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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 17 March 2026

Published 17 March 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
UIT, Alwar
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-17.5117562
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
फाल् गुन 26, मंगलवार, शाके 1947- मार्च 17, 2026 Phalguna 26, Tuesday, Saka 1947- March 17, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अधिसचनाू

अलवर, जनवरी 23, 2026

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2026/12311-14 :-श्री क्षितिज रूहैल पत्रु श्री आजाद सिंह रूहैल निवासी आर.जेड.-13 रोशन म(cid:214)डी, नजफगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली-110043 के (cid:217)वारा खसरा नं0 1499 ग्राम सिरमौली तह0 व जिला अलवर का क्षेत्रफल 9600 वगर्मीटर भमिू को परिधि नियंत्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन प्रस्ततु किया गया था। मास्टर प्लान 2051 के अनसारु परिधि नियंत्रण क्षेत्र (उपान्त प(cid:210)टी) उपयोग है। प्रकरण को राज्य स्तरीय समिति में भिजवाया गया। परिधि नियंत्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन पत्रांक टी.पी.आर.1120/एसएलसी/न.वि.न्या.अलवर/05/2023-00366 दिनांक 23.01.2025 के (cid:217)वारा स्वीकतिृ प्रदान की गई।

समिति के निर्णय अनसारु खसरा नं0 1499 का कलु क्षेत्रफल 9600 व.मी. में से 290 व.मी.

भमिू सड़क भाग में समर्पित करते हये

ु शेष भमिू 9310 व.मी. के अनसारु भू-उपयोग परिवर्तन के मध्य राशि 1,09,11,820/-रू0 जर्ये रसीद सं0 3449/04 एवं बी.एस.यू.पी. राशि 2,32,750/-रू0 जर्ये रसीद सं0 3443/28 दिनांक 08.01.2026 के (cid:217)वारा जमा करा दिये गये है। अतः शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन निम्न शर्तो के साथ करने का निर्णय लिया गया :- 01. नगर सधारु अधिनियम 1959 की धारा 73ख की उप धारा (3) के तहत कषिृ भमिू का मास्टर प्लान में एवं पटटाशदाु भमिू का पटटे में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन आदेश का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः तदानसारु कार्यवाही कराई जावे। 02. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए का आवेदन 90 दिवस में करना आवश्यक होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। 1530 jktLFkku jkt&i=] मार्च 17] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 03. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसचनाू दिनांक 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।

04. यह के वल मात्र आवेदित भमिू भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकतिृ , इस स्वीकतिृ को आवेदित भमिू के स्वामित्व/वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावें।

05. राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेशो की सभी शर्ते मान्य होगी।

06. राज्य-सरकार (cid:217)वारा जारी आदेशों के तहत अन्य कोई शल्कु हो तो जमा करावें।

07. नियमानसारु ले-आउट प्लान स्वीकतृ कराकर प(cid:210)टा प्राप्त करना होगा।

स्नेहल धायगडे

ु नाना,सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर। राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 17 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-17.5117562/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-17.5117562.