| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| , शाके 1947- फरवरी 26, 2026 फाल् गुन 07, गरूवार ु Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु
अधिसचनाू
जयपरु , फरवरी 10, 2026 (अन्तर्गत भमिू अर्जन, पन(cid:373)यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))
RajKaj Ref No.: 20449726 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पर्नवासनु और पन(cid:373)यवस्थापु न में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पन(cid:373)यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में माकोद से बडगांव के बीच कागदी नदी पर निर्माणाधीन नवीन पलु एवं एप्रोच सड़क का निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील बांसवाड़ा, जिला-बांसवाड़ा में निम्नानसारु प्रभावित गांवों में भमिू अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।
22136 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 26, 2026 भाग 1(ख)और पर्नव्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः- 1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचितु स्थान पर प्रदर्शिता की जावेगी। तत्पश्चात ् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाईु की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिका◌ॅर्ड किया जायेगा।
3. जन-सनवाईु के दौरान आए सझावोंु /आपत्तियों के समचितु समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मल्यांकनू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछतू और शन्यू बना देगा। 6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पर्ण
ू करवाया जाना आवष्यक है।
सम्पर्क सत्रःू -
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. ख(cid:214)ड बांसवाड़ा
जिला-बांसवाड़ा।
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
मैसर्स था◌ॅट कन्सलटेन्ट जवाहर नगर, जयपर।ु