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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 26 February 2026

Published 26 February 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117487
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
, शाके 1947- फरवरी 26, 2026 फाल् गुन 07, गरूवार ु Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

lkoZtfud fuekZ.k foHkkx

प्रारंभिक अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 10, 2026

प्रपत्र-7

(अतर्गत भमि अर्जनू , पनर्वासन और पन(cid:373)यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदशिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सख्या 30) की धारा 11(1) एव राजस्थान नियम

16(1))

RajKaj Ref No.: 20450714 :-चंकि ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के चरू जिले में रामनगर तिराहा ू

(चरूू ) में चरूू -रामगढ़ शेखावटी रेलवे लाईन पर आर.यू.बी.

(RUB) के निर्माण के लिए कल ु 0.9221 हैक्टेयर भमिू अपेक्षित है। सामाजिक समाघात मल्याकन अध्ययन ू (एसआईए) का कार्य मेसर्स आर वी इन्फ्रा कं सल्टेंट, जयपर (cid:217)वारा किया ु

गया था। एस.आई.ए. अध्ययन की रिपोर्ट का मल्यांकन नियम ू 16 के अन्तर्गत सरकार (cid:217)वारा गठित बहउ(cid:217)देशीय कमेटी (cid:217)वारा किया गया जिसे सरकार (cid:217)वारा अनमोदित किया गया था।

ु 1. अधिसचित भमि अधिग्रहणू

ू , पनर्वासन औु र पन(cid:373)यवस्थापन अधिनियम ु 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत की गई है।

2. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारीयों को, जिनका इससे संबंध है, को ईलाके में किसी भी ेर्, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भमि के नीचे मि(cid:210)टी की जांच के लिए बोर भमि का सवू

करने या परियोजना के क्रियान्वयन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनसार प्राधिकत किया जाता है। ु

ृ

ता का 3. भमि अधिग्रहणू , पनर्वासन और पन(cid:373)यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शि अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसचना के प्रकाशन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को परा हो जाने के समय तक ू

प्रारम्भिक अधिसचना में विनिर्दिष्ट भमि का ू

ू भमि अवाप्ति अधिकारी ू

(उपख(cid:214)ड अधिकारी) चरूू , जिला-चरूू की अनमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भमि पर कोई विल्लंगम सजित नहीं करेगा।

ृ 22091 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 26, 2026 भाग 1(ख) 4. उपरोक्त भमि में कोई भी हितब(cid:217)ध व्यक्ति इस अधिसचना के प्रकाशन की तारीख से

ू 21 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्तियां भमि ू अवाप्ति अधिकारी (उपख(cid:214)ड अधिकारी) चरूू , जिला-चरूू के समक्ष प्रस्तत कर सके गा।ु

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-चरूू , जिला-चरू ू (राज.)

राजस्थान राज्य के चरू जिले में रामनगर तिराहा ू

(चरूू ) में चरूू -रामगढ़ शेखावटी रेलवे लाईन पर आर.यू.बी. (RUB) के निर्माण हेत भमि की अवाप्ति हेत धारा

ु -11 एवं धारा-12 की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

क्रम संख्या जिलें का नाम तहसील का नाम गाँव का नाम खस रा सं ख्या भू मि का प्रका र भमि ू क ी प्रकतिृ अवा प्त क्षेत्रफ ल (वर्ग मीटर ) अवा प्त क्षेत्र फल (है क्टय र) कल ु क्षेत्रफल (हैक्टयर) भू-स्वामी का नाम वक्षों ृ का विवरण संरचनाओं का विवरण
1 चरूू चरूू खासोली 156 1/1 319 सर का री बारानी 1180. 000 0.11 80 राज. सरकार - -
2 चरूू चरूू खासोली 156 2/1 319 सर का री बारानी 1795. 000 0.17 95 राज. सरकार अरडू-5 -
3 चरूू चरूू खासोली 113 1/1 129 नि जी बारानी 2973. 000 0.29 73 1.2646 1. गिन्नीदेवी पत्नि बच्छराज हिस्सा- पर्ण ू ज ाति- सोनी निवासी चरू ू ख ातेदार, पीपल- 2 नीम-3 खेजड़ी- 1 बाउÖड्रीवाल लंबाई- 40.00 मी. एवं उ◌ॅ◌ंचाई- 2.20 मी.
4 चरूू चरूू खासोली 164 0/1 567 सर का री बारानी 1046. 000 0.10 46 0.1046 राज. सरकार - -
5 चरूू चरूू खासोली 163 8/1 563 सर का री बारानी 325.0 00 0.03 25 0.0325 राज. सरकार - -
6 चरूू चरूू खासोली 164 2/1 620 सर का री बारानी 700.0 00 0.07 00 0.1305 राज. सरकार - -
7 चरूू चरूू खासोली 141 4/1 271 सर का री गै.मु. रास्ता 1202. 000 0.12 02 0.1202 राज. सरकार - -
परियोजना में कल अवाप्त रकबा : ु 9221. 000 0.92 21 1.6524

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राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 26 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117487/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117487.