| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| , शाके 1947- मार्च 18, 2026 फाल् गुन 27, बधवार ु Phalguna 27, Wednesday, Saka 1947- March 18, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु
अधिसचनाू
जयपरु , मार्च 13, 2026 [अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]
Rajkaj 20902949 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्य
ु वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु राजस्थान राज्य के ब्यावर-भरतपरु (ग्रीनफील्ड़ एक्सप्रेसवें) सड़क को छः लेन/चार लेन मय पेव्ड शोल्ड विकसित किए जाने के प्रयोजन से जिला जयपरु में प्रभावित गांवों में भमिू अर्जन प्रस्तावित है।
उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्नानसारु प्रभावित गांवों में भमिू अर्जन किया जाना
| क्र.सं. | जिला | तहसील | गांव का नाम | सक्षम प्राधिकारी एवं भमिू अवाप्ति अधिकारी |
| 1 | जयपरु | चाकसू | तमाड़िया | उपखंड अधिकारी चाकसू |
| 2 | माधोराजपरा ु | बीची | उपखंड अधिकारी माधोराजपरा ु | |
| 3 | चादमांकलां | |||
| 4 | दौसराखर्द ु | |||
| 5 | गोविन् दपराउर्फ मÖ डा लिया ु | |||
| 6 | प्रेमपरा ु | |||
| 7 | सरस्वतीपरा ु | |||
| 8 | सेहदरिया | |||
| 9 | ऊ ं टकाखेड़ा | |||
| 10 | फागी | चकवाडा | उपखंड अधिकारी | |
| 11 | चौरूदक्षिण | |||
| 12 | हथेली | |||
| 13 | गडडा ू | |||
| 14 | भोजपरा ु | |||
| 15 | क ं वरपरा ु | |||
| 16 | लसाड़िया | फागी | ||
| 17 | मदनपरा ु | |||
| 18 | मांदी | |||
| 19 | नथमलपरा ु | |||
| 20 | नीमेड़ा | |||
| 21 | फागीदक्षिण | |||
| 22 | पिनाच | |||
| 23 | रतनपुरा | |||
| 24 | शंकरपरा ु | |||
| 25 | मौजमाबाद | सांवली | उपखंड अधिकारी मौजमाबाद | |
| 26 | झाग / चक झाग | |||
| 27 | रामपरा उर्फ भरटिया ु ू |
यह अधिसचनाू जारी कर भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरणु में उक्त सचीू अनसारु प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चितु करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड - चाकसू को तहसील चाकसू एवं माधोराजपराु , अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड - फागी को तहसील, फागी एवं मौजमाबाद के लिए अधिकतृ किया जाता है। भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी तहसील चाकसू के लिए उपख(cid:214)ड अधिकारी चाकसू, तहसील माधोराजपराु के लिए उपख(cid:214)ड अधिकारी माधोराजपराु , तहसील फागी के लिए उपख(cid:214)ड अधिकारी फागी एवं तहसील मौजमाबाद के लिए उपख(cid:214)ड अधिकारी मौजमाबाद सम्बन्धित भमिू अवाप्ति अधिकारी होंगे।
परियोजना के लिए नियमानसारु सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग (cid:217)वारा "मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक. संयक्तु उ(cid:217)यम में आटफै क्र्टे प्रोजेक्(cid:210)स लिमिटेड सहयोग में एनवी प्रोजेक्ट कं सल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड" एजेंसी का चयन किया गया।
अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड - चाकसू जिला जयपरु (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तहसील चाकसू एवं माधोराजपराु के प्रभावित गाँवों एवं अधिशाषी अभियन्ता ख(cid:214)ड - फागी जिला जयपरु (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तहसील फागी एवं मौजमाबाद के प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी:-
1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, मार्च 18, 2026 22894 2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचितु स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात ् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाईु की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन-सनवाईु के दौरान आये सझावोंु /आपत्तियों के समचितु समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मल्यांकनू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकतृ और शन्यू बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पर्ण
ू करवाया जाना आवश्यक है।
सम्पर्क सत्रू :-
तहसील फागी, मौजमाबाद
तहसील चाकसू, माधोराजपराु सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.
ख(cid:214)ड - फागी
ख(cid:214)ड - चाकसू जिला - जयपरु (राज)
जिला - जयपरु (राज)
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी
मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक.
संयक्तु उ(cid:217)यम में आटफै क्र्टे प्रोजेक्(cid:210)स लिमिटेड
सहयोग में
एनवी प्रोजेक्ट कं सल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
(श्री अविनाश मिश्रा)
मोबाईल 9929383076
आर.के .लथराू ,
संयक्तु सचिव (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपरु ।