| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| , शाके 1947- फरवरी 26, 2026 फाल् गुन 07, गरूवार ु Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु
अधिसचनाू
जयपरु , फरवरी 10, 2026
(अन्तर्गत भमि अर्जनू , पन(cid:373)यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम
2013 की धारा 4 (1))
RajKaj Ref No.: 20442742 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमि अर्जनू , पर्नवासन और ु
पन(cid:373)यवस्थापन ु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पन(cid:373)यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसार ु मान्नीय मख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में स्वीकत राजस्थान राज्य के
ृ झालावाड जिले में अकलेरा कस्बे में प्रस्तावित अकलेरा बाईपास का निर्माण किया जाना है।
उक्त परियोजना हेत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील अकलेरा , जिला-झालावाड़ में निम्नानसार ु प्रभावित गांवों में भमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।
| क्र.सं. | जिला | तहसील | गांव | सक्षम प्राधिकारी एवं अवाप्ति अधिकारी भमिू |
| 1 | झालावाड़ | अकलेरा | (4) (1) थड़ोल (2) देवपरा (3) कें वचीखर्द ु ु मांगटा (5) अकलेरा | उपखÖड अधिकारी, अकलेरा |
यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू
ू , पनर्वासन और पन(cid:373)यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन ु और पन(cid:373)यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरण में निम्न सची अनसार प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन21303 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 26, 2026 भाग 1(ख) , नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से हेत संबंधित ग्राम पंचायतु
सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पन(cid:373)यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत ु
अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड अकलेरा, जिला झालावाड़ को अधिकत ृ किया जाता है।
भमि अर्जनू , पनर्वासन और पन(cid:373)यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भमि अवाप्ति अधिकारी , उपख(cid:214)ड अधिकारी अकलेरा, जिला झालावाड़ संबधित भमि अवाप्ति अधिकारी होगें।
ू
अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड अकलेरा, जिला झालावाड़ (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु
ू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमि अर्जनू , पर्नवासन और पर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार होगाःु -
1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु
ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी।
तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार -प्रसार के उपरान्त जनसनवाई की जावेगी
ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिका◌ॅर्ड किया जायेगा।
3. जन-सनवाई के दौरान आए सझावों
ु /आपत्तियों के समचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मल्यांकू न के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछत और शन्य बना देगा।ू
ू
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 8 माह की अवधि में सम्पर्ण करवाया जाना आवष्यक है।
ू सम्पर्क सत्रःू -भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 26, 2026 21304 सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. ख(cid:214)ड अकलेरा
जिला-झालावाड़
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
मैसर्स: आर वी इन्फ्रा कं सल्टेंट, जयपरु
(श्री कमलेश कमार शर्मा
ु -सोषल एक्सपर्ट)
मोबाईल: 9799899347
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