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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 26 February 2026

Published 26 February 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117493
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
, शाके 1947- फरवरी 26, 2026 फाल् गुन 07, गरूवार ु Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

lkoZtfud fuekZ.k foHkkx

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 10, 2026

2013 की (अन्तर्गत भमि अर्जनू , पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

धारा 4(1))

RajKaj Ref No.: 20455035 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमि ू अर्जन, पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचिु त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान 2016 के भमि अर्जनू , पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम प्रावधानसार अधिशाषी अभियन्ता सा .नि.वि. ख(cid:214)ड-बयाना (cid:217)वारा राजस्थान राज्य के भरतपर जिले में ु

एस.एच.-01 (वि(cid:212)यारी) से एस.एच.-45 (ब्रह्मवाद) तक नवीन एलाइनमेंट पर बयाना बाईपास सड़क

| उक्त परियोजना हेत सार्वजनिक परियोजनार्थ तहसील बयाना निर्माण एवं सधार कार्य किया जाना है ु

क्र.स. जिला तहसील गाँव सक्षम प्राधिकारी एवं भमि अवाप्ति अधिकारी ू
1 भरतपरु बयाना चक विÔयारी उपखÖड अधिकारी, एवं भमि अवाप्ति अधिकारी , बयाना ू
2 भरतपरु बयाना मर्रकी ु उपखÖड अधिकारी, एवं भमि अवाप्ति अधिकारी , बयाना ू
3 भरतपरु बयाना सीदपरु उपखÖड अधिकारी, एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बयाना
4 भरतपरु बयाना ब्रह्मवाद उपखÖड अधिकारी, एवं भमि अवाप्ति अधिकारी , बयाना ू
5 भरतपरु बयाना नयावास उपखÖड अधिकारी, एवं भमि अवाप्ति अधिकारी , बयाना ू

पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम

यह अधिसचनाू जारी कर भमि ू अर्जन, पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासनु , और 2016 के प्रावधानों के अनसरण में ु

निम्न सचि अनसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समांघात निर्धारण अध्ययन हेत सम्बं

ु धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से संपर्क करने एवं राजस्थान भमि ू

2016 के अर्जन, पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम

नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत अधिशाषी अभियन्ता , सा.नि.वि. ख(cid:214)ड बयाना को अधिकत ृ किया जाता है |

भमि अर्जनू , पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारअधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अन्तरगत भमि अवाप्ति अधिकारी , सम्बंधित उपख(cid:214)ड अधिकारी बयाना जिला भरतपर सम्बंधित भमि अवाप्ति अधिकारी होंगे ू | 22371 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 26, 2026 भाग 1(ख) अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., ख(cid:214)ड बयाना (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रतावित भु ू-अर्जन से प्रभावित गाँव में सामाजिक समांघात निर्धारण राजस्थान भमिू -अर्जन, पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित ु

प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानसार किया जाये

ु गा |

सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार होगीु

1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु

ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी |

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँव में समचिु त स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी | तत्पश्चात प्रभावित गाँव में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरांत जनसनवाई की जायेगी

ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा |

3. जनसनवाई के दौरान आये सझावों

ु /आपत्तियों के समचित समाघात को सामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी | 4. समाजिक समाघात निर्धारण की प्रतिक्रिया प्रभावित गाँव में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी |

5. सामाजिक समाघात मल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछत और सन्य बना देगा ू

ु |

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं

|

अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पर्ण करवाया जाना आवश्यक है ू

संपर्क सत्र ू :-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

अधिशाषी अभियन्ता,सा.नि.वि., ख(cid:214)ड-बयाना

जिला-भरतपर ु |

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी

मैसर्स स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपरु

(श्री सन्तोष चौधरी-सोशल एक्सपर्ट)

मोबाईल नंबर :- 9929980238

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राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 26 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117493/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-02-26.5117493.