| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| , शाके 1947- फरवरी 26, 2026 फाल् गुन 07, गरूवार ु Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
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अधिसचनाू
जयपरु , फरवरी 10, 2026
2013 की (अन्तर्गत भमि अर्जनू , पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम
धारा 4(1))
RajKaj Ref No.: 20455035 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमि ू अर्जन, पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचिु त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान 2016 के भमि अर्जनू , पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम प्रावधानसार अधिशाषी अभियन्ता सा .नि.वि. ख(cid:214)ड-बयाना (cid:217)वारा राजस्थान राज्य के भरतपर जिले में ु
एस.एच.-01 (वि(cid:212)यारी) से एस.एच.-45 (ब्रह्मवाद) तक नवीन एलाइनमेंट पर बयाना बाईपास सड़क
| उक्त परियोजना हेत सार्वजनिक परियोजनार्थ तहसील बयाना निर्माण एवं सधार कार्य किया जाना है ु
| क्र.स. | जिला | तहसील | गाँव | सक्षम प्राधिकारी एवं भमि अवाप्ति अधिकारी ू |
| 1 | भरतपरु | बयाना | चक विÔयारी | उपखÖड अधिकारी, एवं भमि अवाप्ति अधिकारी , बयाना ू |
| 2 | भरतपरु | बयाना | मर्रकी ु | उपखÖड अधिकारी, एवं भमि अवाप्ति अधिकारी , बयाना ू |
| 3 | भरतपरु | बयाना | सीदपरु | उपखÖड अधिकारी, एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बयाना |
| 4 | भरतपरु | बयाना | ब्रह्मवाद | उपखÖड अधिकारी, एवं भमि अवाप्ति अधिकारी , बयाना ू |
| 5 | भरतपरु | बयाना | नयावास | उपखÖड अधिकारी, एवं भमि अवाप्ति अधिकारी , बयाना ू |
पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम
यह अधिसचनाू जारी कर भमि ू अर्जन, पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासनु , और 2016 के प्रावधानों के अनसरण में ु
निम्न सचि अनसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समांघात निर्धारण अध्ययन हेत सम्बं
ु धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से संपर्क करने एवं राजस्थान भमि ू
2016 के अर्जन, पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम
नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत अधिशाषी अभियन्ता , सा.नि.वि. ख(cid:214)ड बयाना को अधिकत ृ किया जाता है |
भमि अर्जनू , पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 22371 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 26, 2026 भाग 1(ख) अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., ख(cid:214)ड बयाना (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रतावित भु ू-अर्जन से प्रभावित गाँव में सामाजिक समांघात निर्धारण राजस्थान भमिू -अर्जन, पनर्वासनु , और पनाव्र्यस्थापन में उचित ु
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानसार किया जाये
ु गा |
सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार होगीु
1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु
ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी |
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँव में समचिु त स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी | तत्पश्चात प्रभावित गाँव में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरांत जनसनवाई की जायेगी
ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा |
3. जनसनवाई के दौरान आये सझावों
ु /आपत्तियों के समचित समाघात को सामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी | 4. समाजिक समाघात निर्धारण की प्रतिक्रिया प्रभावित गाँव में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी |
5. सामाजिक समाघात मल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछत और सन्य बना देगा ू
ु |
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं
|
अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पर्ण करवाया जाना आवश्यक है ू
संपर्क सत्र ू :-
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
अधिशाषी अभियन्ता,सा.नि.वि., ख(cid:214)ड-बयाना
जिला-भरतपर ु |
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी
मैसर्स स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपरु
(श्री सन्तोष चौधरी-सोशल एक्सपर्ट)
मोबाईल नंबर :- 9929980238
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