| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| , शाके 1947- मार्च 18, 2026 फाल् गुन 27, बधवार ु Phalguna 27, Wednesday, Saka 1947- March 18, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु
अधिसचनाू
जयपरु , मार्च 13, 2026 [अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]
Rajkaj 21005617 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमि अर्जनू , पर्नवासन और पनव्र्यवस्था
ु पन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसार ु राजस्थान राज्य के कोटपतली किशनगढ़ू (ग्रीनफील्ड़ एक्सप्रेसवें) सड़क को छः लेन /चार लेन मय पेव्ड शोल्डर विकसित किए जाने के प्रयोजन से जिला सीकऱ में प्रभावित गांव में भमि अर्जन प्रस्तावित है।ू
उक्त परियोजना हेत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्नानसार प्रभावित गांवों में भमि अर्जन किया जाना
| क्र.सं. | जिला | तहसील | गाँव का नाम | सक्षम प्राधिकारी एवं भमिू अवाप्ति अधिकारी |
| 1 | सीकर | पाटन | पाटन | तहसील पाटन - उपखÖड अधिकारी नीम का थाना |
यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू
ू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जन पनर्वा
ु सन और पनव्र्यस्थापन में ु
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरण में उक्त सची ु
, अनसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत संबंधित ग्राम पंचायत नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत अधिशाषी अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-नीम का थाना को तहसील पाटन जिला-सीकर (राज) को अधिकत किया ृ जाता है। भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भमि अवाप्ति अधिकारी तहसील पाटन के लिए उपख(cid:214)ड अधिकारी -नीम 22896 राजस्थान राज-पत्र, मार्च 18, 2026 भाग 1(ख) परियोजना के लिए नियमानसाु र सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेत सार्वजनिक निर्माण ु विभाग (cid:217)वारा ''मैसर्स कन्सलटिंग इंजीनियरिंग ग्रपु , जयपरु ''एजेंसी का चयन किया गया है।
अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-नीम का थाना (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित ु
भू-अर्जन के लिए तहसील पाटन के प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमि ू अर्जन, पर्नवासन और पर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार होगी
ु -
1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु
ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारुप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारुप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचित स्थान परु प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सनवाई की जायेगी , जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सनवाई के दौरान आये सझावों
ु /आपत्तियों के समचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस
ू कवायद को अकत और शन्य बना देगा।ृ
6 माह की 6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से अधिकतमू
अवधि से पर्व सम्पर्ण कराया जाना आवश्यक है।
सम्पर्क सत्रू –
तहसील - पाटन
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.
ख(cid:214)ड- नीम का थाना
जिला- सीकर (राज)
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
मैसर्स कन्सलटिंग इंजीनियरिंग ग्रपु , जयपरु
(श्री सरेंद्र कमार शर्मा
ु -सोशल एक्सपर्ट)
आर.के .लथराू ,
संयक्तु सचिव (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।