Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 07 March 2026

Published 07 March 2026

Department
Consumer Affairs Department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Consumer Affairs Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-07.5117511
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
फाल् गुन 16, शनिवार, शाके 1947- मार्च 07, 2026 Phalguna 16, Saturday, Saka 1947- March 07, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 19, 2026

संख्या एफ 89(27) उ.मा.वि./अध्यक्ष सदस्य/2025-00489 :-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा -42 उप धारा (3) ख(cid:214)ड (ख) के अनसरणु में एवं उक्त अधिनियम में अधिसचितू उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियक्तिु के लिए अर्हता, भर्ती की प(cid:217)धति, नियक्तिु की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम- 06 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हएु सश्रीु उर्मिला वर्मा को विभागीय अधिसचनाू एफ 89(22) खा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 30.11.2021 के (cid:217)वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपरु में पर्णकालिकू सदस्य (न्यायिक) 4 वर्ष की अवधि या उनके 65 वर्ष की आयु पर्ण ू करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियक्तु किया गया था। सश्रीु वर्मा का कार्यकाल दिनांक 30.11.2025 को समाप्त हो चकाु है।

माननीय उच्चतम न्यायालय (cid:217)वारा SLP(C) No. 36217/2025 उर्मिला वर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2026 की अनपालनाु में सश्रीु उर्मिला वर्मा का कार्यकाल, नवीन नियक्तिु होने या नियम संशोधित होने तक बढाया जाता है। सश्रीु उर्मिला वर्मा का कार्यकाल बढाये जाने के अन्य बिन्दुओं के संबंध में यह अधिसचनाू राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.CIVIL WRIT PETITION NO. 17712/2025 उर्मिला वर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के अध्यधीन रहेगी।

यह अधिसचनाू दिनांक 01.12.2025 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अम्बरीष कमारु , शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

22803

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 07 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-07.5117511/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-07.5117511.