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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 17 March 2026

Published 17 March 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
UIT, Alwar
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-17.5117563
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
फाल् गुन 26, मंगलवार, शाके 1947- मार्च 17, 2026 Phalguna 26, Tuesday, Saka 1947- March 17, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अधिसचनाू

अलवर, अक्टू बर 14, 2025

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2025/9257-60 :-श्रीमती मीना जैन पत्नी श्री विजेन्द्र

कमारु जैन एवं श्रीमती नताशा जैन पत्नी श्री मणालृ कमारु जैन निवासी-बी-67 अशोक विहार कर्मचारी

कॉलोनी, जिला अलवर के (cid:217)वारा भख(cid:214)डू संख्या ए-4, ए-5 योजना शालीमार नगर जिसका क्षेत्रफल 409.69 वगर्मीटर है, का आवासीय से व्यावसायिक उपयोग चाहा गया है। वतर्मान में मास्टर प्लान-

2051 के अनसारु आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार मिश्रित उपयोग दर्शाया गया है।

भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 28.08.25 में लिये गये निर्णयानसारु उक्त भख(cid:214)डू को

मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त भख(cid:214)डू के मध्य भू उपयोग परिवर्तन राशि 5,08,423/-रु, आवासीय से व्यावसायिक एक मुश्त लीज लीज राशि 9,64,131/-रु, एन.सी.पी. शन्यू एंव बी0एस0यू0पी0 शैल्टर फ(cid:214)ड राशि 10,242/- रु कलु राशि 14,82,796/-रू जर्ये रसीद संख्या 3420/35 दिनांक 06.10.2025 एवं 3410/44 दिनांक 06.10.2025 के (cid:217)वारा न्यास कोष मे जमा करा दिये गये है।

अतः राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन संशोधन नियम-2021 दिनांक 24.02.2021 के प्रावधान के अन्तर्गत भू-उपयोग नियंत्रण हेतु दिनांक 14.10.2024 को जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियत्रंण उपविधियों के अनसारु मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मख्यु सडकों के दोनों ओर दर्शित प(cid:210)टी में एकल उपयोग प्रस्तावित होने पर मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन अनज्ञेयु निम्न शर्तो के साथ किया जाता है।

01. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसचनाू दिनांक 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।

02. प्रार्थी (cid:217)वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।

03. यह के वल मात्र आवेदित भमिू मिश्रित भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकतिृ , इस स्वीकतिृ को आवेदित भमिू के स्वामित्व/वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप मेंनहीं माना जावे। 1532 jktLFkku jkt&i=] 17 मार्च] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 04. नगरीय विकास आवासन म(cid:214)डल एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपरु के अधिसचनाू क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के (cid:217)वारा प(cid:210)टा/आवंटन शदाु भखू (cid:214)ड में आवेदक (cid:217)वारा आवेदित भमिू का मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से भू- उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानसारु जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनसारु लीजडीड/परकू लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।

05. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 अथवा साईट-प्लान के अनसारु जो भी अधिक हो, समस्त प्रावधान रखना होगा।

06. भख(cid:214)डू पर प्रस्तावित उपयोग अनसारु न्यास से प्रचलित भवन निनियमों अनसारु सैंटबेक की सनिश्चितताू करते हएु भवन मानचित्र अनमोदितु करवाना आवश्यक होगा।

07. अन्य कोई देय शल्कु जमा होने से रह गया तो नियमानसारु जमा कराना होगा।

08. सलंग्नः-अनमोदितु साईट प्लान

स्नेहल धायगडे

ु नाना,

सचिव,

नगर विकास न्यास, अलवर।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 17 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-17.5117563/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-03-17.5117563.