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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 10 March 2026

Published 10 March 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
UIT, Alwar
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-10.5117551
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
फाल् गुन 19, मंगलवार, शाके 1947- मार्च 10, 2026 Phalguna 19, Tuesday, Saka 1947- March 10, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अधिसचनाू

अलवर, जलाई ु 11, 2025

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2025/5649 :-श्री देव बटवाडा पत्रु श्री घनश्याम दास बटवाडा निवासी-चिटकारा कॉलोनी, रामगढ, अलवर (cid:217)वारा भख(cid:214)डू संख्या सी-1 योजना सर्य

ू नगर के भू- उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है, जिसका क्षेत्रफल 493.29 वगर्मीटर है। प्रार्थी (cid:217)वारा आवासीय से व्यावसायिक उपयोग चाहा गया है। अलवर मास्टर प्लान-2051 के अनसारु आवेदित भमिू का भू- उपयोग आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनसारु आवेदित भमिू का भू-उपयोग मिश्रित उपयोग दर्शित है।

उक्त भख(cid:214)डू के मध्य राशि भू उपयोग परिवर्तन शल्कु 9,47,117/,वर्ष 2025-26 की लीज राशि 3,00,546/एवं पनग्र्रहणु शल्कु राशि 2024 तक 2,70,894/-रू कलु राशि 15,18,557/-रूपये जर्ये रसीद सं0 3397/13 दिनांक 26.09.2025 एवं बी.एस.यू.पी. शल्कु 12,332/-रू जर्ये रसीद सं0 3386/37 दिनांक 26.06.25 के (cid:217)वारा न्यास कोष मे जमा करा दिये गये है।

नगरीय विकास विभाग की अधिसचनाू दिनांक 14.1.2024 की तालिका-10 के अनसारु मास्टर प्लान के मिश्रित भू-उपयोग में सामान्य व्यावसायिक सीधे ही अनमतु श्रेणी के उपयोग के अन्तर्गत आता है। अतः मास्टर प्लान के मिश्रित भू-उपयोग में एकल उपयोग (सामान्य व्यावसायिक) अनज्ञेयु निम्न शर्तो के साथ किया जाता है।

01. आवेदित भख(cid:214)डू की गहराई सडक की चौडाई की 1.5 गणाु से कम होने के क्रम में आवेदित भख(cid:214)डू मास्टर प्लान की मिश्रित भू-उपयोग श्रेणी में आता है जिसमें आवेदित प्रयोजन (सामान्य व्यावसायिक) सीधे ही अनज्ञेयु है।

02. नगर सधारु अधिनियम 1959 की धारा 73ख की उप धारा (3) के तहत कषिृ भमिू का मास्टर प्लान में एवं पटटाशदाु भमिू का पटटे में किये गये भू उपयोग परिवर्तन आदेश का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाना आवश्यक होगा।

03. प्रार्थी (cid:217)वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।

04. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसचनाू दिनांक 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सबंध में समय-समय पर जारीआदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी। 1522 jktLFkku jkt&i=] मार्च 10] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 05. यह के वल मात्र आवेदित भमिू भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकतिृ , इस स्वीकतिृ को आवेदित भमिू के स्वामित्व/वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावें।

06. प(cid:210)टाशदाु भख(cid:214)डू के मामलों में आवेदक (cid:217)वारा आवेदित भमिू का भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानसारु जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनसारु लीजडीड/पूरक लीजडीड पंजीकरण कराया होगा।

07. भख(cid:214)डू पर प्रस्तावित उपयोग अनसारु न्यास से प्रचलित भवन निनियमों अनसारु सैंटबेक की सनिश्चितताु करते हएु भवन मानचित्र अनमोदितु करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मख्यु सडक से ही अनज्ञेयु होगें।

08. अन्य कोई देय शल्कु जमा होने से रह गया तो नियमानसारु जमा कराना होगा।

सलंग्नः-अनमोदितु साईट प्लान

स्नेहल धायगडे

ु नाना,

सचिव,

नगर विकास न्यास, अलवर।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 10 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-10.5117551/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-10.5117551.