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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 15 April 2026

Published 15 April 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
UIT, Alwar
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-15.5117715
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
चैत्र 25, बधवार , शाके 1948- अप्रेल 15, 2026 ु Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अधिसचनाू

अलवर, अक्टू बर 16, 2025

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2025/9314 :-न्यास कार्यालय के पत्र क्रमांक 16908/18 दिनांक 18.01.2018 खसरा नं0 14 ग्राम बेलाका श्री अमित कमारु गुप्ता व श्री अजय कमारु गप्ताु पत्रानु श्री बजमोहनृ गप्ताु निवासीः- बी-20 ब(cid:217)धु विहार अलवर के नाम परिवर्तन जारी किया गया।

जिसका क्षेत्रफल 375 वर्गगज है। आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग चाहा गया है। वतर्मान में मास्टर प्लान-2051 में आवासीय एवं जोनल डवलपमेंट प्लान के अनसारु व्यावसायिक उपयोग दर्शाया गया है।

भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.01.2025 के निर्णयानसारु भख(cid:214)डू सं0 14-बी खसरा नं0 साबिक 14 व हाल 16 ग्राम बेलाका का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकतिृ प्रदान की गई है उक्त भख(cid:214)डू के मध्य लीज राशि 45,900/-, भू-उपयोग परिवर्तन की राशि 5,51,221/-, एन0सी0पी0 3,63,718/- व प्रिटिंग चार्ज 1500/- जर्ये रसीद संख्या 3422/11 दिनांक 13.10.2025 एवं बी.एस.यू.पी. शैल्टर फ(cid:214)ड राशि 7839/- जर्ये रसीद 3431/24 दिनांक 13.10.2025 कलु राशि 9,70,178/- रुपये न्यास कोष में जमा करा दिये गये है। भख(cid:214)डू का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग निम्न शर्तो के साथ किया जाता है : -

1. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 के अनसारु पार्कि ग व समस्त प्रावधान रखना होगा।

2. प्रार्थी (cid:217)वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविध नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।

3. न्यास कार्यालय से भवन निर्माण स्वीकतिृ प्राप्त करनी होगी।

4. भख(cid:214)डू के सामने कम्पाउ(cid:214)डवॉल का निर्माण नही करेगा।

5. राज्य सरकार (cid:217)वारा भू-उपयोग के परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त संबधित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।

6. उक्त भख(cid:214)डू पर जारी आदेश की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पर्ण

ू किया जाना आवश्यक होगा तथा शेष कार्य 4 वर्ष की अवधि में पर्ण

ू करना होगा।

7. नगरीय विकास आवासन म(cid:214)डल एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपरु के अधिसचनाूक्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के (cid:217)वारा प(cid:210)टा/आवंटन शदाु भख(cid:214)डू में आवेदक (cid:217)वारा आवेदित भमिू का भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी करने की तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन 11 jktLFkku jkt&i=] अप्रेल 15] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ की देय राशि नियमानसारु जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनसारु लीजडीड/परकू लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।

8. भख(cid:214)डू पर प्रस्तावित उपयोग अनसारु न्यास से प्रचलित भवन विनियमों अनसारु सैंटबैक की सनिश्चितताु करते हएु भवन मानचित्र अनमोदितु करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मख्यु सडक से ही अनज्ञेयु होगें।

9. राज्य सरकार के आदेश के अनसारु समय-समय पर प्राचलित नियमो के तहत ् जमा कराना होगा।

स्नेहल धायगडे

ु नाना,

सचिव,

नगर विकास न्यास, अलवर।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 15 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-15.5117715/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-15.5117715.