| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| फाल् गुन 16, शनिवार, शाके 1947- मार्च 07, 2026 Phalguna 16, Saturday, Saka 1947- March 07, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
कार्यालय आबकारी आयक्तु , राजस्थान, उदयपर ु
अधिसचना ू
उदयपरु , फरवरी 05, 2026
संख्या F.32(B)(After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219-part(1)-9060085/679:- राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2026दिनांक 27जनवरी, 2026के (cid:217)वारा जारी आबकारी एवं
, भारत म(cid:217)य-संयम नीति वर्ष 2025-29में संशोधन के बिन्द संख्या ु 3.7.6के प्रावधानसार देशी मदिराु
निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निगर्म एवं विक्रय मल्य नियमू , 1997 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ईएनए से निर्मित देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की निम्नांकित श्रेणियों का वर्ष 2026-27हेत थोक निगर्म मल्य का निम्नानसार निर्धारण किया जाता है :-
| क्र.सं | ईएनए निर्मित मदिरा की किस्म | 750 एम.एल. बोतल के प्रति कार्टन (राशि रू0 में) का निगर्म मल्यू |
| 1 | द ेशी मदिरा 40 यू.पी. ग्लास पात्र | 659 |
| 2 | द ेशी मदिरा 50 यू.पी. ग्लास पात्र | 597 |
| 3 | द ग्लास पात्र ेशी मदिरा 5 यू.पी. के सर कस्तरी ु | 3339 |
| 4 | राजस्थान निर्मित मदिरा(RML) ग्लास पात्र | 780 |
• उक्त अधिसचना ू 01.04.2026 से प्रभावी रहेगी।
शिवप्रसाद नकाते,
आबकारी आयक्तु , राजस्थान।
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