| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| चैत्र 25, बधवार , शाके 1948- अप्रेल 15, 2026 ु Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर
अधिसचनाू
अलवर, अक्टू बर 16, 2025
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश
संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2025/9314 :-न्यास कार्यालय के पत्र क्रमांक 16908/18 दिनांक 18.01.2018 खसरा नं0 14 ग्राम बेलाका श्री अमित कमारु गुप्ता व श्री अजय कमारु गप्ताु पत्रानु श्री बजमोहनृ गप्ताु निवासीः- बी-20 ब(cid:217)धु विहार अलवर के नाम परिवर्तन जारी किया गया।
जिसका क्षेत्रफल 375 वर्गगज है। आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग चाहा गया है। वतर्मान में मास्टर प्लान-2051 में आवासीय एवं जोनल डवलपमेंट प्लान के अनसारु व्यावसायिक उपयोग दर्शाया गया है।
भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.01.2025 के निर्णयानसारु भख(cid:214)डू सं0 14-बी खसरा नं0 साबिक 14 व हाल 16 ग्राम बेलाका का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकतिृ प्रदान की गई है उक्त भख(cid:214)डू के मध्य लीज राशि 45,900/-, भू-उपयोग परिवर्तन की राशि 5,51,221/-, एन0सी0पी0 3,63,718/- व प्रिटिंग चार्ज 1500/- जर्ये रसीद संख्या 3422/11 दिनांक 13.10.2025 एवं बी.एस.यू.पी. शैल्टर फ(cid:214)ड राशि 7839/- जर्ये रसीद 3431/24 दिनांक 13.10.2025 कलु राशि 9,70,178/- रुपये न्यास कोष में जमा करा दिये गये है। भख(cid:214)डू का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग निम्न शर्तो के साथ किया जाता है : -
1. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 के अनसारु पार्कि ग व समस्त प्रावधान रखना होगा।
2. प्रार्थी (cid:217)वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविध नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।
3. न्यास कार्यालय से भवन निर्माण स्वीकतिृ प्राप्त करनी होगी।
4. भख(cid:214)डू के सामने कम्पाउ(cid:214)डवॉल का निर्माण नही करेगा।
5. राज्य सरकार (cid:217)वारा भू-उपयोग के परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त संबधित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
6. उक्त भख(cid:214)डू पर जारी आदेश की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पर्ण
ू किया जाना आवश्यक होगा तथा शेष कार्य 4 वर्ष की अवधि में पर्ण
ू करना होगा।
7. नगरीय विकास आवासन म(cid:214)डल एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपरु के अधिसचनाू 11 jktLFkku jkt&i=] अप्रेल 15] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ की देय राशि नियमानसारु जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनसारु लीजडीड/परकू लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।
8. भख(cid:214)डू पर प्रस्तावित उपयोग अनसारु न्यास से प्रचलित भवन विनियमों अनसारु सैंटबैक की सनिश्चितताु करते हएु भवन मानचित्र अनमोदितु करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मख्यु सडक से ही अनज्ञेयु होगें।
9. राज्य सरकार के आदेश के अनसारु समय-समय पर प्राचलित नियमो के तहत ् जमा कराना होगा।
स्नेहल धायगडे
ु नाना,
सचिव,
नगर विकास न्यास, अलवर।