| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| , शाके 1947- मार्च 18, 2026 फाल् गुन 27, बधवार ु Phalguna 27, Wednesday, Saka 1947- March 18, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
(जिला ख(cid:214)ड अजमेर)
अधिसचनाू
जयपरु , फरवरी 06, 2026
[अन्तर्गत भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 धारा 4(1) ]
RAJKAJ 20875790 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा भमि अर्जनू , पनर्वासन औु र पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और ु पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 (150) राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निदशानसार अजमेर जिले की अजमेर तहसील में एनएच 8 से सराधना नया रेल्वे डीएफसीसीआईएल स्टेषन किमी. 0/0 से 1/500 सड़क के निर्माण प्रयोजनार्थ परियोजना प्रभावित गांव तबीजी में भमि अर्जन किया जाना
ू प्रस्तावित हैं।
परियोजना हेत नियमानसार सामाजिक समाघात निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग , जिला ख(cid:214)ड अजमेर (cid:217)वारा एजेन्सी का चयन कर करवाया जायेगा। चयनित एजेन्सी (cid:217)वारा परियोजना हेत ु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांव में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन ु और पनव्र्यवस्थापन ु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसार किया ु
जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार होगीःु -
1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु
ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांव में समचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांव में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाई की जावेगी , जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसनवाई के दौरान आये सझावों
ु /आपत्तियों के समचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांव में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
22891 राजस्थान राज-पत्र, मार्च 18, 2026 भाग 1(ख) 6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से अधिकतम ू 6 माह कीअवधि से पर्व सम्पर्ण कराया जाना आवश्यक है।
ू
सम्पर्क सत्रःू -
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जिला ख(cid:214)ड अजमेर (राजस्थान)
फोन नं. +91-9414538463
ई-मेलः [email protected]
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