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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (C), 24 April 2026

Published 24 April 2026

Department
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (C)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-24.5117766
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
वैशाख 04, शक्रवार , शाके 1948- अप्रेल 24, 2026 ु Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपरु , जनवरी 29, 2026

संख्या एफ.1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1134:-सां. आ. 153/2026 - राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के (िcid:217)वतीय परंतकु में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन (cid:212)यटीू पर अधिकारी उस रीति से डाक (cid:217)वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा विनिर्दिष्ट की जावे। नियम 35 के स्पष्टीकरण- 2 के अनसारु ''निर्वाचन (cid:212)यटीू पर मतदाता'' से कोरइ् मतदान अभिकर्ता, कोरइ् मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है और उसके निर्वाचन (cid:212)यटीू पर होने के कारण मतदान के न्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है। उक्त परिभाषा में अधिग्रहित किए गए वाहनों के चालक, खलासी आदि सम्मिलित नहीं है। नियम 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु आयोग (cid:217)वारा आदेश क्रमांक 5776 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 135/2019) जारी किया हआु है।

ू आदेश क्रमांक 5776 उक्त नियम 35 के (िcid:217)वतीय परन्तकु के प्रावधानों के अनसरणु में पर्व दिनांक 05.12.2019 (सां. आ.135/2019) को अधिक्रमित करते हएु पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन में निर्वाचन (cid:212)यटीू पर अधिकारी के लिए डाक मत देने की रीति राज्य निर्वाचन आयोग निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट करता है :-

1- निर्वाचक (cid:217)वारा सचनाू :- (1) कोरइ् भी निर्वाचक, जो निर्वाचन (cid:212)यटीू पर है नियम 58 के अधीन मतदान के लिये नियत तारीख से कम से कम 7 दिन या इससे कम ऐसी अवधि जिसकी रिटर्निग अधिकारी अनमतिु देवे, पर्व ू किसी भी दिवस को डाक मतपत्र (cid:217)वारा मत देने के अपने आशय की एक लिखित सचनाू , संलग्न प्ररूप-1 में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दे सके गा।

15 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 भाग 6 (ग)

पंचायत का नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचक की क्रम संख्या और उसके मतदान (cid:212)यटीू की विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

(3) प्ररूप-1 में सचनाू निर्वाचक (cid:217)वारा जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में संबंधित रिटर्निग अधिकारी को पथकृ -पथकृ प्रेषित की जायेगी। यदि रिटर्निग अधिकारी को समाधान हो जाये कि वह व्यक्ति जिसने पर्वोक्तू उपख(cid:214)ड (1) के अधीन सचनाू दी है, निर्वाचन (cid:212)यटीू पर है तथा वह निर्वाचन में मत देने का हकदार है तो वह ऐसे व्यक्ति का मत डाक के माध्यम से प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा।

2- डाक मतपत्र का प्ररूप :- निर्वाचन (cid:212)यटीू पर मतदाता के लिये डाक मतपत्र उसी तरह का होगा जैसा मतदान के न्द्र पर प्रयक्तु होने वाले नियम 29 के अधीन आयोग (cid:217)वारा विहित साधारण मतपत्र का होता है, सिवाय इस बात के कि मतपत्र के पष्ठृ भाग पर शब्द 'डाक मतपत्र' मद्रांकितु किया जायेगा। यानि डाक मतपत्र के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिये मद्रितु हये ु कलु मतपत्रों में से अपेक्षित संख्या के अतिरिक्त मद्रितु अन्तिम क्रम संख्या वाले मतपत्रों को काम में लिया जावेगा और उनके पष्ठृ भाग पर रबड की मद्राु से 'डाक मतपत्र' मद्रांकितु कर रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा हस्ताक्षरित भी किया जावेगा।

3- डाक मतपत्रों का जारी किया जाना:-

(1) रिटर्निग अधिकारी, मत देने के हकदार ऐसे प्रत्येक मतदाता को, यथा साध्य शीघ्रता से डाक से मतपत्र भेजने या उसे ऐसे मतदाता को स्वयं को परिदत्त करवाने हेतु कार्यवाही करेगा। चनावु कार्य में नियोजित किए गए कार्मिको (cid:217)वारा डाक मतपत्र हेतु यथा समय आवेदन किया जा सके और उन्हें यथा समय डाक मतपत्र जारी किया जा सके , इसके लिए यह उचित होगा कि रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा प्रथम प्रशिक्षण के दौरान ही कार्मिको को डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराकर उन्हें वापस प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली जाए। इस हेतु प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा प्रशिक्षण स्थल पर हैल्प डैस्क की व्यवस्था की जाए, जहां डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी उपलब्ध हो सके । साथ ही एक सील्ड बॉक्स की व्यवस्था भी की जाए, ताकि ऐसे कार्मिक मतपत्र में अपना मत अभिलिखित करने हेतु आवश्यक पर्तियोंू के उपरान्त डाक मतपत्र के लिफाफों को इस प्रकार उपलब्ध करायें गए बॉक्स में डाल सके ।

(2) रिटर्निग अधिकारी (cid:217)वारा डाक मतपत्र भेजने से पर्व

ू संलग्न प्ररूप-2 में एक रजिस्टर में निर्वाचक की मतदाता सचीू की प्रविष्टियों का विवरण यथा पंचायत समिति का नाम, पंचायत समिति या यथा स्थिति, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या एवं उस मतदाता की क्रम संख्या अभिलिखित कीभाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 16 जायेगी और मतदाता को जारी किये गये मतपत्र का क्रमांक व निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। मतदाता सचीू की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये अंकित किया जाये कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है किन्तु मतदाता सचीू की चिन्हित प्रति में उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित नहीं की जायेगी।

(3) जारी किये गये डाक मतपत्रों के क्रम संख्यांक के विवरण वाले रजिस्टर को रिटर्निग अधिकारी अपनी सरक्षितु अभिरक्षा में रखेगा।

(4) रिटर्निग अधिकारी निर्वाचक को मतपत्र के साथ-साथ निम्नलिखित सामग्री भी भेजेगा :-

(क) निर्वाचक (cid:217)वारा घोषणा, संलग ्न प्ररूप-3 के अनसारु , (ख) छोटा लिफाफा - 'क', संलग्न प्ररूप-4 के अनसारु , (ग) बडा लिफाफा - 'ख', संलग्न प्ररूप-5 के अनसारु , तथा (घ) निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनदेशु , संलग्न प्ररूप-6 के अनसार।ु

(5) प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फ त कोरइ् डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सनिश्चितु करेगा कि वह प्रेषिति को अविलम्ब व्यक्तिश: परिदत्त कर दिया गया है।

(6) यदि रिटर्निंग अधिकारी मतपत्र को डाक (cid:217)वारा प्रेषित करता है तो उक्त उप पैरा (4) में वर्णित मतपत्र व अन्य सामग्री को एक बडे लिफाफे में रख कर समचितु डाक टिकिट के साथ प्रेषित करेगा।

(7) लिफाफा 'ख' पर भी समचितु डाक टिकट रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा लगाये जायेगें।

(8) अगर ऐसे किसी मतदाता, जिसे डाक मतपत्र जारी किया जा चकाु है, की निर्वाचन (cid:212)यटीू निरस्त कर दी जाती है, तब भी वह मतदाता डाक मतपत्र से ही मतदान करेगा, अपने निर्धारित के न्द्र में व्यक्तिश: मतदान नहीं कर सके गा।

(9) रिटर्निग अधिकारी यथा संभव प्रशिक्षण सत्र में ही डाक मतपत्र निर्वाचक को व्यक्तिश:

परिदत्त करेगा।

(10)निर्वाचन के दौरान सरक्षाु तथा काननू एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बडी मात्रा में पलिु सकर्मियों को नियोजित किया जाता है। चनावु कार्य में नियोजित पलिसकर्मियोंु (cid:217)वारा डाक मतपत्र हेतु यथा समय आवेदन किया जा सके और उन्हें यथा समय डाक मतपत्र जारी किया जा सके , इसके लिए यह उचित होगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (cid:217)वारा पलिसु आयक्तु /जिला पलिसु अधीक्षक को पर्याप्त मात्रा में डाक मतपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिया जाए ताकि पलिसु आयक्तु /जिला पलिसु अधीक्षक कार्यालय (cid:217)वारा ऐसे पलिसकर्मियोंु को डाक मतपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन17 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 भाग 6 (ग) पत्र चनावु (cid:212)यटीू आदेश के साथ ही उपलब्ध करा सकें । जिला निर्वाचन अधिकारियों (cid:217)वारा पलिसु आयक्तु /जिला पलिसु अधीक्षको को यह निदर्शे भी प्रदान किए जा सकते हैं कि चनावु कार्य में नियोजित पलिसकर्मियोंु से आवेदन संकलित कर जिला निर्वाचन ु कर दिए जायें। जिला निर्वाचन कार्यालय/रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय को सपर्द कार्यालय में प्राप्त ऐसे आवेदनों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को यथाशीघ्र भिजवा दिया जाए। इस प्रकार यथा समय प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवश्यक जांच के पश्चात ् डाक मतपत्र के हकदार पलिसकर्मियोंु को भी मतदान दलों की रवानगी के समय मतपत्र व्यक्तिश: सपर्द ु कर दिए जाए। ऐसे पुलिसकर्मियों (cid:217)वारा डाक मतपत्र पर मतदान संबंधी कार्यवाही कर रिटर्निंग अधिकारी को मतदान दलों की रवानगी के स्थल पर सपर्द ु किया जा सके गा और इसके लिए वहीं व्यवस्था लागू रहेगी जो चनावु /मतदान कार्य में नियोजित अन्य कार्मिकों के लिए इस पत्र में बतारइ् गरइ् है।

(11) डाक मतपत्र (cid:217)वारा मत देने के हकदार ऐसे समस्त निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात ् रिटर्निग अधिकारी मतपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में उपयोग ु प्ररूप-2 के रजिस्टर को में लाये गये मतपत्रों के क्रम संख्यांक के ब्यौरे अंकित किये हये एक पैके ट में महरबंदु कर देगा, जिस पर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण, जिला परिषद या यथा स्थिति, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और वह तारीख जिस दिन वह इसे महरबंदु करें, अभिलिखित करेगा। उक्त महरबंदु पैके ट को वह अन्य महरबंदु निर्वाचन अभिलेख के साथ सरक्षितु अभिरक्षा में रखवा देगा।

4- डाक मतपत्र पर मत का अभिलेखन:- कोरइ् निर्वाचक, जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हो गया है और जो मत देना चाहता है, संलग्न प्ररूप-6 में 'निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनदेशु ' में विहित अनदेशोंु के अनसारु मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात ् उसे 'छोटा लिफाफा-क' में सरक्षितु रखकर बन्द कर देगा। उक्त छोटे लिफाफे के साथ 'निर्वाचक (cid:217)वारा घोषणा', जिस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी या मतदान अधिकारी या रिटर्निग अधिकारी, (cid:217)वारा अनप्रमाणितु हो, को बडे लिफाफा 'ख' में बन्द करके रिटर्निग अधिकारी को भेजेगा।

5- डाक मतपत्र लौटाना:- (1) डाक मत पत्रों को निर्वाचन (cid:212)यटीू पर मतदाता रिटर्निग अधिकारी को डाक से अथवा अन्य रीति से प्रेषित कर सके गा ताकि वह रिटर्निंग अधिकारी के पास मतगणना प्रारंभ करने के लिए नियत समय से पहले पहंचु जाये।

(2) किन्तु डाक मत पत्रों को रिटर्निग अधिकारी को परिदत्त करने की व्यवस्था को सगमु बनाने की दृष्टि से रिटर्निग अधिकारी को चाहिये कि वह अपने कार्यालय में तथा मतदान दलों की रवानगी स्थल तथा मतदान दलों की वापसी पर मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर एक सील्ड बॉक्स प्रत्येक पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए अलग-अलग पर्याप्त सरक्षाु व्यवस्था के साथ रखें जिससे निर्वाचन (cid:212)यटीू पर मतदाता डाक मतपत्र कोभाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 18 लिफाफे में बंद कर उक्त सील्ड बॉक्स में डाल सकें । इस प्रकार रखे गये बॉक्स को प्रतिदिन सांयकाल रिटर्निग अधिकारी या उसके (cid:217)वारा अधिकतृ सहायक रिटर्निग अधिकारी (cid:217)वारा खोला जाकर प्राप्त डाक मतपत्रों को इस हेतु रखे गये रजिस्टर, जिसका प्ररूप-7 संलग्न हैं, में दर्ज किया जायेगा और मतों की गणना तक उन्हे सरक्षितु अभिरक्षा में रखा जायेगा।

6- डाक मतपत्रों का पनु : जारी किया जाना:- (1) किसी मतदाता (cid:217)वारा उसे भेजे गए डाक- मतपत्र एवं अन्य सामग्रियां यदि किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तो उसके (cid:217)वारा पनु : अनरोधु किए जाने पर रिटर्निग अधिकारी (cid:217)वारा ऐसे मतदाता को उसे डाक प्रेषण प्रमाण पत्र के अधीन स्वयं निर्वाचक को परिदत्त कर सके गा या परिदत्त करा सके गा।

(2) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी से डाक मतपत्र या अन्य कागजपत्रों में से किसी को ऐसी रीति से उपयोग किया है कि वे उपयोग में लाने योग्य नहीं रहते हैं एवं रिटर्निग अधिकारी का समाधान इस असावधानी के बारे में हो जाता है तो निर्वाचक (cid:217)वारा लौटाए गए खराब मतपत्र एवं कागजपत्रों के बदले मतपत्र एवं कागजपत्रों का एक दसराू सैट निर्वाचक को जारी कर दिया जाएगा।

(3) रिटर्निग अधिकारी ऐसे लौटाए गए खराब मतपत्र एवं कागजपत्रों को र(cid:217)द करेगा और निर्वाचन की विशिष्टियों और र(cid:217)द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को उस पर टिप्पण कर उन्हें पथकृ पैके ट में रखेगा।

7- डाक (cid:217)वारा प्राप्त मतों की गणना:- (1) मतगणना में वे ही डाक मतपत्र शामिल किये जावेगे जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिये निश्चित समय तक रिटर्निग अधिकारी को प्राप्त हो गए हों।

(2) मतगणना प्रारम्भ करने के निमित्त नियत समय के पश्चात ् रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा प्राप्त प्ररूप-5 के लिफाफे (लिफाफा-ख) को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।

(3) उपरोक्त उप पैरा (1) में मतगणना प्रारम्भ करने के लिये नियत समय तक प्राप्त सभी लिफाफों, (लिफाफा-ख) को एक-एक करके खोला जायेगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमत: उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप में की गरइ् घोषणा की संवीक्षा करेगा।

(4) यदि उक्त घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनप्रु माणित नहीं किया गया है अन्यथा सारत: त्रटिपर्ण ू है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक प्ररूप-4 के लिफाफे (लिफाफा-क) पर पष्ठांकितृ क्रम संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे (लिफाफा-क) को खोला नहीं जायेगा और उस पर समचितु पष्ठांकनृ करने के पश्चात ् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित (नामंजरू ) कर देगा।

19 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 भाग 6 (ग)

(5) ऐसे पष्ठांकितृ हर एक लिफाफे (लिफाफा-क) और उसके साथ प्राप्त प्ररूप-3 में निर्वाचक की घोषणा को पनु : लिफाफे -ख में रखा जाएगा और ऐसे सभी लिफाफे एक पथकृ पैके ट में रखे जायेंगे जिन्हें मद्राबन्दु किया जायेगा और जिस पर पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद का नाम एवं इसके निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तओं

ु का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जायेगा।

(6) रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात ् प्ररूप-3 में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, पथकृ पैके ट में रखेगा जिसे प्ररूप-4 के किसी लिफाफे को (लिफाफा-क) खोलने के पहले मद्राबन्दु किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त उप पैरा-5 में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।

(7) प्ररूप-4 में उन लिफाफों को, (लिफाफा-क) जिनके मामले में उपरोक्त उप पैरा-6 के अन्तर्गत कार्यवाही कर ली गरइ् है, एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।

(8) उपरोक्त उप पैरा-7 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा-

(i) यदि उस पर कोरइ् चिन्ह (मत को अभिलिखित करने के लिये चिन्ह से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या

(ii) यदि उस पर कोरइ् मत अभिलिखित नहीं है; या मतपत्र के पीछे वाले हिस्से पर मत अभिलिखित किया गया है; या

(iii) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी एक अभ्यर्थी तथा 'नोटा' (इनमें से कोरइ् नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं;

(iv) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या (v) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकतृ हो गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(vi) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।

(vii) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि ू हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी यह तय करना संभव नहीं हो कि सन्देहपर्ण को दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर डाक मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रतिक्षेपित किए गए डाक मतपत्र के संबंध में प्रतिक्षेपित किए जाने का स्पष्ट कारण अंकित करेगा। डाकभाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 20 मतपत्र के वैध या प्रतिक्षेपित होने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण I - ऐसे डाक मतपत्र जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में स्पष्ट रूप से अभिलिखित हो उसे मात्र इस कारण नामंजरू नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपैन या स्याही से ''x'' (क्रॉस) अथवा ''✓'' (रारइट् टिक) का अंकन पर्याप्त होगा।

स्पष्टीकरण II - डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को के वल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोरइ् नहीं) के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(9) रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र (cid:217)वारा हर एक अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोरइ् नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा और इस प्रकार गणना करके अभ्यर्थियों (cid:217)वारा प्राप्त किये गये कलु विधि मान्य मतों में जोडकरं परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उन्हें सनायेगा।ु

ु लगाना चाहें, मद्राओं

(10) तदपरांतु सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के पथकृ -पथकृ बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैके ट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकत्र्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो इस पर अपनी मद्राएं ु से मद्रांकितु एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऐसे मद्राबंदु पैके टों पर पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद का नाम एवं सदस्यों ु का संक्षिप्त के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तओं वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

भवदीय,

राजेश वर्मा,

मख्यु निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 24 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-24.5117766/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-24.5117766.