| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 02, बधवार , शाके 1948- अप्रेल 22, 2026 ु Vaisakha 02, Wednesday, Saka 1948- April 22, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु
अधिसचनाू
जयपरु , अप्रेल 04, 2026 (अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))
Rajkaj Ref 21467811 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पर्नवासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु राजस्थान राज्य के हनमानगढ़ु जिले के रावतसर कस्बे में बाईपास निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील रावतसर, जिला-हनमानगढ़ु में निम्नानसारु
| क्र.स. | जिला | तहसील | गांव | सक्षम प्राधिकारी एवं अवाप्ति अधिकारी भमिू |
| 1 | हनमानगढ़ ु | रावतसर | 4KWD | उपखÖड अधिकारी, रावतसर |
| 2 | 10 AM | |||
| 3 | 9 AM | |||
| 4 | 8AM | |||
| 5 | 15 DWD | |||
| 6 | 17 DWD | |||
| 7 | 16 DWD | |||
| 8 | 19 DWD | |||
| 9 | 6 RWM | |||
| 10 | 21-22 DWD | |||
| 11 | 23 DWD |
यह अधिसचनाू जारी कर भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरणु में निम्न सचीू अनसारु प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चितु करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड- 986 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 22, 2026 भाग 1(ख) भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी, उपख(cid:214)ड अधिकारी रावतसर, जिला हनमानगढ़ु संबधित भमिू अवाप्ति अधिकारी होगें।
अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड पीलीबंगा (राज.) (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पर्नवासनु और पर्नव्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगाः-
1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचितु स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात ् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाईु की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सनवाईु के दौरान आए सझावोंु /आपत्तियों के समचितु समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मल्यांकनू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछतू और शन्यू बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पर्ण
ू करवाया जाना आवष्यक है।
सम्पर्क सत्रःू -
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. ख(cid:214)ड पीलीबंगा
जिला-हनमानगढ़ु
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
मैसर्स डिजाईनइला, गरूग्रामु , हरियाणा
(श्री रोषन कमावतु -सोषल एक्सपर्ट)
मोबाईल : 9414876990
आर.के .लथराू ,
संयक्तु सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपर।ु