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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 06 April 2026

Published 06 April 2026

Department
Indira Gandhi Canal Board
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Act
Subdepartment
Indira Gandhi Canal Board
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-06.5117680
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
चैत्र 16, सोमवार, शाके 1948- अप्रेल 06, 2026 Chaitra 16, Monday, Saka 1948- April 06, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

इंदिरा गांधी नहर विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , मार्च 13, 2026

संख्या एफ 3(8) इगानवि/भू.अ./2025 :-चंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नवीन नहर निर्माण हेत चरू जिले की चौ

ू . कम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर ु

में 1. बिल्य माईनर किमी ू 0.000 से 19.130 किमी तक 2. मेहरासर माईनर किमी 0.000 से 6.900 किमी तक 3. देवगढ़ माईनर किमी 0.000 से 3.900 किमी तक 4. धीरवास सब माईनर किमी 0.000 से 2.730 किमी तक 5. डगरपरा माईनर किमी ु ु 0.000 से 13.155 किमी तक एवं 6. तारानगर माईनर किमी 0.000 से 14.200 किमी तक (कल ु 6 माईनरों) के निर्माण हेत भमि अवाप्त किया ु

जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और ु

पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रु

तिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनसरण ु

, नगरपालिका या में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत संबंधित ग्राम पंचायतु

नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत ु

अधिशाषी अभियन्ता, 10वॉ ख(cid:214)ड, इगानप, तारानगर को अधिकत किया जाता है।ृ

भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

.गा.न.प., बीकानेर अधिनियम 2013 की धारा- 4(6) के अन्तर्गत सम्बन्धित भमि अवाप्ति अधिकारी इू

को उक्त प्रयोजनार्थ नियक्त किया जाता है।ु

विवरण संलग्न सची के अनसारू

ु

संलग्न-सची ू

आज्ञा से,

अमरजीत सिंह,

शासन उप सचिव,

इंदिरा गांधी नहर विभाग जयपर।ु 7 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 06, 2026 भाग 1(ख)

विवरण

फॉर्म-2

(देखे नियम-5)

पार्ट-बी

समाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

परियोजना विकासकर्ता का नाम अधिशाषी अभियन्ता, 10वॉ खÖड, इगानप, तारानगर
(क) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भमि का ू विस्तार, सामाजिक समघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र चौ. कम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के (1) मेहरासर ु माईनर के निर्माण आरडी किमी 0 से 6.900 तक ह ेत जिला चरू तहसील भानीपरा की ग्राम पंचायत ु ु ु बिल्य बास रामपरा , देवासर, सहजासर की कल ू ु ु 40.25 हैक्टेयर भमिू (2) बिल्य माईनर के निर्माण आरडी 0 से 19.13 ू किमी हेत जिला चरू तहसील भानीपरा की ग्राम ु ु ु पंचायत मेहरासर उपाधियान, रायपरा , रातसर एवं ु ु बिल्य बास रामपरा की ू ु 125.90 हैक्टेयर भमिू (3) धीरवास सब माईनर के किमी 0 से 2.730 के निर्माण हेत जिला चरू तहसील तारानगर कि ग्राम ु ु पंचायत धीवास बड़ा, धीरवास छोटा की कल ु 13.7246 हैक्टेयर भमिू (4) देवगढ़ माईनर के किमी 0 से 3.900 के निर्माण ह ेत जिला चरू तहसील तारानगर की ग्राम पंचायत ु ु लडानिया बड़ा , झाडसर कांधलान, द ेवगढ़ की ु 19.5324 हैक्टेयर भमि। ू (5) डंगरपरा माईनर के किमी 0 से 13.155 के ु ु निर्माण हेत जिला चरू तहसील तारानगर की ग्राम ु ु पंचायत दलेरी , भनीण, डाबडी बड़ी, डाबडी छोटी, ु , ढाणी मेघसर, ढाणी चारणान, ढाणी कलडीयान ु झाडसन कांधलान, कालवास, झाडसर गजिया, लडनीया की कल 54.4525 हैक्टयेर भमि । ु ू ु (6) तारानगर माईनर के किमी 14.200 के निर्माण
ह ेतु जिला चरू तहसील तारानगर ग्राम पंचायत ु अलायला, आनन्दसिंह परा एवं तारानगर कस्बे की ु कल 46.909 हैक्टयेर भमि अधिग्रहित की जानी है। ू ु (कल भमि 300.7685 हैक्टयेर सम्पर्ण योजना हेत ू ू ु) ु
(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मख्य ु उÙधेश्य और महत्वपर्ण क्रियाकलाप ू जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सवक्षण (iii) सार्वजनिक ेर् सनवाई /सनवाɃया भी दें। ु ु (i) परामर्श (ii) सवक्षर्णे (iii) सार्वजनिक सनवाई ु
(ग) यदि ग्राम सभा या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसचना में इस बारे में ू कथन किया जाना होगा। अधिनियम की धारा-2(1) के अंतर्गत लाग नहीं है ू
(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे। अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनसार ु
(ड.) इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकत और शन्य हो जायेगी। ू ृ लाग नहीं है ू
(च) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, 10वॉ खÖड, ) में उपलब्ध इगानप, तारानगर (चरूू

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 06 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-06.5117680/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-06.5117680.