| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| , शाके 1947- मार्च 05, 2026 फाल् गुन 13, बधवार ु Phalguna 13, Wednesday, Saka 1947- March 05, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
ू
नगरीय विकास विभाग
सशोिधत अिधसचनां
जयपरु , फरवरी 19, 2026
संख्या प.12(05)नविवि / म(cid:214)डापरा ु (बालोतरा) / 2025-15862 :-राजस्थान नगर सधार अधिनियम ु
1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राज्य सरकारु , एतद(cid:217)वारा घोषित करती है कि राजस्व ग्राम म(cid:214)डापराु , तहसील पचपद्रा, जिला बालोतरा में नगर विकास न्यास, बालोतरा के स्वामित्व के खसरा संख्या 217 रकबा 0.7082 हैक्ट. व 4360 / 1123 रकबा 2.7939 हैक्ट. अर्थात कल रकबा ु 3.5021 हैक्ट. में प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रस्तावित योजना की सीमायें निम्नानसार हैःु -
1. उत्तर खसरा संख्या 1124 / 207
2. पर्व खसरा संख्या ू 1120 / 207 व 216
3. दक्षिण खसरा संख्या 218, 2185 / 218 व 1131 / 215
4. पश्चिम खसरा संख्या 4359 / 1123, 221 व 219
उपरोक्त योजना क्षेत्र में सड़क / हाईवे का मार्गाधिकार 60 मीटर एवं मार्गाधिकार के बाद 30 मीटर चौड़ाई में प्लांटेशन बेल्ट रखे जाने की सनिश्चितता की जावे। ु
उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास, बालोतरा के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है।
उक्त अधिसचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय
शासन उप सचिव-प्रथम।
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