआंवा | ख्वासपरा ु | ||||
| 16 | कनवाडा | कनवाडा | ||||
| 17 | संग्रामगंज | टोकरावास | ||||
| 18 | टोंकरावास | टोकरावास | ||||
| 19 | बन्दी ु टोकरावास उनियारा | टोकरावास | ||||
| 20 | ठिकरियाकलां | चन्दवाड | ||||
| 21 | बांस लक्ष्मणा | पनवाड़ | द ेवली |
फार्म-2
देखे नियम-5
पार्ट -B
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू
| (क) | परियोजना विकासकर्ता का नाम | महाप्रबंधक आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम |
| प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और , अर्जन के लिए प्रस्तावित भमि का विस्तार ू सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | रामगढ़ एवं महलपर बैराज और नवनेरा - ु -ईसरदा लिंक परियोजना के गलवा-बीसलपरु अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपर बांध तक फीडर ु 9.6 K.M. to निर्माण (RD 40.6 K.M.) तहसील नैनवा जिला बन्दी एवं तहसील ु | |
| , दनी द ेवली, नगरफोर्ट जिला टोंक ू योजनान्तर्गत कल क्षेत्रफल 516.227 हैक्ट. ु भमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। ू | ||
| (ख) | सामाजिक समाघात निर्धारण के मख्य उÙयेष्य ु और महत्वपर्ण क्रियाकलाप जिसके अनतर्गत (1) ू परामर्श (2) सवक्षण (3) सार्वजनिक ेर् सनवाई /सनवाईयां भी दें। ु ु | (1) परामर्श (2) सवक्षण ेर् (3) सार्वजनिक सनवाई ु |
| (ग) | यदि ग्राम सभा और /या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसचना में इस बारे में कथन ू किया जाना के लिए होगा। | अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लाग ू नही है। |
| (घ) | सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिती के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे। | अधिनियम में निर्धारण प्रक्रिया व समय के अनसार ु |
| (ड़) | इस अवधि के दौरान इस आषय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकत ृ और शन्य हो जायेगी। ु | हा |
| (च) | सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी | आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम |
महेश कमार राठीु ,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लै(cid:214)ड बैंक),
कार्यालय मख्य अभियन्ताु , जल संसाधन, राजस्थान, जयपर।ु