| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| चैत्र 27, शक्रवार , शाके 1948- अप्रेल 17, 2026 ु Chaitra 27, Friday, Saka 1948- April 17, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , अप्रेल 04, 2026
संख्या प.12(04)नविवि/मलसागरू (जैसलमेर)/2025 :-राजस्थान नगर सधारु अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, एतद् (cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर की प्रस्तावित फार्म हाउस योजना बनाने का निर्णय लिया गया। इस योजना में राजस्व ग्राम मलसागरू के खसरा संख्या 13 रकबा 23.9707 हैक्टेयर व खसरा संख्या 14 रकबा 24.1082 हैक्टेयर अर्थात कलु 48.0789 हैक्टर भमिू शामिल है। इस योजना की सीमायें निम्नानसारु है:-
उत्तर:- खसरा संख्या 11, 12, 14/290, 13/289 व 13/313
दक्षिण:- खसरा संख्या 17 व 70
पर्वःू - खसरा संख्या 73
पश्चिम:- खसरा संख्या 15
उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनमानितु क्षेत्रफल 48.0789 हैक्टर है।
उक्त अधिसचनाू राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।
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