| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| चैत्र 25, बधवार , शाके 1948- अप्रेल 15, 2026 ु Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026 |
भाग 4 (ग)
उप-ख(cid:214)ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-
विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू ।
कषिृ (ग्रपु -2) विभाग अधिसचनाू जयपरु , अप्रेल 06, 2026
जी.एस.आर.10 :-राजस्थान कषिृ उपज म(cid:214)डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 36 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार राजस्थान कषिृ उपज म(cid:214)डी नियम, 1963 मे इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त धारा की उप-धारा (4) के
ू प्रकाशन को अभिमक्तिु प्रदान की परन्तकु के प्रति निदर्शे से आदेश करती है कि इस संशोधन के पर्व जाये क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि यह संशोधन तरन्तु प्रवत्तृ किया जाना चाहिए, अर्थातः- संशोधन
उक्त नियमो मेः- नियम 75 मे उप नियम (ii) मे निम्नलिखित परन्तकु जोडा जायेगा, अर्थात◌ः् - ''परन्तु धनिया के लिए 'क' वर्ग दलाल को संदेय कमीशन एक प्रतिशत होगा।"
[संख्या प.10(2)कषिृ /ग्रपु -2/1975 पार्ट] राज्यपाल की आज्ञा से,
स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।
____________
13 Government Central Press, Jaipur.