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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 26 February 2026

Published 26 February 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117490
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
, शाके 1947- फरवरी 26, 2026 फाल् गुन 07, गरूवार ु Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपरु

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 10, 2026 (अन्तर्गत भमिू अर्जन, पन(cid:373)यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

RajKaj Ref No.: 20454956 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पर्नवासनु और पन(cid:373)यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पन(cid:373)यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु Widening and Strengthening of NH-48 Kawaliyas to Dhanop Kerot (Km 18/700 to 46/300) upto MDR-154 and HLB on Khari River along with CD work का निर्माण किया जाना है।

ू , जिला-भीलवाड़ा में निम्नानसारु प्रभावित उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील-फलियाकलां गांवों में भमिू अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं. जिला तहसील गांव अवाप्ति सक्षम प्राधिकारी एवं भमिू अधिकारी
1 भीलवाड़ा फलियाकलां ू धनोप उपखÖड अधिकारी, फलियाकलां ू

यह अधिसचनाू जारी कर भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पन(cid:373)यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का ु सन और पन(cid:373)यस्थापनु में उचित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वा प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरणु में निम्न सचीू अनसारु प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पन(cid:373)यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चितु करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-शाहपराु , जिला-भीलवाड़ा (राज.) को अधिकतृ किया जाता है।

भूमि अर्जन, पनर्वासनु और पन(cid:373)यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की ू , जिला भीलवाड़ा संबधित भमिू धारा 4(6) के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी, उपख(cid:214)ड अधिकारी फलियाकलां अवाप्ति अधिकारी होगें।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-शाहपराु , जिला-भीलवाड़ा (राज.) (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पर्नवासनु और 22134 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 26, 2026 भाग 1(ख)

पर्नव्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगाः-

1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचितु स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात ् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाईु की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिका◌ॅर्ड किया जायेगा।

3. जन-सनवाईु के दौरान आए सझावोंु /आपत्तियों के समचितु समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मल्यांकनू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछतू और शन्यू बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पर्ण

ू करवाया जाना आवष्यक है।

सम्पर्क सत्रःू - सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. ख(cid:214)ड-शाहपराु जिला-भीलवाड़ा (राज.)

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

मैसर्स आर वी इन्फ्रा कं सल्टेंट, जयपरु (श्री कमलेश कमारु शर्मा-सोषल एक्सपर्ट) मोबाईल: 9799899347

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राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 26 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117490/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117490.