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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (C), 21 April 2026

Published 21 April 2026

Department
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (C)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-21.5117722
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
वैशाख 01, मंगलवार, शाके 1948- अप्रेल 21, 2026 Vaisakha 01, Tuesday, Saka 1948- April 21, 2026

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपरु , फरवरी 04, 2026

संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1364 :-सां. आ. 154/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (चतर्थ

ु संशोधन) नियम, 2019 के नियम 78(6) के ख(cid:214)ड (IX) में अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र के संबंध में यह प्रावधान है कि मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि

आयोग पर्व

राज्य निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा विहित किया जाए। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु ू में जारी आदेश क्रमांक 4189 दिनांक 21.10.2019 (सां.आ. 123/2019) को अधिक्रमित करते हुए अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता है :-

1- मतपत्र की चौडारइ् 4 इंच होगी।

2- मतपत्र के ऊपरी भाग पर 4 MM मोटारइ् की छायादार लारइन् अंकित होगी।

3- इसके पश्चात ् निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) के लिए पैनल बनाए जाएगें। प्रत्येक पैनल की ऊं चारइ् 25 MM होगी।

4- प्रथम एवं (िcid:217)वतीय पैनल को 10 MM एवं अन्य सभी पैनलों को 4 MM मोटी छायादार लारइन् से पथकृ किया जाएगा।

5- मतपत्र के प्रथम एवं (िcid:217)वतीय पैनल के मध्य 10 MM की लारइन् को बीच से ऊ(cid:362)वाधर रेखा से विभाजित किया जाएगा, अर्थात ् 2 इंच की चौडारइ् के दो भाग बनाए जाएगें। बांरइ् ओर वाले भाग में मतपत्र क्रमांक अंकित किया जाएगा। दांरइ् ओर वाले भाग को 5 MM की क्षैतिज रेखा से विभाजित कर 5 MM के दो भाग बनाए जाएगें। ऊपरी भाग में निर्वाचन की विशिष्टियां यथा अध्यक्ष, नगरपालिका का नाम, साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन और वर्ष अंकित की जाएगी। (उदाहरण के लिए - ''अध्यक्ष/झालरापाटन/सा.नि./26'') नीचे वाले भाग को छायादार रखा जाएगा।

6- अभ्यर्थी का नाम पैनल में बांरइ् ओर तथा उसका प्रतीक दाहिनी ओर अंकित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) का विकल्प बांरइ् ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांरइ् ओर होगा।

5 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 21, 2026 भाग 6 (ग)

7- अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 35 X 20 MM (चौडारइ् X ऊं चारइ् ) से अधिक नहीं होगा।

8-

अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे, जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सचीू में आये हैं।

9- मतपत्र पर विशिष्टियॉ ं हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।

10- जहॉ ं किसी निर्वाचन में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जाए वहां मतपत्र दो स्तम्भों में, 18 से अधिक होने पर तीन स्तम्भों में होगा एवं आगे भी यही प्रक्रिया अपनारइ् जाएगी। मतपत्र का प्रत्येक स्तम्भ 4 इंच का होगा।

11- मतपत्र के दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 10 MM मोटारइ् की छायादार ऊ(cid:362)वाधर लारइन् अंकित होगी। निर्वाचन की विशिष्टियां पहले स्तम्भ में ही अंकित की जानी है।

की सचीू के अनसारु एक दसरे

12- निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानक्रमु में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों ू , तीसरे आदि स्तम्भों

ू के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दसरे

में अंकित किए जाएगें। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) अंकित किया जाएगा।

13- नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) सहित जहां निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषम में हो वहां मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पर्णतयाू छायादार होगा।

14- मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मद्रितु होने की स्थिति में नमनाू मतपत्र क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

राजेश वर्मा,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपर।ुभाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 21, 2026 6 परिशिष्ट-1 मतपत्र का नमनाू (मतपत्र एक स्तम्भ में मद्रितु होने की स्थिति में)

ि विपन क ु मार
No. ……….. अȯ क ्ष/झालरापाटन /सा .िन ./26
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न ोटा (इनमŐ स े कोइŊ नहीं )
7 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 21, 2026 भाग 6 (ग)

परिशिष्ट-2

मतपत्र का नमनाू (मतपत्र दो स्तम्भ में मद्रितु होने की स्थिति में)

िविपन कु मार िविपन क ु मार
No. ……….. अȯ क ्ष/झालराप ◌ाटन / सा .िन ./26
िविपन कु मार िविपन क ु मार
िविपन कु मार िविपन क ु मार
िविपन कु मार िविपन क ु मार
िविपन कु मार िविपन क ु मार
िविपन कु मार िविपन क ु मार
िविपन कु मार नोटा (इनमŐ से कोइŊ नहीं )

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 21 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-21.5117722/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-21.5117722.