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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (C), 21 April 2026

Published 21 April 2026

Department
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (C)
Notification no.
1459
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-21.5117723
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
वैशाख 01, मंगलवार, शाके 1948- अप्रेल 21, 2026 Vaisakha 01, Tuesday, Saka 1948- April 21, 2026

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपरु , फरवरी 06, 2026

संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1459 :- सां.आ. 156/2026 - नगरपालिका के ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मत, इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (cid:217)वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46-क के उप नियम (7) में यह प्रावधान है कि उक्त नियम 46-क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र के संबंध में, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हये

ु , ऐसी प्रक्रिया अंगीकतृ की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

पर्व

अत: राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 46-क के उप नियम (7) के उपबन्धों के अनसरणु में, ू में जारी आदेश क्रमांक 4166/21.10.2019 (सां. आं 120/2019) को अधिक्रमित करते हएु , सदस्य पदों के निर्वाचनों हेतु डाक मतपत्रों के जरिए मत अभिलिखित करने की प्रक्रिया निम्नानसारु विनिर्दिष्ट करता है :-

1- नियम 46क के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यथ्र◌ा◌ी् अथवा नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) के विकल्प को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यथ्र◌ा◌ी् के नाम अथवा नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) के विकल्प के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से ''X'' (क्रॉस) अथवा ''✓'' (रारइट् टिक) का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टत: और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) के विकल्प को दिया गया है।

2- एक से अधिक अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी या नोटा (इनमें से कोरइ् नहीं) के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

3- मत रिकार्ड करने के लिये ''X'' (क्रॉस) अथवा ''✓'' (रारइट् टिक) चिन्ह से भिन्न अन्य कोरइ् चिन्ह या संके त या शब्द या लेख या हस्ताक्षर डाक मतपत्र पर अंकित नहीं किया जायेगा। 4- डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात ् डाक मतपत्र को ''क'' चिन्हित छोटे लिफाफे (प्ररूप-16-ख) में मतदाता (cid:217)वारा रखा जायेगा और लिफाफा बंद कर दिया जायेगा और उसे मद्राु लगाकर या अन्यथा सरक्षितु किया जायेगा।

5- ''क'' चिन्हित लिफाफे में डाक मतपत्र को सरक्षितु कर देने के पश्चात ् प्ररूप 16-क में घोषणा परमतदाता किसी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान के न्द्र के पीठासीन अधिकारी, जिसमें वह मतदाता निर्वाचन कर्तव्यरूढ है, की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अधिकारी से हस्ताक्षर 9 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 21, 2026 भाग 6 (ग) का अनप्रमाणनु करायेगा। उक्त अनप्रमाणनु करने वाला अधिकारी मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान होने पर मतदाता के हस्ताक्षर का अनप्रमाणनु करेगा।

6- ऊपर वर्णित अनप्रमाणनु अधिकारी को डाक मतपत्र न तो दिखाया जायेगा और न यह बताया जायेगा कि किसके पक्ष में मतदान किया गया है।

7- मतदाता के हस्ताक्षर का अनप्रमाणनु होने के पश्चात ् प्ररूप 16-क में घोषणा और साथ में ''क'' चिन्हित प्ररूप 16-ख में छोटा लिफाफा जिसमें डाक मतपत्र सरक्षितु रखा गया है, को ''ख'' चिन्हित बड़े लिफाफे (प्ररूप 16-ग) में बंद कर दिया जायेगा। ''ख'' चिन्हित बड़े लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर मतदाता (cid:217)वारा अपने परे

ू हस्ताक्षर किये जायेंगे।

8- ऊपर वर्णित रीति से ''ख'' चिन्हित बड़ा लिफाफा बन्द करने के पश्चात ् इसे संबंधित निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी को या तो डाक (cid:217)वारा, या संदेशवाहक (cid:217)वारा या व्यक्तिश: इस प्रकार दे दिया जायेगा ताकि यह उक्त निर्वाचन में मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय से पर्व

ू रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाये।

9- रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा मतदाता को जारी किए गए डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सचीू की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट उस मतदाता की क्रम संख्या तथा मतदाता सचीू की भाग संख्या अभिलिखित कर देनी चाहिये। मतदाता सचीू की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये लिख दें कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया गया है, किन्तु उसमें उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित न की जावे। रिटर्निग अधिकारी को, जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णो को एक अलग पैके ट में महरबन्दु कर पैके ट पर उसमें रखी गयी सामग्री का संक्षिप्त विवरण और महरबन्दु करने का दिनांक अंकित कर, अन्य मुहरबन्द निर्वाचन अभिलेख के साथ रखवा देना चाहिये।

10- रिटर्निंग अधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें प्राप्त डाक मतपत्रों और उनके प्राप्त होने की दिनांक व समय का अंकन करेगा।

आज्ञा से,

राजेश वर्मा,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपर।ु

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 21 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-21.5117723/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-21.5117723.